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आपराधिक कानून
PC अधिनियम के अंतर्गत रिश्वत
« »15-Jul-2024
मीर मुस्तफा अली हाशमी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य "ट्रैप कार्यवाही प्रारंभ करने से पहले, लोक सेवक द्वारा रिश्वत की मांग करने का सत्यापन आवश्यक है”। न्यायमूर्ति बी. आर. गवई एवं न्यायमूर्ति संदीप मेहता |
स्रोत: उच्चतम न्यायालय
चर्चा में क्यों?
हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने मीर मुस्तफा अली हासमी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में इस बात पर ज़ोर दिया है कि किसी सरकारी कर्मचारी को रिश्वत की मांग करने का दोषी ठहराए जाने के लिये अभियोजन पक्ष द्वारा रिश्वत की मांग एवं स्वीकृति दोनों को स्थापित किया जाना चाहिये। इसने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि ऐसे मामलों में जहाँ किसी सरकारी कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए पकड़ने के लिये जाल (ट्रैप) बिछाया जाता है, विवेचना अधिकारी को सरकारी कर्मचारी द्वारा रिश्वत की मांग की पुष्टि करनी चाहिये।
- न्यायालय ने चेतावनी दी कि रिश्वत की मांग को सिद्ध करने में विफलता, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन अभियोजन पक्ष के मामले के लिये घातक हो सकती है।
- इस स्पष्टीकरण ने लोक सेवकों से संबद्ध रिश्वतखोरी के मामलों में ‘साक्ष्य का भार’ पर इसके निहितार्थ के कारण ध्यान आकर्षित किया है।
मीर मुस्तफा अली हासमी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य की पृष्ठभूमि क्या थी?
- अपीलकर्त्ता, मीर मुस्तफा अली हासमी (AO 1), एक वन अनुभाग अधिकारी (फ़ॉरेस्ट सेक्शन अधिकारी) था, जिसे शिकायतकर्त्ता मुक्का रमेश (PW- 1) से 5,000 रुपए की रिश्वत मांगने एवं स्वीकार करने का दोषसिद्धि गया था।
- 06 जनवरी 2003 को, AO 1 तथा उनकी टीम ने PW-1 की आरा मिल पर छापा मारा, अवैध सागौन की लकड़ी का पता लगाया तथा एक कर्मचारी एम. अशोक पर 50,000 रुपए का अर्थदण्ड आरोपित किया।
- PW-1 ने आरोप लगाया कि AO 1 ने बाद में उसके व्यवसाय के विरुद्ध आगे की कार्यवाही से बचने के लिये 5,000 रुपए की मासिक रिश्वत की मांग की।
- 22 जनवरी 2003 को PW-1 ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) में शिकायत दर्ज कराई।
- 23 जनवरी 2003 को होटल क्वालिटी-इन में जाल बिछाया गया।
- जाल के दौरान, PW-1 ने होटल के तहखाने में AO 1 को रिश्वत के पैसे देने का दावा किया, जो AO 1 के रेक्सिन बैग से बरामद किया गया।
- AO 1 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों के लिये ट्रायल कोर्ट एवं उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया था।
- उन्होंने उच्चतम न्यायालय में अपील की।
- बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि मामला मनगढ़ंत था, मांग का कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं था तथा हो सकता है कि PW-1 ने AO 1 के बैग में पैसे रखे हों।
- इसमें शामिल मुद्दे:
- साक्षियों की विश्वसनीयता,
- गवाही में विसंगतियाँ,
- ACB द्वारा स्वतंत्र सत्यापन का अभाव,
- संभावित रूप से जाल बिछाने में एम. अशोक की भूमिका।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- न्यायालय ने कहा कि जब तक अभियोजन पक्ष रिश्वत की मांग एवं उसके बाद रिश्वत की स्वीकृति दोनों को स्थापित नहीं कर देता, तब तक किसी लोक सेवक को रिश्वत लेने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
- न्यायालय ने जालसाजी की कार्यवाही शुरू करने से पहले मांग के तथ्य की पुष्टि करने के महत्त्व पर जोर दिया। यह निम्न प्रकार से किया जा सकता है:
- जाल बिछाने वाला अधिकारी रिश्वत की मांग की पुष्टि करने का प्रयास कर रहा है।
- फ़र्ज़ी एवं संदिग्ध के मध्य टेलीफोन पर बातचीत रिकॉर्ड करना।
- रिश्वत स्वीकार करने के दौरान बातचीत को रिकॉर्ड करने के लिये गुप्त रूप से फंदे पर एक रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाना।
- न्यायालय ने कहा कि रिश्वत की मांग को सिद्ध करने में विफलता अभियोजन पक्ष के मामले के लिये घातक हो सकती है।
- इस विशिष्ट मामले में, न्यायालय ने लोक सेवक को निम्नलिखित कारणों से दोषमुक्त कर दिया:
- कार्यवाही शुरू करने से पहले ट्रैप लेइंग ऑफिसर द्वारा मांग के तथ्य को सत्यापित करने में विफलता।
- अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप को सिद्ध करने में असमर्थता उचित संदेह से परे है।
- न्यायालय ने लेन-देन की निगरानी एवं विचारण के लिये एक इच्छुक साक्षी (फर्ज़ी व्यक्ति का रिश्तेदार) को छाया साक्षी के रूप में प्रयोग करने की आलोचना की, जबकि जाँच अधिकारी ने इस संभावित पक्षपाती साक्षी से स्वयं को अलग करने का कोई प्रयास नहीं किया।
- न्यायमूर्ति बी. आर. गवई एवं न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने अभियोजन पक्ष के मामले में इन कमियों के कारण लोक सेवक को संदेह का लाभ दिया।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 क्या है?
