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आपराधिक कानून
यौन उत्पीड़न के मामलों में एक व्यापक संदर्भ
08-Nov-2023
भारत संघ एवं अन्य बनाम दिलीप पॉल "यौन उत्पीड़न के आरोपों पर मामले के व्यापक संदर्भ में विचार किया जाना चाहिये "। सीजेआई डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा |
स्रोत: उच्चतम न्यायालय
चर्चा में क्यों?
हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने भारत संघ और अन्य बनाम दिलीप पॉल ने कहा कि यौन उत्पीड़न के आरोपों पर मामले के व्यापक संदर्भ में विचार किया जाना चाहिये और केवल प्रक्रियात्मक उल्लंघन के आधार पर निर्णय नहीं लिया जाना चाहिये ।
भारत संघ एवं अन्य बनाम दिलीप पॉल मामले की पृष्ठभूमि:
- यहाँ प्रतिवादी असम राज्य में सेवा चयन बोर्ड के कार्यालय के स्थानीय प्रमुख के रूप में कार्यरत था।
- उसी कार्यालय में, एक महिला कर्मचारी फील्ड असिस्टेंट के रूप में कार्यरत थी जिसने प्रतिवादी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज़ कराई थी।
- पहली शिकायत 30 अगस्त, 2011 को दर्ज़ की गई थी जिसे शुरू में महानिरीक्षक (आईजी) को प्रस्तुत किया गया था और बाद में राष्ट्रीय महिला अधिकार आयोग, नई दिल्ली के अध्यक्ष सहित कई अधिकारियों को मामला भेज दिया गया था।
- 18 सितंबर 2012 को, शिकायतकर्त्ता ने फैक्स के माध्यम से प्रतिवादी के खिलाफ अतिरिक्त आरोपों वाली दूसरी शिकायत प्रस्तुत की।
- दो प्रारंभिक जाँच, एक तथ्य-अन्वेषण जाँच और एक फ्रंटियर शिकायत समिति की जाँच, आरोपों को साबित करने में विफल रही।
- इसके बाद केंद्रीय शिकायत समिति ने जाँच की।
- केंद्रीय शिकायत समिति ने प्रतिवादी को यौन उत्पीड़न का दोषी पाया।
- केंद्रीय शिकायत समिति की जाँच को रद्द करने के उद्देश्य से, प्रतिवादी ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) से संपर्क किया।
- चूँकि अनुशासनात्मक कार्यवाही अभी भी लंबित थी, कैट ने केंद्रीय शिकायत समिति की जाँच के संबंध में राय व्यक्त करने से परहेज़ किया।
- इसके बाद, प्रतिवादी ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की।
- उच्च न्यायालय (HC) ने कहा कि केंद्रीय शिकायत समिति का अधिकार क्षेत्र शिकायतकर्त्ता द्वारा दायर की गई पहली शिकायत तक ही सीमित था, और उसे दूसरी शिकायत में लगाए गए आरोपों पर विचार नहीं करना चाहिये था।
- इससे व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई।
- उच्च न्यायालय (HC) के फैसले को उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया।
न्यायालय की टिप्पणियाँ:
- भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि यौन उत्पीड़न के आरोपों पर मामले के व्यापक संदर्भ में विचार किया जाना चाहिये और केवल प्रक्रियात्मक उल्लंघन के आधार पर निर्णय नहीं लिया जाना चाहिये ।
- न्यायालय ने ऐसे मामलों की समीक्षा करते समय महत्त्वहीन विसंगतियों या अति-तकनीकिताओं से प्रभावित न होने के महत्त्व को रेखांकित किया। इसने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस प्रकृति के आरोपों पर पूरे मामले के व्यापक संदर्भ में विचार किया जाना चाहिये । न्यायालय ने कदाचार के प्रत्येक आरोपी के प्रति अनुचित सहानुभूति या उदारता दिखाने के प्रति भी आगाह किया।
- न्यायालय ने ऐसे मामलों में उच्च न्यायालय के सीमित क्षेत्राधिकार पर भी प्रकाश डाला। इसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य नहीं करना चाहिये या अपने स्वयं के निष्कर्षों को अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निष्कर्षों से प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिये ।
- न्यायालय ने यह भी कहा कि केवल प्रक्रियात्मक नियम के उल्लंघन के मामले में, प्रतिवादी पर कोई पूर्वाग्रह उत्पन्न होने का दावा नहीं किया जा सकता है, भले ही यह मान लिया जाए कि उसे दूसरी शिकायत के लिये दोषी मानने के लिये नहीं कहा गया था। उच्चतम न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय ने न्यायालय द्वारा स्थापित सिद्धांतों की अनदेखी की है और अनुशासनात्मक प्राधिकारी के दंड आदेश को अनुचित रूप से रद्द कर दिया है।
यौन उत्पीड़न क्या है?
