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करेंट अफेयर्स और संग्रह

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आपराधिक कानून

रिश्वत का अपराध

 29-Nov-2024

कर्नाटक राज्य बनाम चंद्रशाला

“धारा 20 तभी लागू होगी जब मांग और की गई कार्रवाई या किये जाने की मांग के बीच कोई संबंध न हो।”

CJI संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति आर. महादेवन

स्रोत: उच्चतम न्यायालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, कर्नाटक राज्य बनाम चंद्रशाला के मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना है कि रिश्वत की राशि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (PCA) की धारा 20 के अंतर्गत उपधारणा लगाने के लिये पर्याप्त नहीं है।

कर्नाटक राज्य बनाम चंद्रशाला मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • यह मामला चंद्राशा (प्रतिवादी) नामक एक सरकारी कर्मचारी से संबंधित है, जो कर्नाटक के अफज़लपुर में उप-कोष कार्यालय में प्रथम श्रेणी सहायक के रूप में कार्य करता था।
  • घटना 29 जुलाई, 2009 को शुरू हुई, जब श्री महंतेश्वर हाई स्कूल के द्वितीय श्रेणी सहायक सुभाष चंद्र एस. आलूर ने अपने और तीन गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिये समर्पण अवकाश वेतन के नकदीकरण का बिल उप-कोष कार्यालय में प्रस्तुत किया।
  • शिकायत के अनुसार, जब प्रतिवादी ने शुरू में बिल की समीक्षा की, तो उसने सुभाषचंद्र को इसे वापस लेने का निर्देश दिया, यह दावा करते हुए कि इसे स्वीकृत नहीं किया जा सकता।
  • जब सुभाषचंद्र ने बिल पास करने का अनुरोध किया, तो प्रतिवादी ने अपने उच्च अधिकारियों को प्रभावित करने और बिल को पारित कराने के लिये कथित तौर पर 2,000 रुपए (प्रत्येक व्यक्ति से 500 रुपए) की अवैध रिश्वत की मांग की।
  • रिश्वत देने से इनकार करते हुए सुभाषचंद्र ने 30 जुलाई, 2009 को लोकायुक्त (भ्रष्टाचार निरोधक) कार्यालय का दरवाजा खटखटाया। लोकायुक्त अधिकारियों ने उन्हें रिश्वत के बारे में किसी भी बातचीत को रिकॉर्ड करने के लिये एक टेप रिकॉर्डर उपलब्ध कराया।
  • 5 अगस्त, 2009 को जाल बिछाया गया। सुभाषचंद्र गवाहों के साथ उपकोष कार्यालय गए और रिश्वत के बारे में बातचीत रिकॉर्ड की गई। जब अभियुक्त ने 2,000 रुपए की रिश्वत मांगी और ली, तो लोकायुक्त पुलिस कर्मियों ने हस्तक्षेप किया और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया।
  • करेंसी नोटों पर विशेष पाउडर लगा हुआ था और प्रतिवादी की जेब में दागदार पैसे मिले। PCA की धारा 7 और 13(1)(d) के साथ धारा 13(2) के तहत मामला दर्ज किया गया।
  • यह मामला कई कानूनी चरणों से गुज़रा - पहले ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया, फिर कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा बरी किया गया, और अंत में अंतिम निर्णय के लिये उच्चतम न्यायालय पहुँचा।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

