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करेंट अफेयर्स और संग्रह

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सिविल कानून

कृत्रिम परिवेशीय (इन वि ट्रीयो) निषेचन

 30-Apr-2024

सुदर्शन मंडल एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य।

"इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) के मामलों में, यह अनिवार्य नहीं है कि शुक्राणु या अंडाणु स्वयं  IVF चाहने वाले जोड़े से ही आना चाहिये”।

न्यायमूर्ति सब्यासाची भट्टाचार्य

स्रोत: कलकत्ता उच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सुदर्शन मंडल एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने माना है कि इन-विट्रियो फर्टिलाइजेशन (IVF) के मामलों में, यह अनिवार्य नहीं है कि या तो शुक्राणु या अंडाणु स्वयं IVF चाहने वाले दंपत्ति से आना चाहिये।

सुदर्शन मंडल एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • इस मामले में, एक पति ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की थी, जिसने कम उम्र में अपनी किशोर बेटी के मृत्यु के बाद अपनी पत्नी के साथ IVF के माध्यम से गर्भधारण करने की मांग की थी।
  • पति की उम्र 59 वर्ष और अधिनियम के अनुसार IVF की सीमा से अधिक होने के कारण दंपत्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, जबकि पत्नी की उम्र 46 वर्ष होने के कारण इसके लिये पात्र थी।
  • न्यायालय ने माना कि पति इस प्रक्रिया के लिये अपने युग्मक दान करने की उम्र पार कर चुका था, पत्नी अभी भी अधिनियम के अधीन पात्र थी तथा IVF उपचार लेने के लिये उस पर कोई रोक नहीं थी।
  • इसके बाद, उच्च न्यायालय ने दंपति की IVF उपचार प्राप्त करने की याचिका को अनुमति दे दी

न्यायालय की क्या टिप्पणियाँ थीं?

  • न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य की एकल पीठ ने कहा कि सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के अधीन एक इसके लिये इच्छुक जोड़ा, जो IVF सुविधाएँ ले सकता है, को एक विवाहित जोड़े के रूप में परिभाषित किया गया था, जो प्राकृतिक तरीकों से गर्भधारण करने में असमर्थ थे।
  • आगे यह माना गया कि यदि पति IVF प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता है, तो भी दंपत्ति गर्भधारण कर सकते हैं, क्योंकि वे दाता, युग्मक स्वीकार करने के इच्छुक थे। मानव शरीर के बाहर शुक्राणु या अंडाणु को संभालकर गर्भावस्था प्राप्त की जा सकती है। इस आशय का कोई प्रतिबंध नहीं है कि दोनों में से कोई एक (शुक्राणु या अंडाणु) स्वयं जोड़े से ही आना चाहिये।

सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (ART) (विनियमन) अधिनियम, 2021 क्या है?

विधिक प्रावधान:

  • ART (विनियमन) अधिनियम 2021 राष्ट्रीय सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी एवं सरोगेसी बोर्ड की स्थापना करके सरोगेसी पर विधि के कार्यान्वयन के लिये एक प्रणाली प्रदान करता है।
  • अधिनियम का उद्देश्य ART क्लीनिकों एवं सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी बैंकों का विनियमन व पर्यवेक्षण, दुरुपयोग की रोकथाम और ART सेवाओं का सुरक्षित एवं नैतिक अभ्यास करना है।

ART सेवाओं की परिभाषा:

  • अधिनियम ART को उन सभी तकनीकों को शामिल करने के लिये परिभाषित करता है, जो मानव शरीर के बाहर शुक्राणु या अपरिपक्व डिम्ब (अंड कोशिका) को संभालकर और युग्मक या भ्रूण को एक महिला की प्रजनन प्रणाली में स्थानांतरित करके गर्भावस्था प्राप्त किया जाता है।
  • इनमें युग्मक दान (शुक्राणु या अंडे का), इन विट्रो निषेचन और गर्भकालीन सरोगेसी शामिल हैं।

ART के माध्यम से जन्मे बच्चे के अधिकार:

