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आपराधिक कानून
मान ली गई मंजूरी
27-Feb-2025
सुनीति टोटेजा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य “द.प्र.सं. की धारा 197 में मान ली गई मंजूरी की अवधारणा नहीं है।” न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा |
स्रोत: उच्चतम न्यायालय
चर्चा में क्यों?
हाल ही में, न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने माना है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (द.प्र.सं.) की धारा 197 के अधीन मान ली गई मंजूरी की कोई अवधारणा नहीं है
- उच्चतम न्यायालय ने सुनीति टोटेजा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2025) के मामले में यह धारित किया।
सुनीति टोटेजा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- सुश्री सुनीति टोटेजा (अपीलार्थी ) भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) की एक कर्मचारी हैं, जिन्हें 27 अप्रैल 2016 से 25 जुलाई 2019 तक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया था।
- यह मामला डॉ. मनीषा नारायण (प्रत्यर्थी संख्या 2) द्वारा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण में प्रवर्तन निदेशक डॉ. एस.एस. घोनक्रोक्ता के विरुद्ध दायर लैंगिक उत्पीड़न के परिवाद से उद्भूत हुआ था।
- डॉ. नारायण ने दावा किया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली में एसोसिएट डायरेक्टर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कई मौकों पर उनका लैंगिक उत्पीड़न किया गया।
- इन अभिकथनों के बाद, डॉ. नारायण की मां ने महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (POSH Act) के अधीन कार्रवाई के लिये भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के समक्ष परिवाद दायर कराया।
- अभिकथनों के अन्वेषण के लिये एक आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया गया। जांच 4 दिसंबर 2014 को आंतरिक परिवाद समिति को निर्दिष्ट की गई।
- आंतरिक परिवाद समिति ने 22 जून 2015 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें डॉ. घोनक्रोक्ता को कथित अपराधों का दोषी पाया गया।
- डॉ. घोनक्रोक्ता ने बाद में मूल आवेदन दाखिल करके नई दिल्ली में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के समक्ष आंतरिक परिवाद समिति की रिपोर्ट को चुनौती दी।
- अन्वेषण पूरा होने और प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के बाद, अपीलार्थी को 12 मई 2016 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण में आंतरिक परिवाद समिति का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया।
- आंतरिक परिवाद समिति के पीठासीन अधिकारी के रूप में अपीलार्थी ने 16 जनवरी 2017 को केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की कार्यवाही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण प्रतिनिधियों और कथित तौर पर परिवादी की ओर से एक प्रति-शपथ-पत्र दायर किया।
- डॉ. नारायण ने बाद में दावा किया कि उन्होंने अपीलार्थी को अपनी ओर से प्रति-शपथ-पत्र दायर करने के लिये कभी प्राधिकृत नहीं किया और यह उनकी जानकारी और सम्मति के बिना दायर किया गया था।
- तत्पश्चात, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने जवाबी हलफनामे में संशोधन की मांग करते हुए एक विविध आवेदन दायर किया, जिसमें स्वीकार किया गया कि डॉ. नारायण स्वतंत्र रूप से अपना प्रतिनिधित्व करना चाहती थीं।
- बाद में, डॉ. नारायण द्वारा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के अधीन अपराधों के संबंध में एक और एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम इस एफआईआर में नहीं था।
- अपीलार्थी का नाम पहली बार प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज होने के लगभग दो वर्ष बाद द.प्र.सं. की धारा 164 के अधीन दिए गए डॉ. नारायण के कथन के दौरान सामने आया।
- अपने कथन में डॉ. नारायण ने अभिकथित किया कि अपीलार्थी ने बिना अनुमति के न्यायाधिकरण के समक्ष उनका सदोष प्रतिनिधित्व किया तथा दिल्ली से चेन्नई अंतरण के संबंध में उन्हें धमकी दी।
- इन अभिकथनों के आधार पर, अभियुक्त (अभियुक्त संख्या 4) के विरुद्ध भा.द.सं. की विभिन्न धाराओं के अधीन आरोप पत्र दाखिल किया गया।
- अन्वेषण प्राधिकारियों ने दावा किया कि उन्होंने द.प्र.सं. की धारा 197 के अधीन अभियोजन के लिये मंजूरी मांगी थी, किंतु नियत समय अवधि के भीतर मंजूरी नहीं मिलने पर आरोप पत्र दाखिल किया गया।
- लखनऊ के विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोप पत्र का संज्ञान लिया और अभियुक्तों के विरुद्ध समन जारी किया।
- अपीलार्थी ने दो सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर उच्च न्यायालय में द.प्र.सं. की धारा 482 के अधीन याचिका दायर कर आरोपपत्र और समन आदेश को रद्द करने की मांग की।
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 16 नवंबर 2022 को अपीलार्थी की याचिका खारिज कर दी, परंतु अधीनस्थ न्यायालय को उसे जमानत पर रिहा करने का निदेश दिया।
- अपीलार्थी के मूल विभाग बीआईएस ने बाद में मामले की अंतर्वस्तु का पुनराविलोकन करने के पश्चात् उसके अभियोजन के लिये स्पष्ट रूप से मंजूरी देने से इंकार करते हुए एक पत्र जारी किया।
- उच्च न्यायालय के निर्णयों से व्यथित होकर वर्तमान अपील उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर की गई है।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- उच्चतम न्यायालय ने पाया कि अपीलार्थी ने जब प्रति-शपथ-पत्र दाखिल किया और परिवादी से बातचीत की, तब वह आंतरिक परिवाद समिति की पीठासीन अधिकारी के रूप में अपनी आधिकारिक क्षमता में काम कर रही थी।
- इसने धारित किया कि मजिस्ट्रेट द्वारा द.प्र.सं. की धारा 197 के अधीन उसके विरुद्ध संज्ञान लेने से पहले सक्षम प्राधिकारी (बीआईएस) से पूर्व मंजूरी लेना आवश्यक था।
- न्यायालय ने कहा कि द.प्र.सं. की धारा 197 के अधीन "मान्य मंजूरी" की अवधारणा पर विचार नहीं किया गया है, तथा अभियोजन पक्ष द्वारा विनीत नारायण और सुब्रमण्यम स्वामी के निर्णयों पर विश्वास करने को खारिज कर दिया।
- इसने पाया कि मंजूरी का अनुरोध करने वाला पत्र बीआईएस के बजाय गलत तरीके से भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को भेजा गया था, जिससे सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध प्राप्त करने में विलम्ब कारित हो।
- न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि बीआईएस ने मामले की अंतर्वस्तु का पुनरावलोकन करने के पश्चात् अभियोजन पक्ष के लिये मंजूरी देने से स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया था, तथा पाया कि अपीलार्थी "किसी भी तरह से अभिकथनों से संबंधित नहीं है।"
- उच्चतम न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि मजिस्ट्रेट ने उचित मंजूरी के बिना संज्ञान लेने में गलती की, तथा उच्च न्यायालय ने इस घातक प्रक्रियात्मक त्रुटि पर विचार न करके गलती की।
- इसने निर्णय सुनाया कि आवश्यक मंजूरी की कमी ने अपीलार्थी के विरुद्ध "आपराधिक कार्यवाही की शुरुआत को ही खराब कर दिया"।
- न्यायालय ने निर्धारित किया कि मंजूरी की आवश्यकता के लिये किसी लोक सेवक के कार्यों का प्रत्यक्ष रूप से आधिकारिक कर्तव्यों से जुड़ा होना आवश्यक है, और यह संरक्षण उनके विरुद्ध मामलों के संज्ञान के लिये एक पूर्व शर्त है।
- इसने अंततः अपील को स्वीकार कर लिया और आरोपपत्र, समन आदेश और उसके विरुद्ध विचारण न्यायालय द्वारा उठाए गए किसी भी अनुवर्ती कदम को रद्द कर दिया।
द.प्र.सं. की धारा 197 क्या है?
- इसके बारे में:
- न्यायाधीशों, मजिस्ट्रेटों और लोक सेवकों के अभियोजन के लिये प्रावधान, अब इसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (भा.ना.सु.सं.) की धारा 218 के अंतर्गत शामिल किया गया है
- यह धारा निम्नलिखित में सहायता करती है:
- लोक सेवकों को तुच्छ अभियोजन से बचाती है।
- विधिक कार्यवाही में प्रशासनिक निगरानी सुनिश्चित करती है।
- आधिकारिक कर्तव्यों की सुरक्षा के साथ उत्तरदायित्त्व को संतुलित करती है।
- संरक्षण का विस्तार:
- न्यायाधीशों, मजिस्ट्रेटों और लोक सेवकों पर लागू होती है।
- आधिकारिक क्षमता में कार्य करते समय किये गए अपराधों को अंतर्विष्ट करती है।
- सामान्य निषेध:
- कोई भी न्यायालय बिना पूर्व स्वीकृति के अपराधों का संज्ञान नहीं लेगा।
- लोक सेवकों को मनमाने अभियोजन से बचाता है।
मंजूरी प्राधिकारी:
- केन्द्र सरकार का क्षेत्राधिकार:
- संघ/केंद्र सरकार के मामलों में कार्यरत व्यक्तियों के लिये।
- केंद्र सरकार के कर्मचारियों से संबंधित अपराधों पर लागू होता है।
- राज्य सरकार का क्षेत्राधिकार:
- राज्य सरकार के मामलों में कार्यरत व्यक्तियों के लिये।
- राज्य सरकार के कर्मचारियों से संबंधित अपराधों को अंतर्विष्ट करती है।
सशस्त्र बलों के लिये विशेष प्रावधान:
- सशस्त्र बल अभियोजन:
- कोई भी न्यायालय सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा किये गए अपराधों का संज्ञान नहीं लेगा।
- केंद्र सरकार से पूर्व मंजूरी की आवश्यकता है।
- राज्य स्तरीय बल प्रावधान:
- राज्य सरकार विशिष्ट लोक व्यवस्था रखरखाव बलों को अधिसूचित कर सकती है।
- निदेश दे सकती है कि केंद्र सरकार की मंजूरी के प्रावधान राज्य बलों पर लागू हों।
आपातकालीन प्रावधान:
- राज्य आपातकालीन संज्ञान:
- राष्ट्रपति शासन के दौरान (भारत के संविधान का अनुच्छेद 356, 1950)
- लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले बलों पर अभियोजन चलाने पर विशेष प्रतिबंध।
- केंद्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता है।
- ऐतिहासिक मंजूरी विधिमान्यकरण :
- विशिष्ट ऐतिहासिक अवधियों के दौरान दिए गए प्रतिबंधों को अमान्य करता है।
- केंद्र सरकार को नए प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है।
अभियोजन प्रबंधन:
- अभियोजन अवधारण:
- केंद्र या राज्य सरकार:
- अभियोजन करने वाले व्यक्ति का निर्धारण कर सकती है।
- अभियोजन के तरीके को निर्दिष्ट कर सकती है।
- अभियोजन के लिये विशिष्ट अपराधों को परिभाषित कर सकती है।
- विचारण न्यायालय का चयन कर सकती है।
- केंद्र या राज्य सरकार:
ऐतिहासिक निर्णय
- विनीत नारायण बनाम भारत संघ (1998):
- यह ऐतिहासिक मामला, जिसे "हवाला केस" के नाम से भी जाना जाता है, ने केंद्रीय जांच ब्यूरो जैसी जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता को इंगित किया और कार्यप्रणाली के लिये दिशानिर्देश स्थापित किये।
- उच्चतम न्यायालय ने आपराधिक कार्यवाही के विभिन्न चरणों के लिये समय सीमा निर्धारित की, जिसमें अभियोजन के लिये मंजूरी देने के लिये तीन महीने की सीमा (विशेष कारणों से तीन महीने और बढ़ाई जा सकती है) शामिल है।
- निर्णय में इस बात पर जोर दिया गया कि अभियोजन में विलम्ब को रोकने के लिये इन समय सीमाओं का सख्ती से पालन किया जाना चाहिये , खासकर उच्च पदस्थ अधिकारियों से जुड़े मामलों में।
- न्यायालय ने अन्वेषण और अभियोजन के संबंध में अपने निदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये एक निगरानी तंत्र स्थापित किया।
- सुब्रमण्यम स्वामी बनाम मनमोहन सिंह (2012)
- यह मामला 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले के संबंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (PCA) के अधीन अभियोजन के लिये मंजूरी के मुद्दे से संबंधित था।
- न्यायमूर्ति जी.एस. सिंघवी ने अपनी अलग लेकिन सहमति वाली राय में संसद को विचार करने के लिये दिशा-निर्देश व्यक्त किये, जिसमें यह प्रावधान भी शामिल है कि यदि विस्तारित समय सीमा के भीतर मंजूरी पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो मंजूरी प्रदान की गई मानी जाएगी।
- निर्णय में इस बात पर जोर दिया गया कि भ्रष्ट लोक अधिकारियों के अभियोजन में अनावश्यक विलम्ब को रोकने के लिये युक्तियुक्त समय सीमा के भीतर मंजूरी प्रदान की जानी चाहिये या अस्वीकार की जानी चाहिये ।
- न्यायालय ने सिफारिश की कि सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध किये जाने के तीन महीने के भीतर मंजूरी पर निर्णय लेना चाहिये ।
सांविधानिक विधि
नींद और कार्य-जीवन संतुलन
27-Feb-2025
श्री. चंद्रशेखर बनाम डिवीजनल कंट्रोलर “यह सामान्य बात है, यदि किसी व्यक्ति को उसकी क्षमता से अधिक काम करने के लिये कहा जाता है, तो शरीर कभी-कभी उक्त व्यक्ति को सोने के लिये विवश कर देता है, क्योंकि नींद और कार्य-जीवन संतुलन आज की आवश्यकता है।” न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना |
स्रोत: कर्नाटक उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
हाल ही में, न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की पीठ ने ने कल्याण कर्नाटक सड़क परिवहन के एक कांस्टेबल के निलंबन को रद्द कर दिया, जिसे ड्यूटी पर सोने के लिये दण्डित किया गया था।
- कर्नाटक उच्च न्यायालय ने श्री चंद्रशेखर बनाम डिवीजनल कंट्रोलर (2025) के वाद में यह निर्णय सुनाया।
श्री चंद्रशेखर बनाम डिवीजनल कंट्रोलर वाद की पृष्ठभूमि क्या थी?
- 13 मई 2016 को नियुक्त कर्नाटक राज्य परिवहन (Karnataka State Transport) कांस्टेबल चंद्रशेखर को कर्मचारियों की कमी के कारण कल्याण कर्नाटक सड़क परिवहन निगम में काम करने के लिये स्थानांतरित कर दिया गया था।
- 23 अप्रैल 2024 को, एक सतर्कता रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि चंद्रशेखर को ड्यूटी के दौरान सोते हुए पाया गया था, जिसका वीडियो रिकॉर्ड किया गया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया गया।
- पूछताछ करने पर चंद्रशेखर ने बताया कि उसने डॉक्टर की सलाह पर दवा ली थी और दस मिनट की झपकी ली थी, क्योंकि वह लगातार दूसरी और तीसरी शिफ्ट में ड्यूटी पर था।
- सतर्कता विभाग ने एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि डिपो में केवल तीन कर्नाटक राज्य परिवहन कांस्टेबल थे, मौजूदा कर्मचारियों पर काम का भार बहुत अधिक था, तथा दो और कांस्टेबल नियुक्त करने का सुझाव दिया गया।
- स्टाफ की कमी के बारे में सतर्कता विभाग के निष्कर्षों के बावजूद, चंद्रशेखर को ड्यूटी पर सोने के लिये 01 जुलाई 2024 को निलंबित कर दिया गया।
- निगम ने तर्क दिया कि ड्यूटी के दौरान चंद्रशेखर के सोने की हरकत, जिसका वीडियो रिकॉर्ड किया गया और सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया, ने निगम की बदनामी की।
- यह एक स्वीकृत तथ्य था कि स्टाफ की कमी के कारण चंद्रशेखर को लगभग 60 दिनों तक बिना ब्रेक के लगातार 16 घंटे प्रतिदिन की डबल शिफ्ट में काम करना पड़ा।
- चंद्रशेखर ने निलंबन आदेश को चुनौती देते हुए तथा अपने पूर्व पद पर बहाल किये जाने की मांग करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- न्यायालय ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को उसकी क्षमता से अधिक काम करने के लिये कहा जाता है, तो शरीर कभी-कभी व्यक्ति को सोने के लिये बाध्य करता है, क्योंकि समकालीन समय में नींद और कार्य-जीवन संतुलन आवश्यक है।
- मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 24 का हवाला देते हुए, न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को आराम और अवकाश का अधिकार है, जिसमें काम के घंटों की उचित सीमा और वेतन सहित आवधिक अवकाश सम्मिलित हैं।
- न्यायालय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिस पर भारत भी हस्ताक्षरकर्त्ता है, में कार्य-जीवन संतुलन को मान्यता दी गई है और यह निर्धारित किया गया है कि असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, कार्य घंटे सप्ताह में 48 घंटे और दिन में 8 घंटे से अधिक नहीं होने चाहिये।
- न्यायालय ने कहा कि एक ही शिफ्ट के दौरान ड्यूटी पर सोना निस्संदेह कदाचार माना जाएगा, किंतु इस मामले के विशिष्ट तथ्यों में याचिकाकर्त्ता द्वारा ड्यूटी के घंटों के दौरान सोने में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है।
- न्यायालय ने कहा कि किसी भी संगठन में कार्यरत कर्मचारियों, विशेष रूप से शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों के पास कार्य-जीवन संतुलन होना चाहिये, और प्रतिवादी की अपनी मूर्खता के लिये याचिकाकर्त्ता को निलंबित करना सद्भावना की कमी को दर्शाता है।
- न्यायालय ने निर्धारित किया कि निलंबन आदेश अस्थिर था और इसे अपास्त किया जाना चाहिये, साथ ही याचिकाकर्त्ता को सेवा की निरंतरता और निलंबन अवधि के लिये वेतन सहित सभी परिणामी लाभों का हकदार होना चाहिये।
क्या ड्यूटी पर सोना कदाचार माना जाता है?
- मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (Universal Declaration of Human Rights) के अनुच्छेद 24 में मान्यता प्राप्त आराम और अवकाश का अधिकार, जिसमें काम के घंटों की उचित सीमा और वेतन सहित आवधिक छुट्टियाँ सम्मिलित हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की पारस्परिक संविदा जो काम के घंटों के लिये मानक स्थापित करती हैं (असाधारण परिस्थितियों के अतिरिक्त साप्ताहिक 48 घंटे और दैनिक 8 घंटे से अधिक नहीं)।
- कदाचार (नियमित एकल शिफ्ट के दौरान सोना) बनाम क्षम्य व्यवहार (लंबे समय तक अत्यधिक घंटे काम करने के लिये मजबूर होने पर सोना) के बीच अंतर।
- कर्मचारियों के लिये एक आवश्यक तत्त्व के रूप में कार्य-जीवन संतुलन का सिद्धांत, विशेष रूप से शिफ्ट-आधारित भूमिकाओं में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये।
- प्रशासनिक कार्यों में "सद्भावना (bonafides)" की अवधारणा, यह सुझाव देती है कि नियोक्ता की कार्रवाइयों को सद्भावनापूर्वक किया जाना चाहिये, विशेष रूप से कर्मचारियों को अनुशासित करते समय।
- निलंबन आदेशों को रद्द करने के लिये न्यायालय का विधिक अधिकार जिसमें उचित आधार का अभाव हो या जो शक्ति के मनमाने प्रयोग प्रदर्शित करता है।
- अनुचित निलंबन को रद्द करने के पश्चात् परिणामी लाभों का सिद्धांत, जिसमें सेवा की निरंतरता और निलंबन अवधि के लिये पूर्व वेतन सम्मिलित है।
मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (Universal Declaration of Human Rights) का अनुच्छेद 24 क्या है?
- न्यायालय ने विशेष रूप से मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 24 का संदर्भ दिया, जिसमें कहा गया है: "हर किसी को आराम और अवकाश का अधिकार है, जिसमें काम के घंटों की उचित सीमा और वेतन के साथ आवधिक छुट्टियाँ सम्मिलित हैं।"
- यह प्रावधान कई विधिक सिद्धांतों को स्थापित करता है:
- मौलिक मानव अधिकार के रूप में आराम और अवकाश का सार्वभौमिक अधिकार
- इस अधिकार के एक आवश्यक घटक के रूप में काम के घंटों पर उचित सीमाओं की आवश्यकता
- इस अधिकार को सुनिश्चित करने के भाग के रूप में वेतन के साथ आवधिक छुट्टियों की आवश्यकता
- न्यायालय ने इस अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानक का प्रयोग अपने तर्क के लिये एक आधारभूत आधार के रूप में किया कि अत्यधिक कार्य घंटे (60 लगातार दिनों के लिये प्रतिदिन 16 घंटे) याचिकाकर्त्ता के मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।
- न्यायालय ने कहा कि यह अधिकार केवल आकांक्षात्मक नहीं है, अपितु रोजगार प्रथाओं और कार्यस्थल विनियमों के लिये व्यावहारिक निहितार्थ हैं, विशेषकर तब जब यह निर्धारित किया जाता है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिये उचित आधार क्या हैं।
सिविल कानून
किराया नियंत्रण अधिनियम के अधीन वास्तविक आवश्यकता
27-Feb-2025
कन्हैया लाल आर्य बनाम मोहम्मद एहसान एवं अन्य। “किराएदार की यह निश्चित करने में कोई भूमिका नहीं है कि मकान मालिक को बेदखली के वाद में कथित तौर पर अपनी ज़रूरत के लिये कौन सा परिसर खाली करवाना चाहिये ।” न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह |
स्रोत: उच्चतम न्यायालय
चर्चा में क्यों?
न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने किराया नियंत्रण अधिनियम के अधीन किराएदारों को बेदखल करने के लिये “वास्तविक आवश्यकता” पर विधि बनाई।
- उच्चतम न्यायालय ने कन्हैया लाल आर्य बनाम मोहम्मद एहसान और अन्य (2025) के मामले में यह धारित किया।
कन्हैया लाल आर्य बनाम मोहम्मद एहसान और अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- अपीलार्थी झारखण्ड के चतरा नगर पालिका में एक मकान का मालिक और मकान मालिक है।
- अपीलार्थी ने प्रतिवादी-किराएदार के विरुद्ध निम्नलिखित आधारों पर बेदखली का वाद दायर किया:
- किराए के भुगतान में चूक
- अपने दो बेरोजगार बेटों के लिये अल्ट्रासाउंड मशीन लगाने के लिये परिसर की व्यक्तिगत आवश्यकता
- प्रथम दृष्टांत न्यायालय ने 15 जुलाई, 2006 को मकान मालिक के वास्तविक आवश्यकता के दावे को स्वीकार करते हुए वाद खारिज कर दिया, परंतु किराए के भुगतान में चूक के आधार पर इसे खारिज कर दिया।
- प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस निर्णय को पलट दिया, जिसे झारखण्ड उच्च न्यायालय ने द्वितीय अपील संख्या 317/2006 में पुष्ट किया।
- अपीलार्थी -मकान मालिक ने किराया न चुकाने के आधार पर बर्खास्तगी को चुनौती नहीं दी है, अपितु अपनी अपील को केवल वास्तविक आवश्यकता के पहलू तक ही सीमित रखा है।
- अपीलार्थी का दावा है कि उसने ये साबित कर दिया है:
- अल्ट्रासाउंड मशीन खरीदने की उसकी क्षमता
- 4,00,000/- रुपये की वार्षिक आय
- परिसर की उपयुक्तता (एक मेडिकल क्लिनिक और पैथोलॉजी सेंटर से सटा हुआ
- पूर्व मामले में, उसी संपत्ति से आंशिक बेदखली हुई थी, और मकान मालिक ने उस हिस्से को किसी दूसरे व्यक्ति को किराए पर दे दिया था।
- प्रतिवादी-किराएदार का तर्क है कि:
- पिछले समझौते करार के अधीन उन्हें "हमेशा के लिये किराएदार " के रूप में तीन पक्के कमरे में रहने की अनुमति है
- मकान मालिक के पास पर्याप्त वैकल्पिक आवास उपलब्ध है
- मकान मालिक ने खाली किये गए परिसर को किसी और को अधिक किराए पर देकर पिछले आंशिक बेदखली का दुरुपयोग किया
- अब अपील विचार के लिये उच्च न्यायालय के समक्ष है।
न्यायालय की टिप्पणियां क्या थीं?
- न्यायालय ने धारित किया कि वर्तमान तथ्यों में वाद परिसर से किराएदार को बेदखल करना वास्तविक आवश्यकता पर आधारित है।
- इस मामले में वास्तविक आवश्यकता के अधीन आकांक्षा यथार्थ होनी चाहिये न कि केवल परिसर खाली करवाने की आकांक्षा।
- मकान मालिक ही यह तय करने के लिये सबसे अच्छा न्यायाध्यक्ष है कि उसकी विशेष आवश्यकता की पूर्ति के लिये उसकी कौन सी संपत्ति खाली कराई जानी चाहिये ।
- किराएदार की यह निश्चित करने में कोई भूमिका नहीं है कि मकान मालिक को बेदखली के वाद में कथित तौर पर अपनी ज़रूरत के लिये कौन सी संपत्ति खाली करवानी चाहिये ।
- इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने धारित किया कि अपीलार्थी मकान मालिक के पास विभिन्न व्यक्तियों के किराएदारी के अधीन कुछ अन्य संपत्तियां हो सकती हैं, परंतु एक बार जब उसने अपने दो बेरोजगार बेटों के लिये अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापित करने की वास्तविक आवश्यकता के लिये वाद परिसर को खाली कराने का निर्णय किया है, तो उसे अन्य किराएदारों के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही शुरू करने के लिये विवश नहीं किया जा सकता है।
- सिवाय, न्यायालय ने धारित किया कि वाद परिसर अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापित करने के लिये सबसे उपयुक्त स्थान है।
- इसका कारण यह है कि यह एक मेडिकल क्लिनिक और पैथोलॉजिकल सेंटर के पास में स्थित है और किसी भी मेडिकल मशीन की स्थापना के लिये सबसे उपयुक्त स्थान है।
- इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी -मकान मालिक ने अल्ट्रासाउंड मशीन खरीदने/स्थापित करने में निवेश करने की अपनी क्षमता भी साबित कर दी है और उसके दो बेटे बेरोजगार हैं और इस तरह उन्हें व्यवसाय में स्थापित करने और परिवार की आय बढ़ाने के लिये वाद परिसर की आवश्यकता है। इसलिये, मामले के तथ्यों में अपीलार्थी -मकान मालिक की वास्तविक आवश्यकता विधिवत स्थापित होती है।
- इसके अतिरिक्त, यह मुद्दा भी उठाया गया कि दोनों बेरोजगार बेटों के पास अल्ट्रासाउंड मशीन चलाने की कोई विशेषज्ञता/प्रशिक्षण नहीं है।
- इस संबंध में न्यायालय ने माना कि यह सर्वविदित है कि इन दिनों अल्ट्रासाउंड मशीनों जैसे चिकित्सा उपकरण स्थापित किये जाते हैं और सामान्यतः तकनीशियनों या चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा चलाए जाते हैं, जिन्हें उक्त उद्देश्य के लिये नियुक्त किया जाता है।
- ऐसे उपकरण या अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापित करने वाले व्यक्ति को स्वयं उन्हें चलाने में कोई विशेषज्ञता रखने की आवश्यकता नहीं है।
- इसके अतिरिक्त, पक्षकार ने उनके बीच हुए समझौते पर भी ध्यान दिया, जिसमें यह प्रावधान था कि अपीलार्थी मकान मालिक ने सहमति व्यक्त की थी कि प्रतिवादी-किराएदार तीन पक्के कमरों के संबंध में अपीलार्थी के किराएदार बने रहेंगे, जिन्हें अपीलार्थी -मकान मालिक ने किराएदारी के अधीन हिस्से को ध्वस्त करने के पश्चात् फिर से बनाया है।
- उपर्युक्त समझौते के संबंध में न्यायालय ने धारित किया कि समझौता विलेख में ऐसा कोई खण्ड नहीं है जो यह प्रावधान करता हो कि अपीलार्थी मकान मालिक भविष्य में प्रतिवादी-किराएदार के विरुद्ध बेदखली के लिये कोई कार्यवाही शुरू नहीं करेगा।
- इस प्रकार, न्यायालय ने धारित किया कि यह नहीं कहा जा सकता कि उपरोक्त कार्यवाही पोषणीय नहीं है।
- इस प्रकार, न्यायालय ने धारित किया कि अपीलार्थी -मकान मालिक ने वाद परिसर की अपनी वास्तविक आवश्यकता साबित कर दी है।
किराया नियंत्रण अधिनियम के अधीन बेदखली का क्या प्रावधान है?
- झारखण्ड भवन (पट्टा, किराया एवं बेदखली) नियंत्रण अधिनियम, 2011 की धारा 19 में किराएदार को बेदखल करने का प्रावधान है।
- किसी भी संविदा या विधि के विपरीत किसी भी बात के समाविष्ट होते हुए , नियंत्रक द्वारा पारित आदेश के कार्यान्वयन के सिवाय किराएदार को बेदखल नहीं किया जा सकता।
- बेदखली के लिये वैध आधारों में शामिल हैं:
- किराएदारी शर्तों का उल्लंघन
- अनधिकृत उप-पट्टा
- नौकरी छोड़ना (यदि कर्मचारी के रूप में रह रहे हैं)
- किराएदार की लापरवाही के कारण इमारत की भौतिक क्षति
- मकान मालिक द्वारा निजी/लाभार्थी के कब्जे के लिये इमारत की युक्तिसंगत अपेक्षा (वास्तविक आवश्यकता)
- नियंत्रक आंशिक बेदखली की अनुमति दे सकता है यदि:
- युक्तिसंगत अपेक्षा आंशिक बेदखली द्वारा पूर्ण की जा सकती है
- किराएदार इस व्यवस्था से सहमत है
- बचे हुए भाग के लिये आनुपातिक मानक किराया नियत किया जाएगा
- महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण:
- "मकान मालिक" में एजेंट शामिल नहीं हैं
- जहाँ मकान मालिक द्वारा दो या अधिक भवन किराए पर दिये गये हों, तब यह मकान मालिक के चयन के लिये होगा कि कौन सा भवन उसके लिये अधिमान्य होगा और किराएदार या किराएदारों को ऐसी वरीयता पर प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं होगी।
- ये प्रावधान औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 और धारा 31 के अधीन हैं।