पाएँ सभी ऑनलाइन कोर्सेज़, पेनड्राइव कोर्सेज़, और टेस्ट सीरीज़ पर पूरे 40% की छूट, ऑफर 24 से 26 जनवरी तक वैध।









करेंट अफेयर्स और संग्रह

होम / करेंट अफेयर्स और संग्रह

सिविल कानून

शपथपत्र में संशोधन

 24-Dec-2024

मेसर्स सिटी अलॉयज़ प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम मेसर्स हरि ओम एंड कंपनी

“निम्नस्तरीय संबंधित न्यायालय का यह दायित्व था कि वह सत्य का कथन अर्थात् शपथपत्र नियम-15A अनुसूची के निर्धारित प्रारूप में सामान्य शपथपत्र के अतिरिक्त या उसके स्थान पर दाखिल करने का अवसर प्रदान करता, जो वाद-पत्र के साथ संलग्न किया गया था; किन्तु शपथपत्र में इसके लिये कोई संशोधन नहीं किया जा सकता था।”

न्यायमूर्ति सुभाष चंद

स्रोत: झारखंड उच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, झारखंड उच्च न्यायालय ने मेसर्स सिटी अलॉयज़ प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम मेसर्स हरि ओम एंड कंपनी के मामले में माना है कि सत्य के कथन को शामिल करने के उद्देश्य से वाणिज्यिक वादों के तहत शपथपत्र में संशोधन की अनुमति नहीं होती है।

मेसर्स सिटी अलॉयज़ प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम मेसर्स हरि ओम एंड कंपनी मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • मेसर्स हरिओम एंड कंपनी (वादी) और मेसर्स सिटी अलॉयज़ प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य (प्रतिवादी) के बीच एक वाणिज्यिक वाद दायर किया गया है।
  • मेसर्स सिटी अलॉयज़ प्राइवेट लिमिटेड निम्नलिखित के माध्यम से परिचालन करता है:
    • विकाश कुमार गध्यान (प्रबंध निदेशक), उम्र 50 वर्ष, चिरकुंडा, ज़िला धनबाद में रहते हैं।
    • नरेंद्र गोपाल सिंघल (निदेशक), उम्र 56 वर्ष, हनुमान चराई, बराकर, ज़िला बर्दमान में रहते हैं।
  • विरोधी पक्ष, मेसर्स हरिओम एंड कंपनी, अपने प्रोपराइटर श्री अजय कुमार (स्वर्गीय रामजी साव के पुत्र) के माध्यम से परिचालन करती है और इसकी फैक्ट्री B-2, औद्योगिक क्षेत्र, आदित्यपुर, जमशेदपुर में है।
  • वादी ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश VI नियम 17 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (CC) के आदेश-VI, नियम-15A के तहत सत्य के बयान को शामिल करने की मांग की गई।
  • प्रतिवादियों ने आपत्ति/उत्तर दाखिल करके इस आवेदन का विरोध किया।
  • यह मामला CC अधिनियम के नियम-15A के अनुपालन से संबंधित है, जिसके तहत वाणिज्यिक विवादों में याचिकाओं का निर्धारित तरीके और अनुसूची के अनुसार प्रपत्र में शपथपत्र के माध्यम से सत्यापन करना आवश्यक है।
  • वाणिज्यिक वाद में मूल शिकायत में CC अधिनियम के नियम-15A के तहत आवश्यक दलीलों का सत्यापन शामिल नहीं था।
  • यह कानूनी विवाद की आवश्यक पृष्ठभूमि है, जिसके कारण राँची स्थित झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान सिविल विविध याचिका प्रस्तुत की गई।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

झारखंड उच्च न्यायालय ने कहा कि:

