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आपराधिक कानून
परिहार का निर्णय लेने वाले कारक
22-Mar-2024
नवास @ मुलानावास बनाम केरल राज्य "न्ह्यायाली ने उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 302 के तहत सज़ा को संशोधित करने का निर्णय किया।" न्यायमूर्ति बी. आर. गवई, के. वी. विश्वनाथन और संदीप मेहता |
स्रोत: उच्चतम न्यायालय
चर्चा में क्यों?
हाल ही में, न्यायमूर्ति बी. आर. गवई, के. वी. विश्वनाथन और संदीप मेहता की पीठ ने हत्या के लिये दोषी ठहराए गए एक अभियुक्त के परिहार के मामले का निर्णय किया।
- उच्चतम न्यायालय ने नवास @ मुलानावास बनाम केरल राज्य के मामले में यह टिप्पणी दी।
नवास @ मुलानावास बनाम केरल राज्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि अभियुक्त ने पहले लता के साथ अवैध संबंध बनाए थे, जिसके कारण वह गर्भवती हुई और बाद में गर्भपात हो गया।
- लता द्वारा स्वयं को दूर करने के बाद तनाव उत्पन्न हो गया, जिसकी परिणति 3 नवंबर, 2005 की दुखद घटनाओं में हुई।
- उपर्युक्त रात को, अभियुक्त ने कथित तौर पर चाकुओं और लोहे की रॉड से लैस होकर पीड़ित के घर में घुसपैठ की, जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित की मृत्यु हो गई और कार्तियायानी अम्मा नाम की एक स्त्री घायल हो गई।
- अगली सुबह, घरेलू नौकर को इस भयानक दृश्य का पता चला, जिसके बाद पड़ोसियों ने पुलिस को सूचित किया।
- पुलिस मौके पर पहुँची, जबरन प्रवेश के साक्ष्य पाए गए और मृत पीड़ितों की खोज की।
- जाँच और परीक्षण के बाद, अभियुक्त द्वारा बताए गए घटनाओं के संस्करण को अविश्वसनीय माना गया, जिसके परिणामस्वरूप मुख्य रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर उसे दोषी ठहराया गया।
- उच्च न्यायालय के समक्ष पुष्टि होने पर, दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया लेकिन सज़ा को संशोधित किया गया।
- मृत्युदण्ड को इस निर्देश के साथ आजीवन कारावास में बदल दिया गया कि अभियुक्त को 30 वर्ष तक रिहा नहीं किया जाएगा, जिसमें पहले से बिताई गई अवधि भी शामिल है।
- उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्णय से व्यथित होकर अभियुक्त ने उच्चतम न्यायालय में अपील की।
- अभियुक्त ने दलील दी कि बिना परिहार के 30 वर्ष की सज़ा अत्यधिक है और प्रार्थना की कि सज़ा को न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये उचित रूप से तैयार किया जा सकता है।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- न्यायालय ने अभियुक्त को सुनाई गई सज़ा में कोई हस्तक्षेप नहीं किया।
- न्यायालय स्वामी श्रद्धानंद के मामले में स्थापित सिद्धांत के उच्च न्यायालय के उपयुक्तता से सहमत था।
- हालाँकि, न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 302 के तहत सज़ा को संशोधित करने का निर्णय किया।
- न्यायालय ने बिना परिहार के 30 वर्ष के कारावास के बजाय इसे कम करके बिना परिहार के 25 वर्ष का कर दिया, जिसमें अपीलकर्त्ता द्वारा पहले ही बिताई गई अवधि भी शामिल है।
मामले में उद्धृत ऐतिहासिक निर्णय क्या थे?
- बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1980):
- उच्चतम न्यायालय ने अपराधों को "दुर्लभ से दुर्लभतम" की श्रेणी में वर्गीकृत करके उन मामलों में केवल कारावास देने का सिद्धांत स्थापित किया, जहाँ मृत्युदण्ड की आवश्यकता नहीं है।
- यह माना गया कि मृत्युदण्ड केवल दुर्लभतम मामलों में ही दिया जाना चाहिये और गंभीर तथा कम गंभीर, दोनों परिस्थितियों पर विचार करते हुए मृत्युदण्ड के आवेदन के लिये दिशानिर्देश निर्धारित किये गए हैं।
- मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1983):
- इस मामले में मृत्युदण्ड लगाने के संबंध में बचन सिंह द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को और अधिक विस्तार से बताया गया है, जिसमें परिस्थितियों को गंभीर और कम करने पर विचार के लिये ज़ोर दिया गया है।
- स्वामी श्रद्धानंद बनाम कर्नाटक राज्य, (2008):
- इस मामले में, उच्चतम न्यायालय ने माना कि मृत्युदण्ड से बचने के लिये, न्यायालयों के लिये चौदह वर्ष से अधिक के आजीवन कारावास की सज़ा की अनुमति दी।
- इस तरह की सज़ा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समाज उस अवधि के लिये अपराधी से अछूता रहे, जो न्यायालय निर्दिष्ट कर सकता है, जिसमें, यदि तथ्यों के अनुसार आवश्यक हो, तो उसका शेष जीवन भी शामिल है।
- हारु घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (2009):
- न्यायालय ने मृत्युदण्ड को कम करते हुए, पूर्वचिंतन की कमी और अभियुक्त के अपने परिवार के लिये रोटी कमाने वाला एकमात्र व्यक्ति होने जैसे कारकों पर विचार करते हुए, बिना परिहार के 35 वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई।
- मुल्ला एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2010):
- न्यायालय ने अपीलकर्त्ताओं की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि पर विचार करते हुए, उचित कारणों से सरकार द्वारा किसी भी परिहार के अधीन, मृत्युदण्ड को कम करके आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया।
- भारत संघ बनाम वी. श्रीहरन उर्फ मुरुगन एवं अन्य, (2016):
- न्यायालय ने स्वामी श्रद्धानंद मामले में स्थापित सिद्धांत की पुष्टि की और उन मामलों में चौदह वर्ष के कारावास और मृत्युदण्ड के बीच की सज़ा पर विचार करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया, जो "दुर्लभतम" श्रेणी से कम हैं, लेकिन जहाँ महज़ चौदह वर्ष की सज़ा बेहद असंगत हो सकती है।
आपराधिक कानून
IPC की धारा 153A
22-Mar-2024
शिव प्रसाद सेमवाल बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य "भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 153A को लागू करने के लिये दो या दो से अधिक समूहों या समुदायों की उपस्थिति आवश्यक होती है।" न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और संदीप मेहता |
स्रोत: उच्चतम न्यायालय
चर्चा में क्यों?
हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने शिव प्रसाद सेमवाल बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य के मामले में माना है कि भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 153A को लागू करने के लिये दो या दो से अधिक समूहों या समुदायों की उपस्थिति आवश्यक होती है।
शिव प्रसाद सेमवाल बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य की पृष्ठभूमि क्या थी?
- इस मामले में, शिकायतकर्त्ता ने सावरा फाउंडेशन नाम से एक न्यास बनाया था, जिसके वह संस्थापक हैं और न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं।
- शिकायतकर्त्ता ने उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मातृ आश्रय(एक संग्रहालय) के शिलान्यास समारोह की योजना बनाई थी। यह कार्यक्रम 20 मार्च, 2020 के लिये निर्धारित किया गया था।
- शिकायतकर्त्ता को ब्लैकमेल करने के लिये, अपीलकर्त्ता ने ई-समाचार पत्र पर्वतजन, संस्करण दिनांक 17 मार्च, 2020 में एक समाचार लेख प्रकाशित किया जिसमें यह दर्शाया गया कि जिस भूमि पर शिलान्यास किया जाना प्रस्तावित था, वह सरकारी भूमि थी जिस पर शिकायतकर्त्ता द्वारा अवैध रूप से कब्ज़ा/अतिक्रमण किया गया था। शिकायतकर्त्ता ने आरोप लगाया कि उसके निमंत्रण को भी अपमानजनक समाचार लेख में प्रकाशित किया गया था।
- अपीलकर्त्ता ने पूरी तरह से निर्दोष होने का दावा करते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय में एक दाण्डिक रिट याचिका दायर की और दलील दी कि IPC की धारा 153A के तहत दण्डनीय अपराधों के लिये FIR में लगाए गए आरोपों से किसी भी संज्ञेय अपराध के घटित होने का खुलासा नहीं होता है।
- उच्च न्यायालय ने अपीलकर्त्ता द्वारा दायर दाण्डिक रिट याचिका को खारिज़ कर दिया।
- इसके बाद उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की गई जिसे बाद में न्यायालय ने अनुमति दी।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि IPC की धारा 153A की भाषा को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि इस तरह के अपराध का गठन करने के लिये, अभियोजन पक्ष को यह मामला सामने लाना होगा कि अभियुक्त के लिये कहे गए 'बोले गए' या 'लिखित' शब्दों ने धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता या मनमुटाव उत्पन्न किया है, या यह आरोप लगाया गया कि ये कृत्य सद्भाव बनाए रखने के लिये प्रतिकूल थे।
- आगे यह माना गया कि IPC की धारा 153A को लागू करने के लिये, दो या दो से अधिक समूहों या समुदायों की उपस्थिति आवश्यक होती है, जबकि वर्तमान मामले में, समाचार लेख में ऐसे किसी भी समूह या समुदायों का उल्लेख नहीं किया गया था।
IPC की धारा 153A क्या है?
