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आपराधिक कानून
परिहार की शर्तें
22-Oct-2024
मफाभाई मोतीभाई सागर बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य “संज्ञेय अपराध का रजिस्ट्रीकरण स्वतः ही छूट रद्द करने का आधार नहीं होता है।” न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह |
स्रोत: उच्चतम न्यायालय
चर्चा में क्यों?
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने परिहार प्रदान करते समय लगाई गई शर्तों के संबंध में कानून निर्धारित किया।
- उच्चतम न्यायालय ने मफाभाई मोतीभाई सागर बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य के मामले में यह निर्णय दिया।
मफाभाई मोतीभाई सागर बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- अपीलकर्त्ता को भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 147 और धारा 148 के साथ पठित धारा 302 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था।
- उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई तथा अपीलकर्त्ता की दोषसिद्धि अंतिम हो गई।
- गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा कारागार (बॉम्बे फर्लो एवं पैरोल) नियम, 1959 के नियम 19 के अंतर्गत पैरोल प्रदान करने का आदेश पारित किया गया।
- वर्तमान अपील उपरोक्त आदेश से उत्पन्न हुई है जिसमें न्यायालय ने प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया था।
- अपील पर बहस करते समय अपीलकर्त्ता की ओर से दलील दी गई कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 432 (2) के तहत परिहार के आवेदन पर राज्य सरकार द्वारा विचार नहीं किया जा रहा है।
- गुजरात सरकार के गृह विभाग ने अपीलकर्त्ता को परिहार देने का आदेश पारित किया।
- 15 सितंबर, 2023 के आदेश द्वारा परिहार प्रदान करते समय चार शर्तें लगाई गईं।
- विवादित दो शर्तें इस प्रकार हैं:
- जेल से रिहाई के बाद कैदी को दो वर्ष तक शालीनता से व्यवहार करना होगा।
- यदि कैदी जेल से रिहा होने के बाद कोई संज्ञेय अपराध करता है या किसी नागरिक या संपत्ति को कोई गंभीर क्षति पहुँचाता है तो उसे पुनः गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसे सज़ा की शेष अवधि जेल में काटनी होगी।
- अपीलकर्त्ता उपरोक्त दोनों स्थितियों से व्यथित था।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- इसमें कोई संदेह नहीं है कि समुचित सरकारको शर्तों के अनुपालन के अधीन परिहार देने की शक्ति होती है।
- कई निर्णयों द्वारा परिहार के संबंध में निर्धारित कानून यह है कि परिहार देने का निर्णय सभी संबंधितों के लिये अच्छी तरह से सूचित, उचित और निष्पक्ष होना चाहिये। (जैसा कि भारत संघ बनाम वी. श्रीहरन (2015) और मोहिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य (2013) में कहा गया था)।
- यह सर्वविदित है कि परिहार करने की शक्ति विवेकाधीन होती है। इस शक्ति के प्रयोग के लिये निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिये:
- जनहित
- किये गए अपराध की गंभीरता और प्रकृति
- दोषी का पूर्ववृत्त
- इसके अलावा, यह भी माना गया कि कोई दोषी अधिकार के तौर पर परिहार की मांग नहीं कर सकता। CrPC की धारा 432 (1) के तहत इस शक्ति का प्रयोग करते समय लगाई गई शर्तों का प्रयोग निष्पक्ष और उचित तरीके से किया जाना चाहिये।
- लगाई गई शर्तें भारतीय संविधान, 1950 के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के अनुरूप होनी चाहिये।
- शर्त 1 के संबंध में:
- न्यायालय ने कहा कि ‘शिष्ट’ या ‘शिष्टतापूर्वक’ शब्दों को CrPC या किसी अन्य संबंधित कानून में परिभाषित नहीं किया गया है।
- चूँकि इस शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिये हर व्यक्ति या अधिकारी इसकी अलग-अलग व्याख्या कर सकता है। इसलिये, परिहार देते समय ऐसी शर्त बहुत व्यक्तिपरक हो जाती है।
- न्यायालय ने कहा कि लगाई गई शर्त संदिग्धार्थ या लागू करने में कठिन नहीं होनी चाहिये।
- इसलिये, इस शर्त को मनमाना माना गया तथा COI के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत माना गया।
- शर्त 2 के संबंध में:
- इस मामले में न्यायालय ने CrPC की धारा 432 (3) का हवाला दिया, जो परिहार रद्द करने की बात करती है।
- शेख अब्दुल अज़ीज़ बनाम कर्नाटक राज्य (1977) के मामले में न्यायालय ने माना कि धारा 432 (2) के तहत परिहार की किसी भी शर्त के उल्लंघन के प्रावधान के मद्देनज़र सज़ा का स्वत: पुनरुद्धार नहीं होता है।
- यदि क्षमा प्रदान करने वाला आदेश रद्द या निरस्त कर दिया जाता है तो इससे दोषी की स्वतंत्रता प्रभावित होगी और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किये बिना इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता।
- न्यायालय ने कहा कि शर्त संख्या 2 की व्याख्या इस तरह नहीं की जा सकती कि इसके उल्लंघन का हर आरोप स्वतः ही परिहार के आदेश को रद्द कर देगा। दोषी के विरुद्ध संज्ञेय अपराध का पंजीकरण, परिहार आदेश को रद्द करने का आधार नहीं है।
- इस प्रकार, न्यायालय ने माना कि प्रत्येक उल्लंघन के लिये परिहार के आदेश को रद्द नहीं किया जा सकता है और समुचित सरकारको दोषी के विरुद्ध कथित उल्लंघन की प्रकृति पर विचार करना होगा।
- मामूली उल्लंघन परिहार रद्द करने का आधार नहीं हो सकता और उल्लंघन के आरोपों को साबित करने के लिये कुछ विषय-वस्तु होनी चाहिये। इसलिये, न्यायालय ने माना कि गंभीरता के आधार पर परिहार के आदेश को रद्द करने के संबंध में कार्रवाई की जा सकती है।
- न्यायालय ने उपरोक्त निष्कर्ष इस प्रकार निकाला:
- CrPC की धारा 432 (1) या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 473 (1) के तहत परिहार बिना शर्त या कुछ शर्तों के अधीन दी जा सकती है।
- परिहार देने या न देने का निर्णय सभी संबंधित पक्षकारों के लिये सुविचारित, उचित और निष्पक्ष होना चाहिये।
- एक दोषी व्यक्ति अधिकार के तौर पर परिहार की मांग नहीं कर सकता। हालाँकि, उसे यह दावा करने का अधिकार होता है कि परिहार के लिये उसके मामले पर उचित सरकार द्वारा अपनाए गए कानून और/या लागू नीति के अनुसार विचार किया जाना चाहिये।
- BNSS की धारा 432 की उपधारा (1) या धारा 473 की उपधारा (1) के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय लगाई गई शर्तें उचित होनी चाहिये। यदि लगाई गई शर्तें मनमानी हैं, तो वे शर्तें अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के कारण दोषपूर्ण मानी जाएंगी। ऐसी मनमानी शर्तें संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दोषी के अधिकारों का उल्लंघन कर सकती हैं।
- परिहार के प्रभाव से दोषी की स्वतंत्रता बहाल होती है और यदि परिहार रद्द कर दी जाती है तो इससे दोषी की स्वतंत्रता प्रभावित होगी और इसलिये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किये बिना इस कठोर शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये। इसलिये, परिहार रद्द करने/वापस लेने की कार्रवाई करने से पहले दोषी को कारण बताओ नोटिस दिया जाना चाहिये। संबंधित प्राधिकारी को दोषी को जवाब दाखिल करने और सुनवाई का अवसर देना चाहिये।
- संज्ञेय अपराध का पंजीकरण स्वतः ही परिहार आदेश को रद्द करने का आधार नहीं होता है। उल्लंघन का हर मामला परिहार आदेश को रद्द करने का आधार नहीं बनता। गंभीरता के आधार पर धारा 432 (3) CrPC या BNSS की धारा 473 (3) के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
बीएनएसएस की धारा 473 के तहत परिहार क्या है?
