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आपराधिक कानून

बलात्संग से संबंधित विधियाँ

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 13-Jun-2024

प्रदुम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 

"यह अच्छी तरह से स्थापित है कि बलात्संग का अपराध बनाने के लिये, वीर्य के साथ-साथ लिंग का पूर्ण प्रवेशन और हाइमन परत का टूटना आवश्यक नहीं है”।

न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान 

स्रोत: इलाहबाद उच्च न्यायालय 

चर्चा में क्यों?

न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की पीठ ने कहा कि यह सर्वविदित है कि बलात्संग का अपराध सिद्ध करने के लिये लिंग में पूर्ण प्रवेशन, वीर्य का स्खलन एवं योनिद्वार के हाइमन परत का टूटना आवश्यक नहीं है।

  • इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदुम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में यह टिप्पणी की।

प्रदुम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले की पृष्ठभूमि क्या है?

  • यह आवेदन जेल में बंद आवेदक द्वारा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (IPC) की धाराओं 376AB एवं 506 के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO) की धाराओं 5/6 के अधीन उसके विरुद्ध दर्ज मामले के लिये दायर किया गया था। 
  • अभियोजन पक्ष के अनुसार, आवेदक, जो शिकायतकर्त्ता का पड़ोसी है, ने शाम को लगभग 9:30 बजे शिकायतकर्त्ता की 10 वर्षीय बेटी (प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार) या 12 वर्षीय बेटी (शैक्षिक दस्तावेज़ों के अनुसार) को यह कहकर बुलाया कि उसकी माँ उसे बुला रही है।
  • कुछ समय बाद, जब शिकायतकर्त्ता एवं उसका पति अपनी बेटी की तलाश में गए, तो उन्होंने आवेदक एवं बेटी को बिना कपड़ों के पाया। 
  • बाद में बेटी ने प्रकटन किया कि आवेदक ने उसके साथ मुख मैथुन किया था तथा मुँह में अपने लिंग का प्रवेशन किया था।
  • आवेदक ने उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की, जिसमें दावा किया गया कि उस पर  मिथ्या आरोप लगाकर फँसाया गया है तथा कोई स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी या अंतिम बार देखा गया साक्ष्य नहीं है। 
  • अभियोजन पक्ष ने अपराध की जघन्य प्रकृति का हवाला देते हुए ज़मानत याचिका का विरोध किया। मेडिकल रिपोर्ट ने भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया, जिसमें संकेत दिया गया कि पीड़िता के योनि की हाइमन परत फटी हुई थी।

न्यायालय की क्या टिप्पणियाँ थीं?

  • न्यायालय ने विधिक स्थिति पर विस्तार से चर्चा की और माना कि आंशिक प्रवेश या प्रवेश का प्रयास भी बलात्संग का गठन करने के लिये पर्याप्त है। 
  • इसने पीड़िता के बयानों, चिकित्सा साक्ष्य एवं उच्चतम न्यायालय के उदाहरणों पर विश्वास करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया, आवेदक के विरुद्ध बलात्संग का अपराध बनता है तथा पीड़िता की अकेली गवाही दोषसिद्धि के लिये पर्याप्त हो सकती है यदि यह विश्वसनीय एवं तर्कसंगत है।
  • न्यायालय ने कहा कि "आमतौर पर योनि की हाइमन परत फटता नहीं है, लेकिन यह लाल हो सकता है तथा इसमें सूजन एवं लेबिया में चोट लगने के साथ-साथ इन्फेक्शन भी हो सकता है। यदि बहुत अधिक हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तो अक्सर फोरचेट एवं पेरिनियम में घाव हो जाता है"। 
  • उच्च न्यायालय ने ज़मानत आवेदन को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि पीड़िता के बयान एवं मेडिकल जाँच रिपोर्ट ने आवेदक के विरुद्ध आरोपों का समर्थन किया है।
  • उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट को आदेश प्राप्त होने की तिथि से 9 महीने के अंदर अभियोजन को समाप्त करने का निर्देश दिया तथा यदि आवश्यक हो तो छोटी तिथियाँ या दिन-प्रतिदिन का विचारण करके दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 309 का सहायता लिया।
    • उच्च न्यायालय ने आवेदक को यह भी छूट दी कि यदि निर्धारित समय के अंदर विचारण पूर्ण नहीं होता है तो वह एक अन्य ज़मानत याचिका दायर कर सकता है।

बलात्संग की परिभाषा क्या है?

