पाएँ सभी ऑनलाइन कोर्सेज़, पेनड्राइव कोर्सेज़, और टेस्ट सीरीज़ पर पूरे 50% की छूट, ऑफर 28 से 31 दिसंबर तक वैध।










होम / करेंट अफेयर्स

सांविधानिक विधि

उच्च न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में हाइब्रिड सुनवाई के लिये निर्देश

    «    »
 12-Oct-2023

सर्वेश माथुर बनाम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल

"समस्या एक ऐसी समान मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) की अनुपस्थिति से जटिल हो गई है जो सुनवाई के इलेक्ट्रॉनिक मोड तक पहुँच प्राप्त करने के तरीके में स्पष्टता लाती है।"

मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा

स्रोत: उच्चतम न्यायालय

चर्चा में क्यों?

मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की तीन न्यायाधीशों वाली पीठ ने मामलों की हाइब्रिड सुनवाई के निर्देशों पर चर्चा करते हुए कहा कि सुनवाई के इलेक्ट्रॉनिक मोड तक पहुँच के लिये एक समान मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) उपलब्ध न होने से समस्या बढ़ गई है।

  • उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी सर्वेश माथुर बनाम पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के मामले में दी।

चंद्र प्रताप सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य की पृष्ठभूमि क्या है?

  • उच्च न्यायालय में मामलों की हाइब्रिड सुनवाई की अनुमति देने पर उच्चतम न्यायालय में कई सुनवाई हो रही हैं।
  • 15 सितंबर 2023 को, सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT), राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC), और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) को नोटिस जारी किया गया था।
  • उन्हें एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया गया जिसमें निम्नलिखित विवरण हों:
    • पिछले तीन महीनों में कितनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई हुई है; और
    • क्या कोई न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की अनुमति देने से इनकार कर रहा है। इसके अलावा, सॉलिसिटर जनरल से सुनवाई की अगली तारीख पर केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के तहत न्यायाधिकरणों में हाइब्रिड सुनवाई पर डेटा के साथ न्यायालय की सहायता करने का अनुरोध किया गया था।
  • नोटिस के जवाब में 15 उच्च न्यायालयों ने हलफनामे दिये, जो प्रत्येक उच्च न्यायालय में प्रौद्योगिकी को अपनाने में भिन्नता दर्शाते हैं।
  • उच्चतम न्यायालय ने मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) की कमी के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/हाइब्रिड मोड के माध्यम से सुनवाई की कम संख्या पर भी चर्चा की।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

  • उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मामलों की हाइब्रिड सुनवाई के लिये एक मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) की आवश्यकता है।
  • इसमें आगे हाइब्रिड सुनवाई में आयु प्रतिबंधों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि "मौजूदा मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) की मनमानी नियमों से भी पैदा होती है जैसे कि 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के अधिवक्ताओं/पक्ष-व्यक्तियों के लिये हाइब्रिड मोड में सुनवाई की अनुमति दी जा रही है।"
  • आयु प्रतिबंध से युवा वकीलों को अनुचित रूप से नुकसान होगा और बार में केवल वरिष्ठों के हाथों में प्रौद्योगिकी तक पहुँच सीमित हो जाएगी। ऐसे मानदंड न्यायालय कक्षों तक पहुँच बढ़ाने के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के उद्देश्य से कोई संबंध नहीं रखते हैं।
  • हाइब्रिड सुनवाई सुनिश्चित करने के लिये उच्च न्यायालय के लिये न्यायालय के क्या निर्देश हैं?
  • इस आदेश की तारीख से दो सप्ताह की समाप्ति के बाद, कोई भी उच्च न्यायालय बार के किसी भी सदस्य या ऐसी सुविधा का लाभ उठाने के इच्छुक वादी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं या हाइब्रिड मोड के माध्यम से सुनवाई तक पहुँच से इनकार नहीं करेगा;
  • सभी राज्य सरकारें ऊपर बताई गई समय सीमा के भीतर उस उद्देश्य के लिये अपेक्षित सुविधाएँ स्थापित करने के लिये उच्च न्यायालय को आवश्यक धनराशि प्रदान करेंगी;
  • उच्च न्यायालय यह सुनिश्चित करेंगे कि उच्च न्यायालय परिसर के भीतर उच्च न्यायालय के समक्ष पेश होने वाले सभी अधिवक्ताओं और वादियों को पर्याप्त बैंडविड्थ के साथ वाई-फाई सुविधाओं सहित पर्याप्त इंटरनेट सुविधाएँ निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएं;
  • वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/हाइब्रिड सुनवाई तक पहुँच बनाने के लिये उपलब्ध लिंक प्रत्येक न्यायालय की दैनिक वाद-सूची में उपलब्ध कराए जाएंगे और इसके लिये पूर्व आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। कोई भी उच्च न्यायालय वर्चुअल/हाइब्रिड सुनवाई का लाभ उठाने के लिये उम्र की आवश्यकता या कोई अन्य मनमाना मानदंड लागू नहीं करेगा;
  • सभी उच्च न्यायालय हाइब्रिड/वीडियो कॉन्फ्रेंस सुनवाई तक पहुँच का लाभ उठाने के लिये चार सप्ताह की अवधि के भीतर एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू करेंगे। इसे प्रभावी बनाने के लिये, दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश, न्यायमूर्ति राजीव शकधर से अनुरोध किया गया है कि वे श्री गौरव अग्रवाल और श्री के. परमेश्वर के साथ मिलकर, उस मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के आधार पर एक मॉडल एसओपी तैयार करें, जिसे ई-समिति द्वारा तैयार किया गया है। एक बार एसओपी तैयार हो जाने के बाद, इसे इन कार्यवाहियों के रिकॉर्ड में रखा जाएगा और सभी उच्च न्यायालयों को अग्रिम रूप से प्रसारित किया जाएगा ताकि वीडियो कॉन्फ्रेंस/हाइब्रिड सुनवाई की सुविधा के लिये सभी उच्च न्यायालयों में एक समान एसओपी अपनाई जा सके;
  • सभी उच्च न्यायालय, लिस्टिंग की अगली तारीख को या उससे पहले, निम्नलिखित विवरण रिकॉर्ड पर रखेंगे:
  • उच्च न्यायालय द्वारा प्राप्त किये गए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लाइसेंसों की संख्या और हाइब्रिड बुनियादी ढाँचे की प्रकृति;
  • 1 अप्रैल, 2023 से अब तक हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस/हाइब्रिड सुनवाई की संख्या का न्यायालय-वार सारणीबद्धकरण; और
  • यह सुनिश्चित करने के लिये कौन-से कदम उठाए गए हैं कि उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में बार के सदस्यों और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने वाले वादियों को प्रत्येक उच्च न्यायालय के भीतर वाई-फाई/इंटरनेट सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएं।
  • केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिये न्याय विभाग के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया गया है कि उत्तर-पूर्व और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में सभी अदालतों को पर्याप्त बैंडविड्थ और इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की जाए ताकि ऑनलाइन सुनवाई तक पहुँच की सुविधा प्रदान करना;
  • सभी उच्च न्यायालय यह सुनिश्चित करेंगे कि बार और बेंच के सदस्यों को पर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएं ताकि प्रत्येक उच्च न्यायालय के वकालत करने वाले सभी अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों को प्रौद्योगिकी के उपयोग से परिचित होने में सक्षम बनाया जा सके। इस आदेश की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर इस न्यायालय को सूचित करते हुए सभी 9 उच्च न्यायालयों द्वारा ऐसी प्रशिक्षण सुविधाएँ स्थापित की जाएंगी; और
  • भारतीय संघ यह सुनिश्चित करेगा कि 15 नवंबर 2023 को या उससे पहले, सभी न्यायाधिकरणों को हाइब्रिड सुनवाई के लिये अपेक्षित बुनियादी ढाँचा प्रदान किया जाए। सभी न्यायाधिकरण 15 नवंबर, 2023 से पहले हाइब्रिड सुनवाई शुरू करना सुनिश्चित करेंगे।
  • उच्च न्यायालयों को नियंत्रित करने वाले निर्देश सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT), आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT), एनसीएलएटी, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT), सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT), एनसीडीआरसी, एनजीटी, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT), केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT), ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण (DRAT) और ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRTs) सहित केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के तहत कार्यरत न्यायाधिकरणों पर भी लागू होंगे।