पाएँ सभी ऑनलाइन कोर्सेज़, पेनड्राइव कोर्सेज़, और टेस्ट सीरीज़ पर पूरे 50% की छूट, ऑफर 28 से 31 दिसंबर तक वैध।









करेंट अफेयर्स और संग्रह

होम / करेंट अफेयर्स और संग्रह

आपराधिक कानून

आधार कार्ड

 25-Oct-2024

सरोज एवं अन्य बनाम इफको-टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी एवं अन्य

“उच्चतम न्यायालय: आधार कार्ड जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य नहीं है।”

न्यायमूर्ति संजय करोल एवं उज्ज्वल भुइयाँ

स्रोत: उच्चतम न्यायालय 

चर्चा में क्यों?

उच्चतम न्यायालय ने मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति मामले में पीड़ित की उम्र निर्धारित करने के लिये आधार कार्ड में उल्लिखित जन्म तिथि का उपयोग करने के विरुद्ध निर्णय दिया है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने अवधारित किया कि उम्र का सत्यापन स्कूल लीव सर्टिफिकेट से जन्म तिथि का उपयोग करके किया जाना चाहिये, जिसे किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत सांविधिक मान्यता प्राप्त है।

  • इस निर्णय ने उच्च न्यायालय के उस निर्णय के विपरीत निर्णय दिया, जिसमें आधार कार्ड में उल्लिखित सूचना के आधार पर क्षतिपूर्ति की राशि कम कर दी गई थी।

सरोज एवं अन्य बनाम इफको-टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • यह मामला 4 अगस्त 2015 को हुई एक घातक मोटर दुर्घटना से जुड़ा है, जिसमें सिलक राम एक मोटरसाइकिल (पंजीकरण संख्या HR-12X-2820) पर रोहित नाम के व्यक्ति के साथ यात्रा कर रहा था। 
  • सिलक राम एवं रोहित दोनों सड़क के किनारे घायल अवस्था में पड़े मिले।
    • सिलक राम की मौत हो गई, जबकि रोहित को इलाज के लिये मेडिकल कॉलेज, रोहतक ले जाया गया।
  • कृष्ण नामक व्यक्ति ने घायल व्यक्तियों को खोज निकाला तथा मामले की सूचना पुलिस को दी। 
  • विवेचना के दौरान, घायल रोहित के अभिकथन से कारित अपराध में प्रयुक्त वाहनों के विषय में विस्तृत सूचना मिली। 
  • 4 अगस्त 2015 को पुलिस स्टेशन, सांपला में धारा 279/337, 304 A के अंतर्गत एक FIR (संख्या 481/2015) दर्ज की गई थी।
  • मृतक की पत्नी एवं बेटों (दावेदार-अपीलकर्त्ता) ने 16 दिसंबर 2015 को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण  (MACT), रोहतक के समक्ष दावा याचिका (संख्या 25/2015) दायर की। 
  • मृतक की आयु को लेकर विवाद था:
    • उनके आधार कार्ड के अनुसार उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1969 थी। 
    • उनके स्कूल लीव सर्टिफिकेट के अनुसार उनकी जन्मतिथि 7 अक्टूबर 1970 थी। 
    • साक्ष्यों से पता चला कि मृतक एक कृषक था, जिसके पास अपना ट्रैक्टर एवं एक JCB  मशीन थी।
  • यह मामला मुख्य रूप से मृतक के परिवार के लिये उचित क्षतिपूर्ति निर्धारित करने के आस पास  केंद्रित था, जिसमें आयु का निर्धारण एक महत्त्वपूर्ण कारक था, क्योंकि यह क्षतिपूर्ति की गणना में उपयोग किये जाने वाले गुणक को प्रभावित करता था।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

  • उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अपील पर सुनवाई कर रहे उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के स्थान पर अपना निर्णय नहीं देना चाहिये, जब तक कि निर्णय विकृत, अवैध या अन्य गंभीर दोषों से ग्रस्त न हो, जो उसे सुधारने से परे हों। 
  • न्यायालय ने कहा कि आधार कार्ड पहचान स्थापित कर सकता है, लेकिन यह जन्म तिथि के निर्णायक प्रमाण के रूप में कार्य नहीं कर सकता है, UIDAI के परिपत्र संख्या 08, 2023 का उल्लेख करते हुए, जिसमें स्पष्ट रूप से इस परिसीमा का उल्लेख किया गया है।
  • न्यायालय ने  किशोर न्याय (बालकों का देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015  की धारा 94(2) के अंतर्गत इसकी सांविधिक मान्यता का उदाहरण देते हुए आयु निर्धारण के लिये स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र को प्राथमिकता दी। 
  • न्यायालय ने काल्पनिक आय के संबंध में MACT के निर्धारण में उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं पाया, विशेषकर तब जब साक्ष्यों से यह स्थापित हो गया कि मृतक एक कृषक था और उसके पास ट्रैक्टर एवं JCB मशीन थी। 
  • ब्याज दरों के मामले में न्यायालय ने पाया कि चोट या मृत्यु से उत्पन्न MACT मामलों में क्षतिपूर्ति  न्यायसंगत एवं उचित होना चाहिये, जिसके कारण ब्याज दर 6% से बढ़ाकर 8% कर दी गई।
  • न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि उच्च न्यायालय द्वारा क्षतिपूर्ति में की गई कटौती न्यायोचित नहीं थी, क्योंकि इस बात के कोई साक्ष्य नहीं थे कि रोहतक के जिला आयुक्त द्वारा अधिसूचित दरें मृतक पर लागू नहीं होंगी। 
  • न्यायालय ने क्षतिपूर्ति की पुनर्गणना के लिये नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी में निर्धारित सिद्धांतों को लागू किया, जिसमें स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र के अनुसार मृतक की 45 वर्ष की आयु के आधार पर 14 का गुणक बनाए रखा गया।

आधार कार्ड क्या है?

  • आधार कार्ड भारत में लागू एक विशिष्ट पहचान प्रणाली है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक निवासी को उसके बायोमेट्रिक एवं जनसांख्यिकीय डेटा से जुड़ी एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करना है। 
  • आधार परियोजना की शुरुआत 2009 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा की गई थी, जिसका लक्ष्य भारत के निवासियों के लिये एक सार्वभौमिक पहचान डेटाबेस बनाना था।
  • आधार के पीछे मुख्य उद्देश्य कल्याणकारी सेवाओं एवं सब्सिडी की डिलीवरी को सुव्यवस्थित करना, धोखाधड़ी को कम करना तथा सरकारी कार्यक्रमों में पारदर्शिता बढ़ाना था। 
  • आधार संख्या एक 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है जो किसी व्यक्ति के बायोमेट्रिक डेटा से जुड़ी होती है, जिसमें फिंगरप्रिंट एवं आईरिस स्कैन के साथ-साथ नाम, पता और जन्म तिथि जैसी जनसांख्यिकीय सूचना शामिल होती है।

इसमें क्या विधिक प्रावधान शामिल हैं?

  • आधार अधिनियम, 2016: आधार परियोजना को विधिक आधार प्रदान करने के लिये आधार अधिनियम बनाया गया था। यह नामांकन, बायोमेट्रिक डेटा के संग्रह एवं भंडारण तथा डेटा के संबंध में व्यक्तियों के अधिकारों की प्रक्रियाओं को रेखांकित करता है। अधिनियम में यह अनिवार्य किया गया है कि आधार संख्या का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिये किया जा सकता है, जिसमें सब्सिडी, लाभ एवं सेवाओं का वितरण शामिल है।
    • आधार परियोजना को विधिक समर्थन प्रदान करता है।
    • UIDAI को एक सांविधिक प्राधिकरण के रूप में स्थापित करता है।
    • आधार संख्या जारी करने के लिये आवश्यक रूपरेखा को परिभाषित करता है।
    • डेटा सुरक्षा उपायों को निर्दिष्ट करता है।
  • उच्चतम न्यायालय का निर्णय (2018): एक ऐतिहासिक निर्णय में, भारत के   उच्चतम न्यायालय ने आधार अधिनियम की सांविधानिक वैधता को यथावत रखा, लेकिन इसके उपयोग पर कुछ प्रतिबंध लगाए। न्यायालय ने व्यक्तिगत गोपनीयता एवं डेटा सुरक्षा के महत्त्व पर बल देते हुए निर्णय दिया कि स्कूल में प्रवेश, बैंक खाते एवं मोबाइल कनेक्शन जैसी सेवाओं के लिये आधार को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता।
    • उच्चतम न्यायालय ने सितंबर 2018 में आधार की सांविधानिक वैधता को यथावत रखा।
    • आधार अधिनियम की धारा 57 (निजी क्षेत्र का उपयोग) को रद्द कर दिया।
    • आधार को केवल निम्नलिखित के लिये अनिवार्य घोषित किया:
      • आयकर रिटर्न दाखिल करना
      • पैन कार्ड लिंकेज
      • सरकारी सब्सिडी एवं लाभ

