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आपराधिक कानून
अग्रिम ज़मानत पर किसी रोक का न होना
« »25-Apr-2024
संजय कुमार सारंगी एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य “एक मामले के संबंध में हिरासत में लिये गए आरोपी के लिये उसके विरुद्ध दर्ज किसी अन्य मामले में अग्रिम ज़मानत देने के लिये प्रार्थना करने पर कोई सांविधिक रोक नहीं है।” न्यायमूर्ति शशिकांत मिश्रा |
स्रोत: उड़ीसा उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
हाल ही में उड़ीसा उच्च न्यायालय ने माना है कि किसी मामले के संबंध में हिरासत में लिये गए आरोपी के लिये उसके विरुद्ध दर्ज किसी अन्य मामले में अग्रिम ज़मानत देने के लिये प्रार्थना करने पर कोई सांविधिक रोक नहीं है।
- उपरोक्त टिप्पणी संजय कुमार सारंगी एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य के मामले में की गई थी।
संजय कुमार सारंगी एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- इस मामले में, उच्च न्यायालय उन लोगों की याचिकाओं पर विचार कर रहा था जो पहले से ही एक आपराधिक मामले में कथित संलिप्तता के लिये जेल में थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने विरुद्ध दर्ज अलग-अलग आपराधिक मामलों के संबंध में अग्रिम ज़मानत मांगी थी।
- अग्रिम ज़मानत के लिये इन आवेदनों में विधि का निम्नलिखित प्रश्न सम्मिलित है कि क्या अग्रिम ज़मानत के लिये आवेदन, उस व्यक्ति के अनुरोध पर विचार योग्य है, जो पहले से ही एक अलग मामले के संबंध में हिरासत में है।
- उच्च न्यायालय ने माना कि किसी आरोपी व्यक्ति को जेल से रिहा होने से पहले भी अग्रिम ज़मानत दाखिल करने से रोकने में कोई विधिक बाधा नहीं है।
- उच्च न्यायालय ने माना कि उनकी अग्रिम ज़मानत याचिकाएँ सुनवाई योग्य थीं तथा इसकी अनुमति दी गई।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- न्यायमूर्ति शशिकांत मिश्रा ने कहा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, (CrPC) 1973 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो आरोपी से अपनी स्वतंत्रता या जाँच एजेंसी से मामले की जाँच करने का अधिकार केवल इसलिये छीन लेता है, क्योंकि वह किसी अन्य मामले में हिरासत में है, किसी मामले के संबंध में हिरासत में लिये गए आरोपी के लिये उसके विरुद्ध दर्ज किसी अन्य मामले में अग्रिम ज़मानत देने के लिये प्रार्थना करने पर कोई सांविधिक रोक नहीं है।
- आगे कहा गया कि चूँकि पहले से ही हिरासत में मौजूद किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना संभव नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि जब, पूर्व मामले में हिरासत से रिहा होने पर, उसे नए मामले में गिरफ्तार करने की मांग की जाती है, तो कोई कारण नहीं है कि, वह क्यों ऐसी स्थिति से स्वयं को बचाने के लिये अग्रिम ज़मानत के रूप में आवश्यक सुरक्षा से सज्ज होने के लिये न्यायालय में जाने से रोका जाएगा।
अग्रिम ज़मानत क्या है?
