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आपराधिक कानून
आरोपों में परिवर्द्धन के आधार पर दोषसिद्धि
27-Sep-2024
बलजिंदर सिंह उर्फ लाडू एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य “अपीलकर्त्ता न्याय की किसी भी विफलता को प्रदर्शित करने में निष्पक्ष एवं स्पष्ट रूप से विफल रहे हैं, जो हमें धारा 464, CrPC की उप-धारा (2) में परिकल्पित प्रकृति की शक्ति का प्रयोग करने के लिये प्रेरित करेगा” न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता एवं ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह |
स्रोत: उच्चतम न्यायालय
चर्चा में क्यों?
हाल ही में, बलजिंदर सिंह उर्फ लाडू एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना है कि आरोपों के परिवर्द्धन को अपील का आधार बनाने के लिये न्याय की विफलता होनी चाहिये ।
बलजिंदर सिंह उर्फ लाडू एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष के साथ दुर्घटना हुई तथा दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया।
- झगड़े को रोकने के लिये अन्य पीड़ितों ने हस्तक्षेप किया लेकिन झगड़े के कारण पीड़ितों को चोटें आईं तथा पीड़ितों में से एक की मृत्यु हो गई।
- भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 307 एवं 148 के साथ धारा 149, IPC और शस्त्र अधिनियम (AA) की धारा 25 एवं 27 के अंतर्गत अपराधों के लिये प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गई तथा परिणामस्वरूप धारा 302, IPC के अधीन अपराध को उक्त FIR में शमनीय किया गया।
- ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्त्ताओं को दोषी ठहराया।
- ट्रायल कोर्ट के निर्णय से व्यथित होकर अपीलकर्त्ताओं ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में अपील किया तथा न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के आदेश की पुष्टि की।
- इसके बाद अपीलकर्त्ता ने इस आधार पर उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर की कि
- उच्च न्यायालय ने धारा 302 IPC के साथ धारा 149 IPC के अंतर्गत अपीलकर्त्ताओं की सजा को धारा 302 IPC के साथ धारा 34 IPC में परिवर्द्धित करते समय एकसमान उद्देश्य एवं एकसमान आशय के बीच के अंतर पर ध्यान नहीं दिया।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- उच्चतम न्यायालय ने कहा कि:
- समान आशय और समान उद्देश्य के दायरे का निर्णय ट्रायल कोर्ट और अंत में उच्च न्यायालय द्वारा किया जाना है, उच्चतम न्यायालय का यह कर्त्तव्य नहीं है कि वह इसकी जाँच करे।
- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 464 में प्रावधानित है कि केवल आरोपों के परिवर्द्धन के आधार पर अपील दायर नहीं की जा सकती, जब तक कि न्याय में चूक न हो।
- अपीलकर्त्ताओं को वाद के चरणों में स्वयं का बचाव करने का पर्याप्त अवसर मिला था तथा वे अपने ऊपर लगे आरोपों से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिये न्याय में चूक की कोई संभावना नहीं है।
- उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त टिप्पणियों के आधार पर अपील को खारिज कर दिया तथा उच्च न्यायालय के आदेश को यथावत रखा।
- CrPC की धारा 464
- यह धारा अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS ) की धारा 510 के अंतर्गत आती है।
- यह धारा आरोप तय करने में चूक, अनुपस्थिति या आरोप तय करने में त्रुटि के प्रभाव के लिये प्रावधान बताती है।
न्याय की विफलता:
- खंड (1) में कहा गया है कि सक्षम अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय द्वारा दिया गया कोई भी निष्कर्ष, सजा या आदेश केवल इस आधार पर अवैध नहीं माना जाएगा कि कोई आरोप निर्धारित नहीं किया गया था या आरोपों में किसी भी त्रुटि, चूक या अनियमितता के आधार पर अवैध नहीं माना जाएगा, जिसमें आरोपों का दोषपूर्ण संयोजन भी शामिल है, जब तक कि अपील, पुष्टि या पुनरीक्षण न्यायालय की राय में न्याय की विफलता वास्तव में नहीं हुई है।
- खंड (2) में कहा गया है कि यदि अपील, पुष्टि या पुनरीक्षण न्यायालय की राय है कि वास्तव में न्याय देने में चूक हुई है, तो वह, -
आरोप में चूक:
- आरोप विरचित करने में चूक के मामले में, आदेश दिया जाएगा कि आरोप विरचित किया जाए, तथा आरोप विरचित किए जाने के तुरन्त बाद के बिन्दु से विचारण की अनुशंसा की जाए।
त्रुटि, चूक या अनियमितता:
- आरोप में त्रुटि, चूक या अनियमितता की स्थिति में, जिस भी तरीके से वह उचित समझे, उस तरीके से तैयार किये गए आरोप पर नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश दे सकता है।
- बशर्ते कि यदि न्यायालय की यह राय है कि मामले के तथ्य ऐसे हैं कि सिद्ध किये गए तथ्यों के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध कोई वैध आरोप नहीं लगाया जा सकता है, तो वह दोषसिद्धि को रद्द कर देगा।
प्रभारों में परिवर्द्धन या शमन क्या है?
- परिचय:
- निर्णय दिये जाने से पहले किसी भी स्तर पर न्यायालय द्वारा आरोप में परिवर्द्धन किया जा सकता है या उसे शमनीय किया जा सकता है।
- CrPC की धारा 216:
- CrPC की धारा 216 'न्यायालय आरोप में परिवर्द्धन कर सकती है' से संबंधित है। यह प्रावधान स्पष्ट करता है कि न्यायालय को निर्णय दिये जाने से पहले किसी भी समय आरोप में परिवर्द्धन या शमन करने का अधिकार होगा।
- जब न्यायालय को लगता है कि किसी ऐसे अपराध को सिद्ध करने के लिये पर्याप्त साक्ष्य हैं, जिस पर न्यायालय ने पहले आरोप नहीं लगाया था, तो वाद के दौरान आरोप परिवर्द्धित किया जा सकता है।
- अगर आरोप में कोई परिवर्द्धित या वृद्धि अभियुक्त के लिये संभावित रूप से पक्षपातपूर्ण है, तो न्यायालय मूल आरोप के साथ आगे बढ़ सकती है।
- उद्देश्य:
- इस प्रावधान का मुख्य उद्देश्य न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति करना है।
- CrPC की धारा 217:
- CrPC की धारा 217 ‘आरोप में परिवर्द्धन करने पर साक्षी को वापस बुलाने’ से संबंधित है।
- न्यायालय, विचारण शुरू होने के बाद आरोप में परिवर्द्धन या शमन किये जाने पर साक्षी को वापस बुला सकता है।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS ) के अधीन आरोपों में परिवर्द्धन या शमन:
- BNSS की धारा 239 में आरोप में वृद्धि या परिवर्द्धन शामिल है।
- BNSS की धारा 240 में आरोप में परिवर्द्धन होने पर साक्षियों को वापस बुलाने का प्रावधान है।
- महत्त्वपूर्ण निर्णय:
- पी. कार्तिकालक्ष्मी बनाम श्री गणेश एवं अन्य (2017):
- इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि आरोप तय करने में कोई चूक हुई है तथा यदि यह तथ्य अपराध की सुनवाई कर रहे न्यायालय के संज्ञान में आती है, तो धारा 216 CrPC के अधीन आरोप को बदलने या परिवर्द्धित करने का अधिकार न्यायालय में निहित है तथा यह अधिकार न्यायालय के पास निर्णय सुनाए जाने से पहले किसी भी समय उपलब्ध है।
- ऐसे परिवर्द्धन या शमन के बाद, जब अंतिम निर्णय दिया जाएगा, तो पक्षों के लिये विधि के अनुसार अपने उपचारों पर कार्य करने की स्वतंत्रता होगी।
- पी. कार्तिकालक्ष्मी बनाम श्री गणेश एवं अन्य (2017):
- केरल राज्य बनाम अज़ीज़ केस (2019):
- केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि CrPC की धारा 216 के अधीन आरोप में परिवर्द्धन करने की शक्ति केवल न्यायालय के पास है तथा यह किसी भी पक्ष के आवेदन पर आधारित नहीं हो सकती।
सिविल कानून
गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन
27-Sep-2024
X बनाम गुजरात राज्य “जब लड़की गर्भावस्था समाप्त नहीं करना चाहती तो माता-पिता उसे क्यों बाध्य कर रहे हैं?” न्यायमूर्ति निर्जर एस. देसाई |
स्रोत : गुजरात उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