  • नोटिस की सेवा के संबंध में:
    • न्यायालय ने कहा कि एकमात्र विपक्षी पक्ष को भेजा गया नोटिस उसके भाई को प्राप्त हुआ था।
    • इसे नोटिस की पर्याप्त सेवा माना गया।
    • न्यायालय ने पाया कि सेवा के बावजूद विपक्षी पक्ष की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।
  • दलीलों में संशोधन के संबंध में:
    • न्यायालय ने कहा कि यद्यपि याचिकाओं (जिसमें वादपत्र और लिखित बयान शामिल हैं) में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसमें सीमाएँ होती हैं।
    • न्यायालय ने कहा कि किसी भी कार्यवाही में आवेदनों को कानून के स्थापित प्रस्तावों के अनुसार संशोधित किया जा सकता है।
  • अवर न्यायालय के दृष्टिकोण पर:
    • उच्च न्यायालय ने कहा कि अवर न्यायालय को CC अधिनियम के नियम-15A के तहत निर्धारित प्रपत्र में सत्य का बयान (शपथपत्र) दाखिल करने का अवसर प्रदान करना चाहिये था।
    • यह शिकायत के साथ संलग्न सामान्य शपथपत्र के अतिरिक्त या उसके स्थान पर किया जा सकता था।
    • न्यायालय ने पाया कि शपथपत्र में संशोधन की अनुमति देना सही दृष्टिकोण नहीं था।
  • सत्य के कथन पर आलोचनात्मक टिप्पणी:
    • न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि शपथपत्र दलील के दायरे में नहीं आता।
    • यदि शपथपत्र CC अधिनियम के नियम-15A के अनुसार ठीक से दायर नहीं किया गया था, तो एकमात्र उपलब्ध विकल्प अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित प्रारूप में सत्य का एक नया बयान दायर करना था।
  • अवर न्यायालय के आदेश पर:
    • उच्च न्यायालय ने पाया कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश "विकृत निष्कर्ष" पर आधारित था।
    • न्यायालय ने कहा कि अवर न्यायालय द्वारा स्वीकृत संशोधन में हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
  • इन टिप्पणियों के आधार पर उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि मामले में सुधार की आवश्यकता है तथा CC अधिनियम के अनुपालन के लिये उचित निर्देश दिये जाने चाहिये।

शपथपत्र क्या होते हैं?

परिचय:

  • इसे तथ्यों की घोषणा माना जाता है, जो शपथ दिलाने के लिये प्राधिकार वाले व्यक्ति के समक्ष लिखित रूप में शपथ लेकर की जाती है।
  • प्रत्येक शपथपत्र प्रथम व्यक्ति में तैयार किया जाना चाहिये और उसमें केवल तथ्य होने चाहिये, न कि अनुमान।
  • CPC का आदेश XIX शपथपत्रों से संबंधित प्रावधान से संबंधित है।

आवश्यक तत्त्व:

  • शपथपत्र के आवश्यक तत्त्व हैं:
    • यह किसी व्यक्ति द्वारा की गई घोषणा होनी चाहिये।
    • यह तथ्यों से संबंधित होना चाहिये।
    • यह लिखित में होना चाहिये।
    • यह प्रथम व्यक्ति में होना चाहिये।
    • मजिस्ट्रेट या किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष शपथ ली जानी चाहिये या पुष्टि की जानी चाहिये।

विषय-वस्तु:

  • शपथपत्र ऐसे तथ्यों तक ही सीमित होना चाहिये जिन्हें अभिसाक्षी अपने व्यक्तिगत ज्ञान से साबित करने में सक्षम हो।
  • CPC के आदेश XIX के नियम 3(1) में कहा गया है कि शपथपत्र ऐसे तथ्यों तक ही सीमित होंगे जिन्हें अभिसाक्षी अपने ज्ञान से साबित करने में सक्षम है, सिवाय अन्तरिम आवेदनों के, जिन पर उसके विश्वास के कथनों को स्वीकार किया जा सकता है; बशर्ते कि उनके आधार बताए गए हों।
  • CPC के आदेश XIX के नियम 3(2) में कहा गया है कि प्रत्येक शपथपत्र की लागत, जिसमें अनावश्यक रूप से सुनी-सुनाई बातें या तर्कपूर्ण बातें, या दस्तावेजों की प्रतियाँ या उद्धरण शामिल हों, का भुगतान (जब तक कि न्यायालय अन्यथा निर्देश न दे) उसे दाखिल करने वाले पक्ष द्वारा किया जाएगा।

सत्यापन:

  • शपथपत्र का सत्यापन किया जाना चाहिये।
  • सत्यापन का महत्त्व, अभिसाक्षी द्वारा किये गए कथनों और आरोपों की वास्तविकता और प्रामाणिकता का परीक्षण करना है।

सिद्ध करने की शक्ति :

  • CPC के आदेश XIX का नियम 1, किसी भी बिंदु को शपथपत्र द्वारा साबित करने का आदेश देने की शक्ति से संबंधित है।
  • इसमें कहा गया है कि कोई भी न्यायालय किसी भी समय पर्याप्त कारण से आदेश दे सकता है कि किसी विशेष तथ्य या तथ्यों को शपथपत्र द्वारा साबित किया जाए, या किसी गवाह का शपथपत्र सुनवाई के दौरान ऐसी शर्तों पर पढ़ा जाए, जिन्हें न्यायालय उचित समझे।
  • परन्तु जहाँ न्यायालय को यह प्रतीत हो कि कोई भी पक्षकार सद्भावपूर्वक प्रतिपरीक्षा के लिये साक्षी को प्रस्तुत करना चाहता है, और ऐसा साक्षी प्रस्तुत किया जा सकता है, वहाँ ऐसे साक्षी का साक्ष्य शपथपत्र द्वारा दिये जाने को प्राधिकृत करने वाला आदेश नहीं दिया जाएगा।

शपथपत्र पर साक्ष्य:

  • न्यायालय आदेश दे सकता है कि किसी तथ्य को शपथपत्र द्वारा साबित किया जाए।
  • यदि शपथपत्र उचित रूप से सत्यापित नहीं हैं और नियमों के अनुरूप नहीं हैं, तो उन्हें न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा।
  • CPC के आदेश XIX का नियम 2, प्रतिपरीक्षा के लिये अभिसाक्षी की उपस्थिति का आदेश देने की शक्ति से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि-
    (1) किसी भी आवेदन पर शपथपत्र द्वारा साक्ष्य दिया जा सकेगा, किन्तु न्यायालय किसी भी पक्ष के अनुरोध पर अभिसाक्षी की प्रतिपरीक्षा के लिये उपस्थिति का आदेश दे सकेगा।
    (2) ऐसी उपस्थिति न्यायालय में होगी, जब तक कि अभिसाक्षी को न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो, या न्यायालय अन्यथा निर्देश न दे।

झूठा शपथपत्र:

  • झूठे शपथपत्र की शपथ लेना झूठी गवाही देने का अपराध है जो दंडनीय होता है।
  • यह एक गंभीर और संगीन मामला होता है और इसमें उदार दृष्टिकोण की आवश्यकता नहीं होती है।

CC अधिनियम का आदेश VI, नियम 15-A क्या है?

  • आदेश VI के नियम 15A में वाणिज्यिक विवादों में दलीलों के सत्यापन के संबंध में नियम इस प्रकार बताए गए हैं:
    • वाणिज्यिक विवादों में प्रत्येक दलील को शपथपत्र द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिये।
    • यह आवश्यकता नियम 15 को रद्द करती है।
    • अनुसूची परिशिष्ट में निर्धारित तरीके और प्रारूप का पालन करना चाहिये।
  • प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता:
    • कार्यवाही में शामिल पक्षकार।
    • कार्यवाही में शामिल पक्षों में से एक।
    • कोई अन्य प्राधिकृत व्यक्ति जो:
      • मामले के तथ्यों से परिचित हो।
      • न्यायालय की संतुष्टि के लिये ऐसे परिचित होने को साबित कर सके।
      • पक्ष/पक्षों से उचित प्राधिकरण प्राप्त हो।
  • संशोधन सत्यापन:
    • सभी संशोधनों को मूल के समान ही रूप/तरीके से सत्यापित किया जाना चाहिये।
    • अपवाद: न्यायालय द्वारा अन्यथा आदेश दिया जाना चाहिये।
  • साक्ष्यिक परिणाम:
    • पक्षकार असत्यापित दलील पर सबूत के तौर पर भरोसा नहीं कर सकता।
    • असत्यापित दलील में बताए गए मामलों को सबूत के तौर पर उपयोग नहीं किया जा सकता।
  • न्यायालय की शक्तियाँ
    • न्यायालय किसी भी दलील को खारिज कर सकता है।
    • खारिज करने का आधार: सत्य के कथन द्वारा सत्यापित नहीं।
    • सत्य का कथन अनुसूची परिशिष्ट में शपथपत्र को संदर्भित करता है।

सिविल कानून

धारा 53A लागू करने की शर्तें

 24-Dec-2024

गिरियप्पा एवं अन्य बनाम कमलाम्मा एवं अन्य

TPA की धारा 53A मुख्यतः अनभिज्ञ अंतरिती की सुरक्षा के लिये है।”

न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन

स्रोत: उच्चतम न्यायालय

चर्चा में क्यों?

न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 53A को लागू करने के लिये आवश्यक शर्तें निर्धारित कीं।

  • उच्चतम न्यायालय ने गिरियप्पा एवं अन्य बनाम कमलाम्मा एवं अन्य (2024) मामले में यह निर्णय दिया।

गिरियप्पा एवं अन्य बनाम कमलाम्मा एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • प्रतिवादियों ने स्वामित्व की घोषणा और वाद-सूचीबद्ध संपत्ति पर कब्ज़े की पुनः प्राप्ति हेतु वाद दायर किया।
  • ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादियों के पक्ष में निर्णय दिया।
  • याचिकाकर्त्ताओं ने नियमित प्रथम अपील दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया। फिर उन्होंने नियमित द्वितीय अपील दायर की, जिसे भी उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया।
  • उच्च न्यायालय ने एक महत्त्वपूर्ण कानूनी प्रश्न तैयार किया कि क्या प्रतिवादी अपंजीकृत विक्रय समझौते के आधार पर संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (TPA) की धारा 53A के तहत संरक्षण का दावा कर सकते हैं।
  • उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:
    • याचिकाकर्त्ता कथित विक्रय समझौते के अस्तित्व और निष्पादन को साबित करने में विफल रहे।
    • प्रश्नगत संपत्ति प्रतिवादियों के वैध कब्ज़े में दर्शाई गई थी।
    • अवर न्यायालयों के निष्कर्ष प्रस्तुत साक्ष्य के अनुरूप थे।
  • याचिकाकर्त्ताओं (मूल प्रतिवादियों) ने कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा उनकी दूसरी अपील खारिज किये जाने को चुनौती देते हुए यह विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

  • न्यायालय ने सबसे पहले TPA की धारा 53A के तहत भागिक पालन के उपाय को लागू करने के लिये पूरी की जाने वाली शर्तों पर चर्चा की।
  • न्यायालय ने कहा कि धारा 53A को भावी अंतरिती के लिये एक ढाल के रूप में कार्य करने के लिये जोड़ा गया है, जो विक्रय संविदा के तहत संपत्ति पर कब्ज़ा रखता है।
  • यहाँ निर्धारित किया जाने वाला मुख्य प्रश्न यह था कि भागिक पालन का अनुतोष दिया जा सकता है या नहीं।
  • न्यायालय ने कहा कि वादी यह दिखाने में असफल रहा है कि प्रतिवादी ने उसके पक्ष में विक्रय समझौता निष्पादित किया है और इससे उसे संविदा के भागिक पालन का दावा करने का अधिकार नहीं मिलता।
  • इस प्रकार, इस मामले में याचिका खारिज कर दी गई।

TPA की धारा 53A क्या है?

  • TPA की धारा 53A संविदाओं के भागिक पालन का प्रावधान करती है।
  • TPA में धारा 53A को शामिल करने का उद्देश्य इस देश में विचारों के टकराव को भागिक रूप से ठीक करना है।
  • मुख्यतः इसे अनभिज्ञ अंतरिती की सुरक्षा के लिये शामिल किया गया था, जो ऐसे दस्तावेजों पर भरोसा करके सुधार पर कब्ज़ा कर लेते हैं या पैसा खर्च करते हैं जो अंतरण के रूप में अप्रभावी हैं या ऐसे संविदाओं पर जो पंजीकरण के अभाव में साबित नहीं किये जा सकते हैं।
  • इस धारा का प्रभाव संपत्ति अंतरण अधिनियम और पंजीकरण अधिनियम के सख्त प्रावधानों को अंतरिती के पक्ष में शिथिल करना है, ताकि भागिक पालन का बचाव स्थापित किया जा सके।
  • धारा 53A उन प्रावधानों का अपवाद है जिनके अनुसार संविदा का लिखित और पंजीकृत होना आवश्यक है तथा जो किसी अन्य साक्ष्य द्वारा ऐसे संविदा को प्रमाणित करने पर रोक लगाते हैं।
  • इसलिये इस अपवाद को सख्ती से समझा जाना चाहिये।

TPA की धारा 53A लागू करने के लिये आवश्यक शर्तें क्या हैं?

  • TPA की धारा 53A को लागू करने के लिये अपेक्षित शर्तें इस प्रकार हैं:
    • किसी स्थावर संपत्ति के प्रतिफल के लिये अंतरण के लिये अंतरक द्वारा स्वयं या उसकी ओर से हस्ताक्षरित एक लिखित संविदा होती है, जिससे अंतरण को गठित करने के लिये आवश्यक शर्तों को उचित निश्चितता के साथ पता लगाया जा सकता है।
    • अंतरिती ने, संविदा के भागिक पालन में, सम्पत्ति या उसके किसी भाग का कब्ज़ा ले लिया है, अथवा अंतरिती, जो पहले से ही कब्ज़े में है, संविदा के भागिक पालन में कब्ज़े में बना रहता है।
    • अंतरिती ने संविदा को आगे बढ़ाने के लिये कुछ कार्य किया है और संविदा के अपने हिस्से का पालन कर दिया है या करने को तैयार है।
  • इस प्रकार, TPA की धारा 53A के तत्त्व:
    • समझौते का अस्तित्व:
      • संपत्ति के अंतरण के लिये पक्षों के बीच वैध समझौता होना चाहिये, भले ही वह लिखित या पंजीकृत न हो।
    • प्रतिफल का भुगतान:
      • अंतरिती को समझौते की शर्तों के अनुसार, पूर्णतः या भागिक रूप से प्रतिफल का भुगतान करना होगा या भुगतान करने के लिये सहमत होना होगा।
    • कब्ज़ा करना या सुधार करना:
      • अंतरिती ने समझौते के आधार पर संपत्ति पर कब्ज़ा ले लिया होगा या उसमें सुधार के लिये कोई महत्त्वपूर्ण कार्य किया होगा।

