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आपराधिक कानून
नये आपराधिक कानून और CrPC के तहत ज़मानत
27-Feb-2024
हिमांशु शर्मा बनाम भारत संघ "यह एक स्थापित कानून है कि एकल न्यायाधीश द्वारा ज़मानत देने के फैसले और आदेश की समीक्षा उसी अदालत के एकल न्यायाधीश द्वारा नहीं की जा सकती है जो ऐसा निर्णय एवं आदेश पारित करता है।” |
स्रोत: उच्चतम न्यायालय
चर्चा में क्यों?
हाल ही में, न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि यह एक स्थापित कानून है कि एकल न्यायाधीश द्वारा ज़मानत देने के फैसले और आदेश की उसी अदालत के एकल न्यायाधीश द्वारा समीक्षा नहीं की जा सकती है जो इस तरह का निर्णय एवं आदेश पारित करता है।
- उपरोक्त टिप्पणी हिमांशु शर्मा बनाम भारत संघ के मामले में की गई थी।
हिमांशु शर्मा बनाम भारत संघ मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- अपील में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ के एकल न्यायाधीश के 12 दिसंबर, 2023 के आदेशों को चुनौती दी गई है।
- न्यायाधीश ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 439(2) के तहत अपीलकर्ताओं को दी गई ज़मानत रद्द कर दी।
- अपीलकर्त्ताओं को भारतीय दण्ड संहिता, 1960 (IPC), और शस्त्र अधिनियम के तहत विभिन्न अपराधों के लिये गिरफ्तार किया गया था।
- उन्हें केवल सह-अभियुक्तों द्वारा दिये गए इकबालिया बयानों के आधार पर फँसाया गया था।
- मूल ज़मानत 8 सितंबर, 2022 और 14 सितंबर, 2022 को एक अलग एकल न्यायाधीश द्वारा दी गई थी।
- राज्य ने अपीलकर्त्ताओं की गंभीर अपराधों में संभावित संलिप्तता का हवाला देते हुए ज़मानत रद्द करने की मांग की।
- अपीलकर्त्ता ने यह कहते हुए उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की कि मामले की कमियों का आकलन करके ज़मानत रद्द करने का निर्णय अनुचित और न्यायिक अनुचितता का कार्य था।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- अदालत ने इस सुस्थापित सिद्धांत पर ज़ोर दिया कि ज़मानत देने और उसे रद्द करने के विचार अलग-अलग हैं।
- इसमें कहा गया है कि ज़मानत केवल विशिष्ट परिस्थितियों में ही रद्द की जा सकती है, जिसमें स्वतंत्रता का दुरुपयोग, ज़मानत शर्तों का उल्लंघन, वैधानिक प्रावधानों की अनदेखी, या गलत बयानी या धोखाधड़ी शामिल हैं।
- अदालत ने ज़मानत रद्द करने की अर्ज़ी की सुनवाई एक अलग एकल न्यायाधीश द्वारा किये जाने की क्षेत्राधिकार संबंधी अनुचितता पर चिंता व्यक्त की।
- इसमें कहा गया कि रद्दीकरण ने मुकदमे की प्रगति की अनदेखी की और निष्कर्ष निकाला कि ज़मानत रद्द करने के आदेश पूरी तरह से अवैध थे और उसे रद्द कर दिया गया।
- नतीजतन, अपीलें स्वीकार कर ली गईं।
नए आपराधिक कानून और CrPC में ज़मानत की अवधारणा क्या है?