न्यायमूर्ति निर्जर एस. देसाई की पीठ ने कहा कि गर्भपात से पहले लड़की की सहमति आवश्यक है और माता-पिता गर्भपात के लिये दबाव नहीं डाल सकते।
- गुजरात उच्च न्यायालय ने एक्स बनाम गुजरात राज्य के मामले में यह निर्णय दिया।
एक्स बनाम गुजरात राज्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- एक व्यक्ति ने अपनी अल्पवयस्क पुत्री के 25 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने के लिये याचिका दायर की।
- यह याचिका इस आधार पर गर्भपात की मांग करते हुए दायर की गई थी कि लड़की 16 वर्ष की है और समाज के निचले तबके से है।
- इस प्रकार, उच्च न्यायालय के समक्ष मामला यह था कि गर्भावस्था की समाप्ति की अनुमति दी जानी चाहिये या नहीं।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- न्यायालय ने कहा कि गर्भपात के लिये मुख्यतः लड़की की सहमति आवश्यक है।
- माता-पिता उसे गर्भपात कराने के लिये बाध्य नहीं कर सकते।
- अधिवक्ता ने दलील दी कि जब पीड़िता की उम्र 16 वर्ष हो तो पिता की सहमति भी जरूरी है। इस पर न्यायालय ने मौखिक टिप्पणी की कि सहमति एवं बल प्रयोग दो अलग-अलग चीजें हैं और लड़की को गर्भपात कराने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता।
- पिता ने अंततः अपनी याचिका वापस ले ली और न्यायालय ने माना कि याचिका वापस ले ली गई मानकर उसका निपटारा कर दिया गया है।
गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन क्या है?
परिचय:
- भारत में गर्भपात विधिक नहीं था, जब तक कि 1971 में चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम, 1971 (MTP अधिनियम) लागू नहीं हुआ।
- MTP अधिनियम 1 अप्रैल 1972 को लागू हुआ।
- MTP अधिनियम की धारा 3 में यह निर्धारित किया गया है कि पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा कब गर्भपात कराया जा सकता है।
गर्भावस्था की अवधि (LOP) |
गर्भावस्था की समाप्ति के लिये पूर्व-आवश्यकताएँ क्या हैं? |
धारा 3 (2) (a) के अनुसार LOP 20 सप्ताह से अधिक नहीं है। |
यदि चिकित्सा व्यवसायी की सद्भावपूर्वक यह राय हो कि: (i) गर्भावस्था को जारी रखने से जोखिम हो सकता है
(ii) इस बात का पर्याप्त जोखिम है कि यदि बच्चा पैदा हुआ तो वह किसी गंभीर शारीरिक या मानसिक असामान्यता से ग्रस्त होगा। |
धारा 3 (2) (b) के अनुसार LOP 20 सप्ताह से अधिक है परंतु 24 सप्ताह से अधिक नहीं है। |
अधिनियम के तहत नियमों द्वारा निर्धारित महिला श्रेणी के मामले में, यदि कम से कम दो पंजीकृत चिकित्सकों (RMP) की सद्भावनापूर्वक यह राय हो कि: (i) गर्भावस्था को जारी रखने से जोखिम हो सकता है
(ii) इस बात का पर्याप्त जोखिम है कि यदि बच्चा पैदा हुआ तो वह किसी गंभीर शारीरिक या मानसिक असामान्यता से ग्रस्त होगा। |
24 सप्ताह से अधिक |
(1) यदि गर्भवती महिला के जीवन को बचाने के लिये गर्भपात आवश्यक हो, तो धारा 5 के अनुसार दो पंजीकृत चिकित्सकों (RMP) की राय ली जाएगी। (2) यदि भ्रूण में गंभीर असामान्यताएँ हों, तो नियम 3A(a)(i) के साथ धारा 3(2B) के अनुसार मेडिकल बोर्ड के अनुमोदन से। |
- MTP (संशोधन) नियम, 2021 के नियम 3B बनाम MTP अधिनियम की धारा 3 (2)(b):
- MTP (संशोधन) नियम, 2021 के नियम 3B में उन महिलाओं की श्रेणियों का प्रावधान है जो MTP अधिनियम की धारा 3 (2) (B) के तहत गर्भपात के लिये पात्र होंगी।:
- यौन उत्पीड़न या बलात्कार या अनाचार पीडिता
- अवयस्क
- गर्भावस्था के दौरान वैवाहिक स्थिति में परिवर्द्धन (वैधव्य एवं तलाक)
- शारीरिक विकलांगता वाली महिलाएँ [दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अंतर्गत निर्धारित मानदण्डों के अनुसार प्रमुख विकलांगता]
- मानसिक रूप से बीमार महिलाएँ जिनमें मानसिक विकलांगता भी शामिल है।
- भ्रूण की विकृति जिसका उत्पन्न होने में असंगतता होने का पर्याप्त जोखिम हो या यदि बच्चा पैदा हो जाए तो वह ऐसी शारीरिक या मानसिक असामान्यताओं से ग्रस्त हो सकता है जिससे वह गंभीर रूप से विकलांग हो सकता है; तथा
- सरकार द्वारा घोषित मानवीय परिस्थितियों या आपदा या आपातकालीन स्थितियों में गर्भवती महिलाएँ।
- MTP (संशोधन) नियम, 2021 के नियम 3B में उन महिलाओं की श्रेणियों का प्रावधान है जो MTP अधिनियम की धारा 3 (2) (B) के तहत गर्भपात के लिये पात्र होंगी।:
- MTP अधिनियम की धारा 3 (2) का स्पष्टीकरण:
- धारा 3(2) के स्पष्टीकरण 1 में यह प्रावधान है कि खंड (a) के प्रयोजन के लिये
- यदि किसी महिला या उसके साथी द्वारा बच्चों की संख्या सीमित करने या गर्भधारण को रोकने के उद्देश्य से उपयोग किये गए किसी उपकरण या विधि की विफलता के परिणामस्वरूप कोई गर्भधारण होता है, तो ऐसी गर्भावस्था से उत्पन्न पीड़ा को गर्भवती महिला के मानसिक स्वास्थ्य के लिये गंभीर क्षति माना जा सकता है।
- धारा 3(2) के स्पष्टीकरण 2 में यह प्रावधान है कि खंड (a) और (b) के प्रयोजनों के लिये
- जहाँ गर्भवती महिला द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि बलात्कार के कारण गर्भधारण हुआ है, वहां गर्भधारण के कारण होने वाली पीड़ा को गर्भवती महिला के मानसिक स्वास्थ्य के लिये गंभीर क्षति माना जाएगा।
- धारा 3(2) के स्पष्टीकरण 1 में यह प्रावधान है कि खंड (a) के प्रयोजन के लिये
- सहमति
- MTP अधिनियम की धारा 3 (4) में प्रावधान है कि निम्नलिखित महिलाओं की गर्भावस्था केवल अभिभावक की लिखित सहमति से ही मान्य होगी:
- महिला की आयु 18 वर्ष नहीं हुई है
- महिला की आयु 18 वर्ष हो गई है और वह मानसिक रूप से बीमार है।
- MTP अधिनियम की धारा 3 (4) में प्रावधान है कि निम्नलिखित महिलाओं की गर्भावस्था केवल अभिभावक की लिखित सहमति से ही मान्य होगी:
गर्भपात पर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति क्या है?
