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आपराधिक कानून
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 173
01-Apr-2025
इमान प्रतापगढ़ी बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य “इसलिये, जब संज्ञेय अपराधों का आरोप लगाया जाता है, जहाँ सजा 7 वर्ष तक के कारावास की है, जो कि बोले गए या लिखित शब्दों पर आधारित है, तो धारा 173 की उप-धारा (3) के अधीन विकल्प का प्रयोग करना और यह पता लगाने के लिये प्रारंभिक जाँच करना हमेशा उचित होगा कि क्या आगे बढ़ने के लिये प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है।” न्यायमूर्ति अभय एस. ओका एवं न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयाँ |
स्रोत: उच्चतम न्यायालय
चर्चा में क्यों?
न्यायमूर्ति अभय एस. ओका एवं न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयाँ की पीठ ने कहा कि जब आरोप अनुच्छेद 19 (2) में निर्दिष्ट विधि द्वारा शामिल किये गए अपराध का हो, यदि धारा 173 (3) लागू होती है, तो यह पता लगाने के लिये प्रारंभिक जाँच करना हमेशा उचित होता है कि क्या प्रथम दृष्टया मामला बनता है।
- उच्चतम न्यायालय ने इमरान प्रतापगढ़ी बनाम गुजरात राज्य (2025) मामले में यह निर्णय दिया।
इमरान प्रतापगढ़ी बनाम गुजरात राज्य (2025) मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- 26 जनवरी 2025 को भारतीय संविधान ने अपने अस्तित्व के 75 वर्ष पूरे कर लिये।
- यह मामला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार - वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है।
- राज्यसभा के सदस्य अपीलकर्त्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक वीडियो क्लिप पोस्ट की, जिसमें पृष्ठभूमि में एक कविता सुनाई गई थी।
- यह घटना तब हुई जब अपीलकर्त्ता 29 दिसंबर 2024 को जामनगर के नगर पार्षद अल्ताफ गफ्फारभाई खफी के जन्मदिन पर आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुआ था।
- दूसरे प्रतिवादी (प्रथम सूचनाकर्त्ता) ने अपीलकर्त्ता के विरुद्ध जामनगर पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराई।
- भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 196, 197(1), 302, 299, 57 एवं 3(5) के अंतर्गत अपराधों के लिये FIR दर्ज की गई थी।
- शिकायत में आरोप लगाया गया है कि वीडियो में कविता:
- एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के विरुद्ध भड़काना।
- किसी समुदाय की धार्मिक एवं सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना।
- राष्ट्रीय स्तर पर दो समुदायों के बीच शत्रुता उत्पन्न करना।
- राष्ट्रीय एकता पर हानिकारक प्रभाव डालना।
- कविता का पाठ विवादित निर्णय के पैराग्राफ 13 में पुन: प्रस्तुत किया गया है (और उपलब्ध पाठ में उद्धृत किया गया है)।
- मामला यह दर्शाता है कि 75 वर्षों के संवैधानिक अस्तित्व के बावजूद, विधि प्रवर्तन में वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के विषय में जागरूकता की कमी है या वे इसका अनादर करते हैं।
- अपीलकर्त्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 528 के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 226 के साथ एक याचिका दायर की, जिसमें FIR को रद्द करने की मांग की गई, तथा बाद में एक शपथपत्र प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया कि कविता संभवतः फैज़ अहमद फैज़ या हबीब जालिब (चैटजीपीटी शोध के आधार पर) द्वारा लिखी गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि कविता प्रेम एवं अहिंसा का संदेश देती है।
- उच्च न्यायालय (एकल न्यायाधीश) ने याचिका को खारिज कर दिया, यह तर्क देते हुए कि जाँच "बहुत प्रारंभिक चरण" में थी तथा जाँच में हस्तक्षेप न करने के आधार के रूप में नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उदाहरण दिया।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- न्यायालय ने सबसे पहले FIR दर्ज करने से पहले प्रारंभिक विवेचना की विधि पर चर्चा की।
- न्यायालय ने पाया कि BNSS की धारा 173 (3) के अनुसार, उल्लिखित मामलों की श्रेणी में एक पुलिस अधिकारी को यह पता लगाने के लिये प्रारंभिक विवेचना करने का अधिकार है कि क्या कार्यवाही के लिये प्रथम दृष्टया मामला बनता है।
- BNSS की धारा 173 (3) के अंतर्गत प्रारंभिक विवेचना करने के बाद यदि अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि कार्यवाही के लिये प्रथम दृष्टया मामला बनता है, तो उसे मामले की जाँच करनी चाहिये और FIR दर्ज करनी चाहिये।
- BNSS की धारा 173 की उप-धारा (3) संज्ञेय अपराध के होने से संबंधित सूचना प्राप्त करने वाले अधिकारी को यह पता लगाने के लिये प्रारंभिक विवेचना करने का विवेक प्रदान करती है कि क्या कार्यवाही के लिये प्रथम दृष्टया मामला बनता है। यह विकल्प तब उपलब्ध होता है जब कथित अपराध 3 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 7 वर्ष से कम दण्डनीय हो।
- वर्तमान मामले के तथ्यों के अनुसार, BNS की धारा 57 के अंतर्गत आने वाले अपराध को छोड़कर सभी अपराध 7 वर्ष से कम कारावास से दण्डनीय हैं।
- न्यायालय ने अंततः माना कि वर्तमान मामले के तथ्यों में BNSS की धारा 173 की उपधारा (3) की सहायता लिये बिना भी, पुलिस अधिकारी को दी गई सूचना BNS की धारा 196, 197, 299 एवं 302 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों को आकर्षित नहीं करती है।
- न्यायालय ने यह भी देखा कि वर्तमान मामले के तथ्यों में अपीलकर्त्ता पर किसी भी तरह का दुराग्रह आरोपित करना असंभव है।
- इस प्रकार, न्यायालय ने मामले के तथ्यों के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया।
प्रारंभिक विवेचना के संबंध में BNSS में क्या संशोधन किये गए हैं?
- BNSS की धारा 173 (3) प्रारंभिक विवेचना का प्रावधान करती है जो CrPC की धारा 154 से काफी अलग है जिसमें ऐसी किसी जाँच का प्रावधान नहीं है।
- BNSS की धारा 173 (3) निम्नलिखित प्रावधान करती है:
- तीन से सात वर्ष से कम की सजा वाले किसी संज्ञेय अपराध के विषय में सूचना मिलने पर, पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को आगे की कार्यवाही करने से पहले पुलिस उपाधीक्षक के पद से नीचे के अधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी होगी।
- ऐसी अनुमति प्राप्त करने एवं अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर विचार करने के बाद, प्रभारी अधिकारी के पास दो विकल्प उपलब्ध हैं।
- पहला विकल्प चौदह दिनों के अंदर प्रारंभिक विवेचना करना है जिससे यह अभिनिर्धारित किया जा सके कि क्या कोई प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है जिसके लिये आगे की कार्यवाही की आवश्यकता है।
- दूसरा विकल्प यह है कि यदि कोई प्रथम दृष्टया मामला पहले से मौजूद है तो सीधे पूरी जाँच के साथ आगे बढ़ें।
- CrPC के अंतर्गत प्रारंभिक विवेचना की सीमा इस प्रकार है:
- जैसा कि ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2014) के मामले में कहा गया है, केवल एक सीमित प्रारंभिक विवेचना ही यह पता लगाने के लिये अनुमेय है कि प्राप्त सूचना से संज्ञेय अपराध का प्रकटन होता है या नहीं।
- CrPC के अंतर्गत प्रारंभिक जाँच केवल तभी की जा सकती है जब सूचना से संज्ञेय अपराध का प्रकटन न हुआ हो लेकिन विवेचना की आवश्यकता का संकेत मिले।
- BNSS के अंतर्गत प्रारंभिक विवेचना धारा 173 (3) के अंतर्गत प्रावधानित है:
- BNSS की धारा 173 (3) BNSS की धारा 173 (1) का अपवाद है।
- उप-धारा (3) के अंतर्गत आने वाले मामलों की श्रेणी में, एक पुलिस अधिकारी को यह पता लगाने के लिये प्रारंभिक विवेचना करने का अधिकार है कि क्या मामले में कार्यवाही के लिये प्रथम दृष्टया मामला बनता है, भले ही प्राप्त सूचना किसी संज्ञेय अपराध के होने का प्रकटन करती हो।
- BNSS की धारा 173 की उप-धारा (3) के अंतर्गत, प्रारंभिक विवेचना करने के बाद, यदि अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि कार्यवाही के लिये प्रथम दृष्टया मामला बनता है, तो उसे तुरंत FIR दर्ज करनी चाहिये तथा विवेचना के लिये आगे बढ़ना चाहिये।
- लेकिन, अगर उसका विचार है कि कार्यवाही के लिये प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है, तो उसे तुरंत प्रथम सूचनाकर्त्ता/शिकायतकर्त्ता को सूचित करना चाहिये ताकि वह धारा 173 की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रावधानित उपाय का लाभ उठा सके।
सांविधानिक विधि
भारत के संविधान का अनुच्छेद 311
01-Apr-2025
झारखंड राज्य एवं अन्य बनाम रुक्मा केश मिश्रा “संविधान का अनुच्छेद 311(1) में स्वयंपर्याप्त रूप से यह अनिवार्य नहीं किया गया है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जाए।” न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमू'र्ति मनमोहन |
स्रोत: उच्चतम न्यायालय
चर्चा में क्यों?
हाल ही में, न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने निर्णय दिया है कि पदच्युति के लिये नियुक्ति प्राधिकारी की मंजूरी आवश्यक होगी, किंतु अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करने के लिये अनिवार्य नहीं होगी।
- उच्चतम न्यायालय ने झारखंड राज्य एवं अन्य बनाम रुक्मा केश मिश्रा (2025) के मामले में यह निर्णय दिया।
झारखंड राज्य एवं अन्य बनाम रुक्मा केश मिश्रा (2025) मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- रुक्मा केश मिश्रा झारखंड राज्य में एक सिविल सेवा अधिकारी थे, जिन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई थी, जिसमें बेईमानी, वित्तीय अनियमितताएँ और दस्तावेज़ों की कूटरचना सहित कदाचार के आरोप शामिल थे।
- 13 जनवरी 2014 को, कोडरमा के उपायुक्त ने मिश्रा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिये अनुमोदन हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें नौ आरोपों वाला एक मसौदा आरोप-पत्र शामिल था।
- झारखंड के मुख्यमंत्री ने 21 मार्च 2014 को प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें मिश्रा को निलंबित करना तथा जांच एवं प्रस्तुतीकरण अधिकारियों की नियुक्ति करना शामिल था।
- मिश्रा को 31 मार्च 2014 को सेवा से निलंबित कर दिया गया, और सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1930 के नियम 55 के अंतर्गत 4 अप्रैल 2014 को औपचारिक आरोप-पत्र जारी किया गया।
- मिश्रा द्वारा आरोपों से इंकार करने के पश्चात्, एक जांच की गई जिसमें उन्होंने भाग लिया, और जांच अधिकारी 31 जुलाई 2015 को प्रस्तुत रिपोर्ट में उन्हें अधिकांश आरोपों में दोषी पाया।
- मिश्रा को 11 अप्रैल 2016 को दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसका उन्होंने 24 सितंबर 2016 को जवाब दिया।
- राज्य मंत्रिमंडल ने 13 जून 2017 को मिश्रा को पदच्युत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसके बाद राज्यपाल ने 16 जून 2017 को पदच्युति आदेश जारी किया।
- मिश्रा ने झारखंड उच्च न्यायालय में अपनी पदच्युति को चुनौती दी, मुख्य रूप से तर्क दिया कि आरोप-पत्र को मुख्यमंत्री द्वारा ठीक से अनुमोदित नहीं किया गया था, जो सक्षम प्राधिकारी थे।
- RTI जानकारी के माध्यम से, मिश्रा ने दावा किया कि मुख्यमंत्री की स्वीकृति "आरोप पत्र जारी करने/हस्ताक्षर करने के समय नहीं दी गई थी", जो उनकी विधिक चुनौती में केंद्रीय मुद्दा बन गया।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि भारत के संविधान, 1950 (Constitution of India) के अनुच्छेद 311(1) में स्वयंपर्याप्त रूप से यह अनिवार्य नहीं किया गया है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ही प्रारंभ की जाए; यह प्रावधान केवल इस संरक्षण को सुनिश्चित करता है कि किसी सिविल सेवक को नियुक्ति प्राधिकारी से अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत या हटाया नहीं जाएगा।
- न्यायालय ने पुष्टि की कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आरोप-पत्र जारी करना आवश्यक नहीं है; आरोपित अधिकारी से उच्चतर कोई भी नियंत्रण प्राधिकारी आरोप-पत्र जारी करके अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ कर सकता है, जब तक कि विशिष्ट नियमों में अन्यथा उपबंध न हो।
- न्यायालय ने अवलोकन किया कि जब मुख्यमंत्री ने अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसमें मसौदा आरोप-पत्र भी शामिल था, तो यह आरोप-पत्र को ही मंजूरी देने के सामान था; इसके लिये अलग से मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी।
- न्यायालय ने कहा कि पूर्व निर्णयों पर यांत्रिक निर्भरता जैसे कि वे विधि हों, अनुचित है; न्यायालयों को उचित होने पर तथ्यात्मक असमानताओं के आधार पर पूर्व निर्णयों में अंतर करना चाहिये।
- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुशासनात्मक नियमों में "तैयार करना" और "तैयार किये जाने का कारण बनना" वाक्यांशों के भिन्न -भिन्न अर्थ हैं - पूर्व का अर्थ है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी स्वयं आरोप-पत्र तैयार करता है, जबकि पश्चात् वाला इस कार्य को सौंपने (प्रतिनिधि नियुक्त करने) की अनुमति देता है।
- न्यायालय ने मध्य प्रदेश राज्य बनाम शार्दुल सिंह (1970), पी.वी. श्रीनिवास शास्त्री बनाम नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (1993), परिवहन आयुक्त बनाम ए. राधाकृष्ण मूर्ति (1995), और पुलिस महानिरीक्षक बनाम थवसिप्पन (1996) सहित स्थापित उदाहरणों पर विश्वास किया, जिसमें लगातार यह माना गया कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आरोप-पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
- न्यायालय ने बी.वी. गोपीनाथ बनाम भारत संघ (2014) और तमिलनाडु राज्य बनाम प्रमोद कुमार, आईएएस (2018) में अंतर करते हुए कहा कि ये निर्णय भिन्न-भिन्न अनुशासनात्मक नियमों पर आधारित थे, जो स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करते थे कि आरोप-पत्र कौन जारी कर सकता है।
- न्यायालय ने पाया कि बी.वी. गोपीनाथ और प्रमोद कुमार पर उच्च न्यायालय का विश्वास गलत था, क्योंकि उन निर्णयों में भन्न-भिन्न नियमों का उल्लेख था, जो स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करते थे कि कौन आरोप पत्र जारी कर सकता है, जबकि इस मामले में 1930 के नियम 55 लागू थे।
- न्यायालय ने अवलोकन किया कि किसी अधिकारी पर बेईमानी, वित्तीय अनियमितताओं और कूटरचना सहित अपराध करने का आरोप अनुशासनात्मक कार्यवाही को नियंत्रित करने वाले स्थापित विधिक सिद्धांतों के अनुसार उचित रूप से तय किया जाना चाहिये।
भारत के संविधान का अनुच्छेद 311 क्या है?
- भारत के संविधान का अनुच्छेद 311 संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाना या पंक्ति में अवनत किया जाने से संबंधित है।
- किसी भी सिविल सेवक को उसे नियुक्त करने वाले अधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत या हटाया नहीं जा सकता।
- किसी भी सिविल सेवक को बिना जांच के पदच्युत, हटाया या पंक्ति में अवनत नहीं किया जा सकता, जहाँ उन्हें आरोपों के बारे में सूचित किया जाता है और सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाता है।
- एक बार जांच पूरी हो जाने के पश्चात्, साक्ष्य के आधार पर शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी, और प्रस्थापित शास्ति के विषय में अभ्यावेदन करने का अवसर नहीं देना आवश्यक नहीं होगा।
- यदि व्यक्ति को ऐसे आचरण के आधार पर पदच्युत किया जाता है जिसके कारण उसे आपराधिक आरोप पर सिद्धदोष ठहराया गया है, तो जांच की आवश्यकता लागू नहीं होती।
- यदि पदच्युत करने वाले प्राधिकारी को लगता है कि ऐसी जांच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है और वह इसे लिखित रूप में लेखबद्ध करता है, तो भी जांच की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
- यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल यह निर्धारित करते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के कारण जांच करना अनुचित है, तो जांच को दरकिनार किया जा सकता है।
- यदि इस बारे में कोई प्रश्न उठता है कि क्या जांच करना उचित रूप से व्यावहारिक है, तो पदच्युत करने वाले प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होता है।
- ये प्रावधान सिविल सेवकों के लिये प्रक्रियात्मक सुरक्षा प्रदान करने के लिये रूपांकित किये गए हैं, जबकि विशिष्ट परिस्थितियों में यह अपवादों की अनुमति देते हैं।