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सिविल कानून

अमान्य या अमान्य होने योग्य विवाह से जन्मे बच्चों के विरासत अधिकार

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 05-Sep-2023

रेवनासिद्दप्पा बनाम मल्लिकार्जुन

अमान्य या अमान्य होने योग्य विवाह से पैदा हुए बच्चे को मिताक्षरा कानून के तहत हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) की संपत्ति में अपने माता-पिता की हिस्सेदारी में से अपनी हिस्सेदारी का दावा करने का अधिकार है, लेकिन उसे जन्म से हमवारिस (coparcener) नहीं माना जाएगा।

उच्चतम न्यायालय

स्रोत: उच्चतम न्यायालय

चर्चा में क्यों?

रेवनासिद्दप्पा बनाम मल्लिकार्जुन के मामले में उच्चतम न्यायालय (SC) ने यह पुष्टि की है कि अमान्य या अमान्य होने योग्य विवाह से पैदा हुए बच्चे को मिताक्षरा कानून के तहत हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) की संपत्ति में अपने माता-पिता की हिस्सेदारी में से अपनी हिस्सेदारी का दावा करने का अधिकार है। हालाँकि, इस बात पर ज़ोर दिया गया कि ऐसे बच्चे को जन्म से हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) में स्वचालित रूप से सहदायिक नहीं माना जा सकता है।

पृष्ठभूमि

  • वर्तमान मामला उच्चतम न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ को दिये गए एक संदर्भ से उत्पन्न हुआ है।
  • वर्तमान मामले पर कानून प्रमुख रूप से हिंदू विवाह अधिनियम 1955 (HMA) की धारा 16 द्वारा इस प्रकार प्रदान किया गया है:
    • ऐसे माता-पिता से जन्मा बच्चा जिसका विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 (HMA) की धारा 11 के तहत अमान्य है, उक्त अधिनियम की धारा 16 (1) द्वारा "वैध" घोषित किया जाता है।
    • इसी तरह, जहाँ अमान्य होने योग्य विवाह के संबंध में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 (HMA) की धारा 12 के तहत अमान्यीकरण की डिक्री दे दी गई है, धारा 16(2) के आधार पर "डिक्री होने से पहले पैदा हुआ या गर्भ धारण किया गया बच्चा" "उनका वैध बच्चा माना जाता है"।
    • धारा 16(3) में यह प्रावधान है कि किसी ऐसे विवाह से पैदा हुआ बच्चा, जो अमान्य या अवैध है या जिसे अमान्यता की डिक्री द्वारा रद्द कर दिया गया है, उसके पास "माता-पिता के अलावा किसी भी व्यक्ति की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होगा"।
  • उच्चतम न्यायालय ने कई पूर्व अवसरों पर उन माता-पिता के बच्चों को प्रदत्त अधिकारों की प्रकृति पर विचार किया है जिनकी शादी या तो धारा 11 के तहत अमान्य हो गई है या जिनके संबंध में धारा 12 के तहत अमान्यता का आदेश पारित किया गया है।
  • जिनिया केओटिन बनाम कुमार सीताराम मांझी (2003) मामले में, उच्चतम न्यायालय की दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने कहा कि “केवल इसलिये कि अमान्य और अवैध विवाह से पैदा हुए बच्चों को धारा 16 के तहत विशेष रूप से संरक्षित किया गया है, ऐसे बच्चों को माता-पिता की पैतृक संपत्ति की विरासत के उद्देश्य से वैध विवाह से पैदा हुए बच्चों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।
    • न्यायालय ने यह भी कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 (HMA) की धारा 16(3) के तहत विधायिका का स्पष्ट आदेश है कि अमान्य विवाह या अमान्य होने योग्य विवाह, जिसके संबंध में अमान्यता का आदेश पारित किया गया है, से पैदा हुए बच्चे को पैतृक या सहदायिक संपत्ति के संबंध में विरासत का कोई अधिकार नहीं होगा।
    • जैसा कि ऊपर वर्णित है, इस फैसले को दो अन्य मामलों में भी लागू किया गया, अर्थात् नीलमम्मा बनाम सरोजम्मा (2006) और भरत मठ बनाम आर विजया रेंगनाथन (2010)।
  • वर्तमान मामले में, 2011 में एक सिविल अपील दायर की गई थी जिसके तहत उच्चतम न्यायालय ने पहले के फैसलों की शुद्धता पर संदेह किया था और इसलिये मामले को एक बड़ी पीठ (3-न्यायाधीशों) को भेज दिया था, जिसमें प्राथमिक मुद्दा यह था:
    • क्या कोई बच्चा, जिसे धारा 16(1) या 16(2) के तहत विधायी वैधता प्रदान की गई है, धारा 16(3) के कारण, माता-पिता की पैतृक/सहदायिक संपत्ति का हकदार है या बच्चा केवल माता-पिता की स्वयं अर्जित/अलग संपत्ति में किसी तरह से हकदार है?

न्यायालय की टिप्पणियाँ

  • भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा से बनी उच्चतम न्यायालय की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नलिखित उदाहरण देते हुए स्थिति को समझाया कि ऐसे बच्चे को माता-पिता की संपत्ति में अधिकार है, लेकिन वह हिंदू अभिवाजित परिवार में सहदायिक/हमवारिस नहीं है।
  • भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रदान किया गया चित्रण - यह मानते हुए कि चार भाई C1, C2, C3 और C4 हैं, C2 मर जाता है। C2 के जीवित रहने पर एक विधवा (W), वैध विवाह से जन्मी एक पुत्री (D) और अमान्य विवाह से जन्मा एक पुत्र (S) जीवित रहता है। ऐसे मामले में, यह माना जाता है कि उनकी मृत्यु से ठीक पहले एक काल्पनिक विभाजन होता है।
    • यदि कोई काल्पनिक विभाजन होता है, तो C2 को सहदायिक संपत्ति का 1/4 हिस्सा मिलेगा।
    • C2 का वह हिस्सा अब 1/4 है और इसे C2, W और D के बीच वितरित किया जाएगा, इसलिये उन्हें प्रत्येक को 1/12 हिस्सा मिलेगा।
    • काल्पनिक विभाजन के तहत C2 का अंतिम हिस्सा 1/12वां होगा।
    • अब S के हिस्से की गणना करने के लिये हमें C2 के हिस्से को W, D और S के बीच विभाजित करने की आवश्यकता है। यह काल्पनिक विभाजन में से प्रत्येक C2 के हिस्से का एक तिहाई होगा।
    • अत:, अब प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा निकलता है:
      • W का हिस्सा - काल्पनिक विभाजन के C2 के हिस्से में 1/12वां हिस्सा और 1/3वां हिस्सा।
      • D का हिस्सा - काल्पनिक विभाजन के C2 के हिस्से में 1/12 वां हिस्सा और 1/3 हिस्सा।
      • S का हिस्सा - काल्पनिक विभाजन के C2 के हिस्से में 1/3 हिस्सा।
    • वैध विवाह से पैदा हुआ C2 का बेटा होता तो W, D और S प्रत्येक को 1/ 12वां हिस्सा मिलता।

हिंदू अविभाजित परिवार

  • संयुक्त परिवार संरचना में हिंदू परिवार के सभी सदस्यों का एक साथ रहना, सामान्य पैतृक संपत्ति साझा करना और पारिवारिक संपत्ति के प्रबंधन और विभाजन के लिये हिंदू कानून के सिद्धांतों का पालन करना शामिल है।
  • हिंदुओं से संबंधित विधायी अधिनियमों से पहले, HUF दो प्रमुख स्कूलों द्वारा शासित था:
    • मिताक्षरा स्कूल
      • इसकी जड़ें काफी प्राचीन हैं और ऐसा माना जाता है कि इसे भारतीय ऋषि विज्ञानेश्वर ने तैयार किया था, जिन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा टिप्पणी लिखी थी, जो हिंदू कानून का एक महत्वपूर्ण पाठ है।
      • मिताक्षरा स्कूल के केंद्रीय सिद्धांतों में से एक सहदायिक और संयुक्त परिवार संपत्ति की अवधारणा है।
    • दयाभाग स्कूल
      • दयाभाग स्कूल का विकास मध्यकालीन भारतीय न्यायविद् जिमुतवाहन द्वारा किया गया था। उन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति पर टिप्पणी "दयाभाग" लिखी।
      • मिताक्षरा स्कूल के विपरीत, जो सहदायिक और संयुक्त परिवार की संपत्ति पर ज़ोर देता है, दयाभाग स्कूल सहदायिकता की अवधारणा को मान्यता नहीं देता है।

हमवारिस/सहदायिक

  • कोई भी व्यक्ति जन्म से ही सहदायिक बन जाता है।
  • हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 से पहले केवल पुरुषों को ही सहदायिक माना जाता था।
  • हालाँकि, हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के लागू होने के बाद एक बेटी सहदायिक बन गई और वह शादी के बाद भी सहदायिक बनी रहेगी और उसकी मृत्यु के बाद उसके बच्चे उसके हिस्से में सहदायिक बन गए हैं।
  • कोई भी सहदायिक, चाहे वह नाबालिग हो या वयस्क, बंटवारे की मांग कर सकता है, एक नाबालिग सहदायिक की ओर से उसका अभिभावक बंटवारे की मांग कर सकता है।

काल्पनिक विभाजन,

हिंदू कानून के तहत एक काल्पनिक विभाजन, संपत्ति को भौतिक रूप से विभाजित किये बिना सहदायिकों (जिन सदस्यों के पास पैतृक संपत्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है) के बीच संयुक्त परिवार की संपत्ति के एक काल्पनिक या अनुमानित विभाजन को संदर्भित करता है।