- संयुक्त राज्य अमेरिका:
- रो बनाम वेड (1973):
- रो बनाम वेड के ऐतिहासिक निर्णय से पूर्व, अमेरिका के 30 राज्यों में गर्भपात अवैध था।
- परंतु ज़िला न्यायालय में जीत के बाद रो ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। 22 जनवरी, 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने 7-2 के बहुमत से संविधान में संशोधन किया। "गोपनीयता के अधिकार" के अंतर्गत विधि की उचित प्रक्रिया के बाद, अब अमेरिका में गर्भपात को वैधानिक मान्यता दे दी गई।
- इस निर्णय से कई संघीय और राज्य गर्भपात विरोधी विधानों पर रोक लग गयी।
- महिलाओं को भ्रूण के जीवित रहने तक, अर्थात् तीसरी तिमाही तक गर्भपात का अधिकार दिया गया।
- प्लांड पैरेंटहुड बनाम केसी (1992):
- 5-4 बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने रो केस के केंद्रीय निर्णय की पुनः पुष्टि की।
- डॉब्स बनाम जैक्सन महिला स्वास्थ्य संगठन (2022):
- गर्भपात क्लिनिक, महिला स्वास्थ्य संगठन ने मिसिसिपी के गर्भपात विधान को चुनौती दी, जिसमें केवल 15 सप्ताह तक गर्भपात का विकल्प दिया गया था।
- अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने रो बनाम वेड के ऐतिहासिक फैसले को पलट दिया।
- इस प्रकार, गर्भपात का संवैधानिक अधिकार रद्द कर दिया गया।
- रो बनाम वेड (1973):
- यूनाइटेड किंगडम:
- गर्भपात अधिनियम, 1967 (मानव निषेचन एवं भ्रूणविज्ञान अधिनियम, 1990 द्वारा संशोधित) में यह बताया गया है कि K. में गर्भपात कब वैध है।
- गर्भपात वैध है यदि यह पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा किया गया हो और सद्भावनापूर्वक कार्य करने वाले दो डॉक्टरों द्वारा निम्नलिखित में से अधिक आधारों पर अधिकृत किया गया हो:
- गर्भावस्था अपने चौबीसवें सप्ताह से अधिक नहीं हुई है और गर्भावस्था के जारी रहने से गर्भवती महिला या उसके परिवार के किसी भी मौजूदा बच्चे के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को हानि पहुँचने का जोखिम शामिल होगा, जो गर्भावस्था के समाप्त होने की तुलना में अधिक है; या
- गर्भवती महिला के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर स्थायी क्षति से बचाने के लिये गर्भपात आवश्यक है; या
- गर्भावस्था को जारी रखने से गर्भवती महिला के जीवन को खतरा होगा, जो गर्भावस्था को समाप्त करने से अधिक होगा; या
- इस बात का पर्याप्त जोखिम है कि यदि बच्चा पैदा हुआ तो वह ऐसी शारीरिक या मानसिक असामान्यताओं से ग्रस्त होगा जिससे वह गंभीर रूप से विकलांग हो जाएगा।
- अन्य देशों की स्थिति:
- वर्ष 2017 के आँकड़ों के अनुसार, 59 देशों ने ऐच्छिक गर्भपात की अनुमति दी, जिनमें से केवल 7 देशों ने 20 सप्ताह से अधिक की प्रक्रिया की अनुमति दी।
- ये 7 देश हैं: कनाडा, चीन, नीदरलैंड, उत्तर कोरिया, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम। अब भारत भी इनमें शामिल हो गया है।
MTP अधिनियम पर ऐतिहासिक निर्णयज विधियाँ क्या हैं?
- सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन (2009):
- उच्च न्यायालय का स्वयं प्रस्ताव बनाम महाराष्ट्र राज्य (2018):
- बॉम्बे उच्च न्यायालय ने उचित रूप से यह निर्धारित किया कि किसी महिला को अवांछित गर्भधारण के लिये बाध्य करना उसकी शारीरिक स्वायत्तता का उल्लंघन करता है, उसके भावनात्मक संकट को बढ़ाता है, तथा गर्भधारण से जुड़े तात्कालिक सामाजिक, वित्तीय और अन्य परिणामों के कारण उसके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
X बनाम प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, NCT दिल्ली सरकार (2022):
-
- उच्चतम न्यायालय ने MTP अधिनियम, 1971 के अंतर्गत सभी महिलाओं को गर्भावस्था के 24 सप्ताह के भीतर गर्भपात कराने का अधिकार दिया है।
सिविल कानून
आयकर अधिनियम की धारा 151
27-Sep-2024
अभिनव जिंदल HUF बनाम ITO “कराधान एवं अन्य संविधियाँ, 2020 आयकर अधिनियम की धारा 151 में उल्लिखित मूल्यांकन को पुनः कार्यान्वित करने के लिये स्वीकृत शक्तियों में कोई परिवर्द्धन नहीं करता है।” न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा एवं न्यायमूर्ति रविन्द्र डुडेजा। |
स्रोत: दिल्ली उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अवधारित किया कि कराधान एवं अन्य संविधियाँ, 2020 (TOLA) प्राधिकरण के सक्षम प्राधिकारी को विस्तारित समय सीमा के अंदर कार्य करने की अनुमति देता है, लेकिन आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 151 में अनुमोदित प्रक्रिया में कोई परिवर्द्धन नहीं करता है। धारा 151 के अंतर्गत, आयुक्त की स्वीकृत के बिना धारा 148 के अंतर्गत नोटिस चार वर्ष बाद जारी नहीं किये जा सकते।
- न्यायालय ने पाया कि यदि इस अवधि के बाद नोटिस जारी किया जाता है, तो यह आवश्यक अनुमोदन प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं करता है।
- न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा एवं न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा ने अभिनव जिंदल HUF बनाम ITO के मामले में यह निर्णय दिया।
अभिनव जिंदल HUF बनाम ITO मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- याचिकाकर्त्ताओं ने कर निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिये आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 148 के अंतर्गत जारी पुनर्मूल्यांकन नोटिस की वैधता को चुनौती दी।
- इन पुनर्मूल्यांकन को चुनौती देने का प्राथमिक आधार आयकर अधिनियम की धारा 151 का कथित उल्लंघन था, जो पुनर्मूल्यांकन नोटिस जारी करने की स्वीकृति से संबंधित है।
- याचिकाकर्त्ताओं ने तर्क दिया कि पुनर्मूल्यांकन प्रारंभ करने की स्वीकृति अधिनियम की धारा 151(1) के अंतर्गत उच्च अधिकारियों के बजाय संयुक्त आयकर आयुक्त (JCIT) द्वारा दी गई थी।
- नोटिस प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष से चार वर्ष की समाप्ति के बाद जारी किये गए थे, जिसके विषय में याचिकाकर्त्ताओं ने दावा किया कि धारा 151(1) के अनुसार उच्च अधिकारियों से अनुमोदन की आवश्यकता है।
- याचिकाकर्त्ताओं ने तर्क दिया कि संशोधित धारा 151 (वित्त अधिनियम 2021 के बाद) के अंतर्गत भी, जिसने "निर्दिष्ट प्राधिकरण" की अवधारणा प्रस्तुत की, JCIT द्वारा अनुमोदन मान्य नहीं होगा।
- प्रतिवादियों (कर अधिकारियों) ने कराधान एवं अन्य संविधियाँ (कुछ प्रावधानों में छूट एवं संशोधन) अधिनियम, 2020 (TOLA) के प्रावधानों के आधार पर अपने कार्यों का बचाव किया, जिसने COVID-19 महामारी के कारण समय सीमा बढ़ा दी थी।
- कर अधिकारियों ने तर्क दिया कि TOLA ने उन्हें सामान्य समय सीमा समाप्त होने के बावजूद पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही प्रारंभ करने की अनुमति दी, तथा इसलिये, JCIT द्वारा धारा 151 (2) के अंतर्गत अनुमोदन पर्याप्त था।
