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आपराधिक कानून
जमानत देना
02-Nov-2023
मुंशी साह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य। "एक सह-अभियुक्त व्यक्ति को जमानत देना किसी अन्य आरोपी के आत्मसमर्पण पर निर्भर नहीं किया जा सकता है जिसे मुख्य आरोपी के रूप में वर्णित किया गया है।" जस्टिस अनिरुद्ध बोस और बेला एम. त्रिवेदी स्रोत: उच्चतम न्यायालय |
चर्चा में क्यों?
- हाल ही में, मुंशी साह बनाम बिहार राज्य और अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सह-अभियुक्त व्यक्ति को जमानत देने के प्रश्न पर किसी अन्य आरोपी के आत्मसमर्पण पर निर्भर नहीं किया जा सकता है, जिसे मामले में मुख्य आरोपी व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है।
मुंशी साह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- अपीलकर्त्ता उस पति का भाई है जो दहेज़ हत्या के मामले में आरोपी है।
- सह-अभियुक्त होने के नाते अपीलकर्त्ता ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष जमानत याचिका दायर की है।
- वर्तमान अपीलें एक महिला की अप्राकृतिक मौत के मामले से जुड़ी हुयी हैं, जिसके लिये भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 304-B और 120-B के तहत कार्यवाही शुरू की गई है।
- अब पति फरार है और उसकी गिरफ्तारी के बिना ही मुकदमा शुरू हो गया था।
- उच्चतम न्यायालय ने जमानत याचिका मंजूर की।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- जस्टिस अनिरुद्ध बोस और बेला एम. त्रिवेदी की खंडपीठ ने कहा कि सह-अभियुक्त व्यक्ति को जमानत देने के सवाल को किसी अन्य आरोपी के आत्मसमर्पण पर निर्भर नहीं बनाया जा सकता है, जिसे इस मामले में मुख्य आरोपी व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है।
- न्यायालय ने यह भी कहा कि अपीलकर्त्ता को जमानत देने के लिये मृत/सह-अभियुक्त के पति के आत्मसमर्पण की शर्त लगाना और उसके बाद उसका पालन करना आवश्यक नहीं होगा।
इसमें कौन-से विधिक प्रावधान शामिल हैं?
भारतीय दंड संहिता, 1860
- धारा 304-B, IPC:
- यह धारा दहेज़ हत्या से संबंधित है। इसमें वार्णित है कि –
(1) जहाँ किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा की जाती है या उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों में हो जाती है और यह दर्शाया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने, दहेज़ की किसी मांग के लिये, या उसके संबंध में, उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया गया था, तब वहाँ ऐसी मृत्यु को दहेज़ हत्या कहा जाएगा और पति या नातेदार को उसकी मृत्यु करने वाला समझा जाएगा ।
स्पष्टीकरण--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये दहेज़ का वही अर्थ है जो दहेज़ प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) की धारा 2 में है ।
(2) दहेज़ हत्या करने वाला व्यक्ति को कारावास की सजा सुनाई जाएगी जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नही होगी, जो आजीवन कारावास तक हो सकती है।
- दहेज़ हत्या एक संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध है।
- बचनी देवी बनाम हरियाणा राज्य (2011) के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने माना कि संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई भी मांग जो किसी भी तरह से शादी से संबंधित है, तब वह दहेज़ की मांग कहलाती है।
- देवेंदर सिंह और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य (2022) मामले में, उच्चतम न्यायालय ने माना कि आईपीसी की धारा 304B में इस्तेमाल किये गए वाक्यांश 'उसकी मृत्यु से ठीक पहले' की व्याख्या पत्नी की मृत्यु से लगभग पहले की जानी चाहिये , न कि ऐसी मृत्यु से तुरंत पूर्व।
आईपीसी की धारा 120-B:
यह धारा आपराधिक साजिश की सजा से संबंधित है। यह कहती है कि-
भारतीय दंड संहिता की धारा 120B के अनुसार, (1) जो कोई मृत्यु , आजीवन कारावास या दो वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होगा, यदि ऐसे षड्यंत्र के दंड के लिये इस संहिता में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है, तो वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा, जैसे उसने ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया था।(2) जो कोई पूर्वोक्त रूप से दंडनीय अपराध को करने के आपराधिक षड़यंत्र से भिन्न किसी आपराधिक षड़यंत्र में शामिल होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से अधिक की नहीं होगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
आईपीसी की धारा 120A - आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा
भारतीय दंड संहिता की धारा 120A के अनुसार, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति-
(1) कोई अवैध कार्य, अथवा
(2) कोई ऐसा कार्य, जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा, करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षडयंत्र कहलाती है :
परंतु किसी अपराध को करने की सहमति के आलावा कोई सहमति आपराधिक षडयंत्र तब तक न होगी, जब तक कि सहमति के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता ।
स्पष्टीकरण- यह तत्वहीन है कि अवैध कार्य ऐसी सहमति का चरम उद्देश्य है या उस उद्देश्य का आनुषंगिक मात्र है।
सिविल कानून
सीपीसी की धारा 47
02-Nov-2023
प्रदीप मेहरा बनाम हरिजीवन जे. जेठवा निष्पादन न्यायालय डिक्री के पीछे नहीं जा सकता, केवल डिक्री के निष्पादन तक सीमित प्रश्नों पर ही विचार कर सकता है। उच्चतम न्यायालय स्रोत: उच्चतम न्यायालय |
चर्चा में क्यों?
- उच्चतम न्यायालय (SC) ने प्रदीप मेहरा बनाम हरिजीवन जे. जेठवा के मामले में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) की धारा 47 के अनुसार न्यायालय में डिक्री लागू करने में लगने वाले लंबे समय पर अपनी चिंता व्यक्त की है।
प्रदीप मेहरा बनाम हरिजीवन जे. जेठवा मामले की पृष्ठभूमि क्या है?
- अपीलकर्त्ता मकान मालिक (डिक्री धारक) है और प्रतिवादी मुंबई में स्थित एक परिसर में किरायेदार (निर्णीत ऋणी) हैं।
- मकान मालिक, जिसकी उम्र अब तक 70 वर्ष से अधिक हो चुकी है, ने बेदखली के लिये एक मुकदमा दायर किया था जिसके परिणामस्वरूप अंततः 2005 में एक सहमति डिक्री पारित की गई।
- इसमें यह निर्धारित किया गया था कि यदि निर्णय देनदार लगातार दो महीनों तक किराया चुकाने में विफल रहते हैं, तो उन्हें बेदखल किया जा सकता है क्योंकि डिक्री निष्पादन के लिये उत्तरदायी हो जायेगी।
- इसके बाद किरायेदारों ने किराए के भुगतान में चूक की, और डिक्री धारक द्वारा दायर एक आवेदन पर, न्यायालय ने आवेदन को यह कहते हुए अनुमति दे दी कि डिक्री धारक 2013 में बेदखली के डिक्री को निष्पादित करने का हकदार है।
- इस बीच, किसी न किसी कारण से, निष्पादन न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में देरी हुई।
- आदेश के लगभग चार साल बाद, फैसले के देनदारों ने निष्पादन की अनुमति देने वाले आदेश को चुनौती देते हुए निष्पादन न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया और इसकी वैधता के संबंध में अपीलकर्त्ता द्वारा आपत्ति जताई गई।
- निष्पादन न्यायालय ने अपने आदेश में अपीलकर्त्ता की आपत्तियों को स्वीकार कर लिया और माना कि सीपीसी की धारा 47 के प्रावधानों की आड़ में, प्रतिवादी वास्तव में न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दे रहे थे, जो अंतिम रूप ले चुका था।
- इसे प्रतिवादियों द्वारा पुनरीक्षण में चुनौती दी गई, जहाँ इसे खारिज़ कर दिया गया।
- मकान मालिक ने उपरोक्त आदेश के विरुद्ध बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका प्रस्तुत की जिसे खारिज़ कर दिया गया।
- इसलिये, वर्तमान याचिका उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने माना कि निष्पादन न्यायालय को सीधे डिक्री के निष्पादन से संबंधित मामलों को संबोधित करने से प्रतिबंधित किया गया है और उसे डिक्री की खूबियों पर विचार करने से भी रोका गया है।
- उच्चतम न्यायालय ने डिक्री-धारक द्वारा डिक्री को लागू करने में आने वाली कठिनाइयों के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि "धारा 47, सीपीसी के तहत निष्पादन न्यायालय उस न्यायालय के आदेश की वैधता की जाँच नहीं कर सकती जिसने 2013 में डिक्री के निष्पादन की अनुमति दी थी , जब तक कि न्यायालय का आदेश स्वयं अधिकार क्षेत्र से बाहर न हो।
डिक्री धारक कौन है?
- सीपीसी की धारा 2(3) के तहत इस शब्द को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके पक्ष में डिक्री पारित की गई है या निष्पादन योग्य आदेश दिया गया है।
निर्णीत ऋणी कौन होता है?
