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आपराधिक कानून
साक्षी की फिर से परीक्षा करने की शक्ति
« »04-Sep-2023
सतबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 311 के तहत साक्षी को परीक्षा के लिये वापस बुलाने की शक्ति का प्रयोग तब किया जाना चाहिये जब यह उचित और निष्पक्ष निर्णय के लिये आवश्यक हो। उच्चतम न्यायालय |
स्रोत: उच्चतम न्यायालय
चर्चा में क्यों?
सतबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने एक साक्षी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 311 के तहत दायर एक आवेदन को अनुमति दी गई, जिसमें उसे पूछताछ के लिये फिर से बुलाने की मांग की गई थी।
पृष्ठभूमि
- मामला इस तथ्य से संबंधित है कि अपीलकर्त्ता ने आरोपी के खिलाफ शिकायत की थी, कि आरोपी उसकी कंपनी का पूर्व कर्मचारी था और उसने अपनी कंपनी के लिये उपकरण बनाने के लिये कंपनी का डेटा चोरी और उसका उपयोग किया था।
- सुनवाई के दौरान अपीलार्थी की गवाही दर्ज की गई इससे पहले कि केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (CFSL), चंडीगढ़ से डेटा के संबंध में रिपोर्ट का प्रतीक्षा की जा सके।
- रिपोर्ट की जाँच करने पर, इसे तैयार करने वाले CFSL विशेषज्ञ ने बताया कि आरोपी की हार्ड डिस्क पर डेटा था, लेकिन इस बात का कोई संदर्भ नहीं दिया गया कि क्या यह चोरी किये गए डेटा के आरोप से तुलनीय था।
- इस प्रकार, अपीलकर्त्ता ने अपने साक्षी को फिर से पूछताछ के लिये बुलाने हेतु आवेदन किया।
- ट्रायल कोर्ट एवं पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (HC) ने साक्षी को वापस बुलाने के आवेदन को खारिज कर दिया और इसलिये मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर किया गया है।
कानूनी प्रावधान-
- दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 – आवश्यक साक्षी को समन करने अथवा उपस्थित व्यक्ति से पूछताछ करने की शक्ति —
- कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन किसी जाँच, विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी प्रक्रम में किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर समन कर सकता है अथवा किसी ऐसे व्यक्ति की, जो हाजिर हो, यद्यपि वह साक्षी के रूप में समन न किया गया हो, पूछताछ कर सकता है, किसी व्यक्ति को, जिससे पहले पूछताछ की जा चुकी है पुनः बुला सकता है और पुनः पूछताछ की सकती है; और यदि न्यायालय को मामले के न्यायसंगत विनिश्चय के लिये किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य आवश्यक प्रतीत होता है तो वह ऐसे व्यक्ति को समन करेगा तथा उसकी परीक्षा करेगा या उसे पुनः बुलाएगा और उसकी पुनः परीक्षा करेगा।
न्यायालय की टिप्पणियाँ
- वर्तमान मामले पर निर्णय लेते समय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णयों पर ध्यान दिया:
- जाहिरा हबीबुल्लाह शेख बनाम गुजरात राज्य (2006) में, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि:
“संहिता की धारा 311 का अंतर्निहित उद्देश्य यह है कि मूल्यवान/महत्त्वपूर्ण साक्ष्य को रिकॉर्ड पर लाने में किसी भी पक्ष की गलती या दोनों ओर से जाँचे गए गवाहों के बयानों में अस्पष्टता छोड़ने के कारण न्याय में विफलता नहीं हो सकती है। निर्धारक कारक यह है कि क्या यह मामले के उचित निर्णय के लिये आवश्यक है।" - विजय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2011) में, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि:
“यद्यपि धारा 311 न्यायालय को व्यापक विवेकाधिकार प्रदान करती है और इसे यथासंभव व्यापक शब्दों में व्यक्त किया जाता है, उक्त धारा के तहत विवेकाधीन शक्ति का उपयोग केवल न्याय के उद्देश्यों के लिये किया जा सकता है। विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग CrPC के प्रावधानों और आपराधिक कानून के सिद्धांतों के अनुरूप किया जाना चाहिये। धारा 311 के तहत प्रदत्त विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा बताए गए कारणों के अनुसार न्यायिक रूप से किया जाना चाहिये, न कि मनमाने ढंग से या स्वेच्छा से। - मंजू देवी बनाम राजस्थान राज्य, (2019) में, उच्चतम न्यायालय ने माना है कि:
दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 311 के तहत दी गई विवेकाधीन प्राधिकारी, न्यायालय को परीक्षण रिकॉर्ड की सटीकता बनाए रखने, प्रस्तुत साक्ष्य से संबंधित किसी भी अनिश्चितता को हल करने और साथ ही इसकी गारंटी देने की अनुमति देने के उद्देश्य से कार्य करती है। इसमें शामिल किसी भी पक्ष को कोई अनुचित पूर्वाग्रह या क्षति नहीं पहुँचाई गई है। - हरेंद्र राय बनाम बिहार राज्य (2023) में, उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों वाली पीठ ने कहा कि:
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 तभी लागू की जानी चाहिये जब यह मामले के न्यायपूर्ण निर्णय के लिये अनिवार्य हो। - वर्तमान मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि: उपरोक्त टिप्पणियों के आधार पर, न्यायालय ने पाया कि हस्तक्षेप का मामला बनाया गया है और कहा गया है:
“वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों के तहत, CrPC की धारा 311 के तहत अपीलकर्त्ता को वापस बुलाने का अनुरोध उचित था, क्योंकि उसके प्रारंभिक बयान में प्रासंगिक समय पर, उसके पास संबंधित प्रासंगिक तथ्य लाने का कोई अवसर नहीं था। न्यायालय के समक्ष डेटा की समानता, जो CFSL विशेषज्ञ की जाँच के बाद सामने आई।”
- जाहिरा हबीबुल्लाह शेख बनाम गुजरात राज्य (2006) में, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि:
कानूनी पहलू
- न्यायालय का उद्देश्य सदैव सत्य की खोज करना है। CrPC की धारा 311 के तहत न्यायालय में निहित विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग निष्पक्ष सुनवाई और न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिये।
- उच्चतम न्यायालय ने बार-बार दोहराया है कि CrPC की धारा 311 के तहत किसी आवेदन को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि वह खामियों को पूरा करना चाहता है।
- अमरिंदर सिंह बनाम प्रकाश सिंह बादल (2009) मामले में यह माना गया कि न्यायालय के पास CrPC की धारा 311 के तहत अभियोजन मामले के समापन के बाद भी अधिक साक्षियों को बुलाने की शक्ति है।