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करेंट अफेयर्स और संग्रह

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आपराधिक कानून

अपीलीय न्यायालय द्वारा पलटे हुए निर्णय

 20-Sep-2024

रमेश एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य  

"उच्चतम न्यायालय ने एक हत्या के मामले में दोषसिद्धि को यह कहते हुए पलट दिया कि उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति के निर्णय को अचानक पलटने में युक्तियुक्त कारण का अभाव था।"

न्यायमूर्ति संजय कुमार एवं अरविंद कुमार

स्रोत: उच्चतम न्यायालय

चर्चा में क्यों?

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राजेंद्र प्रसाद मामले में स्थापित, अपीलीय न्यायालयों को ट्रायल कोर्ट के दोषमुक्त किये जाने के निर्णय को पलटते समय ठोस कारण बताने चाहिये। उच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के जल्दबाजी भरे दृष्टिकोण की आलोचना की, जिसने बिना किसी ठोस आधार के एक सुविचारित दोषमुक्त किये गए निर्णय को पलट दिया, तथा आपराधिक न्याय में गहन मूल्यांकन के महत्त्व पर जोर दिया।

  • यह मामला विचारण न्यायालय के निर्णय को बदलने से पहले साक्षी की विश्वसनीयता का सावधानीपूर्वक आकलन करने की आवश्यकता पर बल देता है।

रमेश एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 143, 147, 148 एवं 302 के साथ 149 के अधीन दर्ज FIR संख्या 26/2005 में दो अपीलकर्त्ताओं को अभियोजित किया गया था।
  • मामला बैंगलोर ग्रामीण जिले के बन्नेरघट्टा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था।
  • अपीलकर्त्ताओं पर तीन अन्य आरोपियों के साथ सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट-II, बैंगलोर ग्रामीण जिले द्वारा अभियोजन चलाया गया था।
  • अभियोजन पक्ष के मामले में आरोप लगाया गया कि पाँचों आरोपियों ने मृतक बाबूरेड्डी की हत्या की साजिश रची तथा 7 फरवरी 2005 को हुल्लाहल्ली गेट बस स्टैंड के पास सुबह करीब 7:30 बजे उस पर घातक हथियारों से हमला किया।
  • कथित दुराशय द्वारा मृतक द्वारा मध्यस्थता किये गए भूमि बिक्री विनिमय पर अपीलकर्त्ता नंबर 1 एवं नारायण रेड्डी (PW-10) के बीच विवाद से उपजा था।
  • अभियोजन पक्ष ने 25 साक्षियों को प्रस्तुत किया तथा साक्ष्य के तौर पर दस्तावेज एवं भौतिक वस्तुएं प्रस्तुत कीं।
  • ट्रायल कोर्ट ने 3 मई 2006 को सभी पाँचों आरोपियों को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।
  • कर्नाटक राज्य ने दोषमुक्त किये जाने के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की (आपराधिक अपील संख्या 1544/2006)।
  • 29 मार्च 2011 को उच्च न्यायालय ने दोषमुक्त किये जाने के निर्णय को पलट दिया तथा सभी पाँचों आरोपियों को दोषसिद्धि दी।
  • आरोपियों ने उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की, लेकिन प्रारंभ में इसे खारिज कर दिया गया क्योंकि वे आत्मसमर्पण करने में विफल रहे।
  • तीन आरोपियों (दो अपीलकर्त्ताओं सहित) के आत्मसमर्पण करने पर, उनके लिये अपील बहाल कर दी गई।
  • एक अपीलकर्त्ता (प्रवीण अलेक्जेंडर) की कार्यवाही के दौरान मृत्यु हो गई, तथा उसके लिये अपील को छूट के कारण खारिज कर दिया गया।
  • शेष दो अपीलकर्त्ताओं को 29 अप्रैल, 2019 को उच्चतम न्यायालय ने जमानत दे दी।

न्यायालय की क्या टिप्पणियाँ थीं?

  • उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में, उच्च न्यायालय को दोष के विपरीत निष्कर्ष पर पहुँचने के लिये अधीनस्थ न्यायालय के तर्क को खारिज करने के लिये रिकॉर्ड से ठोस एवं वजनदार आधारों को स्पष्ट रूप से इंगित करना चाहिये।
  • न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय के लिये साक्षी की विश्वसनीयता के विषय में विपरीत दृष्टिकोण अपनाना पर्याप्त नहीं है; बल्कि, उसे यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना चाहिये कि अधीनस्थ न्यायालय के लिये साक्षी को अस्वीकार करना लगभग असंभव था।
  • उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अपील से निपटने में उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण कठोर था, जिसके परिणामस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय के दोषमुक्त करने के सुविचारित निर्णय को पलटने के लिये ठोस कारण बताए बिना ही अपीलकर्त्ताओं को दोषसिद्धि दे दी गई।
  • न्यायालय ने कहा कि जब अधीनस्थ न्यायालय को अभियुक्त को दोषसिद्धि देने के लिये पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले, तो उच्च न्यायालय पर प्रत्येक आरोप, विशेष रूप से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120B के अधीन आपराधिक षड्यंत्र के आरोप के संबंध में स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज करने का दायित्व था, जो वह करने में विफल रहा।
  • उच्चतम न्यायालय ने चंद्रप्पा एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य (2007) मामले में प्रतिपादित सिद्धांतों का संदर्भ दिया, दोषमुक्त करने संबंधी अपीलों में साक्ष्यों की समीक्षा करने की अपीलीय न्यायालय की शक्ति का अवलोकन किया, लेकिन साथ ही निर्दोषता की दोहरी धारणा का भी उल्लेख किया, जो ऐसे मामलों में अभियुक्तों के पक्ष में है।
  • न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि उच्च न्यायालय की गूढ़ टिप्पणियाँ एवं दोषमुक्ति के निर्णय को पलटने में तर्कपूर्ण विश्लेषण का अभाव, किसी अधीनस्थ न्यायालय के दोषमुक्ति के निर्णय को पलटने के लिये आवश्यक न्यायशास्त्रीय मानकों को पूरा नहीं करता।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 442 क्या है?

  • परिचय:
    • BNSS की धारा 442 उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्तियों से संबंधित है।
    • इससे पहले दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 401 उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्तियों से संबंधित थी।
  • उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्तियाँ:
    • उच्च न्यायालय के पास ऐसी कार्यवाहियों पर विवेकाधीन पुनरीक्षण शक्तियाँ हैं जहाँ उसने रिकॉर्ड मँगवाया है, या जो अन्यथा उसके ज्ञान में आती हैं।
    • इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय BNSS की धारा 427, 430, 431 एवं 432 द्वारा अपील न्यायालय को प्रदत्त किसी भी शक्ति का उपयोग कर सकता है।
    • उच्च न्यायालय BNSS की धारा 344 द्वारा सत्र न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों का भी प्रयोग कर सकता है।
  • विभाजित विचारों का समाधान:
    • जब पुनरीक्षण न्यायालय के न्यायाधीशों की राय समान रूप से विभाजित हो, तो मामले का निपटान BNSS की धारा 433 के प्रावधान के अनुसार किया जाएगा।
  • अभियुक्त की सुरक्षा:
    • इस धारा के अधीन कोई भी आदेश अभियुक्त या अन्य व्यक्ति के प्रतिकूल तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उन्हें अपने बचाव में व्यक्तिगत रूप से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से सुनवाई का अवसर न मिल गया हो।
  • दोषमुक्ति को परिवर्तित करने पर प्रतिबंध:
    • उच्च न्यायालय को अपनी पुनरीक्षण शक्तियों के अधीन दोषमुक्ति के निर्णय को दोषसिद्धि में परिवर्तित करने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है।
  • अपील उपलब्ध होने पर संशोधन की सीमा:
    • जहाँ कोई अपील BNSS के अंतर्गत आती है तथा कोई अपील नहीं की जाती है, वहाँ उस पक्षकार के कहने पर पुनरीक्षण के माध्यम से कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, जो अपील कर सकता था।
  • पुनरीक्षण आवेदन को अपील के रूप में मानना:
    • यदि किसी मामले में उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण के लिये आवेदन किया गया है, जिसमें अपील की संभावना है, तो उच्च न्यायालय पुनरीक्षण के लिये आवेदन को अपील याचिका के रूप में मान सकता है।
    • यह इस तथ्य पर निर्भर करता है कि उच्च न्यायालय इस तथ्य से संतुष्ट हो कि:
      • यह आवेदन इस दोषपूर्ण धारणा के अधीन किया गया था कि कोई अपील नहीं हो सकती,
      • न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक है।
  • पुनरीक्षण शक्तियों का दायरा:
    • उच्च न्यायालय का पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार पर्यवेक्षी प्रकृति का है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्याय आपराधिक न्यायशास्त्र के मान्यता प्राप्त नियमों के अनुसार किया जाए।
  • प्रक्रियागत लचीलापन:
    • यह प्रावधान उच्च न्यायालय को उन पक्षों द्वारा की गई प्रक्रियागत त्रुटियों को सुधारने की अनुमति देता है, जो गलती से अपील के बजाय पुनरीक्षण के लिये आवेदन कर देते हैं, तथा यह सुनिश्चित करता है कि प्रक्रियागत तकनीकीताओं के कारण मूल न्याय विफल न हो।
  • विवेकाधीन प्रकृति:
    • उपधारा (1) और (5) में "कर सकता है" शब्द का प्रयोग इस धारा के अंतर्गत उच्च न्यायालय की शक्तियों की विवेकाधीन प्रकृति पर बल देता है।
  • यह धारा उच्च न्यायालय की पर्यवेक्षी शक्तियों एवं अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों की अंतिमता, विशेष रूप से दोषमुक्ति के मामलों में, के बीच संतुलन स्थापित करती है।

