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सिविल कानून

CPC का आदेश XLI नियम 31

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 13-May-2024

मृगेंद्र इंद्रवदन मेहता एवं अन्य बनाम अहमदाबाद नगर निगम

CPC के आदेश XLI नियम 31 के तहत मुद्दों को अलग से बनाने में चूक घातक नहीं है यदि अपीलीय न्यायालय उन्हें पर्याप्त रूप से संबोधित करती है।

न्यायमूर्ति ए.एस बोपन्ना और संजय कुमार

स्रोत: उच्चतम न्यायालय

चर्चा में क्यों?   

हाल ही में मृगेंद्र इंद्रवदन मेहता एवं अन्य बनाम अहमदाबाद नगर निगम के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश XLI नियम 31 के अनुसार अलग-अलग मुद्दों को तय करने की चूक को घातक नहीं माना जाएगा, बशर्ते कि अपीलीय न्यायालय ने अन्यथा उन्हें संबोधित किया है और उचित तरीके से निपटाया है।

मृगेंद्र इंद्रवदन मेहता एवं अन्य बनाम अहमदाबाद नगर निगम उच्चतम न्यायालय की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • निगम ने सिटी सिविल कोर्ट, अहमदाबाद के एक न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और डिक्री के विरुद्ध गुजरात उच्च न्यायालय में अपील की। अपीलकर्त्ताओं द्वारा लाए गए मुकदमे में प्रतिवर्ष 18% ब्याज के साथ ₹1,63,97,673/- का मुआवज़ा या वैकल्पिक रूप से अहमदाबाद के पश्चिमी क्षेत्र में किसी भी टाउन प्लानिंग योजना में 974 वर्ग मीटर भूमि का आवंटन और वादी ने पहली अपील में उत्तरदाताओं के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज की।
  • चुनौती दिये गए निर्णय में, उच्च न्यायालय ने निगम के पक्ष में निर्णय सुनाया, उसकी अपील की अनुमति दी और वादी की प्रति-आपत्ति को खारिज कर दिया।
  • CPC के आदेश XLI नियम 31 के अनुसार निर्धारण के लिये बिंदुओं को अलग से तैयार नहीं करने के बावजूद, उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों की जाँच की और ट्रायल कोर्ट द्वारा तय किये गए मुद्दों को बड़े पैमाने पर उद्धृत किया।
  • उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि वादी शेष 974 वर्ग मीटर भूमि की गैर-डिलीवरी के संबंध में शिकायत नहीं उठा सकते।
  • इसके बाद, उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की गई और न्यायालय ने अहमदाबाद नगर निगम (निगम) द्वारा दायर पहली अपील की अनुमति दी तथा पहली अपील में उत्तरदाताओं द्वारा दायर प्रति-आपत्ति को खारिज कर दिया।
  • इससे व्यथित होकर, उक्त उत्तरदाताओं ने वर्तमान अपील दायर की।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

  • न्यायमूर्ति ए.एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार ने कहा कि भले ही प्रथम अपीलीय न्यायालय पहली अपील में उत्पन्न होने वाले निर्धारण के लिये बिंदुओं को अलग से तय नहीं करती है, लेकिन यह तब तक घातक साबित नहीं होगा जब तक कि न्यायालय उन सभी मुद्दों से निपटता है जो वास्तव में उक्त अपील में विचार-विमर्श के लिये उठते हैं।
    • उस संबंध में CPC के आदेश XLI नियम 31 के आदेश का पर्याप्त अनुपालन है।
  • न्यायमूर्ति संजय कुमार ने आगे कहा कि यदि CPC के आदेश XLI नियम 31 के आदेश का पर्याप्त अनुपालन है, जिसके तहत प्रथम अपीलीय न्यायालय ट्रायल कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील में प्रथम अपीलीय न्यायालय दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपील में उठने वाले प्रत्येक मुद्दे की जाँच करती है, फिर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अलग-अलग निर्धारण के बिंदुओं को तय करने की चूक घातक साबित नहीं होगी।
  • न्यायालय ने यह भी माना कि उच्च न्यायालय ने निर्णय के मुख्य भाग में ट्रायल कोर्ट द्वारा तय किये गए सभी मुद्दों को निर्धारित किया था और इसलिये, वह उन सभी बिंदुओं के प्रति पूरी तरह से सचेत था जिन पर उसे अपील में विचार करना था।
    • इसके अलावा, न्यायालय ने यह नहीं पाया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा विचार किये गए किसी भी विशेष मुद्दे को अपील पर निर्णय सुनाते समय उच्च न्यायालय द्वारा छोड़ दिया गया था। वास्तव में, न्यायालय को इस तर्क में योग्यता नहीं मिली कि इस प्रारंभिक आधार पर आक्षेपित निर्णय को रद्द किया जा सकता है, जिससे उच्च न्यायालय द्वारा पहली अपील पर नए सिरे से पुनर्विचार की आवश्यकता होती है।

CPC का आदेश XLI नियम 31 क्या है?

परिचय:

  • CPC का आदेश XLI नियम 31 अपील में मुद्दों को अलग से तय करने, स्पष्टता सुनिश्चित करने और अपीलीय प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता से संबंधित है।

कानूनी प्रावधान:

  • आदेश XLI नियम 31 निर्णय की सामग्री, तारीख और हस्ताक्षर को संदर्भित करता है।
  • अपीलीय न्यायालय का निर्णय लिखित रूप में होगा और बताया जाएगा-
    (a) निर्धारण के लिये बिंदु;
    (b) उस पर निर्णय;
    (c) निर्णय के कारण; और
    (d) जहाँ अपील की गई डिक्री उलट दी गई है या बदल दी गई है, अपीलकर्त्ता जिस अनुतोष का हकदार है,
    और जिस समय इसे सुनाया जाएगा उस समय न्यायाधीश या उससे सहमत न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षरित तथा दिनांकित किया जाएगा।

निर्णयज विधि:

  • ललितेश्वर प्रसाद सिंह एवं अन्य बनाम एस.पी. श्रीवास्तव (मृत) थ्रू एलआरएस, (2016), के मामले में यह स्थापित किया गया है कि निर्धारण के लिये बिंदु तय करने में विफलता प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय को अमान्य नहीं करता है, जब तक कि न्यायालय दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर तर्क प्रदान करता है।