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आपराधिक कानून

नये आपराधिक कानून और CrPC के तहत ज़मानत

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 27-Feb-2024

हिमांशु शर्मा बनाम भारत संघ

"यह एक स्थापित कानून है कि एकल न्यायाधीश द्वारा ज़मानत देने के फैसले और आदेश की समीक्षा उसी अदालत के एकल न्यायाधीश द्वारा नहीं की जा सकती है जो ऐसा निर्णय एवं आदेश पारित करता है।”

न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता

स्रोत: उच्चतम न्यायालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि यह एक स्थापित कानून है कि एकल न्यायाधीश द्वारा ज़मानत देने के फैसले और आदेश की उसी अदालत के एकल न्यायाधीश द्वारा समीक्षा नहीं की जा सकती है जो इस तरह का निर्णय एवं आदेश पारित करता है।

  • उपरोक्त टिप्पणी हिमांशु शर्मा बनाम भारत संघ के मामले में की गई थी।

हिमांशु शर्मा बनाम भारत संघ मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • अपील में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ के एकल न्यायाधीश के 12 दिसंबर, 2023 के आदेशों को चुनौती दी गई है।
  • न्यायाधीश ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 439(2) के तहत अपीलकर्ताओं को दी गई ज़मानत रद्द कर दी।
  • अपीलकर्त्ताओं को भारतीय दण्ड संहिता, 1960 (IPC), और शस्त्र अधिनियम के तहत विभिन्न अपराधों के लिये गिरफ्तार किया गया था।
  • उन्हें केवल सह-अभियुक्तों द्वारा दिये गए इकबालिया बयानों के आधार पर फँसाया गया था।
  • मूल ज़मानत 8 सितंबर, 2022 और 14 सितंबर, 2022 को एक अलग एकल न्यायाधीश द्वारा दी गई थी।
    • राज्य ने अपीलकर्त्ताओं की गंभीर अपराधों में संभावित संलिप्तता का हवाला देते हुए ज़मानत रद्द करने की मांग की।
  • अपीलकर्त्ता ने यह कहते हुए उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की कि मामले की कमियों का आकलन करके ज़मानत रद्द करने का निर्णय अनुचित और न्यायिक अनुचितता का कार्य था।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

  • अदालत ने इस सुस्थापित सिद्धांत पर ज़ोर दिया कि ज़मानत देने और उसे रद्द करने के विचार अलग-अलग हैं।
  • इसमें कहा गया है कि ज़मानत केवल विशिष्ट परिस्थितियों में ही रद्द की जा सकती है, जिसमें स्वतंत्रता का दुरुपयोग, ज़मानत शर्तों का उल्लंघन, वैधानिक प्रावधानों की अनदेखी, या गलत बयानी या धोखाधड़ी शामिल हैं।
  • अदालत ने ज़मानत रद्द करने की अर्ज़ी की सुनवाई एक अलग एकल न्यायाधीश द्वारा किये जाने की क्षेत्राधिकार संबंधी अनुचितता पर चिंता व्यक्त की।
  • इसमें कहा गया कि रद्दीकरण ने मुकदमे की प्रगति की अनदेखी की और निष्कर्ष निकाला कि ज़मानत रद्द करने के आदेश पूरी तरह से अवैध थे और उसे रद्द कर दिया गया।
    • नतीजतन, अपीलें स्वीकार कर ली गईं।

नए आपराधिक कानून और CrPC में ज़मानत की अवधारणा क्या है?

