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सिविल कानून

दिव्यांगता परिहास और अक्षमता परिहास

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 15-Jul-2024

निपुण मल्होत्रा ​​बनाम सोनी पिक्चर्स फिल्म्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

“इसलिये हमें 'अक्षमता परिहास', जो दिव्यांग व्यक्तियों को नीचा दिखाता है और उनका अपमान करता है तथा 'दिव्यांगता परिहास', जो दिव्यांगता के विषय में स्थापित धारणाओं को चुनौती देता है, के बीच अंतर करना होगा”।

CJI डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला एवं मनोज मिश्रा

स्रोत: उच्चतम न्यायालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में निपुण मल्होत्रा ​​बनाम सोनी पिक्चर्स फिल्म्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना है कि कोई फिल्म “अक्षमता परिहास” या “दिव्यांगता परिहास” दर्शा रही है, यह उस फिल्म के समग्र संदेश पर निर्भर करता है।

निपुण मल्होत्रा ​​बनाम सोनी पिक्चर्स फिल्म्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • इस मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई जिसमें दावा किया गया कि सोनी पिक्चर्स द्वारा निर्मित फिल्म “आँख मिचोली” दिव्यांग व्यक्तियों के लिये अपमानजनक है।
  • उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि सामान्यतः न्यायालय तब हस्तक्षेप नहीं करते जब फिल्म पहले से ही केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) द्वारा सेंसर कर दी गई हो।
  • न्यायालय ने यह भी कहा कि फिल्मों में अत्यधिक हस्तक्षेप रचनात्मक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाएगा।
  • उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में अपीलकर्त्ता, जो कि चलने-फिरने में अक्षम सामाजिक कार्यकर्त्ता है, ने उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर दावा किया कि यह फिल्म दिव्यांग व्यक्तियों के लिये अपमानजनक है।
  • उन्होंने दावा किया कि फिल्म के निर्माता और निर्देशकों ने दिव्यांग व्यक्तियों के विषय में जागरूकता उत्पन्न करने के लिये एक लघु फिल्म बनाई है।
  • उन्होंने यह भी कहा कि निर्माताओं को दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर देने पर ज़ोर देना चाहिये।
  • यह भी तर्क दिया गया कि चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 5 के अंतर्गत मुद्दे की संवेदनशीलता को ठीक से समझने के लिये केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) में एक दिव्यांग सदस्य होना चाहिये।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

  • उच्चतम न्यायालय ने कहा कि फिल्म का संदेश और उद्देश्य यह निर्धारित करने में बहुत महत्त्वपूर्ण है कि यह कृत्य ‘अक्षमता परिहास’ है या ‘दिव्यांगता परिहास’
  • न्यायालय ने कहा कि फिल्म का उद्देश्य निर्धारित करने के लिये आधुनिक सामाजिक मॉडल का उपयोग किया जाना चाहिये, न कि पुराने चिकित्सा मॉडल का
    • न्यायालय ने माना कि यदि फिल्म का उद्देश्य सकारात्मक संदेश देना है तो उसमें दिव्यांग व्यक्तियों के लिये अपमानजनक या नकारात्मक भाषा का प्रयोग भी किया जा सकता है।
    • यदि दिव्यांग व्यक्तियों के लिये अपमानजनक या नकारात्मक भाषा का प्रयोग अधिक नकारात्मकता उत्पन्न करता है या उन्हें अपमानित करता है तथा उन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, तो इस पर ध्यान दिया जाना चाहिये।
  • इसके अतिरिक्त न्यायालय ने यह भी माना कि CBFC में शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति को शामिल करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि CBFC पहले से ही दिव्यांग व्यक्तियों पर ऐसी सामग्री की अनुमति के संबंध में पर्याप्त दिशा-निर्देशों की देखरेख के लिये काम कर रहा है।
  • उच्चतम न्यायालय ने कहा कि न्यायालय निर्माताओं और निर्देशकों को लघु फिल्म बनाने का आदेश नहीं दे सकता, क्योंकि यह "बाध्यकारी भाषण" होगा।
  • न्यायालय ने CBFC द्वारा पालन किये जाने वाले दिशा-निर्देश भी सूचीबद्ध किये:
    • संस्थागत भेदभाव को बढ़ावा देने वाले शब्द- दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति समाज में अपंग और अंधा जैसे शब्द का अर्थ विकृत हो गया है।
    • ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये जो 'दिव्यांगता’ को व्यक्तिगत बनाती है तथा अक्षम करने वाली सामाजिक बाधाओं को अनदेखा करती है' जैसे- 'पीड़ित' या 'अक्षम'।
    • रचनाकारों को चिकित्सा स्थिति के सटीक चित्रण के लिये पर्याप्त शोध और जाँच करनी चाहिये। ऐसी सटीकता की कमी से दिव्यांगता के विषय में गलत सूचना फैल सकती है और ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों के विषय में धारणा बढ़ सकती है, जिससे अक्षमता और बढ़ सकती है।
    • दृश्य मीडिया को दिव्यांग व्यक्तियों की विविध वास्तविकताओं को दर्शाने का प्रयास करना चाहिये, न केवल उनकी चुनौतियों को बल्कि उनकी सफलताओं और समाज में योगदान को भी प्रदर्शित करना चाहिये।
    • मिथकों के आधार पर उपहास नहीं किया जाना चाहिये, जैसे कि एक अंधे व्यक्ति को उपहास का सामना करना पड़ता है, दूसरी ओर न ही उन्हें अति अपंगों के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिये।
    • निर्णय लेने वाली संस्थाओं को भागीदारी के मूल्यों को ध्यान में रखना चाहिये, 'हमारे विषय में कुछ भी नहीं, हमारे बिना कुछ भी नहीं' सिद्धांत दिव्यांग व्यक्तियों की भागीदारी को बढ़ावा देने और अवसरों की समानता पर आधारित है।
    • चलचित्र अधिनियम और नियमों के तहत फिल्मों के समग्र संदेश तथा व्यक्तियों की गरिमा पर उनके प्रभाव का आकलन करने के लिये वैधानिक समितियों का गठन एवं विशेषज्ञ राय आमंत्रित करने के लिये इसे व्यवहार में लाया जाना चाहिये।
    • दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण के अभिसमय में पोर्टल को प्रोत्साहित करने के उपायों के कार्यान्वयन के लिये दिव्यांग व्यक्तियों के साथ परामर्श और उनकी भागीदारी की भी आवश्यकता है, जो इसके अनुरूप हो- दिव्यांगता समर्थन समूहों के साथ सहयोग से संवेदनशील चित्रण सुनिश्चित किया जा सकता है और मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की जा सकती है।
  • अतः न्यायालय ने माना कि दिव्यांग व्यक्तियों के विषय में धारणागत परिहास को रोकने के लिये फिल्मों में दिव्यांगता परिहास का उपयोग किया जा सकता है।