- अवधारणा:
- CrPC और BNSS के भीतर ज़मानत एक कानूनी प्रावधान है जो सुरक्षा जमा करने पर मुकदमे या अपील के लंबित रहने तक जेल से रिहाई की सुविधा प्रदान करता है।
- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 436 में कहा गया है कि CrPC के तहत एक ज़मानती अपराध के आरोपी व्यक्ति को ज़मानत दी जा सकती है। दूसरी ओर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 437 में कहा गया है कि गैर-ज़मानती अपराधों में आरोपी को ज़मानत का अधिकार नहीं है। गैर-ज़मानती अपराधों के मामले में ज़मानत देना अदालत का विवेकाधिकार है।
- राजस्थान राज्य बनाम बालचंद (1977) के मामले में, न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्णा अय्यर ने कहा कि मूल नियम ज़मानत है, जेल नहीं। यह एक अवधारणा को संदर्भित करता है जो यह है कि 'ज़मानत एक अधिकार है और जेल एक अपवाद है'।
- उच्च न्यायालय की ज़मानत देने की शक्ति:
- प्रावधान:
- CrPC की धारा 439(1) के तहत उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय के पास ज़मानत देने का अधिकार है।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 483 ज़मानत देने के लिये उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय की इन विशेष शक्तियों को शामिल करती है।
- ज़मानत प्रदान करना:
- एक उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय निर्देश दे सकता है:
- किसी अपराध के आरोपी और हिरासत में रहे किसी भी व्यक्ति को ज़मानत पर रिहा करना।
- CrPC की धारा 437(3) के तहत कुछ निर्दिष्ट अपराधों के लिये शर्तें लागू करना।
- किसी व्यक्ति को ज़मानत पर रिहा करते समय मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित शर्तों में संशोधन या उन्हें रद्द करना।
- एक उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय निर्देश दे सकता है:
- ज़मानत रद्द करना:
- धारा 439(2) उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय को अध्याय XXXIII के तहत पहले ज़मानत पर रिहा किये गए व्यक्तियों की गिरफ्तारी का आदेश देने का अधिकार देता है।
- प्रावधान:
- अग्रिम ज़मानत:
- प्रावधान
- यह एक कानूनी प्रावधान है जो आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार होने से पहले ज़मानत हेतु आवेदन करने की अनुमति देता है। भारत में पूर्व-गिरफ्तारी ज़मानत का प्रावधान दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 में किया गया है। इसे केवल सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा दिया जाता है।
- यह प्रावधान BNSS की धारा 482 में अंतर्निहित है।
- इसमें कहा गया है कि, जहाँ किसी व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसे गैर ज़मानती अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है, वह इस धारा के तहत निर्देश के लिये उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में आवेदन कर सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसे ज़मानत पर रिहा कर दिया जाएगा।
- पात्रता:
- आरोप, शत्रुता, या गलत गिरफ्तारी की आशंका वाला कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है।
- मध्य प्रदेश राज्य बनाम प्रदीप शर्मा (2013) मामले में, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि "जब कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ वारंट जारी किया गया था और वह वारंट के निष्पादन से बचने के लिये फरार है या खुद को छुपा रहा है और CrPC की धारा 82 के संदर्भ में घोषित अपराधी घोषित किया गया है, वह अग्रिम ज़मानत की राहत का हकदार नहीं है”।
- कारक:
- आरोप की प्रकृति और गंभीरता;
- आवेदक का पूर्ववृत्त;
- आवेदक के न्याय से भागने की संभावना; और
- जहाँ आवेदक को घायल करने या उसे गिरफ्तार करके अपमानित करने के उद्देश्य से आरोप लगाया गया है, तो या तो आवेदन को तुरंत खारिज़ कर दे या अग्रिम ज़मानत देने के लिये अंतरिम आदेश जारी करे।
- प्रावधान
- अनिवार्य ज़मानत:
- यदि CrPC की धारा 167 (2) के तहत जाँच निर्धारित अवधि से आगे बढ़ती है तो मजिस्ट्रेट ज़मानत देने के हकदार है। 'करूँगा' शब्द का उपयोग इस धारा के तहत ज़मानत देना अनिवार्य बनाता है।
- इसे डिफॉल्ट ज़मानत के नाम से भी जाना जाता है।
- यदि निर्दिष्ट अवधि के भीतर जाँच पूरी नहीं होती है तो आरोपी ज़मानत का हकदार है।
- BNSS की धारा 187 इस प्रावधान को शामिल करती है।
आपराधिक कानून
स्मृति ताज़ा करना
27-Feb-2024
शैलेश कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य “जब कोई पुलिस अधिकारी स्मृति को ताज़ा करने के लिये केस डायरी का हवाला देता है, तो आरोपी को IEA की धारा 145 या धारा 161 के तहत अधिकार प्राप्त हैं।” जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और एस.वी.एन. भट्टी |
स्रोत: उच्चतम न्यायालय
चर्चा में क्यों?