  • उच्चतम न्यायालय ने कहा:
    • भ्रष्टाचार मामलों के लिये कानूनी मानक:
      • न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भ्रष्टाचार साबित करने के लिये दो मूलभूत तथ्य स्थापित होने चाहिये:
      • मांग।
      • अवैध परितोषण की स्वीकृति।
      • केवल धन का होना ही भ्रष्टाचार अपराध की श्रेणी में नहीं आता।
      • अभियोजन पक्ष को बिना किसी संदेह के यह साबित करना होगा कि अभियुक्त ने स्वेच्छा से धनराशि स्वीकार की थी, जबकि वह जानता था कि यह रिश्वत है।
    • विशिष्ट मामले के संबंध में:
      • न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष ने अपना मामला उचित संदेह से परे साबित कर दिया है।
      • प्रतिवादी भ्रष्टाचार की उपधारणा का खंडन करने में असफल रहा।
      • बिल के लिये चेक तैयार किया गया था, लेकिन जारी नहीं किया गया, जो प्रतिवादी के इस दावे का खंडन करता है कि कोई भी कार्य लंबित नहीं था।
    • प्रक्रियागत अनुपालन:
      • अभियोजन पक्ष ने सक्षम प्राधिकारी (कोषागार निदेशक) से उचित मंज़ूरी प्राप्त की थी।
      • मंज़ूरी आदेश दस्तावेजों और प्रथम दृष्टया साक्ष्य की गहन समीक्षा पर आधारित था।
    • कानूनी प्रावधानों की व्याख्या:
      • न्यायालय ने स्पष्ट किया कि रिश्वत का मूल्य वांछित कार्य के अनुपात में माना जाना चाहिये।
      • रिश्वत की राशि भ्रष्टाचार का निर्धारण नहीं करती - समग्र परिस्थितियाँ मायने रखती हैं
      • PCA की धारा 20 के तहत अनुमान अन्य कानूनी संदर्भों में अनुमानों के समान है, जो साबित करने का भार अभियुक्त पर डालता है।
  • उच्च न्यायालय के पूर्व निर्णय की आलोचना:
    • उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के बरी करने के आदेश को "अवैध, त्रुटिपूर्ण और रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री के विपरीत" पाया।
  • उच्चतम न्यायालय ने अंततः अपील को स्वीकार कर लिया, तथा उच्च न्यायालय के बरी करने के निर्णय को खारिज कर दिया, तथा प्रतिवादी के विरुद्ध ट्रेल कोर्ट के मूल दोषसिद्धि और सज़ा को बहाल कर दिया।

PCA के प्रासंगिक प्रावधान:

  • धारा 7: लोक सेवक को रिश्वत दिये जाने से संबंधित अपराध:
      • प्रावधान में लोक सेवक द्वारा की जाने वाली भ्रष्ट गतिविधियों के तीन मुख्य प्रकारों का उल्लेख किया गया है:
    • इस आशय से अनुचित लाभ प्राप्त करना:
      • किसी लोक कर्तव्य को अनुचित तरीके से या बेईमानी से निभाना।
      • किसी लोक कर्तव्य को अनुचित तरीके से निभाना।
      • किसी लोक कर्तव्य को निभाने से बचना।
    • किसी अनुचित लाभ को पुरस्कार के रूप में स्वीकार करना:
      • किसी लोक कर्तव्य का अनुचित तरीके से पालन करना।
      • किसी लोक कर्तव्य का पालन करने से विरत रहना।
    • किसी लोक सेवक को अनुचित तरीके से लोक कर्तव्य निभाने के लिये प्रेरित करना या निभाना:
      • अनुचित लाभ की प्रत्याशा में।
      • अनुचित लाभ स्वीकार करने के परिणामस्वरूप।
    • सज़ा में न्यूनतम 3 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष का कारावास तथा जुर्माना शामिल है।
  • इस धारा में कुछ महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण भी दिये गए हैं:
    • स्पष्टीकरण 1:
      • अनुचित लाभ प्राप्त करना, स्वीकार करना या प्राप्त करने का प्रयास करना मात्र अपराध है।
      • यह बात तब भी सत्य है, जब लोक कर्तव्य का अंततः सही ढंग से पालन किया गया हो।
    • स्पष्टीकरण 2:
      • "प्राप्त करता है", "स्वीकार करता है", या "प्राप्त करने का प्रयास करता है" में वे परिदृश्य शामिल हैं जहाँ एक लोक सेवक:
      • अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिये लाभ प्राप्त करता है।
      • अपने पद का दुरुपयोग करता है।
      • किसी अन्य लोक सेवक पर व्यक्तिगत प्रभाव का उपयोग करता है।
      • किसी भी भ्रष्ट या अवैध साधन का उपयोग करता है।
      • लाभ प्राप्त करने का तरीका (प्रत्यक्ष या किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से) अप्रासंगिक है।
  • धारा 13 (1) (d): लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार
    • इस धारा की उपधारा (1) में कहा गया है कि किसी लोक सेवक को आपराधिक कदाचार का अपराध करने वाला कहा जाएगा यदि:
      • भ्रष्ट या अवैध तरीकों से अपने लिये या किसी अन्य व्यक्ति के लिये कोई मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ प्राप्त करता है; या
      • लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके अपने लियुए या किसी अन्य व्यक्ति के लिये कोई मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ प्राप्त करता है; या
      • लोक सेवक के रूप में पद पर रहते हुए, किसी व्यक्ति के लिये बिना किसी लोकहित के कोई मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ प्राप्त करता है; या
      • धारा 13 (2) में कहा गया है कि कोई भी लोक सेवक जो आपराधिक कदाचार करता है, उसे कम-से-कम चार वर्ष के कारावास से, जो दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा, दण्डित किया जाएगा और जुर्माना भी देना होगा।
  • धारा 20: जहाँ लोक सेवक कोई अनुचित लाभ स्वीकार करता है वहाँ उपधारणा
    • धारा 7 या धारा 11 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों से संबंधित किसी भी मुकदमे में, यदि यह स्थापित हो जाता है कि किसी लोक सेवक ने कोई अनुचित लाभ स्वीकार किया है, प्राप्त किया है या प्राप्त करने का प्रयास किया है, तो विधिक धारणा उत्पन्न होती है।
    • इस उपधारणा के अनुसार, जब तक अन्यथा साबित न हो जाए, लोक सेवक को अनुचित लाभ स्वीकार करने या प्राप्त करने का प्रयास करने वाला माना जाएगा।
    • इस प्रावधान का उद्देश्य अभियुक्तों पर अपनी बेगुनाही साबित करने का भार डालकर लोक अधिकारियों के बीच भ्रष्ट आचरण को रोकना है।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत रिश्वत के लिए सजा (BNS)

  • अधिनियम की धारा 173 में रिश्वत के लिये दंड का प्रावधान बताया गया है:
    • जो कोई रिश्वत का अपराध करेगा, उसे किसी एक अवधि के लिये कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा: परंतु रिश्वत के लिये केवल जुर्माने से ही दंडनीय होगा।
    • इसके साथ एक स्पष्टीकरण भी दिया गया है कि "उपचार" का अर्थ रिश्वत का वह रूप है, जिसमें संतुष्टि भोजन, पेय, मनोरंजन या प्रावधान के रूप में होती है।

आपराधिक कानून

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27

 29-Nov-2024

सुरेश चंद्र तिवारी एवं अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य

“धारा 27 प्रकटीकरण की रिकॉर्डिंग से पहले अभियुक्त द्वारा दिये गए बयान के आधार पर वसूली स्वीकार्य नहीं है।”

न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा 

स्रोत: उच्चतम न्यायालय

चर्चा में क्यों?

न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने दोषसिद्धि को खारिज कर दिया और कहा कि इस मामले में प्रकटीकरण कथन पर भरोसा नहीं किया जा सकता।      

  • उच्चतम न्यायालय ने सुरेश चंद्र तिवारी एवं अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य मामले में यह निर्णय दिया।

 सुरेश चंद्र तिवारी एवं अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • मृतक के भाई द्वारा पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
  • जिस स्थान पर मृतक का शव मिला था (मोहन सिंह की दुकान का बरामदा) वहाँ से निम्नलिखित साक्ष्य एकत्र किये गये:
    • जाँच रिपोर्ट तैयार की गई।
    • घटनास्थल से खून से सनी मिट्टी और सादी मिट्टी/फर्श बरामद किया गया तथा अधिग्रहण ज्ञापन तैयार किया गया।
    • बकरी के मांस से भरा एक काला पॉलीथीन बैग भी बरामद किया गया।
    • शव परीक्षण से पता चला कि मृत्यु का अनुमानित समय शव परीक्षण से एक दिन पहले का था।
  • पुलिस ने संदेह के आधार पर अपीलकर्त्ताओं को गिरफ्तार किया और पुलिस के मामले के अनुसार अपीलकर्त्ताओं की निशानदेही पर उस स्थान का पता लगाया गया जहाँ मृतक पर कथित रूप से हमला किया गया था।
  • इसके अतिरिक्त, ऐसे साक्षी भी थे जिन्होंने मृतक को दिन के समय अभियुक्तों के साथ देखा था तथा रात में भी उस स्थान के पास के रास्ते पर देखा था जहाँ से मृतक का शव बरामद किया गया था।
  • मामला सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया, जहाँ भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा धारा 34 के साथ पठित धारा 302 और धारा 201 के तहत आरोप तय किये गए।
  • ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्त्ताओं को उपरोक्त दोनों अपराधों के लिये दोषी ठहराया।
  • उच्च न्यायालय ने आरोप को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 से घटाकर धारा 304 भाग I कर दिया, जिससे सज़ा कम हो गई।
  • उपरोक्त से व्यथित होकर अपीलकर्त्ता ने न्यायालय में अपील की।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