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसे भारत में सरकारी एजेंसियों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसायों में भ्रष्टाचार से निपटने के लिये अधिनियमित किया गया है।
- इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में सरकारी एजेंसियों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसायों में भ्रष्टाचार को रोकना, भ्रष्टाचार की रोकथाम एवं उससे जुड़े मामलों से संबंधित विधियों को समेकित करना है।
- इसमें सरकारी कर्मचारियों, न्यायाधीशों एवं सरकारी स्वामित्व वाले निगमों या राज्य द्वारा वित्तपोषित संगठनों में काम करने वाले सभी लोक सेवक शामिल हैं।
- यह अधिनियम रिश्वतखोरी, आपराधिक कदाचार एवं आय से अधिक संपत्ति रखने सहित भ्रष्टाचार के विभिन्न रूपों को परिभाषित करता है। यह इन अपराधों के लिये दण्ड निर्धारित करता है, जिसमें अर्थदण्ड एवं कारावास शामिल हो सकता है।
- इस अधिनियम में त्वरित विचारण, आपराधिक कदाचार की विस्तारित परिभाषा तथा कुछ मामलों में 'दोष की धारणा' की अवधारणा के प्रावधान शामिल हैं, जिससे साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार अभियुक्त पर होता है।
- अधिनियम में 2018 में महत्त्वपूर्ण संशोधन किया गया था, ताकि इसमें कॉर्पोरेट रिश्वतखोरी को भी शामिल किया जा सके, समयबद्ध विचारण की व्यवस्था की जा सके तथा अपराध की रिपोर्ट करने वाले विवश रिश्वत देने वालों को सात दिनों के अंदर संरक्षण प्रदान किया जा सके।
1988 के अधिनियम के अनुसार लोक सेवक कौन हैं?
धारा 2(c) में लोक सेवक का उल्लेख है:
(i) सरकार की सेवा या वेतन में कार्यरत कोई व्यक्ति या किसी सार्वजनिक कर्त्तव्य के निष्पादन के लिये सरकार द्वारा शुल्क या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाने वाला व्यक्ति,
(ii) स्थानीय प्राधिकरण की सेवा या वेतन में कार्यरत कोई व्यक्ति,
(iii) केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण या सहायता प्राप्त किसी प्राधिकरण या निकाय या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में परिभाषित किसी सरकारी कंपनी की सेवा या वेतन में कार्यरत कोई व्यक्ति,
(iv) कोई न्यायाधीश, जिसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसे विधि द्वारा, चाहे वह स्वयं या व्यक्तियों के किसी निकाय के सदस्य के रूप में, किसी न्यायिक कार्य का निर्वहन करने के लिये सशक्त किया गया हो,
(v) कोई ऐसा व्यक्ति जिसे न्यायालय द्वारा न्याय प्रशासन के संबंध में कोई कर्त्तव्य निभाने के लिये प्राधिकृत किया गया हो, जिसके अंतर्गत ऐसे न्यायालय द्वारा नियुक्त परिसमापक, रिसीवर या आयुक्त भी शामिल है;
(vi) कोई मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिसके समक्ष कोई मामला न्यायालय या सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा निर्णय या रिपोर्ट के लिये भेजा गया हो;
(vii) कोई व्यक्ति जो कोई पद धारण करता हो जिसके आधार पर उसे मतदाता सूची तैयार करने, प्रकाशित करने, बनाए रखने या संशोधित करने या चुनाव या चुनाव के किसी भाग का संचालन करने का अधिकार प्राप्त हो;
(viii) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे पद पर है जिसके आधार पर उसे कोई सार्वजनिक कर्त्तव्य निभाने के लिये अधिकृत किया गया है या अपेक्षित है,
(ix) कोई व्यक्ति जो कृषि, उद्योग, व्यापार या बैंकिंग में लगी किसी पंजीकृत सहकारी समिति का अध्यक्ष, सचिव या अन्य पदाधिकारी है, जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित किसी निगम या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण या सहायता प्राप्त किसी प्राधिकरण या निकाय या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में परिभाषित किसी सरकारी कंपनी से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त करता है या प्राप्त कर चुका है;
(x) कोई व्यक्ति जो किसी सेवा आयोग या बोर्ड का, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अध्यक्ष, सदस्य या कर्मचारी है, या ऐसे आयोग या बोर्ड द्वारा किसी परीक्षा के संचालन या ऐसे आयोग या बोर्ड की ओर से कोई चयन करने के लिये नियुक्त किसी चयन समिति का सदस्य है;
(xi) कोई व्यक्ति जो किसी विश्वविद्यालय का कुलपति या किसी शासी निकाय का सदस्य, प्रोफेसर, रीडर, व्याख्याता या कोई अन्य शिक्षक या कर्मचारी है, चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो तथा कोई व्यक्ति जिसकी सेवाएँ किसी विश्वविद्यालय या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा परीक्षा आयोजित करने या संचालित करने के संबंध में ली गई हों।
रिश्वतखोरी से संबंधित विधिक प्रावधान क्या हैं?