परिचय:
CrPC की धारा 438 अग्रिम ज़मानत से संबंधित है।
इस धारा में गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति को ज़मानत देने के निर्देश शामिल हैं। यह प्रकट करता है कि-
(1) जहाँ किसी भी व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसे गैर-ज़मानती अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह इस धारा के अधीन निर्देश के लिये उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में आवेदन कर सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसे ज़मानत पर रिहा किया जाए तथा वह न्यायालय, अन्य बिंदुओं के अतिरिक्त, निम्नलिखित कारकों पर विचार करने के बाद, अर्थात्-
(i) आरोप की प्रकृति एवं गंभीरता;
(ii) आवेदक के पूर्ववृत्त में यह तथ्य सम्मिलित है कि क्या वह पहले किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने पर कारावास की सज़ा काट चुका है;
(iii) आवेदक के न्याय से भागने की संभावना, और
(iv) जहाँ आवेदक को गिरफ्तार करके घायल करने या अपमानित करने के उद्देश्य से आरोप लगाया गया है,
या तो आवेदन को तुरंत खारिज करें या अग्रिम जमानत देने के लिये अंतरिम आदेश जारी करें।
बशर्ते कि, जहाँ उच्च न्यायालय या, जैसा भी मामला हो, सत्र न्यायालय ने इस उप-धारा के अधीन कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया है या अग्रिम ज़मानत देने के लिये आवेदन खारिज कर दिया है, इस तरह के आवेदन में लगाए गए आरोप के आधार पर आवेदक को बिना वारंट के गिरफ्तार करने के लिये पुलिस स्टेशन का प्रभारी के पास विधिक एवं युक्तियुक्त अधिकार होगा।
(1A) जहाँ न्यायालय उप-धारा (1) के अधीन एक अंतरिम आदेश देता है, वह तुरंत 7 दिनों से कम का नोटिस नहीं देगा, साथ ही ऐसे आदेश की एक प्रति लोक अभियोजक एवं पुलिस अधीक्षक को दी जाएगी। जब न्यायालय द्वारा आवेदन पर अंतिम सुनवाई की जाएगी तो लोक अभियोजक को सुनवाई का उचित अवसर देने की दृष्टि से,
(1B) अग्रिम ज़मानत के लिये आवेदन करने वाले आवेदक की उपस्थिति, आवेदन की अंतिम सुनवाई एवं न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित करने के समय अनिवार्य होगी, यदि लोक अभियोजक द्वारा किये गए आवेदन पर न्यायालय, ऐसी उपस्थिति को न्याय के हित में आवश्यक मानता है।
(2) जब उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय उप-धारा (1) के अधीन कोई निर्देश देता है, तो वह विशेष मामले के तथ्यों के आलोक में ऐसे निर्देशों में ऐसी शर्तें शामिल कर सकता है, जो वह उचित समझे, जिनमें शामिल हैं--
(i) पहली शर्त यह कि व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर स्वयं को पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिये उपलब्ध कराएगा,
(ii) दूसरी शर्त यह कि वह व्यक्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों को प्रकटन करने से रोका जा सके,
(iii) तीसरी शर्त यह कि व्यक्ति न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
(iv) ऐसी अन्य शर्तें जो धारा 437 की उपधारा (3) के अधीन लगाई जा सकती हैं, जैसे कि ज़मानत उस धारा के अधीन दी गई हो।
(3) यदि किसी व्यक्ति को ऐसे आरोप में किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार किया जाता है, और गिरफ्तारी के समय या किसी भी समय ऐसे अधिकारी की हिरासत में ज़मानत देने के लिये तैयार किया जाता है, तो उसे ज़मानत पर रिहा कर दिया जाएगा तथा यदि कोई मजिस्ट्रेट ऐसे अपराध का संज्ञान लेते हुए निर्णय लेता है कि पहली बार में उस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया जाना चाहिये, तो वह उप-धारा (1) के अधीन न्यायालय के निर्देश की पुष्टि में ज़मानती वारंट जारी करेगा।
(4) इस धारा का कोई भी तथ्य भारतीय दण्ड संहिता, 1860 का 45 की धारा 376 या धारा 376AB या धारा 376DA या धारा 376 DB के अधीन अपराध करने के आरोप में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी से जुड़े किसी भी मामले पर लागू नहीं होगी।
उद्देश्य:
- संहिता में धारा 438 को लागू करने का कारण एक स्वतंत्र एवं लोकतांत्रिक देश में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्त्वपूर्ण आधार की संसदीय स्वीकृति थी।
आवश्यक तत्त्व:
- CrPC की धारा 438 प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित एक प्रक्रियात्मक प्रावधान है, जो निर्दोषता की धारणा के लाभ का अधिकारी है।
- यह धारा केवल गिरफ्तारी की आशंका होने पर ही लागू की जाती है।
- इसमें गिरफ्तारी पूर्व जमानत मांगने की परिकल्पना यह है कि आवेदक के पास यह विश्वास करने का कारण होना चाहिये कि उसे असंज्ञेय अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है।
निर्णयज विधि:
- बद्रेश बिपिनबाई सेठ बनाम गुजरात राज्य (2015) के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने माना कि CrPC की धारा 438 की भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 21 के प्रकाश में उदारतापूर्वक व्याख्या की जानी चाहिये जो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करती है।
- सुशीला अग्रवाल बनाम NCT दिल्ली राज्य (2020) के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अग्रिम ज़मानत समयबद्ध नहीं होनी चाहिये।