- परिचय:
- BNSS की धारा 473, CrPC की धारा 432 के तहत प्रदान की गई व्यवस्था को ही पुनः प्रस्तुत करती है।
- BNSS की धारा 473 में सज़ा को निलंबित करने या परिहार करने की शक्ति प्रदान की गई है।
- परिहार किसके द्वारा और कैसे दिया गया (धारा 473 (1)) :
- समुचित सरकार किसी भी समय परिहार दे सकती है।
- यह बिना किसी शर्त के या किसी भी शर्त पर दी जा सकती है जिसे सज़ा पाने वाला व्यक्ति स्वीकार करता है।
- परिहार के माध्यम से समुचित सरकार निम्न कार्य कर सकती है:
- सज़ा के निष्पादन को निलंबित करना, या
- जिस दंड की सजा उसे दी गई है, उसका पूरा या उसका कोई भाग परिहार करना।
- पीठासीन न्यायाधीश की राय आवश्यक (धारा 473 (2)):
- परिहार के लिये आवेदन पर विचार करते समय समुचित सरकारउस न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश से अपनी राय देने के लिये कह सकती है जिसने व्यक्ति को दोषी ठहराया है।
- राय इस बात पर आधारित होगी कि परिहार के लिये आवेदन स्वीकार किया जाना चाहिये या नहीं। उपरोक्त के साथ निम्नलिखित बातें भी होनी चाहिये:
- राय के कारण
- सुनवाई के रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति
- परिहार के आदेश को रद्द करना (धारा 473 (3)):
- यदि कोई शर्त जिसके आधार पर सज़ा परिहार या निलंबित की गई है, पूरी नहीं होती है।
- समुचित सरकार निलंबन या परिहार को रद्द कर सकती है।
- यदि कोई व्यक्ति फरार है तो उसे बिना वारंट के किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है और सज़ा के शेष भाग को भुगतने के लिये रिमांड पर लिया जा सकता है।
- याचिका प्रस्तुत करने की शर्तें (धारा 473 (5)):
- समुचित सरकार दंड के निलंबन तथा उन शर्तों के संबंध में निर्देश दे सकती है जिन पर याचिकाएँ प्रस्तुत की जानी चाहिये तथा उन पर कार्रवाई की जानी चाहिये।
- यदि 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति को कोई सज़ा सुनाई जाती है, तो ऐसी किसी भी याचिका पर सज़ा प्राप्त व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तब तक विचार नहीं किया जाएगा, जब तक कि सज़ा प्राप्त व्यक्ति जेल में न हो और
- जहाँ ऐसी याचिका दण्डित व्यक्ति द्वारा की जाती है, वहाँ इसे जेल के प्रभारी अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है; या
- जहाँ ऐसी याचिका किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जाती है, वहाँ इसमें यह घोषणा होती है कि दण्डित व्यक्ति जेल में है।
- “समुचित सरकार” शब्द का अर्थ (धारा 473 (7)):
- उन मामलों में जहाँ दंडादेश किसी ऐसे अपराध के लिये है, या उपधारा (6) में निर्दिष्ट आदेश किसी ऐसे विषय से संबंधित किसी कानून के तहत पारित किया गया है, जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति लागू होती है, केंद्रीय सरकार।
- अन्य मामलों में, उस राज्य की सरकार जिसके अंतर्गत अपराधी को दंडादेश दिया गया है या उक्त आदेश पारित किया गया है।
परिहार पर ऐतिहासिक निर्णय क्या हैं?
लक्ष्मण नस्कर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2000)
- इस मामले में, उच्चतम न्यायालय ने परिहार प्रदान करने को नियंत्रित करने वाले कारकों को निर्धारित किया, अर्थात्:
- क्या अपराध समाज को प्रभावित किये बिना एक व्यक्तिगत अपराध है?
- क्या भविष्य में अपराध करने की कोई संभावना है?
- क्या अपराधी ने अपराध करने की अपनी क्षमता खो दी है?
- क्या इस अपराधी को और अधिक कारावास में रखने का कोई सार्थक उद्देश्य है?
- दोषी के परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति।
ईपुरु सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2006)
- उच्चतम न्यायालय ने माना कि परिहार के आदेश की न्यायिक समीक्षा निम्नलिखित आधारों पर उपलब्ध है:
- विचार न करना;
- आदेश दुर्भावनापूर्ण है;
- आदेश बाहरी या पूर्णतः अप्रासंगिक विचारों पर पारित किया गया है;
- प्रासंगिक विषय-वस्तु को विचार से बाहर रखा गया है;
- आदेश मनमानी से ग्रस्त है।
सिविल कानून
संयुक्त स्वामित्व के तहत संपत्ति बेचने का करार
22-Oct-2024
जनार्दन दास एवं अन्य बनाम दुर्गा प्रसाद अग्रवाल एवं अन्य “विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के तहत, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्ति को बेचने के करारों में, सभी सह-स्वामियों की सहमति प्राप्त करने का दायित्व वादी पर होता है।” न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, पंकज मिथल, और प्रसन्ना बी. वराले |
स्रोत: उच्चतम न्यायालय
चर्चा में क्यों?
उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संपत्ति की बिक्री के विनिर्दिष्ट पालन की मांग करने वाले वादी को सभी सह-स्वामियों की सहमति प्राप्त करनी होगी। पाँच संयुक्त स्वामियों से संबंधित एक मामले में, बहनों की सहमति के बिना भाइयों के आश्वासन पर वादी की निर्भरता अपर्याप्त मानी गई।
- न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, जस्टिस पंकज मिथल और प्रसन्ना बी. वराले ने जनार्दन दास एवं अन्य बनाम दुर्गा प्रसाद अग्रवाल एवं अन्य के मामले में निर्णय दिया।
- ट्रायल कोर्ट ने दावे को खारिज कर दिया, लेकिन उच्च न्यायालय ने इसे अनुमति दे दी, जिसने अपीलकर्त्ता को उच्चतम न्यायालय में अपील करने के लिये प्रेरित किया।
जनार्दन दास एवं अन्य बनाम दुर्गा प्रसाद अग्रवाल एवं अन्य की पृष्ठभूमि क्या थी?
- यह मामला ओडिशा के बारीपदा में एक संपत्ति विवाद से संबंधित है, जिसका मूल स्वामित्व स्वर्गीय सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के पास था।
- 3 जुलाई, 1980 को सुरेन्द्रनाथ की मृत्यु के बाद, संपत्ति उनके पाँच उत्तराधिकारियों को समान रूप से विरासत में मिली:
- दो बेटे: बिनयेन्द्र बनर्जी (प्रतिवादी नंबर 1) और स्वर्गीय सौमेन्द्र नाथ बनर्जी।
- तीन बेटियाँ: श्रीमती रेखा मुखर्जी, श्रीमती सिखा दास, और श्रीमती मोनिला पाल (प्रतिवादी संख्या 6-8)।
- 14 अप्रैल, 1993 को सभी सह-स्वामियों और प्रतिवादी संख्या 9-11 (अपीलकर्त्ताओं) के बीच संपत्ति को 4,20,000 रुपए में बेचने के लिये मौखिक करार हुआ था।
- 6 जून, 1993 को वादीगण (जिन्होंने हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ डीलरशिप के तहत संपत्ति पर एक पेट्रोल पंप संचालित किया था) ने प्रतिवादी संख्या 1 और स्वर्गीय सौमेंद्र के साथ 5,70,000 रुपए में संपत्ति खरीदने के लिये एक और करार किया, जिसमें 70,000 रुपए बयाना राशि के रूप में दिये गए।
- 6 जून के करार के मुख्य बिंदु:
- केवल दो भाइयों ने इस पर हस्ताक्षर किये, तीन बहनों ने नहीं।
- इसमें शर्त रखी गई थी कि बहनें तीन महीने के भीतर विक्रय विलेख निष्पादित करने के लिये आएंगी।
- विक्रय विलेख 30 सितम्बर, 1993 से पहले निष्पादित किया जाना था।
- 30 दिसंबर, 1982 का एक अपंजीकृत जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (GPA) था, जिसने कथित तौर पर प्रतिवादी नंबर 1 को अपनी बहनों के लिये कार्य करने का अधिकार दिया था।
- हालाँकि, 17 फरवरी, 1988 के पंजीकृत विभाजन विलेख ने प्रतिवादी नंबर 1 के अधिकार को केवल किराया वसूलने तक सीमित कर दिया था।
- 27 सितम्बर, 1993 को सभी पाँच सह-स्वामियों (तीनों बहनों सहित) ने प्रतिवादी संख्या 9-11 के पक्ष में ₹4,20,000 में पंजीकृत विक्रय विलेख निष्पादित किया।
- इसके बाद, वादी ने एक मुकदमा दायर किया (टी.एस. सं. 103, 1994) जिसमें मांग की गई:
- उनके 6 जून, 1993 के करार का विनिर्दिष्ट पालन।
- वैकल्पिक रूप से, प्रतिवादी नंबर 1 और स्वर्गीय सौमेंद्र के शेयरों के लिये विनिर्दिष्ट पालन।
- ट्रायल कोर्ट ने वाद खारिज कर दिया, लेकिन उच्च न्यायालय ने इस निर्णय को पलट दिया और विनिर्दिष्ट पालन प्रदान किया, जिसके परिणामस्वरूप उच्चतम न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील प्रस्तुत हुई।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ऐसी संविदाओं में, जिनमें भिन्न-भिन्न हितों वाले अनेक पक्ष शामिल होते हैं, विशेष रूप से जब कुछ पक्ष अनुपस्थित होते हैं या हस्ताक्षर नहीं करते हैं, तो यह सुनिश्चित करने का दायित्व वादी पर होता है कि तत्परता और इच्छा प्रदर्शित करने के लिये सभी आवश्यक सहमतियाँ और भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