आधार कार्ड के संबंध में अधिकार और उत्तरदायित्व क्या हैं?

  • व्यक्तिगत अधिकार:
    • स्वैच्छिक नामांकन
    • सूचना अपडेट करने का अधिकार
    • शिकायत दर्ज करने का अधिकार
    • प्रमाणीकरण इतिहास तक जनमानस 
    • पहुँच
  • UIDAI का उत्तरदायित्व:
    • सूचना सुरक्षा सुनिश्चित करना 
    • प्रमाणीकरण रिकॉर्ड बनाए रखना 
    • शिकायतों का जवाब देना 
    • नियमित सुरक्षा ऑडिट करना 

क्या दण्ड का प्रावधान है?

  • आपराधिक दण्ड:
    • केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी तक अनाधिकृत पहुँच
    • डेटा से छेड़छाड़
    • आधार का उपयोग करके पहचान की चोरी
    • सिविल दण्ड:
    • विनियमों का गैर-अनुपालन
    • अनाधिकृत डेटा का साझाकरण
    • प्रमाणीकरण विफलताओं की रिपोर्टिंग

कार्यान्वयन हेतु आवश्यक रूपरेखा क्या है?

  • UIDAI का संघटन:
    • इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय के अंतर्गत सांविधिक प्राधिकरण
    • नई दिल्ली में मुख्यालय
    • संपूर्ण भारत में क्षेत्रीय कार्यालय
    • अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से नामांकन
  • सेवा का परिदान:
    • प्रमाणीकरण सेवाएँ
      • हाँ/नहीं का प्रमाणीकरण
      • e-KYC सेवाएँ
      • ऑफ़लाइन सत्यापन
    • सेवाओं का अपडेशन 
      • जनसांख्यिकीय का ऑनलाइन अपडेट
      • बायोमेट्रिक अपडेट सुविधाएँ
      • मोबाइल नंबर अपडेट

 किशोर न्याय (बालकों का देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015  की धारा 94

  • प्रथम दृष्टया आयु का आकलन:
    • समिति/बोर्ड को शारीरिक बनावट के आधार पर प्रारंभिक आयु निर्धारण करने का अधिकार है। 
    • ऐसे निर्धारण बिना किसी अतिरिक्त पुष्टि के किये जा सकते हैं, जब व्यक्ति स्पष्ट रूप से बालक हो। 
    • समिति को अपने अवलोकन एवं अनुमानित आयु के आकलन को रिकॉर्ड करना चाहिये। 
    • इस आकलन के आधार पर धारा 14 या 36 के अंतर्गत कार्यवाही त्वरित प्रारंभ हो सकती है।
  • आयु सत्यापन के लिये श्रेणीवार साक्ष्य प्रणाली:
    जब संदेह हो तो साक्ष्य निम्नलिखित अनिवार्य क्रम में मांगा जाना चाहिये:
    • प्राथमिक दस्तावेज़ीकरण
      • स्कूल जन्मतिथि प्रमाण पत्र
      • परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन/समकक्ष प्रमाण पत्र
    • द्वितीयक दस्तावेज़ीकरण
      • निगम से जारी जन्म प्रमाण पत्र
      • नगरपालिका प्राधिकरण से जारी जन्म प्रमाण पत्र
      • पंचायत से जारी जन्म प्रमाण पत्र
    • चिकित्सा सत्यापन (केवल यदि उपरोक्त दस्तावेज उपलब्ध न हों)
      • ऑसिफिकेशन टेस्ट
      • नवीनतम चिकित्सा आयु निर्धारण परीक्षण
      • ऑर्डर करने के 15 दिनों के अंदर पूरा किया जाना चाहिये
  • विधिक अनुमान:
    • समिति/बोर्ड द्वारा दर्ज की गई आयु को वास्तविक आयु माना जाता है। 
    • यह अधिनियम के प्रयोजनों के लिये निर्णायक अनुमान बनाता है। 
    • एक बार दर्ज की गई आयु निर्धारण को चुनौती देने का कोई प्रावधान नहीं है।

