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आपराधिक कानून
युवा पीढ़ी पर NDPS अधिनियम का प्रभाव
20-Nov-2024
कैलास पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य “बॉम्बे उच्च न्यायालय ने चेतावनी दी कि NDPS अधिनियम को ईमानदारी से लागू करने में विफलता युवा पीढ़ी और समाज को नष्ट कर सकती है।” न्यायमूर्ति गोविंद सनप |
स्रोत: बॉम्बे उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
कैलास पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के लिये स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (NDPS) अधिनियम के सख्त क्रियान्वयन की बात कही। 39 किलोग्राम गांजा से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति गोविंद सनप ने चेतावनी दी कि अनियंत्रित नशीली दवाओं का उपयोग समाज को नुकसान पहुँचा सकता है और युवा पीढ़ी के भविष्य को नष्ट कर सकता है।
- न्यायालय ने सभी हितधारकों से सामाजिक कल्याण की रक्षा के लिये सावधानीपूर्वक प्रवर्तन सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
कैलास पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- यह मामला 23 सितंबर, 2020 को अपराध शाखा, अकोला के पुलिस निरीक्षक सागर हटवार (PW -7) द्वारा प्राप्त एक गुप्त सूचना से उत्पन्न हुआ, जिसमें बताया गया कि दो व्यक्ति - राजू सोलंकी और कैलास पवार - अकोट ग्रामीण पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में बिक्री के लिये गांजा रखे हुए हैं।
- SP अकोला से उचित प्राधिकरण प्राप्त करने के बाद, PSI हटवार ने पंच गवाहों, एक फोटोग्राफर, वजन उपकरण के साथ एक विक्रेता सहित एक छापामार दल का गठन किया और एक स्वतंत्र राजपत्रित अधिकारी के रूप में SDPO का अनुरोध किया।
- यह छापेमारी शाम करीब साढ़े चार बजे मरीमाता मंदिर के पास की गई, जहाँ दोनों अभियुक्त नीम के पेड़ के नीचे तिरपाल की झोपड़ी में बैठे पाए गए।
- तलाशी के दौरान पुलिस को एक बोरी में रखे 18 प्लास्टिक के पैकेट मिले, जिनमें कुल 39 किलोग्राम संदिग्ध गांजा था, जिसमें से 100-100 ग्राम के तीन नमूने लिये गए और उन्हें ठीक से सील कर दिया गया।
- दोनों अभियुक्तों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने बोरवा गाँव में शत्रुघ्न चव्हाण (अभियुक्त नंबर 3) के घर पर दूसरी छापेमारी की, जहाँ उन्होंने एक खाट के नीचे छिपाए गए पाँच बड़े बोरों में 107.90 किलोग्राम अतिरिक्त गांजा बरामद किया।
- बरामदगी, तलाशी, ज़ब्ती और पंचनामा की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई, तथा ज़ब्त की गई सभी सामग्रियों को मालखाने में रखने से पहले मजिस्ट्रेट की निगरानी में उचित रूप से सूचीबद्ध किया गया।
- रासायनिक विश्लेषण से यह पुष्टि हुई कि ज़ब्त पदार्थ गांजा था, जिसके परिणामस्वरूप दो मुख्य अभियुक्तों (कैलास पवार और राजू सोलंकी), शत्रुघ्न चव्हाण और आंध्र प्रदेश से परिवहन के लिये उपयोग किये गए वाहन के मालिक के विरुद्ध आरोप-पत्र दायर किया गया।
- ट्रेल कोर्ट ने कैलास पवार और राजू सोलंके को दोषी करार देते हुए 12-12 वर्ष के कठोर कारावास और 1,20,000 रुपए के जुर्माने की सज़ा सुनाई, जबकि अभियुक्त संख्या 3 और 4 को बरी कर दिया।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- न्यायालय ने चिंता व्यक्त की कि NDPS अधिनियम के प्रावधानों के उचित क्रियान्वयन के संबंध में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अनेक टिप्पणियों के बावजूद, ये चिंताएँ संबंधित प्राधिकारियों तक प्रभावी रूप से नहीं पहुँची हैं।