- यौन उत्पीड़न एक व्यापक और गहरी जड़ें जमा चुका मुद्दा है जिसने दुनिया भर के समाजों को त्रस्त कर दिया है।
- यौन उत्पीड़न महिला के मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। इसका अर्थ प्रकृति का कोई भी अवांछित आचरण है
- भारत में, यह गंभीर चिंता का विषय रहा है, और यौन उत्पीड़न से निपटने के लिये कानूनों का विकास इस समस्या के समाधान के प्रति देश की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है।
- भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 354a यौन उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न के लिये सजा से संबंधित है। यह कहती है कि-
(1) ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित में से कोई भी कार्य कर रहा है-
- किसी महिला को गलत या दुर्भावनापूर्ण इरादे से छूना जिसमें स्पष्ट यौन प्रस्ताव शामिल हैं
- किसी महिला की सहमति के बिना जबरन अश्लील या सेक्सुअल सामग्री दिखाना।
- मैथुन(सेक्स) के लिये माँग या अनुरोध।
- किसी महिला पर अभद्र या कामुक टिप्पणियाँ करना।
ऐसा व्यक्ति यौन उत्पीड़न के अपराध का दोषी होगा।
(2) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) के खंड (i) या खंड (ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट अपराध करता है, उसे एक ऐसी अवधि के लिये कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों लगाया जा सकता है।
(3) कोई भी व्यक्ति जो उप-धारा (1) के खंड (iv) में निर्दिष्ट अपराध करता है, उसे किसी एक ऐसी अवधि के लिये कारावास, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
- कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के बढ़ते सामाजिक खतरे के खिलाफ निर्णायक मोड़ विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य (1997) के मामले में उच्चतम न्यायालय के पथप्रदर्शक फैसले में खोजा जा सकता है।
- इस मामले में, उच्चतम न्यायालय ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को महिला के समानता और सम्मान के मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना।
आपराधिक कानून
मृत्युपूर्व घोषणा का अंतर्निहित मूल्य
08-Nov-2023
मंजूनाथ बनाम कर्नाटक राज्य "मृत्यु पूर्व बयान दर्ज़ कराने वाले व्यक्ति की जाँच जरूरी है।" न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति संजय करोल |
स्रोत: उच्चतम न्यायालय
चर्चा में क्यों?
हाल ही में, मंजूनाथ बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने मृत्युपूर्व बयान के अंतर्निहित मूल्य को मान्यता दी और माना कि मृत्युपूर्व बयान दर्ज़ करने वाले व्यक्ति की जाँच आवश्यक है।
मंजूनाथ बनाम कर्नाटक राज्य मामले की पृष्ठभूमि:
- 6 अगस्त 1997 को, मृतक बायरेगौड़ा और उनके भाई काम करने के लिये खेतों में गए थे, जब कथित तौर पर सभी आरोपी क्लब, लोहे की रॉड और चॉपर जैसे हथियारों से लैस होकर आए और उन्हें धमकी दी।
- ट्रायल कोर्ट ने सभी 29 आरोपियों को बरी कर दिया।
- अपील में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 6 आरोपियों के खिलाफ स्पष्ट मामला पाया और उन्हें भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 304 के तहत दोषी ठहराया और 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, जबकि बाकी की दोषमुक्ति को बरकरार रखा।
- उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की गई।
- उच्चतम न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
न्यायालय की टिप्पणियाँ:
- न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने मृत्यु पूर्व बयान के अंतर्निहित मूल्य को मान्यता दी, लेकिन कई गंभीर मुद्दे पाये जो इस विशेष मामले में साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल की गई घोषणा की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा करते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि मृत्यु पूर्व बयान दर्ज़ कराने वाले व्यक्ति की परीक्षा जरूरी है।
- न्यायालय ने आगे कहा कि मृत्यु पूर्व दिया गया बयान, हालांकि निस्संदेह साक्ष्य का एक ठोस अंश है जिस पर भरोसा किया जा सकता है, वर्तमान तथ्यों में इसे निरर्थक बना दिया गया है क्योंकि जिस व्यक्ति ने इस तरह का बयान दर्ज़ किया था, उसकी जाँच नहीं की गई थी, न ही पुलिस अधिकारी ने इसका समर्थन किया था। उक्त दस्तावेज़ में इस बात का विवरण है कि घोषणा को किसने नोट किया।
मृत्यु पूर्व घोषणा क्या है?