  • अवधारणा:
    • CrPC और BNSS के भीतर ज़मानत एक कानूनी प्रावधान है जो सुरक्षा जमा करने पर मुकदमे या अपील के लंबित रहने तक जेल से रिहाई की सुविधा प्रदान करता है।
    • दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 436 में कहा गया है कि CrPC के तहत एक ज़मानती अपराध के आरोपी व्यक्ति को ज़मानत दी जा सकती है। दूसरी ओर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 437 में कहा गया है कि गैर-ज़मानती अपराधों में आरोपी को ज़मानत का अधिकार नहीं है। गैर-ज़मानती अपराधों के मामले में ज़मानत देना अदालत का विवेकाधिकार है।
    • राजस्थान राज्य बनाम बालचंद (1977) के मामले में, न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्णा अय्यर ने कहा कि मूल नियम ज़मानत है, जेल नहीं। यह एक अवधारणा को संदर्भित करता है जो यह है कि 'ज़मानत एक अधिकार है और जेल एक अपवाद है'।
  • उच्च न्यायालय की ज़मानत देने की शक्ति:
    • प्रावधान:
      • CrPC की धारा 439(1) के तहत उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय के पास ज़मानत देने का अधिकार है।
      • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 483 ज़मानत देने के लिये उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय की इन विशेष शक्तियों को शामिल करती है।
    • ज़मानत प्रदान करना:
      • एक उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय निर्देश दे सकता है:
        • किसी अपराध के आरोपी और हिरासत में रहे किसी भी व्यक्ति को ज़मानत पर रिहा करना।
        • CrPC की धारा 437(3) के तहत कुछ निर्दिष्ट अपराधों के लिये शर्तें लागू करना।
        • किसी व्यक्ति को ज़मानत पर रिहा करते समय मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित शर्तों में संशोधन या उन्हें रद्द करना।
    • ज़मानत रद्द करना:
      • धारा 439(2) उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय को अध्याय XXXIII के तहत पहले ज़मानत पर रिहा किये गए व्यक्तियों की गिरफ्तारी का आदेश देने का अधिकार देता है।
  • अग्रिम ज़मानत:
    • प्रावधान
      • यह एक कानूनी प्रावधान है जो आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार होने से पहले ज़मानत हेतु आवेदन करने की अनुमति देता है। भारत में पूर्व-गिरफ्तारी ज़मानत का प्रावधान दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 में किया गया है। इसे केवल सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा दिया जाता है।
      • यह प्रावधान BNSS की धारा 482 में अंतर्निहित है।
      • इसमें कहा गया है कि, जहाँ किसी व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसे गैर ज़मानती अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है, वह इस धारा के तहत निर्देश के लिये उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में आवेदन कर सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसे ज़मानत पर रिहा कर दिया जाएगा।
    • पात्रता:
      • आरोप, शत्रुता, या गलत गिरफ्तारी की आशंका वाला कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है।
      • मध्य प्रदेश राज्य बनाम प्रदीप शर्मा (2013) मामले में, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि "जब कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ वारंट जारी किया गया था और वह वारंट के निष्पादन से बचने के लिये फरार है या खुद को छुपा रहा है और CrPC की धारा 82 के संदर्भ में घोषित अपराधी घोषित किया गया है, वह अग्रिम ज़मानत की राहत का हकदार नहीं है”।
    • कारक:
      • आरोप की प्रकृति और गंभीरता;
      • आवेदक का पूर्ववृत्त;
      • आवेदक के न्याय से भागने की संभावना; और
      • जहाँ आवेदक को घायल करने या उसे गिरफ्तार करके अपमानित करने के उद्देश्य से आरोप लगाया गया है, तो या तो आवेदन को तुरंत खारिज़ कर दे या अग्रिम ज़मानत देने के लिये अंतरिम आदेश जारी करे।
  • अनिवार्य ज़मानत:
    • यदि CrPC की धारा 167 (2) के तहत जाँच निर्धारित अवधि से आगे बढ़ती है तो मजिस्ट्रेट ज़मानत देने के हकदार है। 'करूँगा' शब्द का उपयोग इस धारा के तहत ज़मानत देना अनिवार्य बनाता है।
    • इसे डिफॉल्ट ज़मानत के नाम से भी जाना जाता है।
    • यदि निर्दिष्ट अवधि के भीतर जाँच पूरी नहीं होती है तो आरोपी ज़मानत का हकदार है।
    • BNSS की धारा 187 इस प्रावधान को शामिल करती है।