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आपराधिक कानून
न्यायालयों का उपयोग विवाह सुविधा केंद्र के रूप में नहीं किया जाएगा
05-Sep-2023
रवि भूषण उपाध्याय बनाम राज्य "आरोपी पर पीड़िता से शादी करने या यौन उत्पीड़न के मामलों में ज़मानत से इनकार करने और दबाव डालने के हेतु न्यायालयों को विवाह सुविधा केंद्र के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।" न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा |
स्रोत: दिल्ली उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों ?
रवि भूषण उपाध्याय बनाम राज्य के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालयों को आरोपी पर पीड़िता से शादी करने या यौन उत्पीड़न के मामलों में ज़मानत से इनकार करने और दबाव डालने के लिये विवाह सुविधा केंद्र के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
पृष्ठभूमि
- 30 जून 2023 को शिकायतकर्ता ने भारतीय दंड संहिता (IPC) , 1860 की धारा 376 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) पंजीकृत करवायी थी और आरोपी के खिलाफ बयान दिया गया कि उसने शादी के झूठे बहाने पर पीड़िता के साथ यौन संबंध बनाये, जिसे मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किये गये उसके बयान में भी दोहराया गया था।
- 28 अगस्त 2023 को, शिकायतकर्ता अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के समक्ष पेश हुई और कहा कि वह चाहती थी कि आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाये, क्योंकि वे दोनों शादी करना चाहते थे लेकिन जमानत से इनकार कर दिया गया था।
- इसके बाद, आरोपी ने इसी तरह की याचिका के साथ दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और शिकायतकर्ता इस न्यायालय के समक्ष पेश हुई और कहा है कि अब वह जमानत अर्जी का विरोध नहीं करना चाहती है और कहा है कि आरोपी को जमानत दी जाये।
- उच्च न्यायालय ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
न्यायालय की टिप्पणियाँ
- न्यायाधीश स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि न्यायालयों को विवाह सुविधा केंद्र के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है ताकि आरोपी पर पीड़िता से शादी करने या यौन उत्पीड़न के मामलों में जमानत से इनकार करने का दबाव डाला जा सके। यह भी कहा गया कि आरोपी द्वारा शिकायतकर्ता को न्यायालय में पेश होकर और उससे यह कहलवाकर कि वह उससे शादी करने के लिये तैयार है, जमानत प्राप्त करने के लिये न्यायालयों का उपयोग नहीं किया जा सकता है।
- न्यायालय ने यह भी कहा कि यह दोनों पक्षों द्वारा अपने आचरण के माध्यम से न्यायिक प्रणाली और जांच एजेंसी को धोखा देने से कम नहीं है और न्यायिक प्रणाली का उपयोग पार्टियों के बीच हिसाब-किताब तय करने या किसी पार्टी पर अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिये एक विशेष तरीके से कार्य करने के लिये दबाव डालने के लिये नहीं किया जा सकता है।
- कानूनी प्रावधान
धारा 376, भारतीय दंड संहिता
- दुष्कर्म के लिये सज़ा से संबंधित है।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 375 दुष्कर्म को परिभाषित करती है , और इसमें किसी महिला के साथ बिना सहमति के संभोग से जुड़े सभी प्रकार के यौन हमले शामिल हैं।
