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आपराधिक कानून

मानहानि का मुकदमा

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 13-Dec-2023

प्रसाद एम. के. @प्रसाद अमोरे बनाम शेरिन वी. जॉर्ज

“केरल न्यायालय ने हाल ही में एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक को 10 लाख रु. का मुआवज़ा दिया, जिसके विरुद्ध कुछ अपमानजनक बयान दिये गए थे।”

  अतिरिक्त उप न्यायाधीश- I, त्रिशूर, राजीवन वाचल

स्रोत: केरल न्यायालय

चर्चा में क्यों?

त्रिशूर के अतिरिक्त उप न्यायाधीश-1 राजीवन वाचल ने एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक को 10 लाख रु. का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया, जिसके विरुद्ध कुछ अपमानजनक बयान दिये गए थे।

  • केरल न्यायालय ने यह निर्णय प्रसाद एम.के. @प्रसाद अमोरे बनाम शेरिन वी. जॉर्ज के मामले में दिया।

प्रसाद एम.के. @प्रसाद अमोरे बनाम शेरिन वी. जॉर्ज मामले की पृष्ठभूमि क्या है?

  • वादी एक लाइसेंस प्राप्त पुनर्वास मनोवैज्ञानिक के रूप में कार्य करता है और प्रतिवादी, जो मनोविज्ञान के क्षेत्र में काम करता है, ने आरोप लगाया कि वादी एक धोखेबाज़ और नकली मनोवैज्ञानिक था, तथा उसके योग्यता प्रमाणपत्र भी नकली थे, और इस संबंध में उसने एक फेसबुक पोस्ट प्रकाशित किया।
  • वादी ने दावा किया कि उपर्युक्त मानहानिकारक बयानों के प्रकाशन के कारण, जनता के बीच उसकी प्रतिष्ठा कम हो गई, और उसकी वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई और उसने 10 लाख रुपए के मुआवज़े का दावा किया, जिसमें 1000/रुपए के डिमांड नोटिस की लागत के अलावा 12% प्रति वर्ष की दर से भविष्य में मिलने वाला ब्याज़ भी शामिल था।
  • न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया कि वादी द्वारा दावा की गई राशि को अस्वीकार करने के लिये उसके सामने कोई सामग्री नहीं थी और उसे 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज़ के साथ 10 लाख रुपए का मुआवज़ा दिया।

न्यायालय की टिप्पणी क्या थी?

  • केरल न्यायालय ने सही निष्कर्ष निकाला है कि वादी प्रतिवादी से वाद की तिथि से 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज़ के साथ 10,00,000 रुपए/(केवल दस लाख रुपए) के मुआवज़े का हकदार है और यह माना गया कि वादी प्रतिवादी से मुकदमे की लागत का भी हकदार होगा।

'मानहानि' क्या है?

  • अर्थ:
    • मानहानि, जैसा कि शब्द के अर्थ से पता चलता है, किसी झूठे बयान के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को पहुँचने वाली चोट है।
    • किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को उसकी संपत्ति माना जाता है और यदि कोई व्यक्ति संपत्ति को नुकसान पहुँचाता है, तो वह कानून के तहत उत्तरदायी होता है; इसी प्रकार, किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाने वाला व्यक्ति भी कानून के तहत उत्तरदायी होता है।
  • अनिवार्यताएँ:
    • बयान मानहानिकारक होना चाहिये:
      • बयान मानहानिकारक होना चाहिये यानी जिससे वादी की प्रतिष्ठा कम हो।
      • यह जाँचने का परीक्षण कि कोई विशेष कथन मानहानिकारक है या नहीं, इस बात पर निर्भर करेगा कि समाज के सही सोच वाले सदस्य इसे किस प्रकार लेते हैं।
      • इसके अलावा, कोई व्यक्ति यह बचाव नहीं कर सकता कि बयान का उद्देश्य मानहानिकारक नहीं था, हालाँकि इससे घृणा, अवमानना या नापसंदगी की भावना उत्पन्न हुई।
    • कथन में वादी का उल्लेख होना चाहिये:
      • मानहानि संबंधी कार्रवाई में वादी को यह साबित करना होगा कि जिस बयान की उसने शिकायत की है उसमें वादी का संदर्भ दिया गया है, यह महत्त्वहीन होगा कि प्रतिवादी का इरादा वादी को बदनाम करने का नहीं था।
      • यदि जिस व्यक्ति के प्रति बयान प्रकाशित किया गया था वह उचित रूप से अनुमान लगा सकता है कि बयान उसे संदर्भित करता है, तो प्रतिवादी उत्तरदायी होगा।
    • बयान अवश्य प्रकाशित होना चाहिये:
      • मानहानि वाले व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिये मानहानिकारक बयान का प्रकाशन किसी भी व्यक्ति को उत्तरदायी बनाने के लिये सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू है, और जब तक ऐसा नहीं किया जाता है, मानहानि की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
      • हालाँकि यदि कोई तीसरा व्यक्ति वादी के लिये लिखे गए पत्र को गलत तरीके से पढ़ता है, तो प्रतिवादी के उत्तरदायी होने की संभावना है। लेकिन यदि वादी को भेजा गया मानहानिकारक पत्र किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पढ़े जाने की संभावना है, तो प्रकाशन वैध होगा।
    • मानहानि के प्रकार:
      • अपमानजनक-वचन: यह अस्थायी रूप में मानहानिकारक कथन का प्रकाशन है। उदाहरण के लिये- किसी व्यक्ति को शब्दों या इशारों के माध्यम से बदनाम करना।
      • अपमानजनक लेख: यह किसी स्थायी रूप में किया गया प्रतिनिधित्व है।
  • नागरिक अपराध में मानहानि:
    • इसमें "जानबूझकर दिया गया कोई भी गलत बयान जो या तो बोला या लिखा गया है, जो किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाता है; किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, सम्मान या विश्वास को कम करता है; या किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपमानजनक, शत्रुतापूर्ण, या अप्रिय राय या भावनाओं को प्रेरित करता है", के रूप में परिभाषित किया गया है।
  • आपराधिक कानून में मानहानि:
    • जो कोई या तो बोले गए या पढ़े जाने के लिये आशयित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा, या दृष्य रूपणों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से लगाता या प्रकाशित करता है कि जिससे उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचे या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए ऐसे लांछन लगाता या प्रकाशित करता है जिससे उस व्यक्ति की ख्याति को क्षति पहुँचे, तो तद्पश्चात अपवादित दशाओं के सिवाय उसके द्वारा उस व्यक्ति की मानहानि करना कहलाया जायेगा।
    • IPC की धारा 500: यह अपमानजनक व्यवहार करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिये परिणाम बताती है। इसमें कहा गया है, 'मानहानि के लिये सज़ा'। 'जो कोई भी दूसरे की मानहानि करेगा, उसे साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या ज़ुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा।'