- न्यायालय ने वर्तमान मामले को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 165 के तहत पीठासीन अधिकारी द्वारा शक्तियों के प्रयोग में विफलता का उदाहरण माना तथा कहा कि मुकदमे की कार्यवाही का ऐसा संचालन संभावित रूप से अन्याय को जन्म दे सकता है।
- न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि पीठासीन अधिकारी द्वारा शक्तियों का उचित प्रयोग, विशेष रूप से NDPS अधिनियम जैसे विशेष कानून के तहत मामलों में, मुकदमे की गुणवत्ता और अंतिम निर्णय को बढ़ा सकता है।
- साक्ष्य संबंधी पहलुओं के संबंध में, न्यायालय ने कहा कि CD की विषय-वस्तु को साबित करने के लिये वीडियो रिकॉर्डिंग की विषय-वस्तु का वर्णन/अनुवाद करने के लिये छापा मारने वाले पक्ष से सभी गवाहों को वापस बुलाना आवश्यक होगा, जिससे अतिरिक्त साक्ष्य रिकॉर्ड करने का विकल्प अनुपयुक्त हो जाएगा।
- न्यायालय ने इसे "अविश्वसनीय" पाया कि प्रभारी अभियोजक ने अभियुक्त नंबर 3 को बरी किये जाने के विरुद्ध कानून और न्यायपालिका विभाग को अपील की सिफारिश नहीं की, विशेष रूप से उसके घर से 107.90 किलोग्राम गांजा बरामद होने के बाद।
- न्यायालय ने निर्धारित किया कि अपीलकर्त्ताओं और अभियोजन पक्ष दोनों के हित में पुन: सुनवाई सर्वोत्तम विकल्प होगा, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की उचित जाँच और धारा 313 के तहत बयानों की रिकॉर्डिंग की आवश्यकता पर विचार करते हुए।
- न्यायालय ने निर्देश दिया कि आवश्यक कदम उठाने के लिये निर्णय को महाराष्ट्र के सभी प्रधान ज़िला न्यायाधीशों को प्रसारित किया जाए तथा रजिस्ट्रार जनरल और रजिस्ट्रार (निरीक्षण-I) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि भविष्य में ऐसी गलतियों को रोकने के लिये न्यायालयी निरीक्षण के दौरान कार्यवाही में इसी प्रकार की कमियों की पहचान की जाए।
- न्यायालय ने मामले के रिकॉर्ड प्राप्त होने की तिथि से तीन महीने के भीतर पुनः सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया, साथ ही अभियुक्तों/अपीलकर्त्ताओं को ट्रेल कोर्ट के न्यायाधीश के समक्ष ज़मानत आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान की।
युवा पीढ़ी पर NDPS का क्या प्रभाव है?
- युवा पीढ़ी पर प्रभाव:
- यदि मादक पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी पर अंकुश नहीं लगाया गया तो यह युवा पीढ़ी को नष्ट कर सकता है, जो देश का भविष्य है।
- निर्णय में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि भारत में मुख्य रूप से युवा आबादी है, जिनकी औसत आयु 30-35 वर्ष है, जिससे नशीली दवाओं के दुरुपयोग का मुद्दा विशेष रूप से चिंताजनक हो जाता है।
- सामाजिक चिंताएँ:
- नशीली दवाओं की लत को समाज के लिये एक खतरा बताया गया है, जो युवा वर्ग को प्रभावित करके इसकी नींव को नष्ट करने में सक्षम है।
- हितधारकों की ज़िम्मेदारी:
- न्यायपालिका, कानून प्रवर्तन और अन्य हितधारकों से आग्रह किया जाता है कि वे इस तरह के सामाजिक नुकसान को रोकने के लिये स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (NDPS) अधिनियम को ईमानदारी से लागू करें।
NDPS अधिनियम और संबंधित कानूनों के तहत किशोरों और वयस्कों के लिये परिवीक्षा प्रदान करने के प्रावधान क्या हैं?