- न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि केवल सह-स्वामियों (प्रतिवादी संख्या 1 और स्वर्गीय सौमेंद्र) पर निर्भर रहकर उनकी बहनों को निष्पादन के लिये लाने से वादियों की उस ज़िम्मेदारी से मुक्ति नहीं मिल सकती है, जो कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 16(c) के तहत तत्परता और इच्छा को प्रदर्शित करने की है।
- न्यायालय ने पाया कि वादीगण द्वारा बहनों से सम्पर्क करने में विफलता, जो कि वादग्रस्त संपत्ति में 3/5वें हिस्से की सह-स्वामी हैं, तथा निर्धारित तीन माह की अवधि के भीतर उनकी सहमति प्राप्त करने के लिये कोई भी सक्रिय कदम न उठाने का उनका निष्क्रिय दृष्टिकोण, निरन्तर तत्परता और इच्छा की कमी को दर्शाता है।
- सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी (GPA) के संबंध में, न्यायालय ने पाया कि इसे वर्ष 1988 के बाद के पंजीकृत विभाजन विलेख द्वारा प्रभावी रूप से निरस्त कर दिया गया था, जिसने विशेष रूप से प्रतिवादी नंबर 1 के किराया संग्रह के अधिकार को सीमित कर दिया था, तथा बहनों की ओर से संपत्ति को बेचने का कोई अधिकार नहीं दिया था।
- न्यायालय ने कहा कि संपत्ति के एक से अधिक स्वामियों के बीच होने वाली संविदाओं में, सभी सह-स्वामियों को या तो व्यक्तिगत रूप से विक्रय करार को निष्पादित करना होगा या किसी एजेंट को वैध और विद्यमान पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से विधिवत अधिकृत करना होगा, तथा यह भी ध्यान में रखना होगा कि एजेंट का प्राधिकार स्पष्ट और असंदिग्ध होना चाहिये।
- न्यायालय ने कहा कि चूँकि वादीगण इस बात से परिचित थे कि प्रतिवादी संख्या 6-8 करार में पक्ष नहीं थे तथा वैध बिक्री के लिये उनकी भागीदारी आवश्यक थी, इसलिये वे प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा बहनों की स्पष्ट सहमति के बिना उन्हें बाध्य करने के अधिकार पर विश्वास करने का दावा नहीं कर सकते।
विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 16 (c) क्या है?
- परिचय:
- धारा 16 अनुतोष के लिये व्यक्तिगत अवरोधों से संबंधित है।
- इसमें कहा गया है कि किसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन किसी व्यक्ति के पक्ष में नहीं किया जा सकता।
- धारा 16(c) में कहा गया है कि जो यह साबित करने में असफल रहे कि उसके संविदा के उन निबन्धनों से भिन्न जिनका पालन प्रतिवादी द्वारा निवारित अथवा अधित्यक्त किया गया है, ऐसे मर्मभूत निबन्धनों का, जो उसके द्वारा पालन किये जाने हैं, उसने पालन कर दिया है अथवा पालन करने के लिये वह सदा तैयार और रजामन्द रहा है।
- सबूत का भार:
- तत्परता और इच्छा साबित करने का दायित्व वादी पर है।
- इसे साक्ष्य के माध्यम से प्रदर्शित किया जाना चाहिये, न कि केवल दावों के माध्यम से।
- संविदा अवधि के दौरान निरंतर तत्परता दर्शाई जानी चाहिये।
- आवश्यक शर्तें:
- तत्परता संविदा की आवश्यक शर्तों से संबंधित होनी चाहिये।
- शर्तें विशेष रूप से वादी द्वारा निष्पादित की जानी चाहिये।
- प्रदर्शन पर्याप्त और सार्थक होना चाहिये।
- अपवाद:
- प्रतिवादी के कार्यों द्वारा रोकी गई शर्तें।
- प्रतिवादी द्वारा माफ की गई शर्तें।
- ऐसी शर्तों को वादी द्वारा साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है।
- धारा 16(c) का स्पष्टीकरण:
- पहला स्पष्टीकरण:
- शिकायत में तत्परता और इच्छा का मात्र कथन पर्याप्त नहीं होती है।
- साक्ष्य द्वारा समर्थित होना चाहिये।
- न्यायालय को वास्तविक तत्परता के बारे में संतुष्ट होना चाहिये।
- दूसरा स्पष्टीकरण:
- वादी को संविदा के वास्तविक निर्माण के अनुसार तत्परता साबित करने की आवश्यकता होती है।
- संविदा की वास्तविक शर्तों और आशय के साथ संरेखित होना चाहिये।
- वादी द्वारा व्यक्तिपरक व्याख्या अपर्याप्त है।
- पहला स्पष्टीकरण:
जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (GPA) क्या है?