- निर्णीत ऋणी शब्द को सीपीसी की धारा 2(10) के तहत परिभाषित किया गया है, ऐसे किसी भी व्यक्ति के रूप में जिसके खिलाफ डिक्री पारित की गई है या निष्पादन योग्य आदेश दिया गया है।
निष्पादन के संबंध में सीपीसी के तहत कानूनी प्रावधान क्या है?
धारा 38. यह न्यायालय जिसके द्वारा विक्रियां निष्पादित की जा सकेगी-डिक्री या तो उसे पारित करने वाले न्यायालय द्वारा वा उस न्यायालय द्वारा, जिसे वह निष्पादन के लिये भेजी गई है, निष्पादित की जा सकेगी।
धारा 39. डिक्री का अन्तरण (1) डिक्री पारित करने वाला न्यायालय डिक्रीदार के आवेदन पर उसे सक्षम अधिकारिता वाले अन्य न्यायालय को निष्पादन के लिये भेजेगा :
(क) यदि वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध डिक्री पारित की गई है, ऐसे अन्य न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है या कारवार करता है या अभिलाभ के लिये स्वयं काम करता है अथवा
(ख) यदि ऐसे व्यक्ति की सम्पत्ति जो ऐसी डिक्री की तुष्टि के लिये पर्याप्त हो डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर नहीं है और ऐसे अन्य न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर है, अथवा
(ग) यदि डिक्री उसे पारित करने वाले न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर स्थित स्थावर सम्पत्ति के विक्रय या परिदान का निदेश देती है: अथवा
(घ) यदि डिक्री पारित करने वाला न्यायालय किसी अन्य कारण से जिसे वह लेखबद्ध करेगा, यह विचार करता है कि डिक्री का निष्पादन ऐसे अन्य न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिये ।
(2) डिक्री पारित करने वाला न्यायालय स्वप्रेरणा से उसे सक्षम अधिकारिता वाले किसी भी अधीनस्थ न्यायालय को निष्पादन के लिये भेज सकेगा।
(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिये, किसी न्यायालय को सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय समझा जायेगा यदि, उग न्यायालय को डिक्री के अन्तरण के लिये आवेदन करने के समय, ऐगे न्यायालय को उस बाद का विचारण करने की अधिकारिता होती जिसमें ऐसे डिक्री पारित की गई थी।
(4) इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि वह उस न्यायालय को, जिसने डिक्री पारित की है, अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर ऐसी डिक्री को किसी व्यक्ति या गपनि के विरुद्ध निष्पादन के लिये प्राधिकृत करती है।
धारा 40 - किसी अन्य राज्य के न्यायालय को डिक्री का अन्तरण जहाँ डिक्री किसी अन्य राज्य में निष्पादन के लिये भेजी जाती है।
वहाँ वह ऐसे न्यायालय को भेजी जायेगी, और ऐसी रीति से निष्पादित की जायेगी जो उस राज्य में प्रवृत नियमों द्वारा विहित की जाये।
धारा 47 - प्रश्न जिनका अवधारण डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा-(1) वे सभी प्रश्न, जो उस बाद के पक्षकारों के या उनके प्रतिनिधियों के बीच पैदा होते हैं, जिसमें डिक्री पारित की गई थी और जो डिक्री के निष्पादन, उन्मोचन या तुष्टि से संबंधित है, डिक्री का निष्पादन करने वाले न्यायालय द्वारा, न कि पृथक् वाद द्वारा, अवधारित किये जाएँगे।
(3) जहाँ यह प्रश्न पैदा होता है कि कोई व्यक्ति किसी पक्षकार का प्रतिनिधि है या नहीं है वहाँ ऐसा प्रश्न उस न्यायालय द्वारा इस धारा के प्रयोजनों के लिये अवधारित किया जायेगा।
स्पष्टीकरण।—वह वादी जिसका बाद खारिज़ हो चुका है और वह प्रतिवादी जिसके विरुद्ध बाद खारिज़ हो चुका है इस धारा के प्रयोजनों के लिये बाद के पक्षकार हैं।
स्पष्टीकरण 2(क) डिक्री के निष्पादन के लिये विक्रय में सम्पत्ति का क्रेता इस धारा के प्रयोजनों के लिये उस बाद का पक्षकार समझा जायेगा जिसमें वह डिक्री पारित की गई है और
(ख) ऐसी सम्पति के क्रेता को या उसके प्रतिनिधि को कब्जा देने से संबंधित सभी प्रश्न इस धारा के अर्थ में डिक्री के निष्पादन, उन्मोचन या उसकी दृष्टि से संबंधित प्रश्न समझे जाएँगे।
पारिवारिक कानून
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 19
02-Nov-2023
श्रीमती आदित्य रस्तोगी बनाम अनुभव वर्मा "हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 19, किसी स्थान की आकस्मिक यात्रा तलाक की कार्यवाही पर फैसला करने के लिये उस क्षेत्र के न्यायालय को अधिकार क्षेत्र नहीं देगी।" जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और सैयद आफताब हुसैन स्रोतः इलाहाबाद उच्च न्यायालय |
चर्चा में क्यों?
हाल ही में, श्रीमती आदित्य रस्तोगी बनाम अनुभव वर्मा के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 19 में इस्तेमाल किया गया शब्द इस अधिनियम के तहत परिभाषित नहीं है, और इसलिये किसी स्थान पर आकस्मिक यात्रा उस क्षेत्र में न्यायालय को तलाक की कार्यवाही पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र नहीं देगी।
श्रीमती आदित्य रस्तोगी बनाम अनुभव वर्मा मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली अपीलकर्त्ता ने भारत में अपनी छोटी यात्रा के दौरान तलाक की कार्यवाही शुरू की है।
- फैमिली कोर्ट के समक्ष, अपीलकर्त्ता ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (HMA) की धारा 13 के तहत एक आवेदन दायर किया।
- फैमिली कोर्ट ने आवेदन को खारिज़ कर दिया क्योंकि वर्तमान अपीलकर्त्ता द्वारा शुरू की गई कार्यवाही क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार में कमी थी।
- इसके बाद, वर्तमान अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी जिसे बाद में न्यायालय ने खारिज़ कर दिया था।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति सैयद आफताब हुसैन रिज़वी की पीठ ने कहा कि 'निवास' शब्द हालाँकि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (HMA) के तहत परिभाषित नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले स्थान की आकस्मिक यात्रा से अधिक को दर्शाता है जहाँ तलाक की कार्यवाही शुरू की जा सकती है।
- न्यायालय ने यह कहा कि एक बार जब अपीलकर्त्ता को यह स्वीकार हो जाता है कि वह परिस्थितिवश ऑस्ट्रेलिया में निवास कर रही है, तो कानून में यह स्थिति बनाए रखनी होगी कि वह परिवार न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में नहीं रह रही है।
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (HMA) की धारा 19 क्या है?
- इस धारा में उन न्यायालयों के संबंध में प्रावधान शामिल हैं जिनमें याचिका प्रस्तुत की जायेगी। यह प्रकट करता है कि –
धारा 19. वह न्यायालय जिसमें अर्जी उपस्थापित की जायेगी-इस अधिनियम के अधीन हर अर्जी उस ज़िला न्यायालय के समक्ष पेश की जायेगी जिसकी मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर-
(I) विवाह का अनुष्ठान हुआ था; या
(II) प्रत्यर्थी, अर्जी के पेश किये जाने के समय, निवास करता है; या
(III) विवाह के पक्षकारों ने अंतिम बार एक साथ निवास किया था; या
(IIIक) यदि पत्नी अर्जीदार है तो जहाँ वह अर्जी पेश किये जाने के समय निवास कर रही है, या
(IV) अर्जीदार के अर्जी पेश किये जाने के समय निवास कर रहा है, यह ऐसे मामले में, जिसमें प्रत्यर्थी उस समय ऐसे राज्यक्षेत्र के बाहर निवास कर रहा है जिस पर इस अधिनियम का विस्तार है अथवा वह जीवित है या नहीं इसके बारे में सात वर्ष या उस से अधिक की कालावधि के भीतर उन्होंने कुछ नहीं सुना है, जिन्होंने उसके बारे, में, यदि वह जीवित होता तो, स्वभाविकतया सुना होता।
- हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 19 काफी उदार प्रावधान है क्योंकि यह दोनों पक्षों को वैवाहिक याचिका लड़ने की सुविधा प्रदान करती है।
- इस खंड के खंड (ii) में प्रयुक्त निवास शब्द वास्तविक निवास स्थान का प्रतिनिधित्व करता है, न कि कानूनी या निर्माणाधीन निवास का।
महादेवी बनाम एन.एन. सिरथिया (1973), के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 19 निवास की अवधि से संबंधित नहीं है। यहाँ तक कि एक छोटा-सा निवास भी न्यायालय को याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र देने के लिये पर्याप्त हो सकता है। यदि पति-पत्नी एक ही निवास में एक साथ रहते थे, तो उन्हें एक साथ निवास माना जाना चाहिये। इस प्रकार, निवास का तथ्य महत्त्वपूर्ण है न कि निवास का उद्देश्य।