- 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई व्यक्ति, जिसे NDPS अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया हो, धारा 26 या 27 के तहत अपराधों को छोड़कर, CrPC की धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत लाभ का दावा नहीं कर सकता है।
- NDPS अधिनियम के तहत दोषी ठहराए गए 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति (किशोर) को CrPC की धारा 360 और अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के तहत परिवीक्षा का लाभ मिल सकता है।
- NDPS अधिनियम के अंतर्गत दोषी ठहराए गए किशोर (18 वर्ष से कम) हो सकते हैं:
- अच्छे आचरण के आधार पर परिवीक्षा पर रिहा किया गया।
- परिवीक्षा अधिकारी की निगरानी में रखा गया।
- कारावास के बजाय सुधार का मौका दिया गया।
- The special protection/benefits for juveniles reflect the reformative approach of the justice system towards young offenders, even in serious NDPS cases.
- किशोरों के लिये विशेष संरक्षण/लाभ, गंभीर NDPS मामलों में भी, युवा अपराधियों के प्रति न्याय प्रणाली के सुधारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं।
- धारा 26 (भांग की खेती) और 27 (ड्रग्स का सेवन) के अंतर्गत अपराध के लिये, दोषी व्यक्ति की आयु की परवाह किये बिना परिवीक्षा लाभ उपलब्ध हैं।
निर्णयज विधि
शिवराज गोरख सतपुते बनाम महाराष्ट्र राज्य (2023):
- यह मामला 22 वर्षीय अभियुक्त द्वारा CrPC की धारा 439 के तहत ज़मानत आवेदन से संबंधित है, जिसके पास से 50 किलोग्राम गांजा (व्यावसायिक मात्रा) बरामद किया गया था, जिसके बाद दो अन्य अभियुक्तों को क्रमशः 22 किलोग्राम और 10 किलोग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया था।
- नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की टीम ने बिना किसी वारंट/प्राधिकरण के सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच तलाशी और ज़ब्ती की और NDPS अधिनियम की धारा 42 के अनिवार्य प्रावधानों का पालन करने में विफल रही।
- न्यायालय ने कहा कि चूँकि NCB को अभियुक्त के बारे में अपराह्न तीन बजे विशेष जानकारी थी, लेकिन उसने बिना किसी औचित्य के सूर्यास्त के बाद तलाशी ली, जिससे प्रतिबंधित सामान की बरामदगी संदिग्ध हो गई।
- न्यायालय ने नमूना संग्रहण में प्रक्रियागत खामियों पर गौर किया क्योंकि NCB ने NDPS अधिनियम की धारा 52-A का पालन किये बिना नमूने लिये, जिससे प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी के संबंध में अभियोजन पक्ष के मामले पर गंभीर संदेह उत्पन्न हुआ।
- अभियुक्त की कम आयु, आपराधिक इतिहास की कमी, संदिग्ध बरामदगी की परिस्थितियों और इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कि लंबे समय तक हिरासत में रखना अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, उच्च न्यायालय ने उसे राज्य छोड़ने पर प्रतिबंध सहित शर्तों के साथ ज़मानत प्रदान की।
सिविल कानून
राज्य द्वारा निजी संपत्ति पर प्रतिकूल कब्ज़े का दावा नहीं
20-Nov-2024
हरियाणा राज्य बनाम अमीन लाल (अब दिवंगत) पत्र के माध्यम से "राज्य को प्रतिकूल कब्ज़े के माध्यम से निजी संपत्ति पर कब्जा करने की अनुमति देना नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को कमज़ोर करेगा और सरकार में जनता का विश्वास खत्म करेगा।" न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति पीबी वराले |
स्रोत: उच्चतम न्यायालय
चर्चा में क्यों?
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की खंडपीठ ने कहा कि राज्य निजी नागरिकों की संपत्ति पर प्रतिकूल कब्ज़े का दावा नहीं कर सकता।
- उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा राज्य बनाम अमित लाल (अब दिवंगत) के मामले में यह निर्णय (पत्र के माध्यम से ) दिया।
हरियाणा राज्य बनाम अमित लाल (अब दिवंगत) मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- यह विवाद हरियाणा में एक भूमि के टुकड़े से संबंधित है।
- मूल वादीगण ने उप-न्यायाधीश प्रथम श्रेणी की न्यायालय के समक्ष विवादित संपत्ति पर कब्ज़े के लिये मुकदमा दायर किया।
- वादीगण का दावा था कि राजस्व अभिलेखों के आधार पर वे भूमि के हकदार थे और उन्होंने आरोप लगाया कि प्रतिवादियों ने अनधिकृत रूप से भूमि पर कब्जा कर लिया है।
- प्रतिवादियों (हरियाणा राज्य) ने अपने लिखित बयान में दावा किया कि वे भूमि पर प्रतिकूल कब्ज़े के माध्यम से वे भूमि के मालिक बन गए हैं।
- ट्रायल कोर्ट ने वादीगण के पक्ष में मुकदमा चलाने का आदेश दिया। ट्रायल कोर्ट के निर्णय को प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा खारिज कर दिया गया।
- हालाँकि, उच्च न्यायालय ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय को खारिज करते हुए और ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित डिक्री को बहाल करते हुए दूसरी अपील को अनुमति दी।
- निर्णय से व्यथित होकर अपीलकर्त्ताओं ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील दायर की है।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- इस मामले में न्यायालय ने सबसे पहले जो बिंदु उठाए, उनमें से एक यह था कि वादी के स्वामित्व की दलील को विशेष रूप से अस्वीकार नहीं किया गया था।
- न्यायालय ने माना कि अपीलकर्त्ताओं ने अपने लिखित बयान में वादी के स्वामित्व को विशेष रूप से अस्वीकार नहीं किया था, इसके बजाय उन्होंने प्रतिकूल कब्ज़े की दलील पर विश्वास किया था।
- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश VIII नियम 5 के अनुसार, जिन आरोपों को विशेष रूप से अस्वीकार नहीं किया गया है, उन्हें स्वीकार किया गया माना जाता है।
- इस प्रकार, प्रतिकूल कब्ज़े का दावा करके अपीलकर्त्ताओं ने वादी के स्वामित्व को निहित रूप से स्वीकार किया है।
- इसके अलावा, न्यायालय ने माना कि राज्य अपने नागरिकों की संपत्ति पर प्रतिकूल कब्ज़े का दावा नहीं कर सकता।
- न्यायालय ने आगे कहा कि राज्य को प्रतिकूल कब्ज़े के माध्यम से निजी संपत्ति को हड़पने की अनुमति देना नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को कमज़ोर करेगा और सरकार में जनता के विश्वास को खत्म करेगा।
- प्रतिकूल कब्ज़े के लिये वैधानिक अवधि हेतु निरंतर, खुला, शांतिपूर्ण और वास्तविक स्वामित्व के प्रति शत्रुतापूर्ण कब्जा आवश्यक है।
- न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्त्ताओं के कब्ज़े में शत्रुता के तत्त्व का अभाव है तथा वर्तमान मामले में कब्ज़े की अवधि भी अपेक्षित नहीं है।
- इस प्रकार, न्यायालय ने माना कि वादी ने विवादित संपत्ति पर अपना स्वामित्व स्थापित कर लिया है तथा राज्य अपने ही नागरिकों के विरुद्ध प्रतिकूल कब्ज़े का दावा नहीं कर सकता।
प्रतिकूल कब्ज़ा क्या है?