- परिचय:
- जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी एक कानूनी साधन है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति (प्रिंसिपल) दूसरे व्यक्ति (एजेंट) को विभिन्न मामलों में उनकी ओर से कार्य करने के लिये व्यापक अधिकार प्रदान करता है।
- यह दस्तावेज़ एजेंट को प्रिंसिपल के लिये बाध्यकारी निर्णय लेने और लेनदेन निष्पादित करने में सक्षम बनाता है, जो विशेष रूप से प्रिंसिपल की बीमारी, विकलांगता या अनुपस्थिति के दौरान उपयोगी होता है।
- प्रदान किया गया अधिकार व्यापक है और कानूनी, वित्तीय और व्यक्तिगत मामलों के कई पहलुओं को कवर करता है।
- आवश्यक तत्त्व
- प्रिंसिपल और एजेंट दोनों की स्पष्ट पहचान और महत्त्वपूर्ण विवरण
- एजेंट को दी गई शक्तियों की व्यापक सूची
- दो गवाहों की आवश्यकता
- अधिकार का स्पष्ट दायरा
- स्वस्थ दिमाग और स्वैच्छिक निष्पादन की घोषणा
- दायरा और उद्देश्य
- GPA व्यापक अधिकार प्रदान करता है, जो विशिष्ट लेनदेन तक सीमित नहीं है।
- विशिष्ट पावर ऑफ अटॉर्नी के विपरीत विविध मामलों को कवर करता है।
- इसमें वित्तीय, कानूनी और व्यावसायिक निर्णय शामिल हो सकते हैं।
- अधिकृत शक्तियों और सीमाओं को स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध करना चाहिये।
- प्रिंसिपल की अनुपस्थिति या अक्षमता के दौरान विशेष रूप से उपयोगी।
- वैधता के लिये कानूनी आवश्यकताएँ
- इसमें प्रिंसिपल और एजेंट दोनों के भौतिक विवरण होने चाहिये।
- दो गवाहों द्वारा सत्यापन की आवश्यकता होती है।
- प्रत्यायोजित प्राधिकरण का स्पष्ट दायरा निर्दिष्ट किया जाना चाहिये।
- प्रिंसिपल के पास कानूनी क्षमता होने पर इसे निष्पादित किया जाना चाहिये।
- उचित प्रारूप और दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं का पालन किया जाना चाहिये।
सिविल कानून
निर्णय सुनाने के लिये उच्चतम न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय को दिये गए दिशानिर्देश
22-Oct-2024
रतिलाल झावेरभाई परमार एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य “न्याय न केवल किया जाना चाहिये बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिये।” न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पी के मिश्रा |
स्रोत: उच्चतम न्यायालय
चर्चा में क्यों?
उच्चतम न्यायालय ने रतिलाल झावेरभाई परमार एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य के मामले में यह निर्णय दिया।
रतिलाल झावेरभाई परमार एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद के दिनांक 1 मार्च, 2023 के एक निर्णय और आदेश से एक सिविल अपील उत्पन्न हुई।
- अपीलकर्त्ता ने संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत आर/विशेष सिविल आवेदन दायर किया था, जिसमें डिप्टी कलेक्टर, कामरेज प्रांत, ज़िला सूरत द्वारा पारित दिनांक 16 जून, 2015 के आदेश को चुनौती दी गई थी।
- याचिका 1 मार्च, 2023 को सुनवाई के लिये आई, जहाँ न्यायाधीश ने बिना कारण बताए मौखिक रूप से "खारिज" घोषित कर दिया।
- एक वर्ष से अधिक समय बाद, 30 अप्रैल, 2024 को, अपीलकर्त्ता के अधिवक्ता को उच्च न्यायालय के IT सेल से दिनांक 1 मार्च, 2023 के एक तर्कपूर्ण आदेश की सॉफ्ट कॉपी प्राप्त हुई।