इस मामले में न्यायालय ने निम्नलिखित परिस्थितियों पर चर्चा की:

  • अंतिम बार एक साथ देखा गया सिद्धांत:
    • यदि अभियोजन पक्ष का मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है तो यह बहुत महत्त्वपूर्ण परिस्थिति है।
    • हालाँकि, यदि अभियुक्त को मृतक के साथ अंतिम बार देखे जाने और शव की बरामदगी के बीच का समय अंतराल काफी अधिक है, तो तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।
    • इस प्रकार, जहाँ समय अंतराल काफी अधिक है, वहाँ अभियुक्त के विरुद्ध केवल इसलिये प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वह यह साबित करने में असफल रहा कि वह अभियुक्त की कंपनी से कब अलग हुआ।
    • न्यायालय ने इस तथ्य को नकार दिया कि अपराध स्थल के आस-पास मांस से भरा एक काला बैग पाया गया था और अपीलकर्त्ता ने मांस भी खरीदा था। न्यायालय ने कहा कि मांस कोई भी खरीद सकता था क्योंकि इलाके में मांस की कई दुकानें थीं।
  • भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (IEA) की धारा 27 के अंतर्गत प्रकटीकरण विवरण:
    • न्यायालय ने कहा कि इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
    • न्यायालय ने कहा कि कथित खोज उस बयान के अनुरूप नहीं की गई थी।
    • प्रकटीकरण कथन पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया जबकि बरामदगी अभियुक्त द्वारा पुलिस स्टेशन आते समय बताए गए स्थान से की गई।
    • इसके अतिरिक्त, प्रकटीकरण विवरण से वसूली नहीं हुई तथा कथित वसूली विवरण दिये जाने से पहले ही हो गई थी।
    • इस प्रकार, न्यायालय ने अवर न्यायालयों के निर्णय को पलट दिया और माना कि अभियोजन पक्ष अपराध सिद्ध करने वाली परिस्थितियों की शृंखला स्थापित करने में विफल रहा।

प्रकटीकरण कथन क्या है?

परिचय:

  • प्रकटीकरण कथन IEA की धारा 27 के तहत प्रदान किया गया है।
  • यह धारा बाद की घटनाओं द्वारा पुष्टि के सिद्धांत पर आधारित है - दी गई जानकारी के परिणामस्वरूप वास्तव में एक तथ्य की खोज की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप एक भौतिक वस्तु की वसूली होती है।

IEA की धारा 27:

  • यह अन्य प्रावधानों के प्रावधान के रूप में है।
  • किसी भी अपराध के अभियुक्त से प्राप्त सूचना के परिणामस्वरूप तथ्य का पता लगाया जाना चाहिये।
  • अभियुक्त को पुलिस की हिरासत में होना चाहिये।
  • उतनी जानकारी को प्रमाणित किया जा सकता है जितनी कि वह खोजे गए तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित हो।
  • यह कोई महत्त्व नहीं रखता कि यह बयान संस्वीकृति है या नहीं।
  • पुलुकुरी कोट्टाया बनाम एम्परर (1947) के मामले में, सर जॉन ब्यूमोंट ने माना कि धारा 27 IEA की केवल धारा 26 का प्रावधान है।
  • हालाँकि, हाल के दिनों में जफरुद्दीन बनाम केरल राज्य (2022) के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने माना है कि धारा 27 पूर्ववर्ती धाराओं विशेषकर धारा 25 और धारा 26 के लिये एक अपवाद है।