  • IPC की धारा 375 एवं भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 63 के अधीन एक व्यक्ति को बलात्संग कारित करने वाला कहा जाता है यदि वह-
    • किसी महिला की योनि, मुँह, मूत्रमार्ग या गुदा में अपना लिंग प्रवेशन कराता है या उसे अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिये कहता है, या 
    • किसी महिला की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में कोई वस्तु या शरीर का कोई अंग डालता है या उसे अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिये कहता है, या 
    • किसी महिला के शरीर के किसी अंग को इस तरह से छेड़ता है कि योनि, मूत्रमार्ग, गुदा या शरीर के किसी अंग में प्रवेश हो जाए, या 
    • किसी महिला की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग पर अपना मुँह लगाता है।

बलात्संग के अपराध के सात विवरण क्या हैं?

  • पहला:
    • इसमें ऐसे मामले शामिल हैं जहाँ यौन क्रिया के लिये महिला की सहमति नहीं थी तथा यह उसकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक किया गया था।
  • दूसरा:
    • इसमें वे स्थितियाँ भी शामिल हैं जहाँ यौन क्रिया के लिये महिला की ओर से कोई सक्रिय सहमति नहीं दी गई थी।
  • तीसरा:
    • यदि महिला या उसके किसी हितधारक को मृत्यु, चोट या क्षति का भय उत्पन्न करके सहमति प्राप्त की गई हो, तो इससे महिला की सहमति अमान्य हो जाती है।
  • चौथा:
    • इसमें छद्मवेश द्वारा बलात्संग को भी शामिल किया गया है, जहाँ महिला ने यह मानकर सहमति दी थी कि वह व्यक्ति उसका पति है।
  • पाँचवाँ:
    • इसमें वे मामले शामिल हैं जहाँ महिला की सहमति उस समय प्राप्त की गई जब वह अस्वस्थ, मानसिक रूप से अक्षम या नशे में थी तथा अपने कार्यों की प्रकृति को समझने में असमर्थ थी।
  • छठवाँ:
    • इसके तहत 18 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ कोई भी यौन कृत्य वैधानिक बलात्संग माना जाएगा, भले ही उसने इसके लिये सहमति दी हो।
  • सातवाँ:
    • इसमें ऐसी स्थितियाँ शामिल हैं जहाँ महिला सहमति देने में असमर्थ थी या अपनी असहमति व्यक्त कर रही थी, जैसे कि अचेत होना।

बलात्संग से संबंधित अपराधों के लिये दण्ड क्या हैं?

  • बलात्संग की सज़ा:
    •  IPC की धारा 376 (1) एवं  BNS की धारा 64 (1)। 
    • कम-से-कम 10 वर्ष का कठोर कारावास, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, एवं अर्थदण्ड।
  • गंभीर बलात्संग:
    • IPC की धारा 376 (2) एवं  BNS की धारा 64 (2)। 
    • कम-से-कम 10 वर्ष का कठोर कारावास, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिये कारावास होगा, तथा अर्थदण्ड भी देना होगा।
  • सोलह वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के साथ गंभीर बलात्संग:
    • भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 (3) एवं  BNS की धारा 65
    • कठोर कारावास जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जो आजीवन कारावास तक हो सकती है, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवनकाल के लिये कारावास होगा और अर्थदण्ड भी देना होगा।
  • बलात्संग के कारण मृत्यु/स्थायी निष्क्रिय अवस्था:
    • IPC की धारा 376A एवं  BNS की धारा 66 
    • कम-से-कम 20 वर्ष का कठोर कारावास, जिसे मृत्यु दण्ड/आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।
  • 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की से बलात्संग:
    •  IPC की धारा 376AB एवं  BNS की धारा 65 (2) 
    • कम-से-कम 20 वर्ष का कठोर कारावास, जिसे आजीवन कारावास या मृत्यु दण्ड तक बढ़ाया जा सकता है।
  • न्यायिक पृथक्करण के दौरान पति द्वारा बलात्संग:
    •  IPC की धारा 376B एवं BNS की धारा 67 
    • 2-7 वर्ष का कारावास एवं अर्थदण्ड।
  • अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा यौन संबंध:
    • IPC की धारा 376C एवं  BNS की धारा 68 
    • किसी भी प्रकार का कठोर कारावास, जिसकी अवधि पाँच वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जो दस वर्ष तक बढ़ सकती है और अर्थदण्ड भी देना होगा।
  • सामूहिक बलात्संग:
    • IPC की धारा 376D एवं  BNS की धारा 70 
    • कम-से-कम 20 वर्ष का कठोर कारावास, आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, जिसका अर्थ है उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिये कारावास एवं पीड़िता के चिकित्सा व्यय को पूरा करने के लिये अर्थदण्ड।
  • सोलह वर्ष से कम आयु की महिला से सामूहिक बलात्संग के लिये सज़ा:
    •  IPC की धारा 376DA 
    • आजीवन कारावास, जिसका अर्थ है उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिये कारावास, और अर्थदण्ड, या मृत्युदण्ड।
    •  पीड़िता के चिकित्सा व्यय को पूरा करने के लिये अर्थदण्ड।
  • बारह वर्ष से कम आयु की महिला के साथ सामूहिक बलात्संग की सज़ा:
    •  IPC की धारा 376DB 
    • आजीवन कारावास, जिसका अर्थ है उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिये कारावास, और अर्थदण्ड, या मृत्यु दण्ड     
    • पीड़िता के चिकित्सा व्यय को पूरा करने के लिये अर्थदण्ड।
  • बार-बार अपराध करने वाले:
    • IPC की धारा 376E एवं BNS की धारा 71 
    • आजीवन कारावास या मृत्यु दण्ड।

बलात्संग से संबंधी विधियों में प्रमुख अनुशंसाएँ एवं संशोधन क्या हैं?

  • 84वीं विधि आयोग रिपोर्ट (1980):
    • भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 के अंतर्गत बलात्संग की परिभाषा में 'सहमति' के स्थान पर 'स्वतंत्र एवं स्वैच्छिक सहमति' शब्द रखने की अनुशंसा की गई।
    • पीड़ित या अन्य को चोट पहुँचाने की धमकी को भी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 के अंतर्गत सहमति को निरस्त करने के रूप में जोड़ने का सुझाव दिया गया।
    • भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 के अंतर्गत सहमति की आयु बढ़ाकर 18 वर्ष करने की अनुशंसा की गई।
    • प्राधिकार प्राप्त व्यक्तियों द्वारा अभिरक्षा में बलात्संग को समाहित करने के लिये नई धाराएँ 376C, D, E प्रस्तावित की गईं।
  • आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 1983:
    • भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(2) के अंतर्गत उच्च दण्ड के साथ ‘गंभीर बलात्संग’ की अवधारणा प्रस्तुत की गई।
    • धारा 376B, 376C, 376D IPC के अधीन कर्मचारियों द्वारा अभिरक्षा में बलात्कार को समाहित किया गया।
    • धारा 114A ,IEA के अंतर्गत अभिरक्षा/सामूहिक बलात्कार के मामलों में साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार अभियुक्तों पर स्थानांतरित कर दिया गया।
  • 172वीं विधि आयोग रिपोर्ट (2000) से:
    • बलात्कार विधि को लिंग-तटस्थ बनाने की अनुशंसा की गई।
    • भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 के अंतर्गत बलात्कार की परिभाषा का विस्तार करते हुए इसमें लिंग के अलावा अन्य प्रवेश को भी शामिल करने का सुझाव दिया गया।
    • धारा 375 के अपवाद के तहत वैवाहिक बलात्कार के अपवाद को बरकरार रखने तथा पत्नी की आयु बढ़ाकर 16 वर्ष करने का प्रस्ताव किया गया।
    • 'अवैध यौन संपर्क' के लिये नई धारा 376E, IPC की अनुशंसा की गई।
    • धारा 160, CrPC के तहत महिला अधिकारियों द्वारा पीड़ितों के बयान दर्ज करने के लिये सुझाए गए प्रावधान।
  • न्यायमूर्ति वर्मा समिति (2012):
    • योनि, मुख या गुदा प्रवेश के अतिरिक्त सभी गैर-सहमति वाले प्रवेश संबंधी कृत्यों को बलात्कार के रूप में शामिल करें।
    • वैवाहिक बलात्कार से संबंधित अपवाद को हटा दिया जाए तथा इसे अन्य बलात्कारों की तरह ही माना जाए।
    • पीड़ित और आरोपी के बीच संबंध सहमति के निर्धारण को प्रभावित नहीं करना चाहिये।
    • बलात्कार के लिये आजीवन कारावास, मृत्युदण्ड का विरोध।
    • बलात्कार पीड़ितों के मूल्यांकन के लिये टू -फिंगर परीक्षण बंद किया जाए।
    • FIR  दर्ज होने पर तत्काल विधिक सहायता प्रदान करने के लिये एक सेल की स्थापना करें।
    • यौन अपराधों को उचित एवं संवेदनशील तरीके से निपटाने के लिये पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित करें।
  • आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013:
    • भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 के अंतर्गत बलात्कार की परिभाषा का विस्तार किया गया।
    • भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 के अंतर्गत सहमति की आयु बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई।
    • धारा 376A(बलात्कार के कारण निष्क्रिय अवस्था/मृत्यु), 376 D(सामूहिक बलात्कार), 376 E (दोहराए गए अपराधी) को शामिल किया गया।
    • बंद कमरे में सुनवाई के लिये CrPC की धारा 327 के अंतर्गत प्रावधान जोड़ा गया।
    • धारा 53A IEA लागू की गई, जिससे पिछला यौन इतिहास अप्रासंगिक हो गया।
  • आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018:
    • 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार के लिये मृत्युदंड का प्रावधान किया गया (धारा  376AB, 376DB, IPC)।
    • विभिन्न बलात्कार अपराधों के लिये न्यूनतम सज़ा में वृद्धि (धारा  376, 376AB, 376DA, IPC)

बलात्कार के ऐतिहासिक निर्णयज विधियाँ कौन-सी हैं?

  • तुकाराम और गणपत बनाम महाराष्ट्र राज्य (1972):
    • इस मामले को मथुरा बलात्कार कांड के नाम से भी जाना जाता है।
    • ट्रायल कोर्ट ने आरोपी के पक्ष में निर्णय सुनाया, जिसमें कहा गया कि मथुरा की सहमति स्वैच्छिक थी, क्योंकि वह यौन संबंध बनाने की आदी थी।
    • हालाँकि, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने निर्णय को अस्वीकार कर दिया और आरोपी को कारावास की सज़ा सुनाई। 
    • बाद में उच्चतम न्यायालय ने आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया। इस मामले ने बलात्कार विधियों में सुधार की आवश्यकता को प्रकट किया।
  • पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह (1984): 
    • उच्चतम न्यायालय ने निचली न्यायालयों को सलाह दी कि वे किसी पीड़िता को चरित्रहीन न कहें, भले ही उसे यौन संबंधों की आदत हो।
    • निर्णय में बलात्कार के कृत्य पर ध्यान केंद्रीय करने की आवश्यकता पर बल दिया गया, न कि पीड़िता के चरित्र पर।
  • दिल्ली घरेलू कामकाजी महिलाएँ बनाम भारत संघ (1995): 
    • उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में महत्त्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिये: 
      • यौन उत्पीड़न मामलों के शिकायतकर्त्ताओं को विधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना।
      • पुलिस स्टेशन पर अधिवक्ता की विधिक सहायता और मार्गदर्शन सुनिश्चित करना।
      • बलात्संग के मामलों में पीड़िता के नाम को गुप्त बनाए रखना।
      • आपराधिक क्षति क्षतिपूर्ति बोर्ड की स्थापना करना।
      • बलात्संग पीड़ितों को अंतरिम क्षतिपूर्ति प्रदान करना।
      • बलात्संग के कारण यदि पीड़िता गर्भवती हो जाए तो उसे चिकित्सा सहायता प्रदान करना तथा गर्भपात की अनुमति देना।
  • विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य (1997)
    • विधायी ढाँचे के अभाव में, उच्चतम न्यायालय ने कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिये दिशा-निर्देश निर्धारित किये।
  • विजय जाधव बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य (2013):
    • इस मामले को शक्ति मिल्स बलात्संग कांड के नाम से भी जाना जाता है।
    • बॉम्बे उच्च न्यायालय ने IPC की धारा 376E को संवैधानिक रूप से वैध घोषित किया।
  • मुकेश एवं अन्य बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य एवं अन्य (2017):
    • इस मामले को निर्भया बलात्संग कांड के नाम से जाना जाता है।
    • उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्त को दिये गए मृत्युदण्ड को बरकरार रखा और कहा कि यह मामला “दुर्लभतम” श्रेणी में आता है।
    • इस घटना के कारण 2013 में आपराधिक विधि संशोधन लागू किया गया।