- अर्थ:
- प्रतिकूल कब्ज़ा एक सिद्धांत है जिसके तहत किसी अन्य व्यक्ति के स्वामित्व वाली भूमि पर कब्जा करने वाला व्यक्ति उस पर वैध अधिकार प्राप्त कर सकता है।
- परिसीमा अधिनियम, 1963 (LA) की धारा 27
- धारा 27 परिसीमा कालावधि के कानून के सामान्य सिद्धांत का अपवाद है। यदि कोई व्यक्ति निर्दिष्ट कालावधि के भीतर कब्ज़े की वसूली के लिये मुकदमा दायर करने में विफल रहता है, तो संपत्ति पर कब्ज़ा या स्वामित्व प्राप्त करने का उनका अधिकार समाप्त हो जाता है।
- परिसीमा अधिनियम का अनुच्छेद 65 की अनुसूची I:
- अचल संपत्ति या उसमें स्वामित्व के आधार पर किसी हित के कब्जे के लिये मुकदमों के लिये 12 वर्ष की सीमा अवधि लागू करता है।
- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:
- प्रतिकूल कब्ज़े की अवधारणा का जन्म इंग्लैंड में हुआ था।
- इस सिद्धांत को संपत्ति के अधिकारों पर कानूनी विवादों को रोकने के लिये विकसित किया गया था जो अधिक समय लेने वाले और अधिक खर्चीले थे।
- इसे मालिकों को अपनी संपत्ति की निगरानी करने या शीर्षक खोने के परिणाम भुगतने के लिये मजबूर करके भूमि की बर्बादी को रोकने हेतु भी बनाया गया था।
प्रतिकूल कब्ज़ा साबित करने के लिये महत्त्वपूर्ण तत्त्व:
- वास्तविक
- स्वामी की तरह संपत्ति पर भौतिक कब्ज़ा या उसका उपयोग।
- खुला
- दृश्यमान और स्पष्ट कब्ज़ा, अदृश्य या गुप्त नहीं।
- कुख्यात
- यह स्थान आस-पड़ोस में इतना प्रसिद्ध होता है कि अन्य लोग अतिक्रमणकारी को ही इसका वास्तविक स्वामी मान लिया जाता हैं।
- शत्रुतापूर्ण
- वास्तविक स्वामी की अनुमति के बिना कब्ज़ा, उनके अधिकारों का उल्लंघन।
- विशिष्ट
- वास्तविक स्वामी और अन्य को छोड़कर अतिक्रमणकारी द्वारा एकमात्र नियंत्रण।
- निरंतर
- पूर्ण वैधानिक अवधि के लिये निर्बाध कब्ज़ा (जैसे, निजी भूमि के लिये 12 वर्ष, सरकारी भूमि के लिये 30 वर्ष)।
सार्वजनिक संपत्ति और निजी संपत्ति क्या है?
- सार्वजनिक संपत्ति
- स्वामित्व: सामूहिक रूप से जनता के स्वामित्व में, आमतौर पर सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा प्रबंधित।
- उद्देश्य: समग्र रूप से समाज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये मौजूद है (जैसे, पार्क, सड़कें, स्कूल, पुस्तकालय)।
- पहुँच: आम जनता के लिये, अक्सर मुफ्त या मामूली शुल्क पर सुलभ।
- उपयोग: सामुदायिक उपयोग के लिये डिज़ाइन किया गया है, तथा व्यक्ति इस पर विशेष अधिकार का दावा नहीं कर सकते।
- उदाहरण: सार्वजनिक परिवहन, सरकारी भवन, सामुदायिक पार्क और सार्वजनिक उपयोगिताएँ।
- निजी संपत्ति
- स्वामित्व: व्यक्तियों, व्यवसायों या निजी संस्थाओं के स्वामित्व में।
- उद्देश्य: स्वामी (स्वामियों) के हितों की पूर्ति करता है, जिनके पास इसे अपनी इच्छानुसार नियंत्रित करने, उपयोग करने या निपटान करने का अधिकार प्राप्त है।
- पहुँच: स्वामी या अनुमति प्राप्त लोगों तक सीमित।
- उपयोग: व्यक्तिगत, वाणिज्यिक या संगठनात्मक उद्देश्यों के लिये उपयोग किया जाता है, अक्सर विशेष अधिकारों के साथ।
- उदाहरण: घर, निजी वाहन, निजी व्यवसाय और बौद्धिक संपदा।
नागरिकों की निजी संपत्ति पर राज्य के अधिकार क्या हैं?