- हालाँकि, यह प्रावधान दो अपवाद भी बताता है। वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के अलावा, इसमें उल्लेख किया गया है कि चिकित्सा प्रक्रियाओं या हस्तक्षेपों को दुष्कर्म नहीं माना जाएगा।
- दुष्कर्म करने की सज़ा दस साल का कठोर कारावास है जिसे आजीवन कारावास और जुर्माने तक बढ़ाया जा सकता है।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत अपराध गैर-जमानती और संज्ञेय है।
- आपराधिक संशोधन अधिनियम, 2013 के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 में निम्नलिखित संशोधन किये गये।
- इसमें धारा 376A जोड़ी गई थी जिसमें कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने यौन दुर्व्यवहार का अपराध किया है, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई, या वह बेहोशी की हालत में है या घायल हो गयी है, तो उसे 20 साल की कैद की सज़ा दी जायेगी, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।
- इसमें धारा 376B जोड़ी गई और इस धारा के अनुसार अगर कोई पति अलग होने के बाद अपनी पत्नी से दुष्कर्म करने का दोषी है, तो उसे 2 से 7 साल तक की जेल और जुर्माना होगा।
- इसमें धारा 376C जोड़ी गई जिसमें कहा गया है कि अगर किसी भी प्राधिकारी का कोई व्यक्ति दुष्कर्म करता है, तो उस व्यक्ति को कम से कम पांच साल की कैद की सज़ा दी जायेगी, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना लगाया जाएगा।
- इसमें धारा 376D जोड़ी गई जिसमें सामूहिक दुष्कर्म के लिये 20 साल की सज़ा का प्रावधान है जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।
- इसमें धारा 376E को शामिल करने से पता चलता है कि दुष्कर्म के लिये दूसरी बार दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास होगा।
- आपराधिक संशोधन अधिनियम, 2018 के आधार पर धारा 376 में निम्नलिखित संशोधन किये गये थे।
- किसी महिला से दुष्कर्म के लिये न्यूनतम सज़ा 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई।
- 16 साल से कम उम्र की लड़की से दुष्कर्म के लिये न्यूनतम 20 साल की सज़ा होगी, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।
- इसमें धारा 376AB जोड़ी गई, जिसमें कहा गया है कि 12 साल से कम उम्र की लड़की से दुष्कर्म पर न्यूनतम 20 साल की सज़ा होगी, जिसे आजीवन कारावास या मौत की सज़ा तक बढ़ाया जा सकता है।
- इसमें धारा 376DA जोड़ी गई, जिसमें कहा गया है कि 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सज़ा आजीवन कारावास होगी।
- धारा 376DB में कहा गया है कि 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सज़ा आजीवन कारावास या मौत होगी।
निर्णयज विधि
- विजय जाधव बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य मामले (शक्ति मिल्स रेप केस) (2013), बॉम्बे उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376E को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया।
- मुकेश और अन्य बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और अन्य (निर्भया केस) (2017) मामले में, उच्चतम न्यायालय ने आरोपियों को दी गई मौत की सज़ा को बरकरार रखा और कहा कि यह मामला "दुर्लभ से दुर्लभतम" श्रेणी में आता है। इस घटना के बाद 2013 में आपराधिक कानून में संशोधन किया गया था।
आपराधिक कानून
बच्चे के नैसर्गिक अभिभावक के रूप में पिता की पात्रता
05-Sep-2023
मो. इरशाद और अन्य. बनाम नदीम "पहली पत्नी की मृत्यु के बाद पिता की दूसरी शादी उसे बच्चे का नैसर्गिक अभिभावक होने से अयोग्य नहीं ठहराती"। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और नीना बंसल कृष्णा |
स्रोत: दिल्ली उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
हाल ही में दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने मोहम्मद इरशाद और अन्य. बनाम नदीम मामले में माना कि पहली पत्नी की मृत्यु के बाद पिता की दूसरी शादी उसे अपने बच्चे का नैसर्गिक अभिभावक बनने के लिये अयोग्य नहीं ठहराती।
पृष्ठभूमि
- अपीलकर्ता की बेटी और प्रतिवादी की 2007 में शादी हो गई और 2008 में बच्चे का जन्म हुआ।
- अपीलकर्ताओं (नाना-नानी) के अनुसार, शादी के 7 साल के भीतर यानी 22 जनवरी, 2010 को दहेज की मांग और उत्पीड़न के कारण प्रतिवादी ने उनकी बेटी की हत्या कर दी।
- भारतीय दंड संहिता, 1860 (Indian Penal Code, 1860 (IPC) की धारा 304B के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) प्रतिवादी और उसके माता-पिता के खिलाफ दर्ज की गई थी।
- इसके बाद, प्रतिवादी और उसके माता-पिता को जेल भेज दिया गया।
- बच्चे को 30 सितंबर, 2010 को अपीलकर्ताओं को सौंप दिया गया था और तब से बच्चा लगातार उनकी अभिरक्षा में है।
- नवंबर 2012 को प्रतिवादी और उसके माता-पिता को आपराधिक मामले से बरी कर दिया गया।
- प्रतिवादी ने इस आधार पर अपीलकर्ताओं से बच्चे की अंतरिम अभिरक्षा की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया कि उसे और उसके परिवार के सदस्यों को एक आपराधिक मामले में बरी कर दिया गया है जिसे बाद में खारिज कर दिया गया था।
- अपीलकर्ताओं ने फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की कि उन्हें बच्चे का अभिभावक नियुक्त किया जाए क्योंकि पिता ने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन बाद में याचिका खारिज कर दी गई।
- इसके बाद अपीलकर्ताओं द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई।
- नाबालिग के अभिभावक की नियुक्ति की याचिका खारिज करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आपराधिक मुकदमे के अलावा पति की अयोग्यता के लिये रिकॉर्ड पर कोई अन्य कारक नहीं था।
न्यायालय की टिप्पणियाँ
- न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने कहा कि पहली पत्नी को खोने के बाद पिता की दूसरी शादी को उसके बच्चे का नैसर्गिक अभिभावक बने रहने के लिये अयोग्य नहीं माना जा सकता है। यहाँ तक कि वित्तीय स्थिति में असमानता भी किसी बच्चे की कस्टडी नैसर्गिक माता-पिता को देने से इनकार करने के लिये एक प्रासंगिक कारक नहीं हो सकती है।
- पीठ ने आगे कहा कि नैसर्गिक माता-पिता के स्नेह का कोई विकल्प नहीं हो सकता। इसमें कहा गया है कि हालाँकि नाना-नानी के मन में बच्चे के प्रति अत्यधिक प्यार और स्नेह हो सकता है, लेकिन यह नैसर्गिक माता-पिता के प्यार और स्नेह का स्थान नहीं ले सकता।
- पीठ ने शुरू में पिता को सीमित मुलाक़ात का अधिकार देना उचित समझा, जिस पर उसके आवेदन के माध्यम से एक वर्ष के बाद फिर से विचार किया जा सकता है, यदि परिस्थितियाँ उचित हों।
कानूनी प्रावधान
हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 (Hindu Minority and Guardianship Act, 1956)
- यह अधिनियम वर्ष 1956 में हिंदुओं के बीच अप्राप्तवयता और संरक्षकता (Minority and Guardianship) से संबंधित कानून को संशोधित और संहिताबद्ध करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था।
हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 (Hindu Minority and Guardianship Act, 1956) की धारा 6, इस अधिनियम की धारा 6 एक हिंदू नाबालिग के नैसर्गिक संरक्षक के प्रावधानों से संबंधित है। यह प्रकट करता है की –
6. हिन्दू अप्राप्तवय के नैसर्गिक संरक्षक - हिन्दू अप्राप्तवय के नैसर्गिक संरक्षक अप्राप्तवय के शरीर के बारे में और (अविभक्त कुटुम्ब की सम्पत्ति में उसके अविभक्त हित को छोड़कर) उसकी सम्पति के बारे में भी, निम्नलिखित हैं -
(क) किसी लड़के या अविवाहिता लड़की की दशा में पिता और उसके पश्चात् माता; परन्तु जिस अप्राप्तवय ने पाँच वर्ष की आयु पूरी न कर ली हो उसकी अभिरक्षा मामूली तौर पर माता के हाथ में होगी;
(ख) अधर्मज लड़के तथा अधर्मज अविवाहिता लड़की की दशा में माता और उसके पश्चात् पिता;
(ग) विवाहिता लड़की की दशा में पति;
परन्तु जो भी व्यक्ति यदि —
(क) वह हिन्दू नहीं रह गया है; या
(ख) वह वानप्रस्थ या यति या संन्यासी होकर संसार को पूर्णत: और अन्तिम रूप से त्याग चुका है, तो इस धारा के उपबन्धों के अधीन अप्राप्तवय के नैसर्गिक संरक्षक के रूप में कार्य करने का हकदार न होगा ।
स्पष्टीकरण - इस धारा में 'पिता' और 'माता' पदों के अन्तर्गत सौतेला पिता और सौतेली माता नहीं आते।
- जाजाभाई बनाम पठानखान (1971) मामले में, उच्चतम न्यायालय ने माना कि माँ को एक नाबालिग लड़की का नैसर्गिक अभिभावक माना जा सकता है क्योंकि वह अपनी माँ की देखभाल और संरक्षण में थी।
भारतीय दंड संहिता की धारा 304
यह धारा दहेज हत्या से संबंधित है। यह प्रकट करता है की -
(1) जहाँ किसी महिला की मृत्यु उसके विवाह के सात साल के भीतर किसी जलने या शारीरिक चोट के कारण हुई हो या सामान्य परिस्थितियों के अलावा किसी अन्य कारण से हुई हो और यह दिखाया गया हो कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले उसके पति द्वारा उसके साथ क्रूरता या उत्पीड़न किया गया था या दहेज की मांग के लिये या उसके संबंध में उसके पति के किसी भी रिश्तेदार की मृत्यु को "दहेज मृत्यु" कहा जाएगा और ऐसे पति या रिश्तेदार को उसकी मृत्यु का कारण माना जाएगा।
स्पष्टीकरण -इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये, दहेज का वही अर्थ होगा जो दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2 में है।
(2) जो कोई भी दहेज हत्या करेगा उसे कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि सात वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।
सिविल कानून
अमान्य या अमान्य होने योग्य विवाह से जन्मे बच्चों के विरासत अधिकार
05-Sep-2023
रेवनासिद्दप्पा बनाम मल्लिकार्जुन अमान्य या अमान्य होने योग्य विवाह से पैदा हुए बच्चे को मिताक्षरा कानून के तहत हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) की संपत्ति में अपने माता-पिता की हिस्सेदारी में से अपनी हिस्सेदारी का दावा करने का अधिकार है, लेकिन उसे जन्म से हमवारिस (coparcener) नहीं माना जाएगा। उच्चतम न्यायालय |
स्रोत: उच्चतम न्यायालय
चर्चा में क्यों?
