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आपराधिक कानून
जारकर्म का अपराध
« »14-Mar-2024
राजेश कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य "एक विवाहित महिला का अपने पति द्वारा छोड़े जाने के बाद दूसरे धर्म के बूढ़े व्यक्ति के साथ उसके घर में रहना जारकर्म नहीं है।" न्यायमूर्ति बिबेक चौधरी |
स्रोत: पटना उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
हाल ही में, पटना उच्च न्यायालय ने राजेश कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के मामले में कहा है कि एक विवाहित महिला का अपने पति द्वारा छोड़े जाने के बाद दूसरे धर्म के बूढ़े व्यक्ति के साथ उसके घर में रहना जारकर्म नहीं है।
राजेश कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- यह याचिकाकर्त्ता का मामला है कि विपरीत पक्ष (याचिकाकर्त्ता की पत्नी) ने याचिकाकर्त्ता और उसके वैवाहिक संबंधों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 498A के तहत अपराध करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की।
- याचिकाकर्त्ता की ओर से दलील दी गई कि विपरीत पक्ष अलग धर्म के किसी अन्य व्यक्ति के साथ रह रहा है जो IPC की धारा 497 के अर्थ में जारकर्म है।
- आगे यह तर्क दिया गया कि विपक्षी पक्ष दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 125 के प्रावधानों के तहत कोई भी भरण-पोषण पाने की हकदार नहीं है।
- याचिकाकर्त्ता की याचिका कुटुंब न्यायालय द्वारा खारिज़ कर गई।
- इसके बाद, पटना उच्च न्यायालय के समक्ष एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की गई जिसे बाद में न्यायालय ने खारिज़ कर दिया।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- न्यायमूर्ति बिबेक चौधरी ने कहा कि यदि पिता के मित्र के घर में रहना जारकर्म है, तो समाज में कोई सामाजिक बंधन नहीं हो सकता है और यदि यह न्यायालय यह मानने के लिये सहमत है कि एक विवाहित महिला द्वारा अलग धर्म के बूढ़े व्यक्ति के घर में रहना जारकर्म के समान है, पुरुष-पुरुष, स्त्री-पुरुष के बीच के संपूर्ण सामाजिक संबंध को केवल लैंगिक संबंध के संदर्भ में ही देखा जाना चाहिये।
- यह भी कहा गया कि यह न्यायालय सभी संबंधों पर लैंगिक संबंधों के संदर्भ में विचार करने की स्थिति में नहीं है। इस प्रकार, अपने पति द्वारा छोड़े जाने के बाद अपने पिता के मित्र, जो एक अलग धर्म का पालन करता है, के घर में शरण लेने वाली महिला का कृत्य जारकर्म नहीं है।
इसमें कौन-से प्रासंगिक विधिक प्रावधान शामिल हैं?
