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आपराधिक कानून
मृत्युपूर्व घोषणा
20-Oct-2023
अभिषेक शर्मा बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार), "एकाधिक मृत्युकालिक घोषणाओं के मामलों में पालन किये जाने वाले सिद्धांत"। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और संजय करोल |
स्रोत- उच्चतम न्यायालय
चर्चा में क्यों?
हाल ही में, अभिषेक शर्मा बनाम राज्य (दिल्ली सरकार) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने उन सिद्धांतों को निर्धारित किया है जिनका पालन उन मामलों में किया जाना चाहिये जहाँ एकाधिक मृत्युपूर्व घोषणाएँ होती हैं।
अभिषेक शर्मा बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) मामले की पृष्ठभूमि
- वर्तमान मामले में, अपीलकर्त्ता (अभिषेक शर्मा) पर 20 और 21 सितंबर, 2007 की मध्यरात्रि को अपनी सहकर्मी मनदीप कौर (मृतक) की हत्या करने का आरोप लगाया गया था।
- मृतक को जला दिया गया था और जलने के कारण कई चोटें आने से उसकी मौत हो गई थी और अपीलकर्त्ता पर भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया था।
- मृतक ने मृत्यु पूर्व चार बयान दिये।
- पहला मृत्युपूर्व बयान एक पुलिस अधिकारी को दिया गया, जो अपराध स्थल पर पहुँचा था और मृतक को अस्पताल ले गया।
- दूसरा मृत्युपूर्व बयान डॉक्टर को दिया गया जिसने मृतक की जाँच की और एक रिपोर्ट तैयार की।
- तीसरा मृत्युपूर्व बयान सब इंस्पेक्टर को दिया गया, जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गई।
- चौथा मृत्युपूर्व बयान मृतक की माँ को दिया गया।
- ट्रायल कोर्ट में, मृतक द्वारा दिये गए सभी चार मृत्युकालिक बयान सुसंगत, स्वेच्छा से दिये गए और उस समय उसकी मानसिक स्थिति को प्रतिबिंबित करने वाले पाए गए। परिणामस्वरूप, अपीलकर्त्ता को भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 302 के तहत दोषी पाया गया और दोषी ठहराया गया।
- अपील करने पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की और योग्यता की कमी के आधार पर अपील को खारिज़ कर दिया।
- इससे व्यथित होकर अपीलकर्त्ता ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
- अपील करने की अनुमति देते हुए उच्चतम न्यायालय ने अपील को बरी कर दिया।
न्यायालय की टिप्पणियाँ
- न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और संजय करोल की पीठ ने कहा कि उपरोक्त कारकों पर विचार करते हुए, अपीलकर्त्ता पर मृत्यु पूर्व दिये गए बयानों के आधार पर अपराध का दंड देना, जब उसके नाम के अलावा कोई अन्य महत्त्वपूर्ण विवरण प्राप्त नहीं किया जा सका, अनुचित होगा।
- इसके अलावा, जब अन्य परिस्थितियों पर विचार किया जाता है, जो अपीलकर्त्ता के अपराध की ओर इशारा कर सकती हैं या नहीं भी कर सकती हैं, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, न्यायालय को अभियोजन मामले में अस्पष्टीकृत कमियाँ मिलती हैं, जो मामले को उचित संदेह से परे की सीमा से कम छोड़ने के लिये पर्याप्त संदेह उत्पन्न करती हैं।
- न्यायालय ने निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किये हैं, जिन पर एकाधिक मृत्युपूर्व बयानों के मामलों में विचार किया जाना चाहिये:
- सभी मृत्युपूर्व बयानों के लिये प्राथमिक आवश्यकता यह है कि वे स्वैच्छिक और विश्वसनीय होने चाहिये और ऐसे बयान स्वस्थ मानसिक स्थिति में होने चाहिये।
- सभी मृत्युपूर्व घोषणाएँ सुसंगत होनी चाहिये। अन्य शब्दों में, ऐसे बयानों के बीच विसंगतियाँ इसकी विश्वसनीयता को खत्म के लिये महत्त्वपूर्ण होनी चाहिये।
- जब विभिन्न मृत्युकालीन घोषणाओं के बीच विसंगतियाँ पाई जाती हैं, तो मृत्युकालीन घोषणाओं की सामग्री की पुष्टि के प्रयोजनों के लिये रिकॉर्ड पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों पर विचार किया जा सकता है।
- मृत्युपूर्व बयान के रूप में माने गए बयान की व्याख्या आसपास के तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में की जानी चाहिये।
- प्रत्येक घोषणा की उसके गुण-दोष के आधार पर जाँच की जानी चाहिये। न्यायालय को यह जाँचना होगा कि मामले को आगे बढ़ाने के लिये किस कथन पर भरोसा किया जा सकता है।