नागरिकों की निजी संपत्ति पर राज्य के अधिकार निम्नलिखित हैं:
- निजी संपत्ति अर्जित करने का अधिकार (एमिनेंट डोमेन)
- राज्य को सार्वजनिक उद्देश्यों जैसे कि बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं, शहरी विकास या औद्योगिक परियोजनाओं के लिये निजी संपत्ति अधिग्रहित करने का अधिकार है।
- कानूनी ढाँचा:
- भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 द्वारा अधिनियमित
- संपत्ति के मालिक को उचित बाजार मूल्य पर मुआवज़ा दिया जाना चाहिये।
- विस्थापित लोगों के लिये पुनर्वास और पुनर्स्थापन अनिवार्य है।
- संपत्ति के उपयोग पर प्रतिबंध
- राज्य निजी संपत्ति के उपयोग को विनियमित कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह सार्वजनिक कल्याण के अनुरूप है।
- उदाहरण:
- वाणिज्यिक, आवासीय या कृषि उद्देश्यों के लिये भूमि के उपयोग को प्रतिबंधित करने वाले ज़ोनिंग लॉ।
- निजी भूमि पर हानिकारक गतिविधियों पर रोक लगाने वाले पर्यावरण संबंधी कानून।
- निजी संपत्ति पर कर लगाने का अधिकार
- राज्य निजी संपत्ति पर कर लगा सकता है, जैसे संपत्ति कर, वेल्थ टैक्स (2015 में समाप्त) तथा संपत्ति लेनदेन पर स्टाम्प शुल्क।
- सामाजिक न्याय के लिये विनियमन
- संसाधनों के न्यायसंगत वितरण को बढ़ावा देने के लिये राज्य निजी संपत्ति पर नियम लागू कर सकता है।
- उदाहरण: किसी व्यक्ति या संस्था के स्वामित्व वाली भूमि की मात्रा को सीमित करने के लिये कुछ राज्यों में लैंड सीलिंग लॉ।
- सार्वजनिक कल्याण के लिये बेदखली या अधिग्रहण
- आपातकालीन स्थिति में (जैसे, प्राकृतिक आपदाएँ, सार्वजनिक सुरक्षा संबंधी चिंताएँ), राज्य अस्थायी रूप से निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है या उस तक पहुँच को प्रतिबंधित कर सकता है।
- अवैध रूप से उपयोग या दुरुपयोग का निषेध
- अगर निजी संपत्ति का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों, जैसे तस्करी या अपराधियों को शरण देने के लिये किया जाता है, तो राज्य को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। गंभीर मामलों में, संपत्ति जब्त की जा सकती है।
- प्रतिकूल कब्ज़े का कोई अधिकार नहीं
- विद्या देवी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2020) के मामले में न्यायालय ने माना कि कल्याणकारी राज्य होने के नाते राज्य को प्रतिकूल कब्ज़े की दलील देने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जो किसी अतिचारी यानी किसी अपकृत्य या यहाँ तक कि किसी अपराध के लिये दोषी व्यक्ति को 12 साल से अधिक समय तक ऐसी संपत्ति पर कानूनी अधिकार हासिल करने की अनुमति देता है।
- यह माना गया कि राज्य को अपने ही नागरिकों की संपत्ति हड़पने के लिये प्रतिकूल कब्ज़े के सिद्धांत का आह्वान करके भूमि पर अपना अधिकार पूर्ण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जैसा कि वर्तमान मामले में किया गया है।
सिविल कानून
जल प्रदूषण
20-Nov-2024
न्यायालय द्वारा स्वयं प्रस्ताव पर बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एवं अन्य "न्यायालय ने सुझाव दिया है कि STP के संचालन समय और बिजली की खपत को रिकॉर्ड करने के लिये छेड़छाड़-रोधी मीटर लगाए जाने चाहिये और यह डेटा CPCB, DJB और मुख्य सचिव के कार्यालय की वेबसाइट पर वास्तविक समय में अपलोड किया जाना चाहिये।" मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पी.एस. अरोड़ा |
स्रोत: दिल्ली उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यायालय द्वारा स्वयं प्रस्ताव पर बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एवं अन्य के मामले में निर्देश जारी किये हैं, जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उचित पर्यावरण मानकों और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के अनुसरण में जारी किये गए हैं।
न्यायालय द्वारा स्वयं प्रस्ताव पर बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने 18 जून, 2022 को टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक लेख का संज्ञान लेते हुए वर्ष 2022 में एक स्वतः संज्ञान जनहित याचिका (PIL) शुरू की।
- उक्त जनहित याचिका की शुरुआत के पीछे मुख्य चिंताएँ ये थीं:
- अधिकारियों द्वारा वर्षा जल संचयन के प्रयासों में कमी।
- यातायात की अत्यधिक भीड़भाड़, विशेषकर मानसून के मौसम में।
- इस मामले में कई वैधानिक निकाय शामिल हैं:
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)।
- दिल्ली जल बोर्ड (DJB)।
- दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव का कार्यालय।
- यह मामला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (NCT) में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) के संचालन और यमुना नदी में उनके प्रवाह से संबंधित है।
- इस मामले में निम्नलिखित मुद्दे शामिल हैं:
- जल निकासी प्रणालियों का प्रबंधन।
- जल निकायों का पुनरुद्धार।
- यमुना नदी और उसके बाढ़ के मैदानों का रखरखाव।
- वर्षा जल संचयन उपायों का कार्यान्वयन।
- कार्यवाही के दौरान तैमूर नगर के मुख्य नाले से प्राप्त फोटोग्राफिक साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गए।
- 7 नवंबर के इंडिया टुडे में प्रकाशित एक तस्वीर, जिसमें एक श्रद्धालु यमुना नदी में छठ पूजा करते हुए दिखाई दे रही थी, न्यायालय के ध्यान में लाई गई।
- IDMC के विशेष सचिव ने न्यायालय के समक्ष एक प्रस्तुति दी, जिसमें उठाए गए विभिन्न कदमों की रूपरेखा दी गई तथा पूर्व निर्देशों के अनुपालन के लिये समयसीमा का प्रस्ताव दिया गया।
- यह मामला आवासीय क्षेत्रों में अनधिकृत प्रदूषणकारी उद्योगों द्वारा नालों में अपशिष्ट बहाए जाने से संबंधित है, जो बाद में यमुना नदी में प्रवाहित होता है।
- वर्तमान मामला दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में 22 मुख्य नालों, सीवरों और वर्षा जल निकासी नालों की सफाई से संबंधित है।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि:
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में STP अपेक्षित मानदंडों के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं।
- यमुना नदी में कच्चा सीवेज छोड़ा जा रहा है, जो स्थापित पर्यावरणीय मानकों के विपरीत है।
- न्यायालय ने वैधानिक एजेंसियों द्वारा 22 मुख्य नालों, सीवरों और वर्षा जल निकासी नालों से गाद निकालने के कार्य पर असंतोष व्यक्त किया है।
- छठ पूजा की तस्वीर में दिख रहे रासायनिक झाग सीवेज उपचार मानकों के संबंध में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आँकड़ों के विपरीत हैं।
- विशेष सचिव द्वारा सीवेज उपचार उपायों के संबंध में दिया गया प्रस्तुतीकरण "सटीक नहीं प्रतीत हुआ।"
दिल्ली उच्च न्यायालय ने यमुना नदी के संरक्षण के लिये निम्नलिखित निर्देश जारी किये हैं:
- STP की निगरानी के संबंध में:
- निम्नलिखित रिकॉर्ड करने के लिये छेड़छाड़-रोधी मीटर लगाए जाने चाहिये:
- STP का परिचालन समय।
- STP की बिजली खपत।
- निम्नलिखित रिकॉर्ड करने के लिये छेड़छाड़-रोधी मीटर लगाए जाने चाहिये:
- डेटा पारदर्शिता के संबंध में:
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सभी परिचालन डेटा को वास्तविक समय में निम्नलिखित वेबसाइटों पर अपलोड किया जाना चाहिये:
- CPCB।
- DJB।
- दिल्ली सरकार मुख्य सचिव का कार्यालय।
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सभी परिचालन डेटा को वास्तविक समय में निम्नलिखित वेबसाइटों पर अपलोड किया जाना चाहिये:
- प्रवाह निगरानी के संबंध में:
- यह अनिवार्य किया गया है कि सभी STP को उन प्रवाह बिंदुओं पर सेंसर लगाना होगा जहाँ उपचारित जल यमुना नदी में प्रवेश करता है, ताकि निम्नलिखित रिकॉर्ड किया जा सके:
- उपचारित जल की गुणवत्ता।
- उपचारित जल की मात्रा।
- जैविक O2 मांग (BOD)।
- रासायनिक O2 मांग (COD)।
- कुल निलंबित ठोस (TSS)।
- मल कोलीफॉर्म।
- घुला हुआ फॉस्फेट।
- ये निर्देश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उचित पर्यावरण मानकों और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये जारी किये गए हैं।
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर, 2024 के लिये निर्धारित की है।
- यह अनिवार्य किया गया है कि सभी STP को उन प्रवाह बिंदुओं पर सेंसर लगाना होगा जहाँ उपचारित जल यमुना नदी में प्रवेश करता है, ताकि निम्नलिखित रिकॉर्ड किया जा सके:
जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 क्या है?
परिचय:
- यह अधिनियम जल प्रदूषण की निवारण तथा नियंत्रण और जल की स्वच्छता बनाए रखने या बहाल करने के लिये इसी उद्देश्य से बोर्डों की स्थापना का प्रावधान करता है।
- जल प्रदूषण की निवारण तथा नियंत्रण और जल की स्वास्थ्यप्रदता को बनाए रखने या बहाल करने के लिये प्रावधान करना समीचीन है।
- संविधान के अनुच्छेद 249 और 250 में दिये गए प्रावधानों को छोड़कर संसद को किसी भी विषय पर राज्यों के लिये कानून बनाने की शक्ति नहीं है।
- भारतीय संविधान, 1950 के अनुच्छेद 252 के खंड (1) के अनुसार असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्यों के विधानमंडलों के सभी सदनों द्वारा इस आशय के संकल्प पारित किये गए हैं कि उपरोक्त मामलों को उन राज्यों में संसद द्वारा कानून द्वारा विनियमित किया जाना चाहिये।
अधिनियम के तहत बोर्ड की शक्तियाँ और कार्य
- अधिनियम के अध्याय IV के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है:
- केंद्रीय बोर्ड के कार्य:
- स्रोतों और कुओं की सफाई को बढ़ावा देना।
- जल प्रदूषण की निवारण तथा नियंत्रण पर केंद्र सरकार को सलाह देना।
- राज्य बोर्डों की गतिविधियों का समन्वय करना।
- राज्य बोर्डों को तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- जल प्रदूषण पर अनुसंधान करना।
- स्रोतों और कुओं के लिये मानक निर्धारित करना।
- राज्य बोर्डों के कार्य:
- प्रदूषण की निवारण/नियंत्रण के लिये कार्यक्रमों की योजना बनाना और उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- राज्य सरकार को सलाह देना।
- जानकारी एकत्र करना और उसका प्रसार करना।
- अनुसंधान को प्रोत्साहित करना/आयोजित कराना।
- सीवेज/व्यापारिक अपशिष्टों और उपचार संयंत्रों का निरीक्षण करना।
- प्रदूषण के मानक निर्धारित करना।
- उपचार के तरीके विकसित करना।
- केंद्रीय बोर्ड के कार्य:
सरकार द्वारा किये गए अपराधों के लिये अधिनियम के तहत दंड
- अधिनियम की धारा 48 में दंड का प्रावधान इस प्रकार है:
- जब सरकार के किसी विभाग द्वारा कोई अपराध किया जाता है, तो विभागाध्यक्ष को दोषी माना जाएगा।
- सिवाय इसके कि यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिये सभी उचित तत्परता बरती थी।