IEA की धारा 27 को लागू करने के लिये आवश्यक अनिवार्यताएँ:

  • यह बात पेरुमल राजा @ पेरुमल बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व राज्य (2024) के मामले में निर्धारित की गई थी, जहाँ न्यायालय ने निम्नलिखित बात कही थी:
    • सबसे पहले, तथ्यों की खोज होनी चाहिये। तथ्य अभियुक्त से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप प्रासंगिक होने चाहिये।
    • दूसरे, इस तरह के तथ्य की खोज के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना चाहिये। इसका अर्थ यह है कि तथ्य पहले से पुलिस को पता नहीं होना चाहिये।
    • तीसरा, सूचना प्राप्ति के समय अभियुक्त पुलिस की हिरासत में होना चाहिये।
    • अंततः केवल उतनी ही जानकारी स्वीकार्य होती है जो खोजे गए तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित हो।
    • इस खोजे गए तथ्य में निम्नलिखित शामिल होंगे:
    • वह “स्थान” जहाँ से वस्तु की खोज की गई है।
    • इसके बारे में अभियुक्त का ज्ञान।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 का कौन-सा प्रावधान प्रकटीकरण विवरण प्रदान करता है?

  • इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA) की धारा 23 (2) के प्रावधान के रूप में पाया जा सकता है।
  • धारा 23 (2) में प्रावधान है:
    • किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी की हिरासत में की गई कोई भी संस्वीकृति, जब तक कि वह मजिस्ट्रेट की तत्काल उपस्थिति में न की गई हो, उसके विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी।
    • परंतु जब कोई तथ्य किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से, जो पुलिस अधिकारी की हिरासत में है, प्राप्त सूचना के परिणामस्वरूप खोजा गया हो, तब ऐसी सूचना में से उतनी जानकारी, चाहे वह संस्वीकृति हो या न हो, जो खोजे गए तथ्य से सुस्पष्टतः संबंधित हो, साबित की जा सकेगी।

IEA की धारा 27 पर महत्त्वपूर्ण निर्णयज विधि  क्या हैं?

  • मोहम्मद इनायतुल्लाह बनाम महाराष्ट्र राज्य (1976):
    • यह माना गया है कि धारा को लागू करने के लिये लगाई गई और आवश्यक पहली शर्त एक तथ्य की खोज है जो किसी अपराध के अभियुक्त से प्राप्त सूचना के परिणामस्वरूप एक प्रासंगिक तथ्य होना चाहिये।
    • दूसरी शर्त यह है कि ऐसे तथ्य की खोज के लिये गवाही देनी होगी। पुलिस को पहले से ही ज्ञात तथ्य गलत होगा और यह शर्त पूरी नहीं होगी।
    • तीसरी बात यह है कि सूचना प्राप्त होने के समय अभियुक्त पुलिस हिरासत में होना चाहिये।
    • अंततः केवल उतनी ही जानकारी स्वीकार्य होती है जो खोजे गए तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित हो, जिसके परिणामस्वरूप भौतिक वस्तु की प्राप्ति हो।
  • पेरुमल राजा @ पेरुमल बनाम राज्य प्रतिनिधि पुलिस निरीक्षक द्वारा (2024):
    • धारा 27 को लागू करने के लिये आवश्यक शर्तें इस प्रकार हैं:
      • सबसे पहले, तथ्यों की खोज होनी चाहिये। तथ्य अभियुक्त से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप प्रासंगिक होने चाहिये।
      • दूसरा, ऐसे तथ्य की खोज के लिये पुलिस को गवाही देनी होगी। इसका अर्थ यह है कि तथ्य पहले से पुलिस को पता नहीं होना चाहिये।
      • तीसरा, सूचना प्राप्ति के समय अभियुक्त पुलिस की हिरासत में होना चाहिये।
      • अंततः केवल उतनी ही जानकारी स्वीकार्य होती है जो खोजे गए तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित हो।
  • दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाम नवजोत संधू उर्फ ​​अफसान गुरु (2005):
    • उच्चतम न्यायालय ने पुष्टि की कि IEA की धारा 27 के अर्थ में खोजा गया तथ्य कोई ठोस तथ्य होना चाहिये, जिससे सूचना सीधे संबंधित हो।