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पारिवारिक कानून

मून्शे बुज़ुल-उल-रहीम बनाम लुटीफुट-ऑन-निशा (1861)

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 28-Nov-2024

परिचय

  • यह तलाक के तरीके के रूप में 'खुला' और तलाक पर देय मेहर की राशि से संबंधित एक ऐतिहासिक निर्णय है।
  • यह निर्णय प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति के लॉर्ड्स द्वारा सुनाया गया था।

तथ्य  

  • वर्तमान मामले में वाद प्रतिवादी पत्नी (लुतीफुट-उन-निस्सा) द्वारा अपीलकर्त्ता, मुंशी बुज़ुल-उल-रुहीम के विरुद्ध दायर किया गया था, जिसके साथ उसकी शादी हुई थी।
  • यह वाद पत्नी ने मेहर की रकम वसूलने के लिये दायर किया था।
  • अपीलकर्त्ता ने तर्क दिया कि पत्नी ने दो कार्य निष्पादित किये थे - एक "खुलानामा" और दूसरा "इकरारनामा", जिसके द्वारा पत्नी ने मेहर का दावा करने के अपने अधिकार को खो दिया था।
  • ज़िल्ला न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले में तलाक खुला के माध्यम से साबित हो गया है, लेकिन यह दलील कि पत्नी ने मेहर का दावा करने का अपना अधिकार छोड़ दिया था, धोखाधड़ीपूर्ण और शून्य है तथा पति मेहर की राशि का भुगतान करने का हकदार है।
  • ज़िला न्यायालय के निर्णय को सदर द्वारा पुष्टि की गई तथा उसके विरूद्ध वर्तमान न्यायालय में अपील की गई।

शामिल मुद्दा

  • क्या वर्तमान मामले में प्रतिवादी पत्नी ने मेहर पर अपना अधिकार छोड़ दिया है?

टिप्पणियाँ

  • इस मामले में न्यायालय ने माना कि मुस्लिम कानून के तहत तलाक दो रूपों में किया जा सकता है- तलाक या खुला।
  • खुला द्वारा तलाक एक ऐसा तलाक है जो पत्नी के अनुरोध पर होता है, जिसमें वह अपने पति को विवाह से मुक्त होने के लिए कुछ मुआवजा देने या देने पर सहमत होती है। इस मामले में सौदे की शर्तें इस प्रकार होती हैं कि पत्नी मुआवज़े के रूप में अपनी दहेज़ और अन्य अधिकारों को छोड़ देती है या पति के लाभ के लिये कोई अन्य लाभ प्रदान करती है।
  • आगे यह भी कहा गया कि अपीलकर्ता को प्रथम दृष्टया यह सिद्ध करना था कि प्रतिवादी ने दस्तावेज़ों के माध्यम से अपने दहेज़ के अधिकार को त्याग दिया था।
  • न्यायालय ने कहा कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि प्रतिवादी ने विलेख की विषय-वस्तु की जानकारी के बिना विलेख के लिये अपनी सहमति दी थी।
  • इस प्रकार न्यायालय ने अंततः यह माना कि इस प्रकार प्राप्त दस्तावेज़ों का कोई कानूनी प्रभाव नहीं था।
  • चूँकि तलाक वैध साबित हुआ, इसलिये न्यायालय ने माना कि प्रतिवादी पत्नी मेहर पाने की हकदार है।
  • इसलिये, न्यायालय ने माना कि अवर न्यायालयों द्वारा दिये गए निर्णय सही थे।

निष्कर्ष

  • न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था जिससे पता चले कि प्रतिवादी पत्नी ने जानबूझकर और स्वेच्छा से दस्तावेज़ों के माध्यम से अपने दहेज के अधिकार को त्याग दिया था; इस प्रकार, प्राप्त दस्तावेज़ों की कोई कानूनी वैधता नहीं थी।
  • चूँकि तलाक वैध था, इसलिये न्यायालय ने माना कि प्रतिवादी पत्नी अपने मेहर की हकदार है तथा अवर न्यायालयों द्वारा दिये गए निर्णयों की सत्यता की पुष्टि की।