के बारे में:
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (IEA) की धारा 32 मृत्युपूर्व घोषणा की अवधारणा से संबंधित है।
- यह धारा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिये गए प्रासंगिक तथ्य के लिखित या मौखिक बयानों से संबंधित है जो मर चुका है या जिसका पता नहीं लगाया जा सकता है।
- मृत्युपूर्व घोषणा पत्र "नेमो मोरीटुरस प्रेसुमितूर मेंटर" (“nemo moriturus praesumitur mentire”) के सिद्धांत पर आधारित है जिसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति अपने निर्माता से मुँह में झूठ लेकर नहीं मिलेगा।
- किसी बयान को मृत्युपूर्व बयान कहा जाना चाहिये और इस तरह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (IEA) की धारा 32 के तहत स्वीकार्य होना चाहिये , चर्चा की गई या प्रकट की गई परिस्थितियों का वास्तविक घटना से कुछ निकटतम संबंध होना चाहिये ।
- यह धारा सुनी-सुनाई बातों के नियम का अपवाद है और मरने वाले व्यक्ति के बयान को स्वीकार्य बनाती है, चाहे मौत हत्या हो या आत्महत्या, बशर्ते बयान मौत के कारण से संबंधित हो, या मौत की वजह बनने वाली परिस्थितियों को प्रदर्शित करता हो।
संबंधित निर्णयज विधि:
- शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य (1984), उच्चतम न्यायालय ने माना कि निकटता का परीक्षण सभी मामलों में सख्ती से लागू नहीं किया जा सकता है। उसका मानना था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (IEA) की धारा 32 की व्यापक व्याख्या भारतीय समाज की विविध प्रकृति और चरित्र को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, जिसका लक्ष्य अन्याय को रोकना है।
- पानीबेन बनाम गुजरात राज्य (1992), उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि मृतक का बयान ट्यूशन, प्रोत्साहन या कल्पना का परिणाम नहीं था।
- अमोल सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2008), उच्चतम न्यायालय ने माना कि मृत्यु पूर्व दिये गए बयानों की बहुलता नहीं बल्कि उनकी विश्वसनीयता अभियोजन मामले में वजन बढ़ाती है। यदि मृत्यु पूर्व दिया गया बयान स्वैच्छिक, विश्वसनीय और स्वस्थ मानसिक स्थिति में दिया गया पाया जाता है, तो उस पर बिना किसी पुष्टि के भरोसा किया जा सकता है।
आपराधिक कानून
हथियार की बरामदगी
08-Nov-2023
मंजूनाथ बनाम कर्नाटक राज्य जब आम जनता के लिये सुलभ स्थानों पर आपत्तिजनक वस्तुएँ पाई जाती हैं, तो उन्हें दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं बनाया जाना चाहिये । उच्चतम न्यायालय |
स्रोत: उच्चतम न्यायालय
चर्चा में क्यों?
