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आपराधिक कानून

विलंबित मुकदमे पर दी जाएगी जमानत

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 31-Oct-2023

फोटो कंटेंट:

मनीष सिसौदिया बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

किसी अपराध के लिये आधिकारिक तौर पर दोषी घोषित होने से पहले हिरासत और जेल को मुकदमे के अभाव में सजा का एक रूप नहीं माना जाना चाहिये।

उच्चतम न्यायालय

स्रोत: उच्चतम न्यायालय

चर्चा में क्यों?

उच्चतम न्यायालय (SC) ने मनीष सिसौदिया बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मामले में माना है कि दिल्ली शराब नीति घोटाला और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री को आधिकारिक तौर पर दोषी घोषित होने से पहले हिरासत में लिया गया या जेल में रखा गया। किसी अपराध को सुनवाई के अभाव में सज़ा का एक रूप नहीं माना जाना चाहिये।

मनीष सिसौदिया बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो मामले की पृष्ठभूमि

  • CBI ने दो आरोपपत्र दायर किए हैं जिनमें अपीलकर्त्ता (मनीष सिसौदिया) का नाम है और वह निम्नलिखित अपराधों के लिये मुकदमे का सामना कर रहा है:
    • भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (POC ACT) की धारा 7, 7A, 8 और 12।
    • भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 120B, 201 और 420।
  • इसके अलावा, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PML ACT) की धारा 3 और 4 के तहत अपराधों के लिये अपीलकर्त्ता के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की है।
  • मनीष सिसौदिया 26 फरवरी, 2023 से हिरासत में हैं।
  • वर्तमान मामले में, अपीलकर्त्ता उपर्युक्त प्रावधानों से उत्पन्न अभियोजन में जमानत चाहता है।

न्यायालय की टिप्पणियाँ

  • न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी ने कहा कि कानून के शासन का अर्थ है कि कानून राज्य सहित सभी नागरिकों और संस्थानों पर समान रूप से लागू होते हैं। यह नियम सभी के साथ वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष व्यवहार को भी अनिवार्य बनाता है।
  • न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि जमानत देने के लिये निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिये:
    • किसी अपराध के लिये दोषी ठहराए जाने से पहले हिरासत में लेना या जेल जाना बिना सुनवाई के सजा नहीं बन जाना चाहिये।
    • यदि अभियोजन पक्ष के आश्वासन के बावजूद मुकदमा लंबा खिंच जाता है और यह स्पष्ट है कि मामले का निर्णय निकट भविष्य में नहीं होगा, तो जमानत के लिये प्रार्थना सराहनीय हो सकती है।
    • हालाँकि अभियोजन एक आर्थिक अपराध से संबंधित हो सकता है, फिर भी इन मामलों को मौत, आजीवन कारावास, दस साल या उससे अधिक की सजा जैसे स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत अपराध, हत्या, बलात्कार, डकैती, फिरौती के लिये अपहरण, सामूहिक हिंसा आदि के मामले के साथ जोड़ना उचित नहीं होगा।
    • आरोपों की प्रकृति के आधार पर लंबी अवधि के लिये कारावास के साथ-साथ देरी के मामलों में जमानत का अधिकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 439 और धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 45 के साथ पढ़ा जाना चाहिये।
    • जब मुकदमा उन कारणों से आगे नहीं बढ़ रहा है जो आरोपी के लिये ज़िम्मेदार नहीं हैं, तो न्यायालय को, जब तक कि पुख्ता कारण न हों, जमानत देने की शक्ति का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जा सकता है। यह ऐसे मामलों में अधिक सत्य होगा जिनमें मुकदमा पूरा होने में वर्षों लगेंगे।
  • उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि मुकदमा अभियोजन पक्ष के आश्वासन के अनुसार त्वरित तरीके से समाप्त नहीं होता है, तो सिसोदिया 3 महीने में फिर से जमानत के लिये आवेदन करने के हकदार होंगे।

विधि का शासन

  • ए.वी.डाइसी द्वारा विकसित कानून के शासन की अवधारणा एक मौलिक सिद्धांत है जो देश की कानूनी और राजनीतिक व्यवस्था का समर्थन करती है।
  • इसका तात्पर्य एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें कानून सर्वोच्च है और सभी व्यक्तियों और संस्थानों पर समान रूप से लागू होता है, चाहे उनकी स्थिति, धन या शक्ति कुछ भी हो।

भारत में कानून के शासन को कई प्रमुख घटकों में विभाजित किया जा सकता है:

  • कानून के समक्ष समानता: भारत में, कानून का शासन यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, समान कानूनी नियमों और सुरक्षा के अधीन है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि न्याय निष्पक्ष हो।
  • उचित प्रक्रिया: कानून के शासन के लिये आवश्यक है कि कानूनी प्रक्रियाएं निष्पक्ष, उचित और पारदर्शी हों। यह निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार और दोषी साबित होने तक निर्दोष मानने के अधिकार की गारंटी देता है। इससे व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करने में मदद मिलती है।
  • कानूनी निश्चितता: कानून स्पष्ट और पूर्वानुमानित होने चाहिये। नागरिकों और संस्थानों को अपने कार्यों के कानूनी परिणामों को समझने और उनका अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिये। यह कानून के मनमाने और मनमौजी प्रयोग को रोकता है।
  • न्याय तक पहुँच: कानून के शासन के लिये आवश्यक है कि सभी व्यक्तियों को शिकायतों के निवारण और अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिये कानूनी प्रणाली तक पहुँच प्राप्त हो। इसमें उन लोगों के लिये कानूनी सहायता की उपलब्धता शामिल है जो कानूनी प्रतिनिधित्व का खर्च वहन नहीं कर सकते।