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आपराधिक कानून

दस्तावेज़ी साक्ष्य

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 03-Jan-2024

मिनती भद्रा और अन्य बनाम दिलीप कुमार भद्रा एवं अन्य।

"जब दस्तावेज़ी साक्ष्य उपलब्ध होते हैं तो साक्षी के मौखिक परिसाक्ष्य उसके संभावित मूल्य का खंडन करने के लिये पर्याप्त नहीं होते है।"

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ रॉय चौधरी

स्रोत: कलकत्ता उच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मिनती भद्रा और अन्य बनाम दिलीप कुमार भद्रा एवं अन्य के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने माना है कि जब दस्तावेज़ी साक्ष्य उपलब्ध होते हैं तो साक्षी के मौखिक परिसाक्ष्य उसके संभावित मूल्य का खंडन करने के लिये पर्याप्त नहीं होते है।

मिनती भद्रा और अन्य बनाम दिलीप कुमार भद्रा एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • इस मामले में, वादी ने यह कहते हुए विभाजन का मुकदमा दायर किया कि उसकी माँ (छबी रानी भद्रा) मुकदमे की संपत्ति की मूल मालिक थीं।
  • वह बिना वसीयत किये मर गई और उसके पति व पुत्र जीवित रहे, जिन्होंने विरासत में संपत्ति अर्जित की।
  • पति ने पुनर्विवाह किया व उसके दो और बच्चे हुए तथा वह कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में प्रतिवादियों को छोड़कर मर गया।
  • ट्रायल कोर्ट ने बँटवारे वारे का मुकदमा खारिज़ कर दिया।
  • वादी ने विद्वत ट्रायल कोर्ट के फैसले को विद्वत प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष चुनौती दी, जिसने विद्वत ट्रायल कोर्ट के फैसले को उलट दिया और माना कि वादी के पास मुकदमे की संपत्ति पर उचित हित व कब्ज़ा है तथा वह अपने हिस्से के संबंध में विभाजन के लिये डिक्री का हकदार है।
  • इससे व्यथित होकर प्रतिवादियों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की जिसे बाद में न्यायालय ने खारिज़ कर दिया।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

  • न्यायमूर्ति सिद्धार्थ रॉय चौधरी की एकल पीठ ने कहा कि जब दस्तावेज़ी साक्ष्य उपलब्ध हैं, तो किसी साक्षी के मौखिक परिसाक्ष्य इसके संभावित मूल्य का खंडन नहीं कर पाएँगे।
  • न्यायालय ने कहा कि इस मामले में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (IEA) की धारा 35 व धारा 50 के संबंध में मौखिक परिसाक्ष्य और दस्तावेज़ी साक्ष्य के बीच विसंगति थी।
  • न्यायालय ने आगे कहा कि साक्षी के मौखिक परिसाक्ष्य साक्ष्य के महत्त्व को कम करने के लिये पर्याप्त नहीं है जो पिता और पुत्र के बीच संबंध को स्पष्ट रूप से इंगित करती है। इसलिये न्यायालय को दिये गए फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता।

इसमें कौन-से प्रासंगिक विधिक प्रावधान शामिल हैं?

IEA की धारा 35:

  • यह अनुभाग कर्त्तव्य के निष्पादन में की गई लोक अभिलेख में प्रविष्टि की प्रासंगिकता से संबंधित है।
  • इसमें कहा गया है कि किसी लोक या अन्य राजकीय पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में की गई प्रविष्टि, जो किसी विवाद्यक या सुसंगत तथ्य का कथन करती है और किसी लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कर्त्तव्य के निर्वहन में या उस देश की, जिसमें ऐसी पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख या इलेक्ट्रानिक अभिलेख रखा जाता है, विधि द्वारा विशेष रूप से व्यादिष्ट कर्त्तव्य के पालन में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई है, स्वयं सुसंगत तथ्य है।
  • उच्चतम न्यायालय ने बब्लू पासी बनाम झारखंड राज्य (2008) ने माना कि धारा 35 के तहत स्वीकार्य दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिये, तीन शर्तों को पूरा करना होगा, अर्थात्:
    • जिस प्रविष्टि पर विश्वास किया जाता है वह लोक या अन्य राजकीय पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख में से एक होनी चाहिये।
    • यह किसी मुद्दे पर तथ्य या सुसंगत तथ्य बताने वाली प्रविष्टि होनी चाहिये।
    • इसे एक लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कर्त्तव्यों के निर्वहन में, या विशेष रूप से कानून द्वारा निर्दिष्ट अपने कर्त्तव्य के निष्पादन में किया जाना चाहिये।

IEA की धारा 50:

  • यह अनुभाग सुसंगत होने पर संबंधों पर राय से संबंधित है।
  • इसमें कहा गया है कि जब भी न्यायालय को एक व्यक्ति के दूसरे के साथ संबंध के बारे में कोई राय बनानी होती है, तो किसी भी व्यक्ति की राय, जो परिवार के सदस्य के रूप में या अन्यथा, ज्ञान का एक विशेष साधन है, प्रासंगिक है।
  • परंतु ऐसी राय भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 के तहत कार्यवाही में या भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 494, 495, 497 या 498 के तहत अभियोजन में विवाह साबित करने के लिये पर्याप्त नहीं होगी।
  • इस अनुभाग की महत्त्वपूर्ण आवश्यकताएँ हैं-
    • ऐसा कोई मामला होना चाहिये जहाँ न्यायालय को एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से संबंध के बारे में एक राय बनानी होगी।
    • ऐसे मामले में, ऐसे संबंध के अस्तित्व के बारे में आचरण द्वारा व्यक्त की गई राय एक सुसंगत तथ्य है।
    • लेकिन जिस व्यक्ति के आचरण द्वारा व्यक्त की गई राय सुसंगत है, वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पास परिवार के सदस्य के रूप में या अन्यथा किसी संबंध के विशेष विषय पर ज्ञान के विशेष साधन हों।