रेवनासिद्दप्पा बनाम मल्लिकार्जुन के मामले में उच्चतम न्यायालय (SC) ने यह पुष्टि की है कि अमान्य या अमान्य होने योग्य विवाह से पैदा हुए बच्चे को मिताक्षरा कानून के तहत हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) की संपत्ति में अपने माता-पिता की हिस्सेदारी में से अपनी हिस्सेदारी का दावा करने का अधिकार है। हालाँकि, इस बात पर ज़ोर दिया गया कि ऐसे बच्चे को जन्म से हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) में स्वचालित रूप से सहदायिक नहीं माना जा सकता है।
पृष्ठभूमि
- वर्तमान मामला उच्चतम न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ को दिये गए एक संदर्भ से उत्पन्न हुआ है।
- वर्तमान मामले पर कानून प्रमुख रूप से हिंदू विवाह अधिनियम 1955 (HMA) की धारा 16 द्वारा इस प्रकार प्रदान किया गया है:
- ऐसे माता-पिता से जन्मा बच्चा जिसका विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 (HMA) की धारा 11 के तहत अमान्य है, उक्त अधिनियम की धारा 16 (1) द्वारा "वैध" घोषित किया जाता है।
- इसी तरह, जहाँ अमान्य होने योग्य विवाह के संबंध में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 (HMA) की धारा 12 के तहत अमान्यीकरण की डिक्री दे दी गई है, धारा 16(2) के आधार पर "डिक्री होने से पहले पैदा हुआ या गर्भ धारण किया गया बच्चा" "उनका वैध बच्चा माना जाता है"।
- धारा 16(3) में यह प्रावधान है कि किसी ऐसे विवाह से पैदा हुआ बच्चा, जो अमान्य या अवैध है या जिसे अमान्यता की डिक्री द्वारा रद्द कर दिया गया है, उसके पास "माता-पिता के अलावा किसी भी व्यक्ति की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होगा"।
- उच्चतम न्यायालय ने कई पूर्व अवसरों पर उन माता-पिता के बच्चों को प्रदत्त अधिकारों की प्रकृति पर विचार किया है जिनकी शादी या तो धारा 11 के तहत अमान्य हो गई है या जिनके संबंध में धारा 12 के तहत अमान्यता का आदेश पारित किया गया है।
- जिनिया केओटिन बनाम कुमार सीताराम मांझी (2003) मामले में, उच्चतम न्यायालय की दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने कहा कि “केवल इसलिये कि अमान्य और अवैध विवाह से पैदा हुए बच्चों को धारा 16 के तहत विशेष रूप से संरक्षित किया गया है, ऐसे बच्चों को माता-पिता की पैतृक संपत्ति की विरासत के उद्देश्य से वैध विवाह से पैदा हुए बच्चों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।
- न्यायालय ने यह भी कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 (HMA) की धारा 16(3) के तहत विधायिका का स्पष्ट आदेश है कि अमान्य विवाह या अमान्य होने योग्य विवाह, जिसके संबंध में अमान्यता का आदेश पारित किया गया है, से पैदा हुए बच्चे को पैतृक या सहदायिक संपत्ति के संबंध में विरासत का कोई अधिकार नहीं होगा।
- जैसा कि ऊपर वर्णित है, इस फैसले को दो अन्य मामलों में भी लागू किया गया, अर्थात् नीलमम्मा बनाम सरोजम्मा (2006) और भरत मठ बनाम आर विजया रेंगनाथन (2010)।
- वर्तमान मामले में, 2011 में एक सिविल अपील दायर की गई थी जिसके तहत उच्चतम न्यायालय ने पहले के फैसलों की शुद्धता पर संदेह किया था और इसलिये मामले को एक बड़ी पीठ (3-न्यायाधीशों) को भेज दिया था, जिसमें प्राथमिक मुद्दा यह था:
- क्या कोई बच्चा, जिसे धारा 16(1) या 16(2) के तहत विधायी वैधता प्रदान की गई है, धारा 16(3) के कारण, माता-पिता की पैतृक/सहदायिक संपत्ति का हकदार है या बच्चा केवल माता-पिता की स्वयं अर्जित/अलग संपत्ति में किसी तरह से हकदार है?