- जाँच से पता चला कि न्यायाधीश ने वास्तव में 12 अप्रैल, 2024 को अपने निजी सचिव को तर्कपूर्ण आदेश लिखवाया था, जिसे 30 अप्रैल, 2024 को अपलोड किया गया था।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- न्यायिक विलंब और दस्तावेज़ीकरण का मुद्दा:
- न्यायालय ने उच्च न्यायालयों द्वारा शीघ्र निर्णय सुनाए जाने के संबंध में बाध्यकारी मिसालों की लगातार अनदेखी किये जाने पर चिंता व्यक्त की।
- न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि बाध्यकारी मिसालों का पालन करने में उपेक्षा/चूक/इनकार न्याय प्रशासन को प्रभावित करता है।
- न्यायाधीश के कार्यों का विश्लेषण:
- न्यायालय ने पाया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने न्यायिक मानदंडों का उल्लंघन किया है:
- याचिका खारिज करते समय यह नहीं बताया गया कि इसके क्या कारण होंगे।
- एक वर्ष के विलंब के बाद विस्तृत तर्कपूर्ण आदेश लिखना।
- आदेश की तिथि 1 मार्च, 2023 से पहले की है।
- भविष्य के अभ्यास के लिए दिशानिर्देश:
- न्यायालय ने निर्णय सुनाने के लिये दिशानिर्देश निर्धारित किये:
- "अनुसरण करने के कारणों" के साथ ऑपरेटिव भाग का उच्चारण करने की प्रथा का उपयोग करते समय, कारण उपलब्ध कराए जाने चाहिये:
- अधिमानतः 2 दिनों के भीतर।
- किसी भी मामले में 5 दिनों से अधिक नहीं।
- यदि 5 दिनों के भीतर कारण नहीं बताए जा सकें तो निर्णय सुरक्षित रखा जाना चाहिये।
- पार्टियों की स्थिति या विषय-वस्तु को प्रभावित करने वाले मामलों में, CPC के आदेश XX का सख्ती से पालन किया जाना चाहिये।
- अंतिम आदेश:
- 1 मार्च, 2023 के विवादित आदेश को रद्द कर दिया गया।
- याचिका उच्च न्यायालय की फाइल में बहाल कर दी गई।
- मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया गया कि वे याचिका को नए सिरे से विचार के लिये उपयुक्त न्यायाधीश के समक्ष रखें।
- नई सुनवाई 1 मार्च, 2023 के आदेश में की गई टिप्पणियों से अप्रभावित होनी चाहिये।
- उल्लेखनीय टिप्पणियाँ:
- न्यायालय ने इस सिद्धांत पर ज़ोर दिया कि "न्याय न केवल किया जाना चाहिये बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिये।"
- उन्होंने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के भारी कार्यभार को स्वीकार किया तथा न्यायिक मानकों को बनाए रखने के महत्त्व पर बल दिया।
- दक्षता और उचित न्यायिक प्रक्रिया के बीच संतुलन की आवश्यकता पर बल दिया गया।
भारतीय संविधान, 1950 का अनुच्छेद 141 क्या है?
- स्वतंत्रता के बाद जब हमारा संविधान लागू हुआ तो अनुच्छेद 141 लागू किया गया, जिसने भारतीय न्याय व्यवस्था में न्यायिक मिसालों की स्थिति को मज़बूत किया।
- अनुच्छेद 141 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा।
- घोषित कानून को कानून के सिद्धांत के रूप में समझा जाना चाहिये जो किसी निर्णय, या उच्चतम न्यायालय द्वारा कानून या निर्णय की व्याख्या से उत्पन्न होता है, जिसके आधार पर मामले का निर्णय किया जाता है।
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) का आदेश XX क्या है?