- जब विसंगतियाँ हों, तो मजिस्ट्रेट या उच्च अधिकारी द्वारा दर्ज किये गए बयान पर भरोसा किया जा सकता है, सत्यता और संदेह से मुक्त होने के अपरिहार्य गुणों के अधीन।
- विसंगतियों की उपस्थिति में, इस तरह की घोषणा करने वाले व्यक्ति की चिकित्सा फिटनेस, प्रासंगिक समय पर, अन्य कारकों के साथ महत्त्व रखती है, जैसे कि रिश्तेदारों द्वारा दी गई संभावित सीख आदि।
मृत्युपूर्व घोषणा
- अर्थ:
- मृत्युपूर्व घोषणा 'leterm motem' शब्द से बना है, जिसका अर्थ है मृत्यु से पहले कहे गए शब्द।
- मृत्युपूर्व घोषणा एक मरणासन्न व्यक्ति द्वारा उसकी मृत्यु के कारण या संव्यवहार की किसी भी परिस्थिति के बारे में दिया गया बयान है, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई।
- मृतक का मृत्युपूर्व बयान कानून के अनुसार कोई भी दर्ज कर सकता है। हालाँकि, न्यायिक या कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया गया मृत्यु पूर्व बयान अभियोजन मामले को अतिरिक्त शक्ति प्रदान करता है।
- सांविधिक प्रावधान:
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (Indian Evidence Act, 1872 (IEA) की धारा 32 (1) मृत्युपूर्व घोषणा की अवधारणा से संबंधित है।
धारा 32(1) में कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति द्वारा उसकी मृत्यु के कारण के बारे में या संव्यवहार की किसी भी परिस्थिति के बारे में बयान दिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, तो ऐसे मामलों में जहाँ उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्न में आता है, इस तरह के बयान प्रासंगिक हो जाते हैं, भले ही जिस व्यक्ति ने उन्हें बनाया है, वह मृत्यु की उम्मीद के तहत उस समय था या नहीं था, और कार्यवाही की प्रकृति जो भी हो, जिसमें उसकी मृत्यु का कारण प्रश्न में आता है।
- मृत व्यक्ति द्वारा दिया गया बयान साक्ष्य माना जायेगा और न्यायालय में स्वीकार्य होगा।
एकाधिक मृत्युकालीन घोषणाएँ:
- एकाधिक मृत्युपूर्व घोषणाओं के मामलों में निम्नलिखित नियमों पर विचार किया जाना चाहिये:
- सभी मृत्युपूर्व बयानों में नियमितता होनी चाहिये।
- यदि मृत्युपूर्व बयान असंगत हैं, तो न्यायालय मामले के तथ्यों या गवाहों की जाँच करेगा।
संबंधित निर्णयज विधि:
- कमला बनाम पंजाब राज्य (1993) मामले में, उच्चतम न्यायालय ने माना कि मृत्युपूर्व दिया गया बयान दोषसिद्धि का एकमात्र आधार बन सकता है, बशर्ते वह दुर्बलताओं से मुक्त हो और विभिन्न परीक्षणों को पूरा करता हो।
- अमोल सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2008) मामले में, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कई मृत्युपूर्व घोषणाओं के बीच विसंगतियों का आकलन आसपास के तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाना चाहिये।
- लाखन बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2010) मामले में, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि किसी मामले में कई मृत्युकालीन बयान हैं और उनके बीच विसंगतियाँ हैं, तो आमतौर पर, मजिस्ट्रेट जैसे उच्च अधिकारी द्वारा दर्ज किये गए मृत्युपूर्व बयान पर भरोसा किया जा सकता है। बशर्ते कि ऐसी कोई परिस्थिति न हो जो इसकी सत्यता के बारे में किसी संदेह को जन्म दे।
- आशाबाई बनाम महाराष्ट्र राज्य (2013) मामले में, उच्चतम न्यायालय ने माना कि जब कई मृत्युकालीन बयान होते हैं, तो प्रत्येक मृत्युकालीन बयान का अलग से मूल्यांकन और आकलन किया जाना चाहिये और उसके साक्ष्य मूल्य के आधार पर उसकी अपनी योग्यता के आधार पर स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिये और कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। दूसरे में कुछ भिन्नताओं के कारण अस्वीकार कर दिया जायेगा।
आपराधिक कानून
निष्पक्ष सुनवाई
20-Oct-2023
नवीन @ अजय बनाम मध्य प्रदेश राज्य तीन माह के शिशु के अपहरण, बलात्कार और हत्या के आरोप में एक व्यक्ति की दोषसिद्धि और मौत की सजा को पलट दिया गया क्योंकि आरोपी को अपना बचाव करने का उचित मौका नहीं दिया गया है। उच्चतम न्यायालय |
स्रोत: उच्चतम न्यायालय
चर्चा में क्यों?
