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वाणिज्यिक विधि
अग्नि बीमा
« »29-Nov-2023
न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मेसर्स मुदित रोडवेज़ "आग का विशिष्ट कारण, चाहे वह शॉर्ट सर्किट या किसी वैकल्पिक कारक को बताया गया हो, तब तक अप्रासंगिक है जब तक कि दावेदार ने आग नहीं लगाई है।" न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति संजय करोल |
स्रोत: उच्चतम न्यायालय
चर्चा में क्यों?
न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम एम./एस. मुदित रोडवेज़ मामले में न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति संजय करोल की उच्चतम न्यायालय की पीठ ने कहा कि बीमाधारक के प्रति बीमा कंपनी का दायित्व बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण है।
न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम एम./एस. मुदित रोडवेज की पृष्ठभूमि क्या है?
- 14 मार्च, 2018 को एक बीमा पॉलिसी प्राप्त गोदाम में आग लग गई, जिसमें दावेदार ने आग के खिलाफ कवरेज और कस्टम बंधुआ माल की सुरक्षा के लिये 44,02,562/- रुपए का भुगतान किया था।
- फोरेंसिक जाँच रिपोर्ट ने निर्धारित किया कि शॉर्ट-सर्किट इसका कारण नहीं था; बल्कि, छत पर वेल्डिंग के काम से निकली चिंगारी से आग लगी होगी।
- 03 अक्तूबर, 2018 को बीमाधारक ने 6,57,55,155/ रुपए की राशि का दावा किया। बीमा कंपनी ने 15 जुलाई, 2019 को दावा खारिज़ कर दिया, जिसमें बीमाकृत परिसर के आग से प्रभावित न होने और छत निर्माण में कथित लापरवाही जैसे कारण बताए गए, जिससे जोखिम बढ़ गया और बीमा कवरेज रद्द हो गया।
- प्रतिवादी ने एक उपभोक्ता शिकायत दर्ज की। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने दावेदार के पक्ष में फैसला सुनाया तथा माना कि बीमा पॉलिसी शिकायतकर्त्ता के गोदाम को कवर करती थी व छत के काम से जोखिम में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई।
न्यायालय की टिप्पणी क्या थी?
- आग का विशिष्ट कारण, चाहे वह शॉर्ट सर्किट या किसी वैकल्पिक कारक को बताया गया हो, तब तक अप्रासंगिक है जब तक कि दावेदार ने आग नहीं लगाई है।
अग्नि बीमा क्या है?
- अग्नि बीमा एक प्रकार का संपत्ति बीमा है जो आकस्मिक आग से होने वाले नुकसान को कवर करता है।
- हालाँकि अधिकांश पॉलिसियों में कुछ अग्नि सुरक्षा शामिल होती है, व्यवसाय के मालिक संभावित घटनाओं से स्वयं को बचाने के लिये अतिरिक्त कवरेज खरीदना चाह सकते हैं जहाँ वे अपनी संपत्ति को आग लगने के कारण गँवा सकते हैं।
- संपत्ति बीमा पॉलिसी सीमा से अधिक की संपत्ति को पुनर्निर्माण, मरम्मत या मरम्मत की लागत को एक अतिरिक्त आग बीमा पॉलिसी से कवर किया जा सकता है।
- हालाँकि अधिकांश अग्नि बीमा पॉलिसियों में सामान्य बहिष्करण जैसे युद्ध और युद्ध जैसी स्थितियाँ, प्रदूषण या संदूषण, जानबूझकर की गई क्षति, इत्यादि शामिल होते हैं।
- धारा 2(6A) बीमा अधिनियम, 1938: “अग्नि बीमा कारबार" से अग्नि से या उसके आनुषंगिक रूप से या ऐसी अन्य घटना से जिसका समावेश अग्नि बीमा पालिसियों में रूढितः सम्मिलित होने वाली या उसकी आनुषंगिक जोखिमों में होता है, हानि के विरुद्ध बीमा की ऐसी संविदाएँ करने का कारबार अभिप्रेत है, जो बीमा कारबार के किसी अन्य वर्ग की आनुषंगिक नहीं है।
इस मामले में उद्धृत ऐतिहासिक निर्णय क्या है?
- केनरा बैंक बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी (2020):
- यदि यह साबित करने के लिये कुछ भी नहीं है कि आग बीमाधारक द्वारा ही लगी थी, तो बीमा कंपनी अपने दायित्व से बच नहीं सकती है, भले ही आग लगने का कारण कुछ भी रहा हो।