हाल ही में, जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत आरोपी केस डायरी के संदर्भ में पुलिस अधिकारी की प्रतिपरीक्षा करा सकता है यदि पुलिस अधिकारी ने उस केस डायरी का उपयोग अपनी स्मृति को ताज़ा करने के लिये किया है।
- उपरोक्त टिप्पणी शैलेश कुमार बनाम यू.पी. राज्य के मामले में की गई थी।
शैलेश कुमार बनाम यूपी राज्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- यह मामला वित्तीय विवाद को लेकर अपीलकर्ता द्वारा हमला किये जाने के बाद 21 जून, 1992 को हुई गजेंद्र सिंह की दुखद मौत के इर्द-गिर्द घूमता है।
- अपीलकर्ता द्वारा गजेंद्र पर चाकू से हमला किया गया, जिससे उसकी छाती और पेट पर चोटें आईं।
- प्रारंभिक चिकित्सा उपचार और उसके बाद दूसरे अस्पताल में स्थानांतरण, साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने में देरी से जाँच की शुचिता पर सवाल उठे।
- गवाहों की गवाही में विसंगतियों, केस डायरी (अभियोग दैनिकी) में हेरफेर और हमले के पीछे के उद्देश्यों के बारे में संदेह ने मुकदमे को और अधिक जटिल बना दिया।
- वाहन की बरामदगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे सबूतों पर निर्भरता के बावजूद, बचाव पक्ष ने अपीलकर्ता को बरी करने की वकालत करते हुए जाँच और गवाह विवरण में प्रमुख कमियों को उजागर किया।
- केस डायरी के संबंध में मुख्य विवाद समय, तारीख और पर्याप्त विवरण जैसे महत्त्वपूर्ण विवरणों की अनुपस्थिति के इर्द-गिर्द घूमता है, जिससे एक अपर्याप्त जाँच का संकेत मिलता है।
- अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि न्यायालयों ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1872 (CrPC) की धारा 172 तथा IEA की धारा 145, 161 और 165 के महत्त्व को नज़रअंदाज कर दिया, जिससे सही रिकॉर्ड बनाए रखने के महत्त्व को बल मिलता है।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जब कोई पुलिस अधिकारी स्मृति को ताज़ा करने के लिये केस डायरी का हवाला देता है, तो आरोपी के पास IEA की धारा 145 या धारा 161 के तहत प्रासंगिक भागों के तहत कुछ अधिकार रहते हैं।
- CrPC की धारा 172(3) में स्पष्ट रूप से धारा 145 और 161 का उल्लेख है, जो आरोपियों को लाभ पहुँचाती है।
- इस प्रकार, आरोपी को स्मृति ताज़ा करने के लिये उपयोग की जाने वाली केस डायरी की सामग्री के संबंध में पुलिस अधिकारी की प्रतिपरीक्षा (cross-examine) करने का अधिकार है।
- हालाँकि, डायरी अवलोकन तक सीमित नहीं है, लेकिन धारा 161 इसकी अनुमति देती है।
- इसी तरह, यदि न्यायालय पुलिस अधिकारी का खंडन करने के लिये केस डायरी का उपयोग करता है, तो आरोपी प्रासंगिक बयानों की जाँच और प्रतिपरीक्षा कर सकता है।
- यह अधिकार साक्ष्य अधिनियम की धारा 145, 161 और CrPC की धारा 172(3) के अनुरूप है।
- न्यायालय ने बालकराम बनाम उत्तराखंड राज्य (2017) का हवाला दिया जहाँ उच्चतम न्यायालय ने कहा,
- यदि पुलिस अधिकारी अपनी स्मृति को ताज़ा करने के लिये डायरी की प्रविष्टियों का उपयोग करता है या यदि न्यायालय ऐसे पुलिस अधिकारी का खंडन करने के उद्देश्य से उनका उपयोग करता है, तो IEA की धारा 145 और 161 के प्रावधान, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।
- इसलिये, यह देखा जा सकता है कि पुलिस डायरी में प्रविष्टियों के संदर्भ में पुलिस अधिकारी की प्रतिपरीक्षा करने का आरोपी का अधिकार बहुत सीमित है और वह सीमित दायरा केवल तभी उत्पन्न होता है जब न्यायालय पुलिस अधिकारी का खंडन करने के लिये प्रविष्टियों का उपयोग करता है या जब पुलिस अधिकारी अपनी स्मृति को ताज़ा करने के लिये इसका उपयोग करता है।
कानून के तहत स्मृति ताज़ा करने से संबंधित प्रावधान क्या हैं?
- IEA की धारा 159:
- कोई साक्षी जबकि वह परीक्षा के अधीन है, किसी ऐसे लेख को देख कर, जो कि स्वयं उसने उस संव्यवहार के समय जिसके संबंध में उससे प्रश्न किया जा रहा है, या कुछ समय बाद जब तक न्यायालय इसे संभाव्य समझता हो कि वह संव्यवहार उस समय उसकी स्मृति में ताज़ा था, अपनी स्मृति को ताज़ा कर सकेगा।
- साक्षी उपर्युक्त प्रकार के किसी ऐसे लेख को भी देख सकेगा जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया हो और उस साक्षी द्वारा उपर्युक्त समय के भीतर पढ़ा गया हो, यदि वह उस लेख का उस समय जबकि उसने उसे पढ़ा था, सही होना जानता था।
- साक्षी स्मृति को ताज़ा करने के लिये दस्तावेज़ की प्रतिलिपि का उपयोग कब कर सकेगा– जब कभी कोई साक्षी अपनी स्मृति किसी दस्तावेज़ को देखने से ताज़ा कर सकता है, तब वह न्यायालय की अनुज्ञा से ऐसी दस्तावेज़ की प्रतिलिपि को देख सकेगा :
- परंतु यह तब जबकि न्यायालय का समाधान हो गया हो कि मूल को पेश न करने के लिये पर्याप्त कारण है।
- विशेषज्ञ अपनी स्मृति वृत्तिक पुस्तकों को देख कर ताज़ा कर सकेगा।
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA) की धारा 162 इसे कवर करती है।
- IEA की धारा 160:
- कोई साक्षी किसी ऐसी दस्तावेज़ में, जैसी धारा 159 में वर्णित है, वर्णित तथ्यों का भी, चाहे उसे स्वयं उन तथ्यों का विनिर्दिष्ट स्मरण नहीं हो, परिसाक्ष्य दे सकेगा, यदि उसे विश्वास है कि वे तथ्य उस दस्तावेज़ में ठीक-ठीक अभिलिखित थे।
- उदाहरण: कोई लेखाकार कारबार के अनुक्रम में नियमित रूप से रखी जाने वाली बहियों में उसके द्वारा अभिलिखित तथ्यों का परिसाक्ष्य दे सकेगा, यदि वह जानता हो कि बहियाँ ठीक-ठीक रखी गई थीं, यद्यपि वह प्रविष्ट किये गए विशिष्ट संव्यवहारी को भूल गया हो।
- IEA की धारा 161:
- पूर्ववर्ती अन्तिम दो धाराओं के उपबंधों के अधीन देखा गया कोई लेख पेश करना और प्रतिपक्षी को दिखाना होगा, यदि वह उसकी अपेक्षा करे। ऐसा पक्षकार, यदि वह चाहे, उस साक्षी से उसके बारे में प्रतिपरीक्षा कर सकेगा ।
- BSA की धारा 164 इस धारा को कवर करती है।