निर्णयज विधियाँ:

  • के. चिन्नास्वामी रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1962):
    • उच्चतम न्यायालय ने पुनर्विचार के मामले में दोषमुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के पास उपलब्ध विकल्पों पर ध्यान दिया।
    • न्यायालय ने कहा कि यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति का आदेश पारित किया जाता है, तो उच्च न्यायालय मामले को वापस भेज सकता है या फिर से सुनवाई का आदेश दे सकता है।
    • यदि दोषमुक्ति प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा की जाती है, तो के. चिन्नास्वामी रेड्डी मामले ने स्थापित किया कि उच्च न्यायालय या तो अपील की पुनः सुनवाई के लिये उसे वापस भेज सकता है या उचित मामलों में पुनः सुनवाई का आदेश दे सकता है।
  • मल्लिकार्जुन कोडगली बनाम कर्नाटक राज्य (2019):
    • इस मामले ने स्पष्ट किया कि CrPC की धारा 372 के अधीन अपील करने के पीड़ित के अधिकार के लिये अपील करने हेतु विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है, जबकि CrPC की धारा 378(4) के अधीन शिकायतकर्ता के अधिकार के लिये विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है।
  • जोसेफ स्टीफन बनाम संथानसामी (2022):
    • उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 के अधीन, उच्च न्यायालय अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए दोषमुक्ति के दिये गए निर्णय को दोषसिद्धि में नहीं बदल सकता।
    • न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि CrPC की धारा 372 में वर्ष 2009 में किया गया संशोधन पीड़ितों को दोषमुक्त किये गए निर्णय, अपर्याप्त क्षतिपूर्ति के प्रावधान या कम गंभीर अपराधों के लिये दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील करने का पूर्ण अधिकार देता है।

आपराधिक कानून

BNSS की धारा 250

 20-Sep-2024

सजीत बनाम केरल राज्य

"यहाँ तक ​​कि साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी उन्मोचन के लिये याचिका पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि समय-सीमा अनिवार्य नहीं है, बल्कि निर्देशात्मक है।"

न्यायमूर्ति ए. बदरुद्दीन

स्रोत: केरल उच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?

न्यायमूर्ति ए. बदरुद्दीन की पीठ ने प्राधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उन मामलों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 250 (1) के आवेदन के लिये विधायी शून्यता पर विचार करें जहाँ वचनबद्धता संभव नहीं है।