इस मामले में उद्धृत विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयज विधियाँ क्या हैं?

  • राज कपूर बनाम राज्य (1980): इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सार्वजनिक प्रदर्शन के लिये किसी फिल्म की उपयुक्तता का निर्णय करने के लिये प्रमाण-पत्र में भारतीय दण्ड संहिता, 1860 जैसे अन्य विधानों के तत्त्वों पर भी विचार करना शामिल है।
  • बॉबी आर्ट इंटरनेशनल बनाम ओम पाल सिंह (1996): इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना कि फिल्म के पीछे का उद्देश्य ऐसी बुराई के विषय में जागरूकता उत्पन्न करना था न कि इसे बढ़ावा देना। किसी चीज़ का सिर्फ चित्रण करना अनुचित नहीं हो सकता।
  • विकाश कुमार बनाम संघ लोक सेवा आयोग (2021): उच्चतम न्यायालय ने दिव्यांग व्यक्तियों को समाज में उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी की सुविधा प्रदान करने के लिये राज्य तथा निजी दोनों पक्षों के सकारात्मक दायित्व को रेखांकित किया।

इस मामले में चलचित्र अधिनियम, 1952 के किन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है?

  • धारा 5 सलाहकार पैनल से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि-
    बोर्ड को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने में समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिये, केंद्रीय सरकार ऐसे प्रादेशिक केंद्रों पर, जिन्हें वह ठीक समझे, सलाहकार पैनल स्थापित कर सकेगी, जिनमें से प्रत्येक में उतने व्यक्ति होंगे, जो केंद्रीय सरकार की राय में जनता पर फिल्मों के प्रभाव का निर्णय करने के लिये योग्य होंगे, या जितने केंद्रीय सरकार उनमें नियुक्त करना ठीक समझे।
    • प्रत्येक प्रादेशिक केंद्र में उतने प्रादेशिक अधिकारी होंगे जितने केंद्रीय सरकार नियुक्त करना उचित समझे, और इस निमित्त बनाए गए नियमों में फिल्मों की जाँच में प्रादेशिक अधिकारियों को सम्मिलित करने का उपबंध किया जा सकेगा।
    • बोर्ड किसी भी फिल्म के संबंध में, जिसके लिये प्रमाण-पत्र के लिये आवेदन किया गया है, किसी भी सलाहकार पैनल से निर्धारित तरीके से परामर्श कर सकता है।
    • प्रत्येक ऐसे सलाहकार पैनल का, चाहे वह एक निकाय के रूप में कार्य कर रहा हो या समितियों के रूप में, जैसा कि इस संबंध में बनाए गए नियमों में उपबंधित हो, यह कर्त्तव्य होगा कि वह फिल्म की जाँच करे तथा बोर्ड को ऐसी अनुशंसाएँ करे, जो वह ठीक समझे।
    • सलाहकार पैनल के सदस्य किसी भी वेतन के अधिकारी नहीं होंगे, परंतु उन्हें निर्धारित शुल्क या भत्ते प्राप्त होंगे।

इस मामले में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के किन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है?