उच्चतम न्यायालय (SC) ने नवीन @ अजय बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में तीन माह के शिशु के अपहरण, बलात्कार और हत्या के आरोप में एक व्यक्ति की दोषसिद्धि और मौत की सजा को पलट दिया है।
नवीन @ अजय बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले की पृष्ठभूमि
- शिकायतकर्त्ता (सुनील) और उसकी पत्नी इंदौर में गुब्बारे बेचने का व्यवसाय करते थे, उनकी तीन माह और चार दिन की एक बेटी (मृतक) थी।
- वे एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर सो रहे थे और जब वे उठे तो उन्होंने मृतिका को उस स्थान पर नहीं पाया जहाँ वह सो रही थी।
- शिकायतकर्त्ता द्वारा मृतिका के संबंध में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, बाद में एक व्यक्ति ने पुलिस स्टेशन एमजी रोड, इंदौर (एमपी) को सूचित किया कि लगभग तीन माह की लड़की का शव मिला है।
- इसके बाद सुनील मौके पर गया और मृतक की पहचान अपनी बेटी के रूप में की।
- सीसीटीवी फुटेज से साक्ष्य एकत्र करने, आपत्तिजनक वस्तुओं की बरामदगी, रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट आदि सहित जाँच पूरी करने के बाद, आरोप पत्र दायर किया गया था।
- मुकदमे के दौरान रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्यों के आधार पर, जिसमें अभियोजन पक्ष ने 29 गवाहों की परीक्षा की और विशेषज्ञ राय/रासायनिक रिपोर्ट/एफएसएल रिपोर्ट सहित 78 दस्तावेजों को भी साबित किया, ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्त्ता को भारतीय दंड संहिता,1860 (3 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या करने के लिये) की धारा 363, 366-a, 376(a), 376(2)(i), 376(2)(j), 376(2)(k), 2 376(2)(m), 302 और 201, धारा 5 (m), 5 (i) और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO) की धारा 6 के तहत सजा सुनाई।
- सत्र न्यायालय ने मौत की सजा की पुष्टि के लिये दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPc) की धारा 396 के तहत उच्च न्यायालय को संदर्भ भेजा।
- उच्च न्यायालय ने मौत की सजा की पुष्टि की और परिणामस्वरूप अपीलकर्त्ता द्वारा उच्चतम न्यायालय में आपराधिक अपील दायर की गई।
न्यायालय की टिप्पणियाँ
- न्यायालय ने बशीरा बनाम उत्तर प्रदेश (1968) मामले पर ध्यान दिया जिसमें सुनवाई 13 दिनों में की गई थी, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि "हमारी राय में, वकील की नियुक्ति और मुकदमे की शुरुआत के बीच जो समय बीतना चाहिये उसके बारे में कोई कठोर नियम नहीं बनाया जा सकता है लेकिन प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर, सत्र न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि वकील को दिया गया समय बचाव की तैयारी के लिये पर्याप्त है।
- न्यायमूर्ति बी. आर. गवई, पी. एस. नरसिम्हा और प्रशांत कुमार मिश्रा की न्यायपीठ ने माना कि आरोपी को अपना बचाव करने का 'उचित मौका' नहीं दिया गया क्योंकि मुकदमा 23 दिनों में समाप्त हो गया था।
निष्पक्ष सुनवाई
- निष्पक्ष सुनवाई की अवधारणा कानूनी प्रणाली में एक मौलिक सिद्धांत है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि अपराध के आरोपी व्यक्तियों को उसके अपराध या निर्दोषिता का निर्धारण करने के लिये एक उचित और निष्पक्ष प्रक्रिया प्रदान की जाती है। निष्पक्ष सुनवाई के कई प्रमुख घटकों में शामिल हैं:
- निष्पक्ष न्यायाधीश और जूरी: मुकदमे की अध्यक्षता ऐसे न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिये जो निष्पक्ष और पक्षपात रहित हो।
- कानूनी प्रतिनिधित्व: अभियुक्त को कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार है, और यदि वह एक वकील का खर्च वहन नहीं कर सकता है, तो उसे एक वकील उपलब्ध कराया जाना चाहिये। निःशुल्क कानूनी सहायता की अवधारणा भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 39A के तहत प्रदान की गई है।
- निर्दोषिता का अनुमान: दोषी साबित होने तक आरोपी को निर्दोष माना जाता है। उचित संदेह से परे प्रतिवादी के अपराध को स्थापित करने के लिये साक्ष्य का भार अभियोजन पक्ष पर है।
- मौन रहने का अधिकार: आरोपी को मौन रहने और स्वयं को दोषी न ठहराने का अधिकार है। उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध गवाही देने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता। आत्म-अभिशंसन नहीं (No Self-incrimination) के विरुद्ध अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) द्वारा प्रदान किया गया है।