  • केरल उच्च न्यायालय ने साजिथ बनाम केरल राज्य मामले में यह निर्णय दिया।

सजीत बनाम केरल राज्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने प्रेम संबंध बनाए रखने के बाद पीड़िता से विवाह करने का प्रस्ताव दिया।
  • आरोपी पीड़िता को किराये के मकान में ले गया तथा उससे विवाह करने का वचन देकर उसके साथ यौन संबंध स्थापित किये।
  • फिर, विवाह का वचन देकर एक और बार उसके साथ यौन संबंध स्थापित किये।
  • इस प्रकार, यह आरोप लगाया गया कि आरोपी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 376 (2) (n) के अधीन अपराध कारित किया गया है।
  • इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई तथा आरोप को सत्य मानते हुए अंतिम रिपोर्ट दायर की गई।
  • याचिकाकर्त्ता ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 227 के अधीन आरोप मुक्त करने के लिये एक आवेदन दायर किया, जिसमें अभियोजन प्रारंभ होने से पहले ही आरोप मुक्त करने की मांग की गई।
  • इस याचिका को संबंधित विशेष न्यायाधीश ने खारिज कर दिया।
  • इसलिये, विशेष न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देते हुए BNSS की धारा 438 एवं धारा 442 के अधीन एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की गई।

न्यायालय की क्या टिप्पणियाँ थीं?

  • BNSS की धारा 250 (1) में प्रस्तुत किया गया एक नया प्रावधान है जो यह प्रावधान करता है कि धारा 232 के अधीन वचनबद्धता की तिथि से 60 दिनों के अंदर निर्वहन के लिये आवेदन दायर किया जा सकता है। (CrPC के अधीन ऐसी कोई समय सीमा नहीं थी)
  • BNSS की धारा 250- अनिवार्य या निर्देशिका:
    • इस प्रावधान की व्याख्या करने के लिये न्यायालय ने BNSS की धारा 330 का संदर्भ दिया जो CrPC की धारा 294 के समरूप प्रावधान है।

न्यायालय ने दोनों प्रावधानों की तुलना इस प्रकार की:

BNSS की धारा 330 (कुछ दस्तावेजों के लिये औपचारिक प्रमाण आवश्यक नहीं)

CrPC की धारा 294 (कुछ दस्तावेजों के लिये औपचारिक प्रमाण आवश्यक नहीं)

 

(1) जहाँ अभियोजन पक्ष या अभियुक्त द्वारा किसी न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेज फाइल किया जाता है, वहाँ ऐसे प्रत्येक दस्तावेज की विशिष्टियाँ एक सूची में सम्मिलित की जाएंगी तथा अभियोजन पक्ष या अभियुक्त से या अभियोजन पक्ष या अभियुक्त के अधिवक्ता से, यदि कोई हो, ऐसे प्रत्येक दस्तावेज की सत्यता को ऐसे दस्तावेजों के प्रदाय के शीघ्र पश्चात् एवं किसी भी दशा में ऐसे प्रदाय के पश्चात् तीस दिन के अंदर स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिये कहा जाएगा।

बशर्ते कि न्यायालय अपने विवेकानुसार, लिखित रूप में दर्ज किये जाने वाले कारणों के साथ समय-सीमा में छूट दे सकता है।

आगे यह भी प्रावधान है कि किसी भी विशेषज्ञ को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिये तब तक नहीं बुलाया जाएगा जब तक कि ऐसे विशेषज्ञ की रिपोर्ट पर मुकदमे के किसी भी पक्ष द्वारा विवाद न किया जाए।

(1) जहाँ अभियोजन पक्ष या अभियुक्त द्वारा किसी न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेज फाइल किया जाता है, वहाँ ऐसे प्रत्येक दस्तावेज की विशिष्टियाँ एक सूची में सम्मिलित की जाएंगी तथा अभियोजन पक्ष या अभियुक्त, जैसी भी स्थिति हो, अथवा अभियोजन पक्ष या अभियुक्त के अधिवक्ता से, यदि कोई हो, प्रत्येक ऐसे दस्तावेज की सत्यता को स्वीकार करने या अस्वीकार करने की अपेक्षा की जाएगी।