हाल ही में, उच्चतम न्यायालय (SC) ने माना कि जब आम जनता के लिये सुलभ स्थानों पर आपत्तिजनक वस्तुएँ पाई जाती हैं, तो उन्हें मंजूनाथ बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में आरोपी के अपराध को स्थापित करने का एकमात्र आधार नहीं होना चाहिये ।
मंजूनाथ बनाम कर्नाटक राज्य मामले की पृष्ठभूमि:
- मृतक, बायरेगौड़ा और उसके भाई काम करने के लिये खेतों में गए थे।
- कथित तौर पर, आरोपी क्लब, लोहे की रॉड और चॉपर जैसे हथियारों से लैस होकर आए और उन्हें धमकी दी।
- दोनों भाई भागने में सफल रहे लेकिन जब मृतक ऐसा करने का प्रयास कर रहा था, तो आरोपियों ने उस पर लोहे की रॉड और चॉपर से गंभीर हमला किया।
- मृतक को तत्काल चिकित्सा उपचार दिया गया और पुलिस को तुरंत सूचित किया गया जिसके परिणामस्वरूप प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज़ की गई।
- उचित जाँच के बाद, चालान दायर किया गया, और मामला अतिरिक्त सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया और भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 149 के साथ पठित धारा 120 b, 143, 447, 302 के तहत आरोप तय किये गए।
- आरोपियों ने अपने खिलाफ आरोपों से इनकार किया और मुकदमे का दावा किया।
- ट्रायल कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि परस्पर जुड़ी परिस्थितियाँ उचित संदेह से परे आरोपी के अपराध को निश्चित रूप से और ठोस रूप से स्थापित करने के लिये अपर्याप्त थीं।
- हथियारों की बरामदगी के मुद्दे पर, न्यायालय ने कहा कि यद्यपि हथियार आरोपी व्यक्तियों के कहने पर बरामद किये गए थे, लेकिन इस आधार पर जब्ती की सत्यता पर संदेह पैदा होता है कि हथियार आम पहुँच वाले स्थान से बरामद किये गए थे। और उन स्थानों से जहाँ अन्य लोग भी रहते थे।
- बरी किये गए लोगों से व्यथित राज्य ने कर्नाटक उच्च न्यायालय (SC) में अपील की।
- उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दिये गए बरी करने के फैसले को पलट दिया और आईपीसी की धारा 304 भाग II के तहत अपराध के लिये अपीलकर्त्ताओं को सजा सुनाकर इसे पलट दिया।
- इसलिये, वर्तमान अपील उच्चतम न्यायालय में की गई थी।
न्यायालय की टिप्पणियाँ:
- न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति संजय करोल ने एक अपील पर सुनवाई करते हुए निम्नलिखित मामले पर भरोसा किया:
मोहम्मद इनायतुल्ला बनाम महाराष्ट्र राज्य (1976) मामले में, उच्चतम न्यायालय ने निर्देशित किया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (IEA) की धारा 27 को लागू करने के लिये निम्नलिखित सुनिश्चित किया जाना चाहिये :
- किसी तथ्य की खोज किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति से मिली जानकारी के परिणामस्वरूप होनी चाहिये ।
- ऐसे तथ्य की खोज को खारिज़ किया जाना चाहिये ।
- सूचना प्राप्त होने के समय आरोपी पुलिस हिरासत में होना चाहिये ।
- न्यायालय ने यह भी कहा कि केवल "इतनी ही जानकारी" जो स्पष्ट रूप से खोज़े गए तथ्यों से संबंधित है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (IEA) की धारा 27 के तहत स्वीकार्य है।
वर्तमान मामले में न्यायालय ने कहा, "हम, इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि लाठी, चाहे बांस हो या अन्य, ग्रामीण जीवन में आम वस्तुएँ हैं, और इसलिये, ऐसी वस्तुएँ, शायद ही सामान्य से बाहर हों, और वह भी सार्वजनिक पहुँच वाले स्थानों पर पाये जाने पर इसका उपयोग आरोपी व्यक्तियों पर अपराध का दबाव डालने के लिये नहीं किया जा सकता है।'' और आरोपी को बरी कर दिया।
इसमें शामिल कानूनी प्रावधान:
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (IEA) की धारा 27:
धारा 27 - अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी-परन्तु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से, जो पुलिस आफिसर की अभिरक्षा में हो, प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप उसका पता चला है, तब ऐसी जानकारी में से, उतना चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं, जितनी एतत् द्वारा पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया संबंधित है, साबित की जा सकेगी।
- इसमें कहा गया है कि जब किसी आरोपी व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी के परिणामस्वरूप कुछ पता चलता है, तो इस जानकारी के परिणामस्वरूप पाया गया कोई भी तथ्य न्यायालय में प्रासंगिक माना जाता है।
- यह धारा अनिवार्य रूप से उन तथ्यों या वस्तुओं की स्वीकार्यता की अनुमति देती है जो किसी जाँच या ट्रायल के दौरान अभियुक्त द्वारा प्रदान की गई जानकारी या प्रकटीकरण के माध्यम से पाये गए हैं।
- उच्चतम न्यायालय ने पहले राजेश बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2023) के मामले में कहा था कि धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की प्रयोज्यता के लिये, दो आवश्यक शर्तें पूरी होनी चाहिये :
- व्यक्ति को 'किसी भी अपराध का आरोपी' होना चाहिये, और
- स्वीकारोक्ति के समय उन्हें 'पुलिस हिरासत' में होना चाहिये ।