- निर्णय की घोषणा
- सामान्य न्यायालय:
- खुले न्यायालय में या तो तुरंत या यथाशीघ्र निर्णय सुनाना चाहिये।
- यदि विलंब हो रहा है, तो सुनवाई समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर निर्णय सुनाया जाना चाहिये।
- असाधारण मामलों में, उचित नोटिस के साथ 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।
- वाणिज्यिक न्यायालय:
- बहस पूरी होने के 90 दिनों के भीतर निर्णय सुनाना होगा।
- सभी पक्षों को ईमेल या अन्य माध्यमों से प्रतियाँ जारी की जाएंगी।
- सामान्य न्यायालय:
- लिखित निर्णय की आवश्यकताएँ:
- प्रत्येक मुद्दे पर निष्कर्ष और अंतिम आदेश को पढ़ने के लिये पर्याप्त है।
- यदि न्यायाधीश को विशेष अधिकार प्राप्त है तो इसे शॉर्टहैंड लेखक को लिखवाया जा सकता है।
- प्रतिलेख को सही किया जाना चाहिये, न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिये, और दिनांकित होना चाहिये।
- निर्णय पर हस्ताक्षर और संशोधन
- हस्ताक्षर करने की आवश्यकताएँ:
- खुले न्यायालय में निर्णय सुनाते समय न्यायाधीश द्वारा दिनांकित और हस्ताक्षरित होना चाहिये।
- एक बार हस्ताक्षर हो जाने के बाद, धारा 152 के तहत या समीक्षा के अलावा इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता।
- न्यायाधीश लिखित रूप में निर्णय सुना सकता है, लेकिन पूर्ववर्ती द्वारा सुनाया गया निर्णय नहीं।
- विभिन्न न्यायालयों के लिये विषय-वस्तु की आवश्यकताएँ:
- लघु वाद न्यायालय: निर्धारण और निर्णय के लिये केवल अंक की आवश्यकता होती है
- अन्य न्यायालय: इसमें निम्नलिखित शामिल होना चाहिये:
- संक्षिप्त केस स्टेटमेंट
- निर्धारण के लिये बिंदु
- निर्णय
- निर्णय के कारण
- हस्ताक्षर करने की आवश्यकताएँ:
- डिक्री की तैयारी और विषय-वस्तु
- समय-सीमा:
- निर्णय सुनाए जाने के 15 दिनों के भीतर तैयार किया जाना चाहिये।
- अपील डिक्री की प्रति के बिना भी दायर की जा सकती है।
- जब डिक्री तैयार हो जाती है, तो निर्णय का डिक्री प्रभाव समाप्त हो जाता है।
- आवश्यक विषय-वस्तु:
- निर्णय से मेल खाना चाहिये।
- इसमें शामिल होना चाहिये:
- वाद संख्या
- पक्षों के नाम और विवरण
- पंजीकृत पते
- दावे का विवरण
- दी गई अनुतोष का स्पष्ट विवरण
- लागत विवरण और आवंटन
- निर्णय सुनाए जाने की तिथि
- समय-सीमा:
- विशेष प्रकार की डिक्री
- संपत्ति-संबंधी:
- स्थावर संपत्ति: सीमाओं/संख्याओं के साथ पर्याप्त संपत्ति विवरण होना चाहिये।
- जंगम संपत्ति: यदि डिलीवरी असंभव है तो वैकल्पिक धन भुगतान का उल्लेख करना चाहिये।
- भुगतान-संबंधी:
- इसमें किश्तों में भुगतान के प्रावधान शामिल हो सकते हैं।
- ब्याज के साथ या बिना ब्याज के भुगतान स्थगित किया जा सकता है।
- डिक्री के बाद डिक्रीधारक की सहमति से संशोधित किया जा सकता है।
- विशिष्ट मामले:
- साझेदारी विघटन: शेयरों और विघटन तिथि की घोषणा करने वाली प्रारंभिक डिक्री।
- प्रशासन वाद: खातों और पूछताछ का आदेश देने वाली प्रारंभिक डिक्री।
- पूर्व-अधिकार वाद: भुगतान की समय-सीमा और कब्ज़ा हस्तांतरण की शर्तों को निर्दिष्ट करना चाहिये।
- विभाजन वाद: पक्षों के अधिकारों की घोषणा करनी चाहिये और विभाजन निर्देश प्रदान करना चाहिये।
- संपत्ति-संबंधी:
- दस्तावेज़ीकरण और प्रतियाँ
- निर्णय की प्रतियाँ:
-
- घोषणा के तुरंत बाद उपलब्ध कराया जाना चाहिये।
- पक्ष अपील के प्रयोजनों के लिये प्रतियाँ प्राप्त कर सकते हैं।
- उच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार शुल्क निर्धारित किया जाएगा।
- प्रमाणीकरण:
- आवेदन करने पर पक्षकारों को निर्णय और डिक्री की प्रमाणित प्रतियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी।
- प्रतियाँ प्राप्त करने का व्यय पक्षकारों को वहन करना होगा।
-
- निर्णय की प्रतियाँ:
- अपील संबंधी जानकारी
- न्यायालय को गैर-प्रतिनिधित्वित पक्षों को निम्नलिखित के बारे में सूचित करना चाहिए:
- किस न्यायालय में अपील करनी है।
- अपील दायर करने की समय-सीमा।
- कौन-सी जानकारी अवश्य दर्ज करें।
- न्यायालय को गैर-प्रतिनिधित्वित पक्षों को निम्नलिखित के बारे में सूचित करना चाहिए: