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सांविधानिक विधि

दोहरा संकट

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 06-Feb-2024

पी. वी. रुद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य

"यह मामला संवैधानिक रूप से अनुच्छेद 20(2) में अधिनियमित दोहरे संकट के सिद्धांत का आह्वान करता है।"

न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित और न्यायमूर्ति जी. बसवराज

स्रोत:  कर्नाटक उच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में न्यायमूर्ति कृष्ण एस. दीक्षित और न्यायमूर्ति जी. बसवराज की पीठ राज्य प्रशासनिक अधिकरण के आदेश के विरुद्ध एक मामले की सुनवाई कर रही थी।

  • कर्नाटक उच्च न्यायालय पी. वी. रुद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में इस मुद्दे पर सुनवाई कर रहा था।

पी. वी. रुद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • याचिकाकर्त्ता, एक कर्मचारी जिसे रिश्वतखोरी के लिये बर्खास्त कर दिया गया था, ने कर्नाटक राज्य प्रशासनिक अधिकरण के 10 फरवरी, 2020 के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय से निवारण की मांग की, जिसमें उसका आवेदन खारिज़ कर दिया गया था।
  • प्रारंभ में वर्ष 2017 के आवेदन में दिनांक 14 मई, 2019 के बर्खास्तगी आदेश को चुनौती देते हुए, याचिकाकर्त्ता के वकील ने तर्क दिया कि आपराधिक मुकदमे में याचिकाकर्त्ता के बरी होने पर विचार नहीं किया गया था, जो एक गंभीर त्रुटि थी जिसके लिये न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता थी।
  • राज्य ने याचिका के विरुद्ध तर्क दिया, आपराधिक मुकदमों और अनुशासनात्मक कार्यवाही के बीच अंतर पर ज़ोर देते हुए की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई की वैधता पर ज़ोर दिया।
    • उन्होंने तर्क दिया कि न्यायालय की समीक्षा सीमित है और याचिका को तद्नुसार खारिज कर दिया जाना चाहिये।

न्यायालय की टिप्पणी क्या थी?

  • उच्च न्यायालय ने कहा कि "एक तरह से, इसकी तुलना भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद 20 (2) में संवैधानिक रूप से अधिनियमित दोहरे संकट के सिद्धांत से की जा सकती है।"
    • न्यायालय ने ऐसा इसलिये कहा क्योंकि जब अभियुक्त पहले ही बरी हो चुका था तो बाद में उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था।

दोहरा संकट क्या है?

  • परिचय:
    • दोहरा संकट एक कानूनी सिद्धांत है जो किसी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिये दो बार मुकदमा चलाने या दंडित होने से रोकता है।
    • भारत के संविधान और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) दोनों में, दोहरे संकट की अवधारणा को मान्यता दी गई है तथा संरक्षित किया गया है।
  • भारत का संविधान:
    • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) में कहा गया है: "किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिये एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और न ही दंडित किया जाएगा"।
    • यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि मनमानी और अत्यधिक सज़ा से सुरक्षा प्रदान करते हुए, किसी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिये दो बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता या दंडित नहीं किया जा सकता
  • दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC):
    • CrPC, जो भारत में आपराधिक कार्यवाही को नियंत्रित करती है, दोहरे संकट के सिद्धांत को भी शामिल करती है।
    • CrPC की धारा 300 में कहा गया है कि जिस व्यक्ति पर किसी अपराध के लिये मुकदमा चलाया जा चुका है और उसे दोषी ठहराया जा चुका है या बरी कर दिया गया है, उस पर उसी अपराध के लिये दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।