- धारा 7: लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कार्य के संबंध में, वैध पारिश्रमिक से भिन्न पारितोषण ग्रहण करना।
- धारा 8: लोक सेवक पर भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा असर डालने के लिये परितोषण का लेना।
(1) कोई व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को अनुचित लाभ देता है या देने का वचन देता है, इस आशय से कि-
(i) किसी लोक सेवक को अनुचित तरीके से लोक कर्त्तव्य पालन करने के लिये प्रेरित करना, या
(ii) ऐसे लोक सेवक को लोक कर्त्तव्य के अनुचित पालन के लिये दण्डित करना, कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक हो सकेगी या अर्थदण्ड से या दोनों से दण्डनीय होगा:
परंतुक में यह प्रावधान है कि इस धारा के प्रावधान वहाँ लागू नहीं होंगे जहाँ किसी व्यक्ति को ऐसा अनुचित लाभ देने के लिये विवश किया जाता है:
परंतुक में यह भी प्रावधान है कि ऐसा विवश व्यक्ति ऐसा अनुचित लाभ देने की तिथि से सात दिनों की अवधि के अंदर मामले की सूचना विधि प्रवर्तन प्राधिकरण या विवेचना एजेंसी को देगा:
परंतुक में यह भी प्रावधान है कि जब इस धारा के अधीन अपराध किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा किया गया हो तो ऐसा वाणिज्यिक संगठन अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा। - धारा 9: किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध
- धारा 10: वाणिज्यिक संगठन के प्रभारी व्यक्ति को अपराध का दोषी माना जाएगा।
- धारा 11: लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक द्वारा की गई कार्यवाही या व्यवसाय में संबंधित व्यक्ति से बिना प्रतिफल के मूल्यवान वस्तुएँ प्राप्त करना।
- धारा 12: धारा 7 या 11 में परिभाषित अपराधों के लिये दुष्प्रेरण का दण्ड सात वर्ष तक हो सकती है तथा अर्थदण्ड भी देय होगा।
- धारा 13: किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा आपराधिक कदाचार, जिसमें शामिल हैं:
- अभ्यासतः रिश्वत लेना
- अभ्यासतः बिना किसी उचित प्रतिफल के मूल्यवान वस्तु स्वीकार करना
- संपत्ति का दुरुपयोग
- भ्रष्ट या अवैध तरीकों से या पद का दुरुपयोग करके कोई मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ प्राप्त करना
- आय से अधिक संपत्ति रखना
- धारा 14: धारा 8, 9 एवं 12 के अधीन अभ्यासतः अपराधियों के लिये दण्ड का प्रावधान।
- धारा 15: धारा 13(1)(c) एवं 13(1)(d) में परिभाषित अपराध करने के प्रयास के लिये दण्ड का प्रावधान।
- धारा 20: अनुमान, जहाँ लोक सेवक कोई अनुचित लाभ स्वीकार करता है।
PC अधिनियम के अधीन महत्त्वपूर्ण मामला क्या है?
- नीरज दत्ता बनाम राज्य (2022) में यह माना गया कि रिश्वत देने वाले द्वारा किया गया प्रस्ताव या लोक सेवक द्वारा की गई मांग को स्थापित किये बिना, केवल अवैध परितोषण की स्वीकृति या प्राप्ति, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 या धारा 13 (1)(d)(i) या धारा 13(1)(d)(ii) के अधीन अपराध नहीं बनाएगी।
- न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अपराध अभियोजित करने के लिये अभियोजन पक्ष को रिश्वत देने वाले द्वारा किया गया प्रस्ताव एवं लोक सेवक द्वारा की गई मांग को तथ्य के रूप में सिद्ध करना होगा।