IPC की धारा 497:
परिचय:
- IPC की धारा 497 जारकर्म को अपराध मानती है।
- इसमें ऐसे व्यक्ति को दोषी ठहराया गया जो किसी दूसरे पुरुष की पत्नी के साथ लैंगिक संबंध बनाता है।
- जारकर्म के लिये अधिकतम पाँच वर्ष कारावास की सज़ा है।
- हालाँकि महिलाओं को अभियोजन से छूट दी गई।
- यह धारा तब लागू नहीं होती, जब कोई विवाहित पुरुष किसी अविवाहित महिला के साथ लैंगिक संबंध बनाता है।
- इस धारा का उद्देश्य विवाह की पवित्रता की रक्षा करना था।
विधिक प्रावधान:
- इस धारा को इस प्रकार पढ़ा जा सकता है:
- जो कोई ऐसे व्यक्ति के साथ, जो कि किसी अन्य पुरुष की पत्नी है और जिसका किसी अन्य पुरुष की पत्नी होना वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है, उस पुरुष की सम्मति या मौनानुकूलता के बिना ऐसा मैथुन करेगा जो बलात्संग के अपराध की कोटि में नहीं आता, वह जारकर्म के अपराध का दोषी होगा, और दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक की हो सकेगी, या ज़ुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा। ऐसे मामले में पत्नी दुष्प्रेरक के रूप में दण्डनीय नहीं होगी।
जारकर्म का निरापराधिकरण:
- जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (2018) मामले में, भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश (CJI) दीपक मिश्रा तथा वर्तमान (CJI) डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर, आर.एफ. नरीमन और इंदु मल्होत्रा के नेतृत्व में उच्चतम न्यायालय की पाँच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने माना कि जारकर्म कोई अपराध नहीं है तथा इसे IPC से हटा दिया।
- हालाँकि यह स्पष्ट किया गया कि जारकर्म एक व्यावहारिक तौर पर गलत कृत्य माना जाएगा और विवाह-विच्छेद का वैध आधार बना रहेगा।
IPC की धारा 498A:
परिचय:
- धारा 498A विवाहित महिलाओं को पति या उसके नातेदारों द्वारा क्रूरता का शिकार होने से बचाने के लिये वर्ष 1983 में पेश की गई थी।
- इसमें कहा गया है कि जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और ज़ुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
- इस धारा के प्रयोजनों के लिये, “ क्रूरता” से निम्नलिखित अभिप्रेत है-
- जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिये प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य की (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गंभीर क्षति या खतरा कारित करने के लिये उसे करने की संभावना है; या
- किसी स्त्री को तंग करना, जहाँ उसे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिये किसी विधिविरुद्ध मांग को पूरी करने के लिये प्रपीड़ित करने की दृष्टि से या उसके अथवा उससे संबंधित किसी व्यक्ति के ऐसे मांग पूरी करने में असफल रहने के कारण इस प्रकार तंग किया जा रहा है।
- इस धारा के तहत अपराध संज्ञेय और अज़मानती अपराध है।
- धारा 498A के तहत शिकायत अपराध से पीड़ित महिला या उसके रक्त, विवाह या गोद लेने से संबंधित किसी भी व्यक्ति द्वारा दर्ज की जा सकती है, और यदि ऐसा कोई नातेदार नहीं है, तो किसी भी लोक सेवक द्वारा जिसे राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किया जा सकता है।
- धारा 498-A के तहत अपराध करने का आरोप लगाने वाली शिकायत कथित घटना के 3 साल के भीतर दर्ज की जा सकती है। हालाँकि, धारा 473 आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) न्यायालय को सीमा अवधि के बाद किसी अपराध पर संज्ञान लेने में सक्षम बनाती है यदि वह संतुष्ट है कि न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक है।
आवश्यक तत्व:
- धारा 498-A के तहत अपराध करने के लिये, निम्नलिखित आवश्यक संघटकों को संतुष्ट करना आवश्यक है:
- महिला विवाहित होनी चाहिये;
- उसके साथ क्रूरता या उत्पीड़न किया जाना चाहिये;
- ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न या तो महिला के पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा किया गया हो।
निर्णयज विधि:
- दिनेश सेठ बनाम दिल्ली एन.सी.टी. राज्य (2008) के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने माना कि IPC की धारा 498-A का दायरा व्यापक है और इसमें उन सभी मामलों को शामिल किया गया है जिनमें पत्नी अपने पति या पति के रिश्तेदार द्वारा क्रूरता का शिकार होती है जिसके परिणामस्वरूप आत्महत्या के माध्यम से मृत्यु हो सकती है या गंभीर चोट या जीवन को खतरा हो सकता है। संपत्ति की किसी भी गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिये महिला या उससे संबंधित किसी भी व्यक्ति को मजबूर करने के उद्देश्य से अंग या स्वास्थ्य (चाहे मानसिक या शारीरिक) या यहाँ तक कि उत्पीड़ित भी किया गया हो।