- पक्षकारों के बीच इस तथ्य को लेकर विवाद था कि धारा 151 का कौन सा संस्करण लागू होना चाहिये - वित्त अधिनियम 2021 से पहले का संस्करण या संशोधित संस्करण।
- याचिकाकर्त्ताओं ने नोटिस जारी करने की वास्तविक तिथि के विषय में भी चिंता व्यक्त की, क्योंकि कुछ नोटिस डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित थे तथा अप्रैल 2021 के बाद दिये गए, जब नई पुनर्मूल्यांकन व्यवस्था लागू हुई।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- न्यायालय ने माना कि TOLA (कराधान एवं अन्य संविधियाँ (कुछ प्रावधानों में छूट एवं संशोधन) अधिनियम, 2020) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 151 के संचालन को प्रभावित या संशोधित नहीं करता है।
- TOLA ने धारा 151 के मूल प्रावधानों में कोई परिवर्द्धन किये बिना, निर्दिष्ट प्राधिकारियों को नोटिस जारी करने या स्वीकृति देने के लिये केवल समय-सीमा बढ़ा दी।
- न्यायालय ने नोटिस की तिथि (31 मार्च, 2021) और डिजिटल हस्ताक्षर की तिथि (1 अप्रैल, 2021) के बीच विसंगति का उल्लेख किया, तथा तंत्र के कारण होने वाले विलंब के कारण प्रतिवादियों के स्पष्टीकरण को स्वीकार किया।
- न्यायालय ने TOLA की धारा 3 की व्याख्या 20 मार्च 2020 तथा 31 दिसंबर 2020 के बीच आने वाली सांविधिक समय सीमा को 31 मार्च 2021 तक या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित बाद की तिथि तक बढ़ाने के रूप में की।
- न्यायालय ने देखा कि वित्त अधिनियम 2021, जो 1 अप्रैल 2021 से लागू हुआ, TOLA की प्रारंभिक विस्तार अवधि के बाद अधिनियमित किया गया था।
- न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि TOLA को महामारी के कारण सांविधिक सीमाओं को दूर करने के लिये डिज़ाइन किया गया था, न कि नए अधिकार क्षेत्र प्रदान करने या निर्दिष्ट अधिनियमों के अंदर मौजूदा शक्ति संरचनाओं को बदलने के लिये।
- न्यायालय ने माना कि TOLA का निर्वचन आयकर अधिनियम की धारा 151 द्वारा निर्धारित शक्ति या वर्गीकरण के वितरण में संशोधन के रूप में नहीं की जा सकती।
- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि TOLA द्वारा प्रदान किया गया अतिरिक्त समय धारा 151 द्वारा स्थापित पदानुक्रम या संरचना को संशोधित नहीं करता है।
- न्यायालय ने कहा कि पुनर्मूल्यांकन के लिये अनुमोदन, TOLA के विस्तार की परवाह किये बिना, धारा 151 में निर्दिष्ट समय-सीमा पर आधारित होना चाहिये।
- न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यदि TOLA की विस्तारित समयसीमा के अंतर्गत पुनर्मूल्यांकन प्रारंभ भी कर दिया गया, तो अनुमोदन प्रदान करने के लिये अधिकृत प्राधिकारी, प्रासंगिक कर निर्धारण वर्ष से बीते समय के आधार पर, धारा 151 में निर्दिष्ट के अनुसार ही रहेगा।
आयकर अधिनियम 1961
- आयकर अधिनियम 1961 भारत में एक व्यापक विधि है जो व्यक्तियों एवं व्यवसायों के लिये आय के कराधान को नियंत्रित करता है।
- यह 1 अप्रैल, 1962 को लागू हुआ तथा देश में आयकर एवं सुपर-टैक्स की गणना, लगाने व संग्रह करने के लिये रूपरेखा प्रदान करता है।
- यह अधिनियम विगत वर्ष (जब आय अर्जित की जाती है) और मूल्यांकन वर्ष (जब आय पर कर लगाया जाता है) जैसी महत्त्वपूर्ण अवधारणाओं को परिभाषित करता है और कर अधिकारियों, मूल्यांकनों और उच्च न्यायालयों में अपील के लिये संरचना स्थापित करता है।
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 151 क्या है?
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 151 धारा 148 के अंतर्गत नोटिस जारी करने के लिये स्वीकृति हेतु प्रक्रिया निर्धारित करती है।
- यह धारा प्रासंगिक कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति के बाद से बीते समय के आधार पर स्वीकृति देने के लिये द्वि-स्तरीय प्रणाली स्थापित करती है।
- उप-धारा (1) के अनुसार, यदि प्रासंगिक कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से चार वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, तो धारा 148 के अंतर्गत नोटिस केवल उच्च अधिकारियों की संतुष्टि एवं अनुमोदन से जारी किया जा सकता है, अर्थात्:
- प्रधान मुख्य आयुक्त
- मुख्य आयुक्त
- प्रधान आयुक्त
- आयुक्त
- उप-धारा (1) में उल्लिखित उच्च अधिकारियों को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दर्ज किये गए कारणों के आधार पर संतुष्ट होना चाहिये कि यह ऐसा नोटिस जारी करने के लिये युक्तियुक्त मामला है।
- उप-धारा (2) उन मामलों से संबंधित है, जहाँ प्रासंगिक कर निर्धारण वर्ष के अंत से चार वर्ष से कम समय बीत चुका है।
- उप-धारा (2) के अंतर्गत आने वाले मामलों में, यदि कर निर्धारण अधिकारी संयुक्त आयुक्त के पद से नीचे है, तो नोटिस केवल संयुक्त आयुक्त की संतुष्टि एवं अनुमोदन से जारी किया जा सकता है।
- संयुक्त आयुक्त को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दर्ज किये गए कारणों के आधार पर संतुष्ट होना चाहिये कि यह ऐसा नोटिस जारी करने के लिये उपयुक्त मामला है।
- उपधारा (3) स्पष्ट करती है कि स्वीकृति देने वाले अधिकारियों (प्रधान मुख्य आयुक्त, मुख्य आयुक्त, प्रधान आयुक्त, आयुक्त या संयुक्त आयुक्त) को स्वयं नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
- अनुमोदन देने वाले अधिकारियों की भूमिका धारा 148 के अंतर्गत नोटिस जारी करने के लिये मामले की युक्तियुक्तता के विषय में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दर्ज किये गए कारणों से संतुष्ट होने तक सीमित है।
- यह धारा स्पष्ट रूप से मान्यता देती है कि संयुक्त आयुक्त या उससे वरिष्ठ पद के मूल्यांकन अधिकारी अतिरिक्त स्वीकृति के बिना धारा 148 के अंतर्गत नोटिस जारी कर सकते हैं, बशर्ते यह प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष की समाप्ति से चार वर्ष के अंदर हो।
- यह धारा मूल्यांकन को मनमाने ढंग से या अनुचित तरीके पुनः मूल्यांकन के विरुद्ध एक सुरक्षा के रूप में कार्य करती है, विशेषकर उन मामलों में जहाँ मूल मूल्यांकन के बाद काफी समय बीत चुका है।
- यह धारा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दर्ज किये गए कारणों के महत्त्व पर बल देती है, जो स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी की संतुष्टि का आधार बनते हैं।
कराधान एवं अन्य संविधियाँ, 2020
परिचय:
- कोविड-19 महामारी के कारण करदाताओं को राहत प्रदान करने तथा उनके सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिये भारत में कराधान एवं अन्य संविधियाँ, 2020 लागू किया गया था।
- इसने विभिन्न कर संविधियों में संशोधन किया तथा रिटर्न दाखिल करने, कर भुगतान करने एवं अन्य अनुपालन-संबंधी गतिविधियों को पूरा करने की समय-सीमा बढ़ा दी।
- इस अधिनियम ने कई अन्य संविधियों में भी परिवर्द्धन किये , जिनमें धर्मार्थ ट्रस्ट, प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास एवं बेनामी संपत्ति लेनदेन पर रोक से संबंधित संविधियाँ सम्मिलित हैं।
विधिक प्रावधान:
- यह अधिनियम कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों के कारण विभिन्न कर संविधियों और अन्य संबंधित संविधियों में निर्दिष्ट समय-सीमा में छूट प्रदान करता है।
- यह आयकर अधिनियम, 1961, बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 तथा प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 सहित कई निर्दिष्ट अधिनियमों पर लागू होता है।
- यह अधिनियम 20 मार्च, 2020 एवं 29 जून, 2020 (या सरकार द्वारा निर्दिष्ट बाद की तिथि) के बीच आने वाली कार्यवाहियों को पूरा करने या अनुपालन करने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून, 2020 (या अधिसूचित बाद की तिथि) कर देता है।
- यह विलंबित कर भुगतान पर देय ब्याज दर को घटाकर 0.75% प्रति माह या उसके हिस्से तक कर देता है तथा निर्दिष्ट अवधि के दौरान इस तरह की देरी के लिये दण्ड एवं अभियोजन को क्षमा कर देता है।
- यह कर कटौती के उद्देश्यों के लिये पीएम केयर्स फंड को शामिल करने के लिये आयकर अधिनियम, 1961 सहित अन्य अधिनियमों के कुछ प्रावधानों में भी संशोधन करता है तथा प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 में समयसीमा को संशोधित करता है।