परिचय:
- IPC की धारा 153A में धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और सद्भाव बनाए रखने के लिये प्रतिकूल कार्य करने पर दण्ड का प्रावधान है।
- यह प्रावधान मूल दण्ड संहिता में नहीं था और इसे वर्ष 1898 में पेश किया गया था।
विधिक प्रावधान:
- इस धारा में कहा गया है कि-
(1) जो कोई—
(a) बोले 'गए या लिखे 'गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपणों द्वारा या अन्यथा विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय या भाषायी या प्रादेशिक समूहों, जातियों या समुदायों के बीच असौहार्द अथवा शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएँ, धर्म, मूलवंश, जन्म-स्थान, निवास-स्थान, भाषा, जाति या समुदाय के आधारों पर या अन्य किसी भी आधार पर संप्रवर्तित करेगा या संप्रवर्तित करने का प्रयत्न करेगा, अथवा
(b) कोई ऐसा कार्य करेगा, जो विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूहों या जातियों या समुदायों के बीच सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है और जो लोक- प्रशांति में विघ्न डालता है या जिससे उसमें विघ्न पड़ना संभाव्य हो, अथवा
(c) कोई ऐसा अभ्यास, आंदोलन, कवायद या अन्य वैसा ही क्रियाकलाप इस आशय से संचालित करेगा कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिये प्रशिक्षित किये जाएँगे या यह संभाव्य जानते हुए संचालित करेगा कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिये प्रशिक्षित किये जाएँगे, अथवा ऐसे क्रियाकलाप में इस आशय से भाग लेगा कि किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिये प्रशिक्षित किया जाए या यह संभाव्य जानते हुए भाग लेगा कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिये प्रशिक्षित किये जाएँगे और ऐसे क्रियाकलाप से ऐसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्यों के बीच, चाहे किसी भी कारण से, भय या संत्रास या असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है या उत्पन्न होनी संभाव्य है, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या ज़ुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।
उद्देश्य:
- इस धारा का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को दण्डित करना है जो किसी विशेष समूह या वर्ग के धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि या किसी धर्म के संस्थापकों और पैगंबरों को अकारण अपमानित करते हैं या उन पर हमला करते हैं।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 196:
- BNS की धारा 196 उन्हीं चिंताओं को संबोधित करती है जो IPC की धारा 153A के तहत संबोधित की गई हैं, लेकिन प्रचार के साधन के रूप में इलेक्ट्रॉनिक संचार को शामिल करने के लिये संचार विधियों के व्यापक स्पेक्ट्रम को शामिल किया गया है।
पारिवारिक कानून
अंतरिम भरण-पोषण का आदेश
22-Mar-2024
एस. मेनका बनाम के.एस.के. नेपोलियन सोक्रेटीज़ “हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 के तहत पारित अंतरिम भरण-पोषण के आदेश, प्रकृति में अंतरिम हैं”। न्यायमूर्ति एम. सुंदर और गोविंदराजन थिलाकावाड़ी |
स्रोत: मद्रास उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
हाल ही में, एस. मेनका बनाम के.एस.के. नेपोलियन सोक्रेटीज़ के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने माना है कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (HMA) की धारा 24 के तहत पारित अंतरिम भरण-पोषण के आदेश, प्रकृति में अंतरिम हैं और इनकी केवल समीक्षा की जा सकती है, अपील नहीं।
एस. मेनका बनाम के.एस.के. नेपोलियन सोक्रेटीज़ मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई करने के दौरान यह प्रश्न उठा कि क्या कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 के तहत वैधानिक अपीलें "अंतर्वर्ती आदेश नहीं होने" (कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 19 की उपधारा (1) के अनुसार) की अभिव्यक्ति के कारण पारित आदेश के विरुद्ध प्रभावी रखने योग्य हैं।
- यह प्रश्न एक अन्य प्रश्न से संबंधित था कि क्या HMA की धारा 28 के तहत एक वैधानिक अपील HMA की धारा 24 के तहत किये गए अंतरिम भरण-पोषण/लंबित भरण-पोषण के आदेश के विरुद्ध होगी।
- उच्च न्यायालय ने पक्षकारों को इसे वापस लेने की मांग करने और अंतरिम भरण-पोषण के आदेशों के विरुद्ध पहले से लंबित अपीलों के संबंध में पुनरीक्षण याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- न्यायमूर्ति एम. सुंदर और न्यायमूर्ति गोविंदराजन थिलाकावाडी की पीठ ने कहा कि HMA की धारा 24 के तहत पारित अंतरिम भरण-पोषण के आदेश केवल अंतरिम आदेश हैं तथा इस प्रकार ऐसे आदेशों के विरुद्ध अपील न तो HMA की धारा 28 के तहत और न ही कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 के तहत की जा सकती है।
- न्यायालय ने आगे कहा कि अंतरिम भरण-पोषण के आदेश के विरुद्ध पुनर्विलोकन भारत के संविधान, 1950 (COI) के अनुच्छेद 227 के तहत बनाए रखने योग्य है, भले ही यह नियमित सिविल न्यायालय या कुटुंब न्यायालय द्वारा किया गया हो।
इसमें कौन-से प्रासंगिक विधिक प्रावधान शामिल हैं?
HMA की धारा 24:
- यह धारा वाद लंबित रहने के दौरान भरण-पोषण और कार्यवाहियों के व्यय से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि -
- जहाँ कि इस अधिनियम के अधीन के होने वाली किसी कार्यवाही में न्यायालय को यह प्रतीत हो कि, यथास्थिति, पति या पत्नी की ऐसी कोई स्वतंत्र आय नहीं है जो उसके संभाल और कार्यवाही के आवश्यक व्ययों के लिये पर्याप्त हो वहाँ वह पति या पत्नी के आवेदन पर प्रत्यर्थी को यह आदेश दे सकेगा कि वह अर्ज़ीदार को कार्यवाही में होने वाले व्यय तथा कार्यवाही के दौरान में प्रतिमास ऐसी दशा संदत्त करे जो अर्ज़ीदार की अपनी आय तथा प्रत्यर्थी की आय को देखते हुए न्यायालय को युक्तियुक्त प्रतीत हो।
- परंतु कार्यवाही का व्यय और कार्यवाही के दौरान की ऐसी मासिक राशि के भुगतान के लिये, के आवेदन को, यथासंभव पत्नी या पति जैसी स्थिति हो पर नोटिस की तामील से साठ दिनों में निपटाएँगे।
HMA की धारा 28:
यह डिक्रियों और आदेशों की अपीलों से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि -
- (1) इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में न्यायलय द्वारा दी गई सभी डिक्रियाँ, उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए उसी प्रकार अपीलनीय होंगी जैसे न्यायालय द्वारा अपनी आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में दी गई डिक्री अपीलनीय होती है और ऐसी हर अपील उस न्यायालय में होगी, जिसमें उस न्यायालय द्वारा अपनी आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में किये गए विनिश्चयों की अपीलें सामान्यतः होती है।
- (2) धारा 25 या धारा 26 के अधीन किसी कार्यवाही में न्यायालय द्वारा किये गए आदेश, उपधारा
- (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, तभी अपीलनीय होंगे जब वे अंतरिम आदेश न हों और ऐसी हर अपील उस न्यायालय में होगी,जिसमें उस न्यायालय द्वारा अपनी आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में किये गए विनिश्चयों की अपीलें सामान्यतः होती है।
- (3) केवल खर्चे के विषय में कोई अपील इस धारा के अधीन नहीं होगी।
- (4) इस धारा के अधीन हर अपील डिक्री या आदेश की तारीख से नब्बे दिन की समयावधि के भीतर की जाएगी।
कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19:
यह धारा अपील से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि-
(1) अपील-(1) उपधारा (2) में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में या किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी कुटुंब न्यायालय के प्रत्येक निर्णय या आदेश की, जो अंतर्वर्ती आदेश नहीं है, अपील उच्च न्यायालय में तथ्यों और विधि, दोनों के संबंध में होगी।
(2) कुटुंब न्यायालय द्वारा पक्षकारों की सहमति से पारित 'किसी डिक्री या आदेश की या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 9 के अधीन पारित किसी आदेश की कोई अपील नहीं होगी :
परंतु इस उपधारा की कोई बात कुटुंब न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 के प्रारंभ के पूर्व किसी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित किसी अपील या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 9 के अधीन पारित किसी आदेश को लागू नहीं होगी।
(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, किसी पारिवारिक न्यायालय के निर्णय या आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर की जाएगी।
(4) उच्च न्यायालय, स्वप्रेरणा से या अन्यथा, ऐसी किसी कार्यवाही का, जिसमें उसकी अधिकारिता के भीतर स्थित कुटुंब न्यायालय ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 9 के अधीन कोई आदेश पारित किया है, अभिलेख, उस आदेश को, जो अंतर्वर्ती आदेश न हो, तथ्यता, वैधता या औचित्य के बारे में और ऐसी कार्यवाही की नियमितता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिये मंगा सकता है और उसकी परीक्षा कर सकता है।
(5)] जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय, किसी कुटुंब न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश या डिक्री की किसी न्यायालय में कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं होगा।