न्यायालय की टिप्पणियाँ
- भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा से बनी उच्चतम न्यायालय की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नलिखित उदाहरण देते हुए स्थिति को समझाया कि ऐसे बच्चे को माता-पिता की संपत्ति में अधिकार है, लेकिन वह हिंदू अभिवाजित परिवार में सहदायिक/हमवारिस नहीं है।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रदान किया गया चित्रण - यह मानते हुए कि चार भाई C1, C2, C3 और C4 हैं, C2 मर जाता है। C2 के जीवित रहने पर एक विधवा (W), वैध विवाह से जन्मी एक पुत्री (D) और अमान्य विवाह से जन्मा एक पुत्र (S) जीवित रहता है। ऐसे मामले में, यह माना जाता है कि उनकी मृत्यु से ठीक पहले एक काल्पनिक विभाजन होता है।
- यदि कोई काल्पनिक विभाजन होता है, तो C2 को सहदायिक संपत्ति का 1/4 हिस्सा मिलेगा।
- C2 का वह हिस्सा अब 1/4 है और इसे C2, W और D के बीच वितरित किया जाएगा, इसलिये उन्हें प्रत्येक को 1/12 हिस्सा मिलेगा।
- काल्पनिक विभाजन के तहत C2 का अंतिम हिस्सा 1/12वां होगा।
- अब S के हिस्से की गणना करने के लिये हमें C2 के हिस्से को W, D और S के बीच विभाजित करने की आवश्यकता है। यह काल्पनिक विभाजन में से प्रत्येक C2 के हिस्से का एक तिहाई होगा।
- अत:, अब प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा निकलता है:
- W का हिस्सा - काल्पनिक विभाजन के C2 के हिस्से में 1/12वां हिस्सा और 1/3वां हिस्सा।
- D का हिस्सा - काल्पनिक विभाजन के C2 के हिस्से में 1/12 वां हिस्सा और 1/3 हिस्सा।
- S का हिस्सा - काल्पनिक विभाजन के C2 के हिस्से में 1/3 हिस्सा।
- वैध विवाह से पैदा हुआ C2 का बेटा होता तो W, D और S प्रत्येक को 1/ 12वां हिस्सा मिलता।
हिंदू अविभाजित परिवार
- संयुक्त परिवार संरचना में हिंदू परिवार के सभी सदस्यों का एक साथ रहना, सामान्य पैतृक संपत्ति साझा करना और पारिवारिक संपत्ति के प्रबंधन और विभाजन के लिये हिंदू कानून के सिद्धांतों का पालन करना शामिल है।
- हिंदुओं से संबंधित विधायी अधिनियमों से पहले, HUF दो प्रमुख स्कूलों द्वारा शासित था:
- मिताक्षरा स्कूल
- इसकी जड़ें काफी प्राचीन हैं और ऐसा माना जाता है कि इसे भारतीय ऋषि विज्ञानेश्वर ने तैयार किया था, जिन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा टिप्पणी लिखी थी, जो हिंदू कानून का एक महत्वपूर्ण पाठ है।
- मिताक्षरा स्कूल के केंद्रीय सिद्धांतों में से एक सहदायिक और संयुक्त परिवार संपत्ति की अवधारणा है।
- दयाभाग स्कूल
- दयाभाग स्कूल का विकास मध्यकालीन भारतीय न्यायविद् जिमुतवाहन द्वारा किया गया था। उन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति पर टिप्पणी "दयाभाग" लिखी।
- मिताक्षरा स्कूल के विपरीत, जो सहदायिक और संयुक्त परिवार की संपत्ति पर ज़ोर देता है, दयाभाग स्कूल सहदायिकता की अवधारणा को मान्यता नहीं देता है।
- मिताक्षरा स्कूल
हमवारिस/सहदायिक
- कोई भी व्यक्ति जन्म से ही सहदायिक बन जाता है।
- हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 से पहले केवल पुरुषों को ही सहदायिक माना जाता था।
- हालाँकि, हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के लागू होने के बाद एक बेटी सहदायिक बन गई और वह शादी के बाद भी सहदायिक बनी रहेगी और उसकी मृत्यु के बाद उसके बच्चे उसके हिस्से में सहदायिक बन गए हैं।
- कोई भी सहदायिक, चाहे वह नाबालिग हो या वयस्क, बंटवारे की मांग कर सकता है, एक नाबालिग सहदायिक की ओर से उसका अभिभावक बंटवारे की मांग कर सकता है।
काल्पनिक विभाजन,
हिंदू कानून के तहत एक काल्पनिक विभाजन, संपत्ति को भौतिक रूप से विभाजित किये बिना सहदायिकों (जिन सदस्यों के पास पैतृक संपत्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है) के बीच संयुक्त परिवार की संपत्ति के एक काल्पनिक या अनुमानित विभाजन को संदर्भित करता है।