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आपराधिक कानून

न्यायेतर स्वीकारोक्ति

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 22-Aug-2023

मूर्ति बनाम तमिलनाडु राज्य

“हालाँकि, न्यायेतर स्वीकारोक्ति हमेशा साक्ष्य का एक कमज़ोर हिस्सा होती है; अन्य सबूतों के साथ इसकी पुष्टि होने पर यह विश्वसनीयता प्राप्त कर लेती है।''

न्यायमूर्ति अभय एस. ओका, न्यायमूर्ति संजय करोल

स्रोत: उच्चतम न्यायालय

चर्चा में क्यों?

न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने कहा कि एक अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति हमेशा सबूत का एक कमज़ोर हिस्सा होती है, हालाँकि, अन्य सबूतों के साथ पुष्टि होने पर यह विश्वसनीयता हासिल कर लेती है।

  • उच्चतम न्यायालय ने मूर्ति बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में यह टिप्पणी दी।

पृष्ठभूमि

  • अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 302 के तहत अपनी पत्नी की अवैध संबंध के संदेह में हत्या के साथ-साथ अपराध के बारे में गलत जानकारी देने (IPC की धारा 201) के लिये दोषी ठहराया गया था।
  • अभियोजन पक्ष ने कई निष्कर्षों पर भरोसा किया, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा अभियोजक गवाह-2 की उपस्थिति में अभियोजक गवाह 1 के समक्ष की गई न्यायेतर स्वीकारोक्ति भी शामिल थी।
  • उच्चतम न्यायालय ने दोषसिद्धि को रद्द कर दिया और आरोपी को बरी कर दिया।
  • पवन कुमार चौरसिया बनाम बिहार राज्य (2011) के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए स्पष्टीकरण पर भरोसा किया।

न्यायालय की टिप्पणी

  • उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष के मामले को स्वीकार करना संभव नहीं है जो पूरी तरह से अपीलकर्ता द्वारा किये गए न्यायेतर बयान पर आधारित है। अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिये रिकॉर्ड पर कोई कानूनी सबूत नहीं था।

न्यायेतर स्वीकारोक्ति

  • ऐसी स्वीकारोक्ति जो मजिस्ट्रेट की तत्काल उपस्थिति में नहीं की जाती है वह एक अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति कहलाती है।
  • अभियुक्त द्वारा अपने अपराध के संदर्भ में न्यायालय के बाहर दिये गए स्वैच्छिक बयान हो सकते हैं।
  • इस तरह की स्वीकारोक्ति को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (IEA) के तहत परिभाषित नहीं किया गया है और इसका साक्ष्य मूल्य कम है।
  • कानून के मामले में इसका कोई सख्त रुख नहीं है क्योंकि इसकी कई संभावित व्याख्याएं हैं।
  • परिवार, अजनबियों और स्वयं के सामने की गई स्वीकारोक्ति को भी न्यायेतर स्वीकारोक्ति माना जाता है।
  • दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के तहत न्यायिक स्वीकारोक्ति और न्यायेतर स्वीकारोक्ति के बीच अंतर किया जा सकता है।

न्यायिक स्वीकारोक्ति और न्यायेतर स्वीकारोक्ति के बीच अंतर

न्यायिक स्वीकारोक्ति

  1. न्यायिक संस्वीकृति वे होती हैं जो सीआरपीसी की धारा 164 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष की जाती हैं या संसदीय कार्यवाही के दौरान या मुकदमे के दौरान अदालत के समक्ष की जाती है।
  2. न्यायिक संस्वीकृति को साबित करने के लिये जिस व्यक्ति को न्यायिक संस्वीकृति दी गई है उसे गवाह के रूप में बुलाए जाने की आवश्यकता नहीं है।
  3. न्यायिक स्वीकारोक्ति को आरोपी व्यक्ति के खिलाफ अपराध के सबूत के रूप में भरोसा किया जा सकता है यदि यह अदालत को स्वैच्छिक और सत्य प्रतीत होता है।
  4. दोषसिद्धि न्यायिक स्वीकारोक्ति पर आधारित हो सकती है।

न्यायेतर स्वीकारोक्ति

  1. न्यायेतर स्वीकारोक्ति वे होती हैं जो कानून द्वारा स्वीकारोक्ति लेने के लिये अधिकृत लोगों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से की जाती हैं। यह किसी अपराध की जाँच के दौरान किसी भी व्यक्ति या पुलिस को दी जा सकती है।
  2. न्यायेतर संस्वीकृति को उस व्यक्ति को गवाह के रूप में बुलाकर साबित किया जाता है जिसके समक्ष न्यायेतर संस्वीकृति की गई है।
  3. केवल न्यायेतर स्वीकारोक्ति को झुठलाया नहीं जा सकता, इसके लिये अन्य सहायक साक्ष्यों की आवश्यकता होती है।
  4. न्यायेतर स्वीकारोक्ति के आधार पर दोषसिद्धि करना असुरक्षित है।

पवन कुमार चौरसिया बनाम बिहार राज्य (2011)

  • उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित बिंदुओं में न्यायेतर स्वीकारोक्ति के रुख को समझाया:
    • आमतौर पर, यह साक्ष्य का एक कमज़ोर अंश होता है।
    • न्यायेतर स्वीकारोक्ति के आधार पर बरकरार रखा जा सकता है, बशर्ते कि स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक और सच्ची साबित हो।
    • इसे किसी भी प्रलोभन से मुक्त होना चाहिये।
    • ऐसी स्वीकारोक्ति का साक्ष्यात्मक मूल्य उस व्यक्ति पर भी निर्भर करता है जिससे यह किया गया है।
    • न्यायालय को स्वीकारोक्ति की विश्वसनीयता से संतुष्ट होना होगा, यह ध्यान में रखते हुए कि यह किन परिस्थितियों में किया गया है।
    • नियमानुसार, संपुष्टि (corroboration) की आवश्यकता नहीं है।
      • हालाँकि, यदि किसी न्यायेतर स्वीकारोक्ति की पुष्टि रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य सबूतों से होती है, तो यह अधिक विश्वसनीय हो जाता है।