  •  BNSS की धारा 330 (1) को विधानमंडल द्वारा शामिल किया गया है तथा 30 दिनों की समय सीमा प्रदान की गई है तथा प्रयुक्त शब्द 'होगा' हैं।
    • इस प्रकार, न्यायालय ने पाया कि धारा 330 (1) अनिवार्य है तथा इस प्रावधान में ही समय सीमा में छूट देने का प्रावधान है।
  • BNSS की धारा 250 (1) की तुलना BNSS की धारा 330 (1) से करते हुए न्यायालय ने माना कि पूर्व मामले में प्रयुक्त शब्द 'हो सकता है' है जो न्यायालय को समय सीमा में ढील देने का विवेकाधिकार देता है तथा इसलिये, समय सीमा में ढील देने का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है।
  • इसलिये, न्यायालय ने माना कि 60 दिनों की समाप्ति के बाद भी उन्मोचन के लिये याचिका पर विचार किया जा सकता है क्योंकि प्रावधान निर्देशात्मक है एवं अनिवार्य नहीं है।
  • धारा 250 (1) में प्रावधानित 60 दिन - उन मामलों में जहाँ वचनबद्धता संभव नहीं है, उस दिन से गणना की जाएगी:
    • न्यायालय ने आगे कहा कि 60 दिनों की अवधि की गणना किस समय से की जानी चाहिये, इस विषय में विधायी शून्यता है।
    • जिन मामलों में वचनबद्धता प्रकट की जाती है, उनमें धारा 250 (1) के सांविधिक शब्द पर्याप्त हैं, हालाँकि, आजकल कई विशेष न्यायालय हैं जहाँ वचनबद्धता का प्रश्न ही नहीं होता। ऐसे बाद के मामलों के संबंध में विधायी शून्यता है।
    • इन मामलों के प्रयोजनों के लिये न्यायालय ने BNSS की धारा 262 की सहायता ली, जो वारंट मामलों में अभियुक्तों को उन्मोचित करने से संबंधित है, जो CrPC की धारा 239 के समरूप है।
    • BNSS की धारा 262 (1) में प्रावधान है कि वारंट मामले में आरोपी धारा 230 के अधीन दस्तावेज की प्रतियाँ आपूर्ति की तिथि से 60 दिनों की अवधि के अंदर उन्मोचन के लिये आवेदन कर सकता है।
    • इस प्रकार, उन मामलों में जहाँ प्रतिबद्धता उत्पन्न नहीं होती है, प्रारंभिक बिंदु दस्तावेज की प्रतियाँ आपूर्ति की तिथि से गिना जाएगा।
  • वर्तमान तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने माना कि यह प्रश्न कि क्या सहमति तथ्य की दोषपूर्ण धारणा के कारण दूषित हुई थी, साक्ष्य का विषय है तथा इसे केवल परीक्षण के बाद ही संबोधित किया जा सकता है।
  • इसलिये, न्यायालय ने माना कि आरोपमुक्ति की याचिका को खारिज करना न्यायोचित है।
  • इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने गृह विभाग और विधि एवं न्याय विभाग से BNSS की धारा 250 (1) के आवेदन के लिये विधायी शून्यता पर विचार करने को भी कहा।

BNSS की धारा 250 क्या है?

  • BNSS की धारा 250 सत्र न्यायालय के समक्ष परीक्षण का प्रावधान करती है।
  • यह प्रावधान उन्मोचन से संबंधित है।
  • धारा 250 (1) निर्वहन के लिये आवेदन दाखिल करने की समय सीमा प्रदान करती है।
    • अभियुक्त धारा 232 के अंतर्गत मामले की वचनबद्धता की तिथि से 60 दिनों की अवधि के अंदर उन्मोचन के लिये आवेदन कर सकता है।
  • धारा 250 (2) CrPC की धारा 227 का पुनरुत्पादन है।
    • इसमें प्रावधान है कि न्यायाधीश को आरोप मुक्त करना होगा तथा उसके लिये कारण भी दर्ज करने होंगे, यदि:
      • मामले के रिकॉर्ड एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार करने के बाद और अभियुक्त एवं अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश का मानना ​​है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही के लिये कोई पर्याप्त आधार नहीं है।
  • यह ध्यान देने योग्य है कि 60 दिनों की समय सीमा BNSS में जोड़ा गया नया प्रावधान है। CrPC में ऐसी कोई समय सीमा नहीं थी।

आपराधिक कानून

मध्य प्रदेश राज्य बनाम श्यामसुंदर त्रिवेदी एवं अन्य (1995)

 20-Sep-2024

परिचय

यह उच्चतम न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय है जो अभिरक्षा में कारित हिंसा के विषय में प्रावधान करता है।

