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सांविधानिक विधि

हेवी ड्यूटी वाहनों के लिये नीति निर्धारण हेतु दिशा-निर्देश

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 12-Jan-2024

कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम अजय खेड़ा एवं अन्य

न्यायालय ने भारत सरकार को हेवी ड्यूटी वाले डीज़ल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने और उन्हें BS-6 वाहनों से बदलने की नीति बनाने के निर्देश दिये।

न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल

स्रोत: उच्चतम न्यायालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने भारतीय सरकार को हेवी ड्यूटी वाले डीज़ल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने और उन्हें BS-VI वाहनों से परिवर्तित करने की नीति तैयार करने के निर्देश दिये।

  • उच्चतम न्यायालय ने कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम अजय खेड़ा एवं अन्य के मामले में निर्देश दिये।

कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम अजय खेड़ा एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या है?

  • पहले प्रतिवादी ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (NGT अधिनियम) की धारा 15 व धारा 18(1) के साथ पठित धारा 14 के तहत मूल आवेदन दायर किया और तुगलकाबाद में अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (ICD) द्वारा उत्पन्न प्रदूषण का एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा उठाया।
    • आवेदन में यह आरोप लगाया गया था कि उक्त ICD का उपयोग उन ट्रकों/ट्रेलरों द्वारा किया जाता है जो दिल्ली के लिये नियत नहीं हैं और इसका उपयोग दिल्ली के बाहर के स्थानों से डिलीवरी/पिकअप के लिये किया जाता है।
  • पहले प्रतिवादी ने बताया कि उक्त ICD में बड़ी संख्या में ट्रकों/ट्रेलरों के आने के कारण, ट्रकों/ट्रेलरों से धुएँ के उत्सर्जन के कारण दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण काफी बढ़ गया है।
    • उसने तर्क दिया कि दिल्ली के आसपास अन्य ICD हैं, और इसलिये, ट्रकों/ट्रेलरों की आमद को दिल्ली NCR के आसपास अन्य ICD की ओर डाइवर्ट करना संभव है।
    • इसलिये, पहले प्रतिवादी ने अपीलकर्ता कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और रेलवे बोर्ड को तुगलकाबाद में उक्त ICD के संचालन को स्थानांतरित करने का निर्देश देने की मांग की, जो दिल्ली के लिये बाध्य नहीं हैं, उन्हें दिल्ली के बाहर अन्य स्थानों पर स्थानांतरित किया जाए।
  • दूसरा निर्देश उक्त ICD, तुगलकाबाद में कंटेनरों/ट्रेलरों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना था, जो दिल्ली के लिये बाध्य नहीं हैं और केवल CNG संचालित/बैटरी चालित फोर्कलिफ्ट/खाली हैंडलर तथा छोटे वाहनों, साथ ही उक्त ICD के अंदर और बाहर डीज़ल इंजनों के बजाय इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलाने का उपयोग करना था।
  • NGT ने एक आदेश पारित कर अपीलकर्त्ता को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि, चरणबद्ध तरीके से डीज़ल वाहन ICD में आना बंद कर दें और इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड एवं CNG वाहनों में परिवर्तित हो जाएँ।
    • NGT के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में एक अपील दायर की गई थी, जहाँ उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण (EPCA) को अपील में उठाए गए मुद्दों पर गौर करने और अपनी सिफारिशों वाली एक रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिये थे।
    • इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए निर्देश, EPCA द्वारा 30 जून, 2020 को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर आधारित हैं।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

  • उच्चतम न्यायालय ने कहा कि NGT ने अन्य बातों के साथ-साथ आकलन किया है कि दिल्ली NCR में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये इन वाहनों को दादरी, रेवाड़ी, बल्लभगढ़, खटुआवास या दिल्ली के आसपास किसी अन्य ICD में डायवर्ट करके तुगलकाबाद में उक्त ICD में डीज़ल वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने का एक विकल्प है जैसे कि केवल दिल्ली NCR में रहने वाले लोग ही प्रदूषण मुक्त वातावरण के हकदार हैं, न कि देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले लोग।
  • न्यायालय ने आगे कहा कि NGT की इस तरह की टिप्पणी इस तथ्य को पूरी तरह से अनदेखा करती है कि दिल्ली NCR के अलावा देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले नागरिकों को भी प्रदूषण मुक्त वातावरण का मौलिक अधिकार है, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटी दी गई है।
    • ऐसा मौलिक अधिकार सभी के लिये समान रूप से प्रवर्तनीय है और यह केवल दिल्ली NCR के लोगों तक ही सीमित नहीं है।
  • न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि NGT दिल्ली NCR के लोगों के उपर्युक्त मौलिक अधिकारों की रक्षा/सुरक्षा करते हुए दिल्ली NCR के बाहर रहने वाले नागरिकों के समान मौलिक अधिकार के उल्लंघन की अनुमति नहीं दे सकती है।
  • उच्चतम न्यायालय ने अंततः NGT की टिप्पणी को पूरी तरह से अनुचित और निराधार माना।

उच्चतम न्यायालय द्वारा क्या निर्देश दिये गए?

  • सिफारिशों की जाँच करने के बाद, भारत सरकार हेवी-ड्यूटी डीज़ल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने और उनकी जगह BS­-VI वाहनों को लाने की नीति बनाएगी। भारत संघ आदेश की तिथि से छह महीने के भीतर इस संबंध में उचित नीति तैयार करेगा;
  • हालाँकि इस मामले में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से एक पार्टी है, लेकिन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को औपचारिक रूप से एक पार्टी नहीं बनाया गया है।
    • इसलिये न्यायालय ने रजिस्ट्री को इस आदेश की एक प्रति सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव को भेजने का निर्देश दिया।
  • हेवी ड्यूटी वाहनों के उपयोग के लिये CNG/हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक सहित बेहतर स्रोत खोजने की संभावना तलाशने की प्रक्रिया जारी रहेगी।
  • सिफारिश संख्या 3.2 के अनुसार दिल्ली के आसपास ICD के इष्टतम उपयोग की योजना अपीलकर्त्ता द्वारा आदेश की तिथि से छह महीने के भीतर तैयार की जाएगी।
    • इस बीच, अपीलकर्त्ता दिल्ली NCR के आसपास ICD के पास केंद्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना को सक्षम करने के लिये सभी आधिकारिक एजेंसियों के साथ समन्वय करेगा;
  • न्यायालय ने अपीलकर्त्ता को उक्त ICD में वाहनों के पार्किंग प्रबंधन में सुधार के लिये फरवरी 2021 में KPMG द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करने का निर्देश दिया।
    • न्यायालय ने अपीलकर्त्ता को KPMG की सिफारिशों को लागू करने के लिये छह महीने का समय दिया।