TPA की धारा 53A पर निर्णयज विधि क्या हैं?

  • प्रबोध कुमार दास बनाम दंत्रा टी कंपनी लिमिटेड एवं अन्य (1939):
    • इस मामले में प्रिवी काउंसिल ने यह कानून बनाया कि संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (TPA) की धारा 53A, कब्ज़े वाले अंतरिती को कार्रवाई का कोई अधिकार नहीं देती है।
    • न्यायालय इस दृष्टिकोण से सहमत था कि धारा 53A द्वारा प्रदत्त अधिकार केवल प्रतिवादी को अपने कब्ज़े की रक्षा करने के लिये उपलब्ध अधिकार है।
    • यह अंतरिती को कोई सक्रिय अधिकार प्रदान नहीं करता है।
  • अरुण कुमार टंडन बनाम मेसर्स आकाश टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड (2010):
    • इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना कि TPA की धारा 53A का लाभ देने के लिये जिस दस्तावेज़ पर भरोसा किया गया है वह पंजीकृत दस्तावेज़ होना चाहिये।
    • रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 49 के साथ पठित धारा 17 (1A) के मद्देनज़र किसी भी अपंजीकृत दस्तावेज़ पर भरोसा नहीं किया जा सकता है या उसे साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता है।
    • इस प्रकार, TPA की धारा 53A का लाभ केवल तभी दिया जा सकता है जब कथित विक्रय समझौता पंजीकृत हो और यह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 (1A) की आवश्यकताओं को पूरा करता हो।
  • श्रीमंत शामराव सूर्यवंशी एवं अन्य बनाम एल.आर. एवं अन्य द्वारा प्रल्हाद भैरोबा सूर्यवंशी (d) (2002):
    • इस मामले में न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाने वाला मुद्दा यह था कि क्या वादी TPA की धारा 53A के तहत भागिक पालन के अनुसरण में अपने कब्ज़े की रक्षा करने का हकदार था, जब संविदा के विशिष्ट प्रदर्शन के लिये मुकदमा समय सीमा द्वारा वर्जित है।
    • यह कहा जा सकता है कि धारा 53A कहीं भी पक्षकार को बचाव की यह दलील देने से नहीं रोकती है।
    • धारा 53A की प्रयोज्यता के प्रयोजन के लिये आवश्यक शर्तें हैं:
      • किसी भी स्थावर संपत्ति को प्रतिफल के रूप में अंतरित करने के लिये संविदा होनी चाहिये।
      • संविदा अंतरक द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप में होना चाहिये।
      • लिखित सामग्री ऐसे शब्दों में होनी चाहिये जिनसे अंतरण की व्याख्या करने के लिये आवश्यक शब्दों का पता लगाया जा सके।
      • अंतरिती को भागिक पालन के रूप में सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर कब्ज़ा लेना होगा।
      • अंतरिती ने संविदा को आगे बढ़ाने के लिये कुछ कार्य अवश्य किया होगा।
      • अंतरिती को संविदा के अपने हिस्से का निष्पादन कर लेना चाहिये अथवा उसे निष्पादित करने के लिये तैयार होना चाहिये।
    • इसलिये न्यायालय ने माना कि यदि उपरोक्त शर्तें पूरी होती हैं तो सीमा कानून प्रतिवादी द्वारा TPA की धारा 53A के तहत दलील लेने के रास्ते में नहीं आता है।
    • इसके अलावा, न्यायालय ने माना कि जब तक कानून में कोई स्पष्ट प्रावधान न हो, बचाव में ली गई दलील पर सीमा का कानून लागू नहीं होता। सीमा का कानून मुकदमों और आवेदनों पर लागू होता है, और यह वाद में लिये गए बचाव पर लागू नहीं होता।