सिविल कानून

NCLT नियमों का नियम 11 के अंतर्गत निहित शक्तियाँ

 25-Oct-2024

ग्लास ट्रस्ट कंपनी एलएलसी बनाम बायजू रवीन्द्रन

“नियम 11 के अंतर्गत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का आह्वान करके NCLAT को इस विस्तृत प्रक्रिया को दरकिनार करने की अनुमति देना, वापसी के लिये सावधानीपूर्वक तैयार की गई प्रक्रिया के विपरीत होगा।”

न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा

स्रोत: उच्चतम न्यायालय 

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, ग्लास ट्रस्ट कंपनी एलएलसी बनाम बायजू रवींद्रन के मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) की अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (IBC) की धारा 12A एवं CIRP विनियमनों के नियम 30 A के अंतर्गत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) को वापस लेने की प्रक्रिया को दरकिनार करने के लिये नहीं किया जा सकता है।

ग्लास ट्रस्ट कंपनी एलएलसी बनाम बायजू रवींद्रन मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • इस मामले में थिंक अर्न प्राइवेट लिमिटेड, तीसरे प्रतिवादी (कॉर्पोरेट ऋणी), बायजू रवींद्रन एवं उनके भाई, रिजू रवींद्रन कॉर्पोरेट ऋणी (प्रथम प्रतिवादी) के पूर्व निदेशक हैं। 
  • भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) (ऑपरेशनल लेनदार), दूसरे प्रतिवादी ने कॉर्पोरेट ऋणी के साथ एक टीम प्रायोजक करार निष्पादित किया, जो दिवालियेपन एवं राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के प्रायोजन से संबंधित है।
  • अपीलकर्त्ता , GLAS ट्रस्ट कंपनी LLC, इस करार के अंतर्गत सभी उधारदाताओं का 'प्रशासनिक एजेंट' है तथा सुरक्षित पक्षों के लिये 'संपार्श्विक एजेंट' है। 
  • क्रेडिट समझौते की शर्तों के अंतर्गत, कॉर्पोरेट ऋणी ने गारंटर के रूप में कार्य किया तथा अपीलकर्त्ता  के पक्ष में गारंटी डीड जारी की। 
  • यह आरोप लगाया गया कि कई प्रयासों के बावजूद मूल बकाया राशि एवं क्रेडिट करार के अंतर्गत अर्जित ब्याज के भुगतान में होने वाली चूक जारी रही।
  • अपीलकर्त्ता ने कॉर्पोरेट ऋणी को मांग का नोटिस जारी किया, गारंटी डीड का उदाहरण देते हुए एवं कॉर्पोरेट ऋणी से अपेक्षित राशि का भुगतान करने की मांग की। 
  • अपीलकर्त्ता ने आरोप लगाया कि कॉर्पोरेट ऋणी ने भी क्रेडिट करार के अंतर्गत गारंटर के रूप में अपनी क्षमता में चूक कारित की है। 
  • यह मामला डेलावेयर न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था, जिसने प्रथम प्रतिवादी पर प्रति दिन 10,000 अमेरिकी डॉलर का वित्तीय जुर्माना लगाया था, जो तब तक देय था जब तक कि अवमानना ​​को "उसके द्वारा पूर्ण नहीं कर दिया जाता"।

प्रथम प्रतिवादी के विरुद्ध शोधन अक्षमता की कार्यवाही

  • दूसरे प्रतिवादी ने टीम प्रायोजक करार के अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणी द्वारा देय परिचालन ऋण के संबंध में IBC की धारा 9 के अंतर्गत एक याचिका दायर की। 
  • NCLT ने याचिका स्वीकार कर ली और CIRP प्रारंभ की तथा IBC की धारा 14 के अंतर्गत एक अंतरिम समाधान पेशेवर (IRP) नियुक्त किया गया। 
  • अपीलकर्त्ता ने कॉर्पोरेट ऋणी के विरुद्ध IBC की धारा 7 के अंतर्गत CIRP के लिये भी आवेदन किया, जिसके लिये NCLT ने IBC की धारा 7 के अंतर्गत आवेदन का निपटान करते हुए आदेश पारित किया तथा अपीलकर्त्ता को IRP के समक्ष दावे दायर करने की स्वतंत्रता दी गई।

NCLT द्वारा की गई कार्यवाही

  • अपीलकर्त्ता एवं प्रथम प्रतिवादी ने संबंधित आदेशों के आधार पर राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण  (NCLAT) के समक्ष याचिका दायर की। 
  • प्रथम प्रतिवादी की अपील में यह उल्लेख किया गया कि एक करार की राशि दूसरे प्रतिवादी को भेज दी गई थी, तथा उनके बीच करार के उद्देश्य से आगे के अंतरण की भी योजना बनाई गई थी।
  • तर्कों के आधार पर NCLAT ने ऋणदाताओं की समिति (CoC) के गठन के आदेश पर रोक लगा दी। 
  • अपीलकर्त्ता  ने तर्क दिया कि:
    • CoC के गठन से पहले और बाद में IBC की धारा 12A एवं CIRP विनियमन 2016 के विनियमन 30A CIRP प्रारंभ होने के बाद दावों के निपटान से संबंधित हैं। इसलिये, प्रथम प्रतिवादी को नियम 11 के अंतर्गत NCLAT की अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग करने के बजाय नियम 30A के अनुसार NCLT से संपर्क करना चाहिये था।
    • NCLAT को NCLAT नियमों के नियम 11 के अंतर्गत अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिये क्योंकि कॉर्पोरेट ऋणी और उसकी संबद्ध संस्थाओं के निदेशक भगोड़े हैं, विदेश में रह रहे हैं; सरकारी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है; प्रवर्तन निदेशालय की कार्यवाही लंबित है, लुकआउट नोटिस जारी किये गए हैं; तथा कॉर्पोरेट ऋणी के मूल्यांकन में महत्त्वपूर्ण गिरावट आई है; और
    • निपटान स्वीकार करते समय सभी लेनदारों के हितों पर विचार किया जाना चाहिये, जिसमें अपीलकर्त्ता भी शामिल है, जिसका कॉर्पोरेट ऋणी के संबंध में पर्याप्त हित है।
  • NCLAT ने अभिनिर्णित करते हुए कहा कि 
    • पक्षों के बीच विवादों के निपटान के विषय में विधि अभी विकास की प्रक्रिया में है, तथा ऐसे निपटान की अनुमति देने के लिये NCLAT नियमों के नियम 11 को लागू करने को स्वीकृति दे दी है। 
    • धारा 9 याचिका में अपीलीय कार्यवाही में किसी भी प्रतिकूल घटनाक्रम के मामले में अपीलकर्त्ता  को अपनी धारा 7 याचिका को पुनर्जीवित करने की स्वतंत्रता है तथा इस प्रकार, आवेदक के अपने दावों को लागू करने के अधिकार को अच्छी तरह से संरक्षित किया गया है।
    • NCLAT के निर्णय से व्यथित होकर अपीलकर्त्ता  द्वारा  उच्चतम न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील दायर की गई है।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

मूल कारण

  • जब 2016 में पहली बार IBC का विधान बनाया गया था, तो इसमें एक अंतर था, अगर कोई कंपनी और उसके लेनदार शोधन अक्षमता प्रक्रिया प्रारंभ करने के बाद किसी करार पर पहुँच जाते हैं, तो विधिक रूप से "वापस लेने" या मामले को वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं था। 
  • उच्चतम न्यायालय ने सुझाव दिया कि उच्चतम न्यायालय पर अधिक बोझ से बचने के लिये   अधीनस्थ न्यायालयों को अधिक अधिकार दिये जाने चाहिये।

अगले चरण का विकास

  • न्यायिक चिंता पर सरकार की प्रतिक्रिया
    • उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों के अनुसरण में, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने दिवाला विधि समिति (ILC) का गठन किया। 
    • प्राथमिक अधिदेश: स्वीकृति के पश्चात CIRP आवेदनों को वापस लेने के संबंध में विधायी दोषों को दूर करना।
  • CIRP प्रकृति पर समिति की मौलिक टिप्पणियाँ:
    • कार्यवाही की सामूहिक प्रकृति:
      • एक बार प्रारंभ होने के बाद CIRP द्विपक्षीय कार्यवाही से आगे निकल जाता है।
      • यह सभी लेनदारों को शामिल करते हुए सामूहिक कार्यवाही में बदल जाता है।
      • सामूहिक लाभ के पक्ष में व्यक्तिगत प्रवर्तन कार्यवाहियों को हतोत्साहित किया जाता है।
    • विधायी आशय का विश्लेषण:
      • संहिता का प्राथमिक उद्देश्य व्यक्तिगत प्रवर्तन कार्यवाहियों को हतोत्साहित करना है।
      • व्यक्तिगत निपटान की तुलना में सामूहिक समाधान पर ज़ोर दिया जाता है।
      • सामान्य ऋणदाता हितों की सुरक्षा सर्वोपरि है।

समिति की प्रमुख अनुशंसा:

  • प्रवेश के बाद निकासी प्रावधानों को शामिल करने की अनुशंसा की गई।
  • CoC द्वारा 90% वोटिंग शेयर अनुमोदन यानी निर्धारित विशिष्ट सीमा।
  • CoC की अनिवार्य स्वीकृति सभी हितधारकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
  • NCLT नियम, 2016 के नियम 11 को अपनाने के विरुद्ध रिपोर्ट।
  • CIRP नियम के नियम 8 में विशिष्ट संशोधन की अनुशंसा की गई।
  • IBC ढाँचे के अंदर विशेष निकासी प्रावधानों की आवश्यकता पर जोर दिया गया
  • हितधारकों की सुरक्षा का सुझाव दिया गया।

IBC के अंतर्गत निकासी तंत्र में विकास

  • विधायी ढाँचा: 2018 संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्रस्तुत IBC की धारा 12A, CIRP विनियमनों के विनियमन 30A के साथ पढ़ने पर, अपेक्षित अनुमोदन के अधीन, IBC की धारा 7, 9, या 10 के अंतर्गत आवेदनों को वापस लेने के लिये एक व्यापक ढाँचा प्रदान करती है।
  • सीमांत आवश्यकता: सांविधिक अधिदेश के अनुसार, CIRP आवेदनों को वापस लेने के लिये ऋणदाताओं की समिति से 90% मतदान शेयर अनुमोदन की आवश्यकता होती है, जो व्यक्तिगत निपटानों पर सामूहिक ऋणदाता हितों की रक्षा के सिद्धांत पर आधारित है।
  • CoC-पूर्व परिदृश्य: जहाँ CoC का अभी तक गठन नहीं हुआ है, वहाँ निर्णायक प्राधिकारी NCLT नियम, 2016 के नियम 11 के अंतर्गत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करके निकासी आवेदनों पर निर्णय ले सकता है।
  • वर्तमान पद:
    • विनियमन 30A में संशोधन के पश्चात, CIRP के विभिन्न चरणों में निकासी की अनुमति है:
      • CoC गठन से पहले: NCLT से सीधा संपर्क
      • CoC गठन के बाद: 90% CoC की स्वीकृति अनिवार्य
      • प्रक्रियात्मक अनुपालन: "संशोधित ढाँचे में CoC द्वारा 7 दिनों के अंदर समयबद्ध विचार-विमर्श अनिवार्य किया गया है, जिसके बाद NCLT की स्वीकृति  दी जाएगी, जिससे हितधारकों के हितों के लिये आवश्यक सुरक्षा उपायों को बनाए रखते हुए शीघ्र निपटान सुनिश्चित किया जा सके।

 उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त चर्चा का सारांश इस प्रकार दिया:

  • प्रवेश-पूर्व वापसी:
    • प्रवेश-पूर्व चरण में, कार्यवाही व्यक्तिगत रूप से की जाती है, NCLT नियमों का नियम 8 वापसी तंत्र को नियंत्रित करता है। 
    • अधिकरण प्रत्यक्ष आवेदन पर वापसी की अनुमति दे सकता है, अपनी जाँच को आवेदक ऋणदाता एवं कॉर्पोरेट ऋणी तक सीमित कर सकता है, क्योंकि अन्य ऋणदाता इस समय हितधारक नहीं हैं।
  • प्रवेशोत्तर, पूर्व-CoC चरण:
    • स्विस रिबन एवं संशोधित विनियमन 30A के अनुसार, प्रवेश के बाद लेकिन CoC के गठन से पहले, वापसी आवेदन को IRP के माध्यम से NCLT को भेजा जाना चाहिये। 
    • कार्यवाही के रेम चरण में आने के बाद, अधिकरण को संबंधित पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायिक विवेक का प्रयोग करना चाहिये।
  • पोस्ट-CoC, प्री-EOI (रुचि की अभिव्यक्ति) चरण:
    • धारा 12A को विनियमन 30A के साथ पढ़ने पर यह अनिवार्य हो जाता है कि निकासी आवेदन IRP/RP के माध्यम से प्रस्तुत किये जाएँ, जिसके लिये निम्नलिखित की आवश्यकता होती है:
      • CoC के समक्ष प्रारंभिक प्रस्तुति
      • 90% वोटिंग शेयर द्वारा अनुमोदन
      • RP द्वारा NCLT को बाद में प्रस्तुत करना
  • EOI  के बाद का चरण:
    • प्रक्रिया पूर्व-EOI चरण के समान ही है, जिसमें CIRP विनियमन 30A(1) के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता है, जो विलंबित निकासी के लिये औचित्य को अनिवार्य बनाती है।
  • अंतर्निहित शक्तियों पर न्यायालय का निर्णय:
    • NCLAT द्वारा निकासी की अनुमति देने के लिये NCLT के नियम 11 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग विधिक रूप से अस्वीकार्य माना गया। 
    • न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि IBC की धारा 12A एवं CIRP विनियमन 30A के अंतर्गत स्थापित प्रक्रियाओं को अंतर्निहित शक्तियों के आह्वान के माध्यम से दरकिनार नहीं किया जा सकता।
  • उपरोक्त टिप्पणियों के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने NCLAT के आदेश को रद्द कर दिया।

महत्त्वपूर्ण निर्णय

  • लोखंडवाला कटारिया कंस्ट्रक्शन (P) लिमिटेड बनाम निसस फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स (2018)
    इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्रथम दृष्टया यह माना कि CIRP नियमों का नियम 8 अपने आप में एक पूर्ण संहिता है तथा NCLAT नियम 11 की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है, साथ ही नियम 11 के माध्यम से प्रवेश के बाद निकासी/निपटान की भी अनुमति नहीं है।
  • स्विस रिबन्स (प्राइवेट) लिमिटेड बनाम भारत संघ (2019):
    • IBC की धारा 12A की संवैधानिक वैधता को यथावत रखा गया, तथा न्यायालय ने पुष्टि की कि सभी ऋणदाताओं के हितों की रक्षा के लिये एक व्यापक करार की आवश्यकता पर विचार करते हुए 90% CoC अनुमोदन की उच्च सीमा उचित थी।
  • ब्रिलियंट अलॉय प्राइवेट लिमिटेड बनाम एस राजगोपाल एवं अन्य (2022):
    • उच्चतम न्यायालय ने माना कि पूर्व-EOI निकासी के संबंध में विनियमन 30A में अस्थायी प्रतिबंध प्रकृति में निर्देशात्मक था तथा इसे IBC की धारा 12A के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से समझा जाना चाहिये, जिसमें ऐसी कोई परिसीमा निर्धारित नहीं की गई है।