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आपराधिक कानून

बलात्कार का अपराध

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 01-Feb-2024

शेख आरिफ बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य

"अगर प्रारंभ से ही यह स्थापित हो जाता है कि पीड़िता की सहमति विवाह के झूठे वचन का परिणाम है, तो कोई सहमति नहीं होगी, और ऐसे मामले में, बलात्कार का अपराध बनाया जाएगा।"

न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल

स्रोत: उच्चतम न्यायालय

चर्चा में क्यों?

न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की खंडपीठ ने भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत विवाह के झूठे वचन के कारण बलात्कार के अपराध से जुड़े एक मामले की सुनवाई की।

  • उच्चतम न्यायालय ने शेख आरिफ बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य के मामले में शिकायत को रद्द कर दिया।

शेख आरिफ बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या है?

  • प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) 23 फरवरी, 2018 को सदर पुलिस स्टेशन, नागपुर में दायर दूसरे प्रतिवादी की शिकायत का आधार थी।
  • शिकायत में उनके वर्ष 2011 से परिचित होने का ज़िक्र किया गया है, जब दूसरी प्रतिवादी एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी, जहाँ अपीलकर्त्ता ने बाल काटने का कोर्स किया था।
  • कथित तौर पर, अपीलकर्त्ता ने जून, 2011 में प्रस्ताव रखा, जिससे बाद उनका मिलना शुरू हुआ।
  • दूसरे प्रतिवादी ने दावा किया कि अपीलकर्त्ता ने वर्ष 2011 में शारीरिक अंतरंगता का प्रयास किया और झूठे विवाह वचनों के तहत वर्ष 2012 में उसके साथ यौन संबंध बनाए
  • फरवरी, 2013 में अपनी गर्भावस्था का पता चलने के बाद, अपीलकर्त्ता ने गर्भपात की व्यवस्था की, फिर भी उनका संबंध जारी रहा।
  • जुलाई, 2017 में उनकी सगाई के बावजूद, अपीलकर्त्ता ने कथित तौर पर संबंध जारी रखा।
  • दिसंबर, 2017 में जब दूसरी प्रतिवादी फिर से गर्भवती हो गई, तो अपीलकर्त्ता ने विवाह का वादा किया, जिसके कारण उसे गर्भपात कराना पड़ा।
  • हालाँकि, उसे जनवरी, 2018 में अपीलकर्त्ता की किसी अन्य महिला से सगाई का पता चला, और बाद में फरवरी, 2018 में उसके विवाह के बारे में पता चला।
  • अपीलकर्त्ता ने ज़ोर देकर कहा कि 20 जनवरी, 2017 को उनका निकाह हुआ था, जिसके समर्थन में निकाहनामे की एक ज़ब्त प्रति और 17 अगस्त, 2017 से दूसरी प्रतिवादी को उसकी पत्नी के रूप में सूचीबद्ध करने वाला उसका पासपोर्ट शामिल था।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

  • न्यायालय ने कहा कि "अगर प्रारंभ से ही यह स्थापित हो जाता है कि पीड़िता की सहमति विवाह के झूठे वचन का परिणाम है, तो कोई सहमति नहीं होगी, और ऐसे मामले में बलात्कार का अपराध बनाया जाएगा।"
  • मामले की सुनवाई के दौरान अपीलकर्त्ता ने 10 लाख रुपए की पेशकश की लेकिन इस समझौते के प्रयास विफल रहे।
  • मामले का मूल्यांकन करते हुए, न्यायालय ने झूठे वचनों के कारण बिना सहमति के अनुमति को उजागर करते हुए IPC धारा 375 का संदर्भ दिया।
  • दूसरी प्रतिवादी, संबंध के प्रारंभ में 18 वर्ष से अधिक आयु की थी, वर्ष 2011 से अपीलकर्त्ता के संपर्क में आई, तथा वर्ष 2012-2017 तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
  • हालाँकि वह गर्भवती हुई, उसने वर्ष 2018 में विवाह के खुलासे के बाद शिकायत दर्ज की।
  • मूल निकाहनामें के खो जाने के बावजूद, इसके अस्तित्व की पुष्टि की गई, और दूसरी प्रतिवादी ने सगाई को स्वीकार किया।
    • न्यायालय ने अभियोजन जारी रखने को प्रक्रिया का दुरुपयोग माना।
  • अपीलकर्त्ता को वैवाहिक स्थिति की पुष्टि करते हुए बच्चे के लिये अतिरिक्त मौद्रिक व्यवस्था के साथ 5 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।
  • अपील को बरकरार रखा गया और अनुपालन तथा भविष्य के अधिकारों के संरक्षण तक कार्यवाही रद्द कर दी गई।

बलात्कार का अपराध क्या है?

  • परिचय:
    • IPC के तहत परिभाषित बलात्कार महिलाओं के विरुद्ध सबसे जघन्य अपराधों में से एक है, जिसके दूरगामी शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक परिणाम होते हैं।
    • IPC के तहत, बलात्कार को व्यापक रूप से संबोधित किया जाता है, जिसमें अपराध के तत्त्वों, अपराधियों के लिये दंड और न्याय दिलाने के लिये प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का विवरण दिया गया है।
    • भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 63 बलात्कार के अपराध को परिभाषित करती है।
  • बलात्कार की परिभाषा को समझना:
    • IPC की धारा 375 बलात्कार की परिभाषा बताती है तथा उन परिस्थितियों को रेखांकित करती है जिनके तहत संभोग या यौन कृत्यों को बिना सहमति से किया गया और इसलिये, इसे आपराधिक माना जाता है।
    • कानून के अनुसार, बलात्कार तब होता है जब किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी सहमति के बिना, कुछ निर्दिष्ट शर्तों के तहत यौन संबंध बनाया जाता है।
    • इन शर्तों में ऐसे उदाहरण शामिल हैं जहाँ सहमति प्रपीड़न, धोखे से प्राप्त की जाती है, या जब महिला नशे, मानसिक अस्वस्थता, या आयु से कम होने के कारण सहमति देने में असमर्थ होती है।
  • अपराध के तत्त्व:
    • IPC के तहत बलात्कार का अपराध स्थापित करने के लिये, कुछ प्रमुख तत्त्वों को उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिये।
    • इन तत्त्वों में आमतौर पर सहमति की अनुपस्थिति, बल की उपस्थिति, प्रपीड़न या धोखे और पीड़ित के यौन प्रवेश शामिल हैं।
    • इसके अलावा, कानून मानता है कि सहमति स्वेच्छा से और कार्य की प्रकृति की पूरी समझ के साथ, बिना किसी डर या दबाव के दी जानी चाहिये।
  • कानूनी दंड और सज़ाएँ:
    • IPC अपराध की गंभीरता और पीड़िता पर इसके प्रभाव को पहचानते हुए बलात्कार के दोषियों के लिये कठोर दंड का प्रावधान करती है।
    • सज़ा की गंभीरता मामले की परिस्थितियों के आधार पर भिन्न होती है, जिसमें पीड़ित की आयु, बल या हिंसा का उपयोग और सामूहिक बलात्कार या बार-बार अपराध जैसे गंभीर कारकों की उपस्थिति शामिल है।
  • संशोधन:
    • वर्ष 2013 में, मुकेश एवं अन्य बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य एवं अन्य (2017) के बाद आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 के माध्यम से बलात्कार कानूनों के संबंध में IPC में महत्त्वपूर्ण संशोधन किये गए थे।
    • इन संशोधनों में अधिक कठोर दंडों का प्रावधान किया गया, जिसमें बलात्कार के परिणामस्वरूप पीड़िता की मृत्यु या उसे लगातार निष्क्रिय अवस्था में छोड़ने के मामलों में मृत्युदंड भी शामिल है।