- खुला ट्रायल: अधिकतर मामलों में, सुनवाई खुले न्यायालय में होती है, जिसमें जनता और मीडिया को भाग लेने की अनुमति मिलती है। यह पारदर्शिता यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि न्याय निष्पक्ष रूप से दिया जाये।
- त्वरित सुनवाई का अधिकार: अभियुक्त को कानूनी प्रक्रिया में अनुचित विलंब का सामना नहीं करना चाहिये।
- हुसैनारा खातून बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य (1979) के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने माना कि त्वरित सुनवाई का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है।
- अपील का अधिकार: यदि दोषी ठहराया जाता है, तो आरोपी को आमतौर पर फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार होता है। अपील करने का अधिकार एक नैसर्गिक अधिकार नहीं बल्कि एक वैधानिक अधिकार है।
- दोहरे ख़तरे से सुरक्षा: अभियुक्त पर एक ही अपराध के लिये दो बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, जिससे उसे दोहरे ख़तरे से बचाया जा सके।
- दोहरे खतरे की अवधारणा भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(2) और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 300 के तहत प्रदान की गई है।
आपराधिक कानून
किसी पोस्ट को लाइक करना प्रकाशित करने या प्रसारित करने का कार्य नही है
20-Oct-2023
मोहम्मद इमरान काजी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट को केवल "लाइक" करने की कार्रवाई उक्त पोस्ट को प्रकाशित करने या प्रसारित करने का कार्य नहीं है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय |
स्रोतः इलाहाबाद उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मोहम्मद इमरान काजी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में फैसला सुनाया है कि सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट को केवल "लाइक" करने की कार्रवाई उक्त पोस्ट को प्रकाशित या प्रसारित करने का कार्य नहीं है।
मोहम्मद इमरान काजी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य मामले की पृष्ठभूमि
- आवेदक के खिलाफ आरोप सोशल मीडिया पर उसके उत्तेजक संदेश पोस्ट करने पर केंद्रित था।
- इन संदेशों के कारण मुस्लिम समुदाय के लगभग 600-700 व्यक्ति एकत्रित हो गए, जिन्होंने उचित अनुमति के बिना जुलूस का आयोजन किया। इस अनधिकृत सभा ने शांति और इसके संभावित उल्लंघन के लिये एक महत्त्वपूर्ण जोखिम उत्पन्न किया।
- आगरा में भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 147, 148, 149, धारा 67 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2010 (IT Act) के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था।
- वर्तमान आवेदन विवादित आरोप पत्र को रद्द करने के लिये दायर किया गया है।
न्यायालय की टिप्पणियाँ
- न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की न्यायपीठ ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2010 (IT Act) की धारा 67 में इस्तेमाल की गई भाषा ऐसी सामग्री से संबंधित है, जो "कामुकतापूर्ण या स्वार्थी हित के लिये अपील करने वाली" है, जो यौन रुचि और इच्छा से संबंधित सामग्री पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत देती है।
- नतीजतन, आवेदक का ऐसा कृत्य सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2010 (IT Act) की धारा 67 के दायरे में नहीं आता है, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री के प्रसार के लिये दंड का प्रावधान करता है।
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2010 (IT Act) की धारा
- धारा 67 - इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करने के लिये सजा- जो कोई, इलेक्ट्रॉनिक रूप में, ऐसी सामग्री को प्रकाशित या पारेषित करता है अथवा प्रकाशित या पारेषित कराता है, जो कामोत्तेजक है या जो कामुकता की अपील करती है या यदि इसका प्रभाव ऐसा है जो व्यक्तियों को कलुषित या भ्रष्ट करने का आशय रखती है जो सभी सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसमें अंर्तविष्ट या उसमें आरुढ़ सामग्री को पढ़ने, देखने या सुनने की संभावना है, पहली दोषसिद्धि पर, किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पाँच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जायेगा और दूसरी या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक की हो सकेगी और ज़ुर्माने से भी, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जायेगा ।