  • यह निर्णय न्यायमूर्ति ए.एस. आनंद एवं न्यायमूर्ति एम.के. मुखर्जी ने दिया।

तथ्य

  • 13 अक्टूबर 1981 को प्रतिवादी संख्या 4 राजाराम (हेड कांस्टेबल) एवं प्रतिवादी संख्या 5 गन्नीनुद्दीन (कॉन्स्टेबल) ने पीड़ित (नाथू बंजारा) को संदिग्ध के तौर पर पूछताछ के लिये थाने में लाये।
  • पुलिस थाने में अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 श्याम सुंदर तिवारी (सब इंस्पेक्टर), प्रतिवादी संख्या 3 राम नरेश शुक्ला (हेड कांस्टेबल) और प्रतिवादी संख्या 4 एवं 5 ने बलात संस्वीकृति के लिये पीड़ित की पिटाई की।
  • उपरोक्त मारपीट के परिणामस्वरूप नाथू की रामपुरा थाने में पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु हो गई।
  • उसके शव को 'लावारिस शव' माना गया।
  • गांव के निवासियों ने रामपुर बार एसोसिएशन के कुछ सदस्यों सहित विरोध प्रदर्शन किया।
  • विरोध प्रदर्शन और रामपुर के निवासियों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रिपोर्ट के परिणामस्वरूप जाँच एवं पोस्टमार्टम किया गया।
  • प्रतिवादियों पर भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (IPC) के अधीन निम्नलिखित आरोप लगाए गए:

प्रतिवादी

आरोप

प्रतिवादी संख्या 1

धारा 302/149, 147, 201, 342 एवं 201 

प्रतिवादी संख्या 2

धारा 147, 302/149, 201 एवं 342

प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5

धारा 147, 302/149 एवं 201

प्रतिवादी संख्या 6, 7

धारा 201 

  •  अभियोजन में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सभी प्रतिवादियों को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।
  • मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपील पर प्रतिवादी 2 से 7 को दोषमुक्त करने के निर्णय को यथावत रखा।
    • हालाँकि, प्रतिवादी संख्या 1 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 218, 201 एवं 342 के अधीन दोषमुक्त करने के निर्णय को खारिज कर दिया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 218 एवं 201 के अधीन दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास और धारा 342 के अधीन छह महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।
  • प्रतिवादी संख्या 1 ने दोषसिद्धि एवं सजा को चुनौती देते हुए एक विशेष अनुमति याचिका दायर की, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया।
  • न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील मध्य प्रदेश राज्य द्वारा विशेष अनुमति के माध्यम से दायर की गई थी, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 को IPC की धारा 302/149 और IPC की धारा 147 के अधीन अपराधों के लिये दोषमुक्त करने तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 7 को उन अपराधों के लिये दोषमुक्त करने पर प्रश्न किया गया था, हैं।जिसके लिये वे अभियोजित किये गए थे।

शामिल मुद्दे

  • क्या आरोपी व्यक्तियों को दोषमुक्त करने के निर्णय को पलट दिया जाना चाहिये?

टिप्पणी

  • न्यायालय ने माना कि डॉ. मेहता (PW 7) के साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि नाथू राम की मृत्यु स्वाभाविक नहीं अपितु हत्या थी।
  • न्यायालय ने कहा कि यह निर्णायक निष्कर्ष है कि पीड़ित को लाए जाने के समय से लेकर शाम तक वह पुलिस अभिरक्षा में रहा।
  • न्यायालय ने माना कि रिकॉर्ड से यह निर्णायक रूप से सिद्ध होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 एवं अन्य ने साक्ष्य गढ़े थे।
  • इसके अतिरिक्त, पुलिस स्टेशन में प्रतिवादी संख्या 3, 4 एवं 5 की उपस्थिति भी स्थापित की गई है, साथ ही अपराधी को बचाने के लिये शव को अस्पताल ले जाने में उनकी भागीदारी भी सिद्ध की गई है।
  • अभियोजन पक्ष कई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी प्रस्तुत करने में सफल रहा, जिन्होंने गवाही दी कि उन्होंने मृतक के शव को पुलिस स्टेशन से बाहर ले जाते तथा जीप में रखते हुए देखा था।
  • न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 2 के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणी की:
    • प्रतिवादी संख्या 2 की मौके पर उपस्थिति को सिद्ध करने के लिये कोई ठोस साक्ष्य रिकॉर्ड में नहीं है।
    • हालाँकि, न्यायालय ने पाया कि उच्च न्यायालय ने वास्तविकता को अनदेखा कर दिया, जिससे अभिरक्षा में मौत के मामलों में प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध होना बहुत मुश्किल होगा।
    • न्यायालय ने माना कि यह बहुत संभव है कि प्रतिवादी संख्या 2 के सहकर्मियों ने भाईचारे के कारण साक्ष्य देने से मना कर दिया हो।
  • वास्तविकता को अनदेखा नहीं किया जा सकता
    • न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय ने वास्तविकता को अनदेखा करते हुए उचित संदेह से परे साक्ष्य पर जोर दिया।
    • ऐसी स्थिति में उपरोक्त नियम पर बहुत अधिक जोर देने से न्याय में चूक होती है।
  • पुलिस अभिरक्षा में यातना की बीमारी
    • पुलिस अभिरक्षा में यातना देश के नागरिकों के लिये उपलब्ध सबसे मूल मानवाधिकारों का उल्लंघन है तथा यह मानवीय गरिमा का अपमान है।
    • जब तक इस बीमारी के विरुद्ध आपराधिक न्याय प्रणाली द्वारा ठोस कदम नहीं उठाए जाते, यह सभ्यता को त्रस्त करती रहेगी।
    • इसलिये न्यायालयों को ऐसे मामलों को बहुत संवेदनशीलता के साथ निपटाना चाहिये अन्यथा सामान्य व्यक्ति का न्यायपालिका पर से विश्वास उठ सकता है।
  • राष्ट्रीय पुलिस आयोग की रिपोर्ट
    • आयोग की चौथी रिपोर्ट में कहा गया कि पुलिस अभिरक्षा में यातना का कृत्य सबसे अमानवीय व्यवहार है जो किसी व्यक्ति के संग हो सकता है।
    • यद्यपि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 330 एवं 331 जैसे प्रावधान हैं, जो उन पुलिस अधिकारियों के लिये दण्डनीय प्रावधान करते हैं जो बलात संस्वीकृति करवाते हैं तथा इसके लिये कठोर दण्ड का भी प्रावधान है (10 वर्ष तक कारावास), लेकिन इसके लिये दोषसिद्धि स्थापित नहीं की जा सकती, क्योंकि प्रत्यक्ष या अन्य प्रत्यक्ष साक्ष्य का अभाव है।
    • उपरोक्त के कारण विधि आयोग ने अपनी 113वीं रिपोर्ट में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (IEA) में संशोधन की अनुशंसा की:
      • न्यायालय यह मान सकता है कि चोट उस व्यक्ति की उस अवधि के दौरान अभिरक्षा में रहने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा पहुँचाई गई थी, जब तक कि पुलिस अधिकारी इसके विपरीत सिद्ध न कर दे।
      • इसके विपरीत सिद्ध करने का दायित्व संबंधित पुलिस अधिकारी द्वारा ही पूरा किया जाना चाहिये।
    • हालाँकि, उपरोक्त अनुशंसा पर ध्यान नहीं दिया गया।
  • न्यायालय ने कहा कि दस्तावेजी और प्रत्यक्ष साक्ष्यों से यह माना जा सकता है कि प्रतिवादी संख्या 1 एवं 3 से 5 ने पीड़ित को चोट कारित करने में सहभागी थे।
    • भले ही यह कहना संभव न हो कि उनका दुराशय मौत का कारण बनना था, लेकिन यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उन्हें पता था कि चोटों से मौत होने की संभावना है।
    • इस प्रकार, न्यायालय ने माना कि उनका अपराध IPC की धारा 304 भाग II/34 के अंतर्गत आता है।
  • इस प्रकार, न्यायालय ने प्रतिवादियों को निम्नानुसार दोषी ठहराया:

प्रतिवादी संख्या

Conviction/Discharge

प्रतिवादी संख्या 1

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 भाग II/34 के अधीन दोषसिद्धि दी गई

प्रतिवादी संख्या 3,4 एवं 5

IPC की धारा 304 भाग II/34, 201, 342 के अधीन दोषसिद्धि दी गई

प्रतिवादी संख्या 2 

दोषमुक्त

 निष्कर्ष

  • यह एक ऐतिहासिक निर्णय है क्योंकि इसमें अभिरक्षा में यातना की सबसे अमानवीय घटना के विषय में चर्चा की गई है।
  • न्यायालय ने इस मामले में अभिरक्षा में कारित हिंसा की घटना पर दुःख व्यक्त किया है।