  • ART के माध्यम से पैदा हुए बच्चे को इच्छुक जोड़े का जैविक बच्चा माना जाएगा तथा इच्छुक जोड़े के प्राकृतिक बच्चे के लिये उपलब्ध अधिकारों एवं विशेषाधिकारों का अधिकारी होगा।
  • दाता के पास बच्चे पर माता-पिता का कोई अधिकार नहीं होगा।

ART सेवाओं का अनुप्रयोग:

  • इस अधिनियम की धारा 21(g) के अनुसार, क्लीनिक सहायक, प्रजनन प्रौद्योगिकी सेवाएँ लागू करेंगे-

(i) इक्कीस वर्ष से अधिक और पचास वर्ष से कम आयु की महिला को।

(ii) इक्कीस वर्ष से अधिक आयु और पचपन वर्ष से कम आयु के पुरुष के लिये।


सिविल कानून

CPC का आदेश XXXIX नियम 2A

 30-Apr-2024

आरकेडी नीरज जेवी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य

"वाणिज्यिक न्यायालय के पास CPC के आदेश XXXIX नियम 2A के अधीन अवमानना के लिये   दंडित करने और A&C  अधिनियम की धारा 9 के अधीन अपने आदेश को लागू करने की शक्ति है”।

न्यायमूर्ति सब्यासाची भट्टाचार्य

स्रोत: कलकत्ता उच्च न्यायालय 

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पाया कि वाणिज्यिक न्यायालय के पास सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश XXXIX नियम 2A के अधीन अवमानना के लिये दंडित करने और मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन के बाद भी मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 (A&C अधिनियम) की धारा 9 के अधीन अपने आदेश को लागू करने की शक्ति है।

  • HC ने यह टिप्पणी आरकेडी नीरज जेवी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में दी थी।

आरकेडी नीरज जेवी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या है?

  • याचिकाकर्त्ताओं (ठेकेदारों/विक्रेताओं) ने (ग्राहक/परियोजना स्वामी) निविदा प्रक्रिया में सफल होने के बाद प्रतिवादी संख्या 2 के साथ एक कार्य हेतु करार किया।
  • करार के अनुसार, याचिकाकर्त्ताओं ने प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में तीन बैंक गारंटी निष्पादित कीं
  • याचिकाकर्त्ताओं एवं प्रतिवादी संख्या 2 के मध्य एक विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके कारण 30 सितंबर 2023 को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा संविदा समाप्त कर दिया गया।
  • प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रतिवादी संख्या 5 (शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक (PNB), ब्रॉड स्ट्रीट शाखा) के माध्यम से 25 सितंबर 2023 को 1,06,46,000/- मूल्य की एक बैंक गारंटी का भुगतान प्राप्त किया।
  • याचिकाकर्त्ताओं ने A&C अधिनियम की धारा 9 के अधीन राजारहाट में वाणिज्यिक न्यायालय से संपर्क किया, शेष दो बैंक गारंटी के आह्वान के विरुद्ध निषेधाज्ञा और 1,06,46,000 रुपए के भुगतान की गई राशि को अलग करने का आदेश देने की मांग की।
  • वाणिज्यिक न्यायालय ने एक अंतरिम निषेधाज्ञा पारित कर उत्तरदाताओं को शेष दो बैंक गारंटी का उपयोग करने से रोक दिया, लेकिन पहले से भुगतान की गई राशि को अलग करने का आदेश नहीं दिया।
  • प्रतिवादी नं. 5 ने प्रक्रिया के विपरीत कार्य किया और याचिकाकर्त्ताओं के खाते में 5,64,00,000 रुपये फिर से जमा कर दिये, जबकि प्रतिवादी संख्या 4 (पार्क स्ट्रीट शाखा) 5,56,52,128 रुपए की तीसरी बैंक गारंटी का उपयोग करने के लिये आगे बढ़ा।
  • याचिकाकर्त्ताओं ने एक रिट याचिका दायर की जिसमें बैंक गारंटी का उपयोग करके भुगतान की गई राशि के प्रेषण और मांग के कारण उनके खाते के गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) वर्गीकरण को पलटने की मांग की गई।
  • प्रतिवादी ने HC के समक्ष तर्क दिया कि याचिकाकर्त्ताओं का उपाय CPC के आदेश XXXIX नियम 2 A के अधीन धारा 9 के अंतर्गत आवेदन प्राप्त करने वाले न्यायालय के समक्ष है तथा वे वाणिज्यिक न्यायालय के आदेश के कार्यान्वयन के लिये रिट क्षेत्राधिकार की मांग नहीं कर सकते हैं।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

  • कलकत्ता HC ने देखा कि A&C अधिनियम की धारा 9(1) उस न्यायालय को अधिकार देती है जिसने धारा 9 के अधीन आदेश पारित किया है कि वह एक नागरिक के रूप में सह-समान स्तर पर, उसके समक्ष किसी भी कार्यवाही के उद्देश्य से या उसके संबंध में कोई भी आदेश दे सके। न्यायालय, अपने आदेशों की अवमानना के लिये CPC के आदेश XXXIX नियम 2A के अधीन उपाय करने सहित अपने स्वयं के आदेशों की रक्षा एवं कार्यान्वयन करेगा।
  • CPC के आदेश XXXIX नियम 2A के अधीन, मध्यस्थता न्यायाधिकरण के गठन के बाद भी, 1996 अधिनियम की धारा 9 के अधीन अपने आदेश के उल्लंघन, यदि कोई हो, के लिये वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा दंडात्मक उपाय किये जा सकते हैं।
  • याचिकाकर्त्ताओं को उत्तरदाताओं 2, 4 एवं 5 को रुपए जमा करने का निर्देश देने की राहत नहीं दी जा सकती। उनके खाते में 1,06,46,000/- रुपए जमा हैं, क्योंकि पहले A&C अधिनियम की धारा 9 के अधीन वाणिज्यिक न्यायालय ने इसी राहत से मना कर दिया था।

आदेश XXXIX नियम 2A क्या है?

अवज्ञा या निषेधाज्ञा के उल्लंघन का परिणाम

  • संपत्ति की संलग्न एवं हिरासत:
    • संपत्ति को संलग्न करना:
      • न्यायालय दोषी पक्ष की संपत्ति संलग्न करने का आदेश दे सकता है।
    • सिविल जेल में हिरासत:
      • न्यायालय तीन महीने से कम की अवधि के लिये हिरासत में रखने का आदेश दे सकता है।
      • यदि इस बीच न्यायालय निर्देश देता है तो रिहाई हो सकती है।
  • संलग्न करने की अवधि और परिणाम:
    • संलग्न करने की अवधि:
      • कोई भी संलग्न एक वर्ष से अधिक समय तक वैध नहीं रहता
    • संलग्न संपत्ति की संभावित बिक्री:
      • यदि अवज्ञा या उल्लंघन एक वर्ष के बाद भी जारी रहता है, तो संलग्न की गई संपत्ति विक्रय की जा सकती है।
    • मुआवज़ा एवं आय का वितरण:
      • न्यायालय बिक्री की आय से पीड़ित पक्ष को मुआवज़ा दे सकता है।
      • कोई भी शेष राशि अधिकारी पक्षकार को दी जाएगी।

पारिवारिक कानून

बच्चों का पितृत्व

 30-Apr-2024

SS बनाम SR

“पिता द्वारा बच्चों के पितृत्व पर प्रश्न करना तथा पत्नी पर विवाहेतर संबंध के तर्कहीन आरोप लगाना पत्नी के प्रति मानसिक क्रूरता का कृत्य है”।

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत एवं नीना बंसल कृष्णा

स्रोत:  दिल्ली उच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में SS बनाम SR के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना है किपिता द्वारा बच्चों के पितृत्व पर प्रश्न करना तथा पत्नी पर विवाहेतर संबंध के तर्कहीन आरोप लगाना पत्नी के प्रति मानसिक क्रूरता का कृत्य है।

 SS बनाम SR मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • इस मामले में, प्रतिवादी और अपीलकर्त्ता का वर्ष 2005 में विवाह हुआ।
  • इसके बाद, प्रतिवादी ने प्रकटन किया कि वह गर्भवती नहीं थी तथा उसने केवल उसे विवाह हेतु विवश करने के लिये अपनी गर्भावस्था के बारे में मिथ्या दावे किये थे।
  • अपीलकर्त्ता ने आगे कहा है कि 24 जनवरी 2008 को बेटे के जन्म के बाद, अपीलकर्त्ता के माता-पिता ने प्रतिवादी को स्वीकार कर लिया तथा अपीलकर्त्ता एवं प्रतिवादी को अपने घर में शामिल होने के लिये कहा, लेकिन प्रतिवादी ने पूर्णतः अस्वीकार कर दिया
  • अपीलकर्त्ता ने दावा किया कि उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया तथा उसने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (HMA) की धारा 13 (1) (i-a) के अधीन क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद की मांग की।
  • कुटुंब न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के साक्ष्यों पर व्यापक रूप से विचार किया तथा निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्त्ता ने प्रतिवादी के चरित्र के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए थे, यहाँ तक कि, उसने अपने बच्चों के प्रति पितृत्व से भी मना कर दिया तथा अपने साक्ष्य में स्वीकार किया कि वह बच्चों के साथ नहीं रहना चाहता था।
  • कुटुंब न्यायालय ने विवाह विच्छेद की याचिका खारिज कर दी।
  • इससे व्यथित होकर अपीलकर्त्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की
  • उच्च न्यायालय ने अपील खारिज कर दी।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

  • न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत एवं नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने विवाहित व्यक्ति के साथ अनैतिकता एवं अशोभनीय परिचय के घृणित आरोप व विवाहेतर संबंध के आरोप, चरित्र, सम्मान, प्रतिष्ठा, स्थिति के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर हमला है। जीवनसाथी का इस तरह के निंदनीय, पति-पत्नी पर लगाए गए विश्वासघात के निराधार आरोप और यहाँ तक कि बच्चों को भी नहीं छोड़ना, अपमान एवं क्रूरता का सबसे विकृत रूप होगा, जो अपीलकर्त्ता को विवाह-विच्छेद मांगने से वंचित करने के लिये पर्याप्त है।

HMA की धारा 13(1)(i-a) क्या है?

परिचय:

  • यह धारा विवाह विच्छेद के आधार के रूप में क्रूरता से संबंधित है।
  • HMA में 1976 के संशोधन से पहले, हिंदू विवाह अधिनियम के अधीन क्रूरता, विवाह-विच्छेद का दावा करने का आधार नहीं थी।
  • यह अधिनियम की धारा 10 के अधीन न्यायिक पृथक्करण का दावा करने का केवल एक आधार था।
  • वर्ष 1976 के संशोधन द्वारा क्रूरता को विवाह विच्छेद का आधार बना दिया गया।
  • इस अधिनियम में क्रूरता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है
  • आम तौर पर, क्रूरता कोई भी ऐसा व्यवहार है, जो शारीरिक या मानसिक, जानबूझकर या अनजाने में होता है।

क्रूरता के प्रकार:

  • उच्चतम न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में दिये गए विधि के अनुसार क्रूरता दो प्रकार की होती है।
    • शारीरिक क्रूरता- जीवनसाथी को पीड़ा पहुँचाने वाला हिंसक आचरण।
    • मानसिक क्रूरता- जीवनसाथी को किसी प्रकार का मानसिक तनाव होता है या उसे लगातार मानसिक पीड़ा से गुज़रना पड़ता है।

निर्णयज विधि:

  • शोभा रानी बनाम मधुकर रेड्डी (1988) में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि क्रूरता शब्द की कोई निश्चित परिभाषा नहीं हो सकती।
  • मायादेवी बनाम जगदीश प्रसाद (2007) मामले में, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पति-पत्नी में से किसी एक द्वारा झेली गई किसी भी प्रकार की मानसिक क्रूरता के कारण न केवल महिला, बल्कि पुरुष भी क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद के लिये आवेदन कर सकते हैं