  • इस अधिनियम की धारा 3:
    • धारा 3 समानता और गैर-भेदभाव से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि
    • उपयुक्त सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांग व्यक्तियों को समानता, सम्मान के साथ जीवन और दूसरों के समान ही अपनी समग्रता के प्रति सम्मान का अधिकार प्राप्त हो।
    • समुचित सरकार दिव्यांग व्यक्तियों को उपयुक्त वातावरण प्रदान करके उनकी क्षमता का उपयोग करने के लिये कदम उठाएगी।
    • किसी भी दिव्यांग व्यक्ति के साथ दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जब तक कि यह न दर्शाया जाए कि आरोपित कार्य या चूक किसी वैध उद्देश्य को प्राप्त करने का आनुपातिक साधन है।
    • किसी भी व्यक्ति को केवल दिव्यांगता के आधार पर उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।
    • उपयुक्त सरकार दिव्यांग व्यक्तियों के लिये उचित आवास सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कदम उठाएगी।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 का अवलोकन:

  • यह अधिनियम आधुनिक सामाजिक मॉडल पर संचालित है और यह अधिनियम गरिमा, व्यक्तिगत स्वायत्तता (व्यक्तिगत विकल्प बनाने की स्वतंत्रता), गैर-भेदभाव तथा प्रभावी भागीदारी के सिद्धांतों को दर्शाता है। CRPD का मानना ​​है कि दिव्यांगता, दिव्यांगता और सामाजिक दृष्टिकोण के बीच की अंतःक्रिया से उत्पन्न होती है, जो समाज में पूर्ण तथा समान भागीदारी में बाधा उत्पन्न करती है।
  • यह अधिनियम दिव्यांगता को दया के दृष्टिकोण से देखने के बजाय मानवाधिकार के दृष्टिकोण से देखने का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मुख्य उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों की अंतर्निहित गरिमा और स्वायत्तता को बनाए रखते हुए उन्हें सशक्त बनाना है।
  • यह अधिनियम अवसर की समानता, सुगम्यता, लैंगिक समानता तथा दिव्यांग बच्चों की विकासशील क्षमताओं की मान्यता सुनिश्चित करता है और उनकी पहचान बनाए रखने के उनके अधिकार को सुनिश्चित करता है।

चिकित्सा मॉडल और आधुनिक सामाजिक मॉडल

  • चिकित्सा मॉडल एक पुराना मॉडल है जिसका प्रयोग पहले किया जाता था, जहाँ दिव्यांगता को दुर्भाग्य के रूप में देखा जाता था और इसे परिहास के साथ नहीं जोड़ा जा सकता था, उनकी त्रासदी का मज़ाक उड़ाने के लिये परिहास का प्रयोग किया जाता था।
  • हाल के समय में आधुनिक सामाजिक मॉडल को व्यक्तिगत दिव्यांगता के बजाय सामाजिक दिव्यांगता के रूप में देखा जाता है, जहाँ परिहास का उपयोग व्यक्तियों से जुड़ने और उन्हें दिव्यांग व्यक्तियों के विषय में जागरूक करने के लिये किया जाता है, जो दिव्यांगों के विषय में धारणगत मिथकों को तोड़ता है।

दिव्यांगता परिहास और अक्षम करने वाले परिहास के बीच क्या अंतर है?

अक्षमता परिहास

दिव्यांगता परिहास   

यह एक सकारात्मक परिहास है

यह एक नकारात्मक परिहास है

इसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों की गरिमा पर सकारात्मक प्रभाव डालना है।

इसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों पर नकारात्मक प्रभाव डालना है

 यह दिव्यांग व्यक्तियों के विषय में बेहतर समझ प्रदान करता है।

यह दिव्यांग व्यक्तियों का अपमान करता है।

 बाध्यकारी भाषण क्या है?

परिचय:

  • भारत के संविधान, 1950 (COI) के अनुसार, बाध्यकारी भाषण देना प्रतिबंधित है, क्योंकि यह संविधान के अंतर्गत सुनिश्चित मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।
  • बाध्यकारी भाषण विशेष रूप से COI के अनुच्छेद 19(1) (a) के अंतर्गत आता है, जिसके तहत किसी को भी उसकी इच्छा के बिना कुछ भी कहने या बोलने के लिये विवश नहीं किया जा सकता है।

निर्णयज विधियाँ:

  • बिजोई इमैनुएल बनाम केरल राज्य (1986) के मामले में, जिसे लोकप्रिय रूप से 'राष्ट्रगान' मामले के रूप में जाना जाता है, उच्चतम न्यायालय ने माना कि राष्ट्रगान के गायन के दौरान उसे न गाना राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के अधीन अपराध नहीं है, यदि अभियुक्त उसका अनादर नहीं कर रहा है तथा किसी को भी अनैच्छिक रूप से कोई शब्द गाने या बोलने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता है