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आपराधिक कानून
दहेज़ प्रतिषेध अधिकारी
« »30-May-2024
अंकित सिंह एवं तीन अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य "दहेज़ की अवैध प्रथा के विषय पर सरकार का ध्यान दिया जाना आवश्यक है”। न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान |
स्रोत: इलाहबाद उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
हाल ही में न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की पीठ ने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि दहेज़ प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (DP अधिनियम) के वर्ष 1961 में अधिनियमित होने और 62 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद, दहेज़ प्रथा के उन्मूलन के संबंध में प्रगति अपेक्षाकृत धीमी रही है।
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अंकित सिंह एवं तीन अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले में निर्देश दिया कि दहेज़ जैसी अवैध प्रथा के विषय में सरकार द्वारा ध्यान दिया जाना आवश्यक है।
अंकित सिंह एवं तीन अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- यह मामला उत्तर प्रदेश राज्य में DP अधिनियम एवं उत्तर प्रदेश दहेज़ प्रतिषेध नियम, 1999 के कार्यान्वयन से संबंधित है।
न्यायालय की क्या टिप्पणियाँ थीं?
- न्यायालय ने पाया कि कई दहेज़ के मामलों में नियमों के प्रावधानों, विशेषकर नियम 10 के अनुसार उपहारों/उपहारों की सूची बनाए रखने तथा नियम 7 में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जा रहा है।
- न्यायालय ने जागरूकता कार्यक्रमों की कमी, जाँच में दहेज़ प्रतिषेध अधिकारियों की भागीदारी की कमी, जाँच के दौरान कथित दहेज़ के राशि की वसूली में कमी तथा शिकायतकर्त्ताओं के बयानों पर अत्यधिक निर्भरता, जो स्वयं भी दहेज़ देने के लिये अपराधी हो सकते हैं, के बारे में चिंता व्यक्त की।
- न्यायालय ने ऐसे उदाहरणों पर प्रकाश डाला जहाँ कथित तौर पर स्वीकार्य सीमा से अधिक बड़ी नकदी दहेज़ के रूप में दी गई है, लेकिन इन राशियों के स्रोत एवं उपयोग की जाँच नहीं की जा रही है।
उत्तर प्रदेश में दहेज़ प्रथा अधिनियम एवं उत्तर प्रदेश दहेज़ प्रतिषेध नियम, 1999 के कार्यान्वयन पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश क्या थे?
- राज्य सरकार को यह सूचित करना होगा कि उपहारों की सूची बनाए रखने के संबंध में नियम 10 एवं 1985 के नियम का कार्यान्वयन क्यों नहीं किया जा रहा है तथा ऐसी सूचियों को प्रस्तुत करने को प्रोत्साहित करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं।
- मुख्य दहेज़ प्रतिषेध अधिकारी को पिछले दो वर्षों में विभिन्न मीडिया एवं सार्वजनिक होर्डिंग्स के माध्यम से आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों के आँकड़े उपलब्ध कराने होंगे।
- राज्य सरकार को यह जाँच करनी होगी कि निवारक एवं उपचारात्मक उपाय करने के संबंध में नियम 6(4) के सिद्धांतों का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है।
- राज्य सरकार को दहेज़ निषेध अधिकारियों को कुछ पुलिस शक्तियाँ प्रदान करने के लिये धारा 8B(3) के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता की जाँच करनी है।
- मुख्य दहेज़ प्रतिषेध अधिकारी को पिछले दो वर्षों में प्राप्त शिकायतों एवं दहेज़ प्रतिषेध अधिकारियों द्वारा प्रारंभ किये गए अभियोजन का विवरण प्रदान करना है।
- DGP को शपथ-पत्र प्रस्तुत कर यह स्पष्ट करना होगा कि कथित दहेज़ की राशी, विशेषकर बड़ी राशी के स्रोत एवं उपयोग की जाँच क्यों नहीं की जा रही है तथा जाँच के दौरान ऐसी राशि (अपराध द्वारा आय होने के कारण) क्यों नहीं बरामद की जा रही है।
- राज्य सरकार को दहेज़ विरोधी अभियान के बारे में विवाह स्थलों पर नोटिस लगाने एवं उपहारों की सूची बनाए रखने के बारे में विचार करना होगा।
दहेज़ प्रतिषेध अधिकारी कौन हैं?
धारा 8B. दहेज़ प्रतिषेध अधिकारी
- नियुक्ति एवं क्षेत्राधिकार (उपधारा 1):
- राज्य सरकार उतनी संख्या में दहेज़ प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त कर सकेगी, जितने वह ठीक समझे तथा उन क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनके संबंध में वे इस अधिनियम के अधीन अपने क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों का प्रयोग करेंगे।
- शक्तियाँ एवं कार्य (उपधारा 2):
- प्रत्येक दहेज़ प्रतिषेध अधिकारी निम्नलिखित शक्तियों एवं कार्यों का प्रयोग और पालन करेगा, अर्थात्:
- यह सुनिश्चित करना कि इस अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किया जाए,
- जहाँ तक संभव हो, दहेज़ लेने या लेने के लिये प्रेरित करने अथवा दहेज़ की मांग करने को रोकना,
- अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों के अभियोजन के लिये आवश्यक साक्ष्य एकत्र करना,
- तथा ऐसे अतिरिक्त कार्य करना, जो राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जाएँ या जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट किये जाएँ।
- प्रत्येक दहेज़ प्रतिषेध अधिकारी निम्नलिखित शक्तियों एवं कार्यों का प्रयोग और पालन करेगा, अर्थात्:
- पुलिस अधिकारी की शक्तियाँ (उपधारा 3):
- राज्य सरकार आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से दहेज़ प्रतिषेध अधिकारियों को पुलिस अधिकारी की कुछ शक्तियाँ प्रदान कर सकती है। ये शक्तियाँ दहेज़ निषेध अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट सीमाओं एवं शर्तों के अधीन होंगी।
- सलाहकार बोर्ड (उपधारा 4):
- राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन दहेज़ प्रतिषेध अधिकारियों को उनके कार्यों के कुशल निष्पादन में सलाह देने एवं सहायता देने के प्रयोजन के लिये, एक सलाहकार बोर्ड नियुक्त कर सकेगी, जिसमें उस क्षेत्र के पाँच से अनधिक सामाजिक कल्याण कार्यकर्त्ता (जिनमें से कम-से-कम दो महिलाएँ होंगी) होंगे, जिसके संबंध में ऐसा दहेज़ प्रतिषेध अधिकारी उपधारा (1) के अधीन अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है।