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सिविल कानून

विवाहपूर्व अनुबंध

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 09-Oct-2023

टिप्पणी

"पक्षकारों के आशय को समझने के लिये विवाह पूर्व समझौतों का उल्लेख किया जा सकता है।"

फैमिली कोर्ट, मुंबई

स्रोतः टाइम्स ऑफ इंडिया

चर्चा में क्यों?

  • मुंबई के एक पारिवारिक न्यायालय ने कहा कि समझौता करते समय पक्षकारों के आशय को समझने के लिये विवाह पूर्व समझौतों का उल्लेख किया जा सकता है।

मामले की पृष्ठभूमि

  • याचिकाकर्त्ता पति ने न्यायालय के समक्ष पत्नी द्वारा क्रूरता के आधार पर तलाक देने की प्रार्थना की, जिससे उसकी मुलाकात एक वैवाहिक वेबसाइट पर हुई थी।
  • पति ने विवाह-पूर्व समझौते के रूप में एक समझौता ज्ञापन (MoU) प्रस्तुत किया, जिसमें दर्शाया गया कि दोनों पक्षकार किसी भी समस्या की स्थिति में आपसी आधार पर अलग होने के लिये सहमत हुए।

न्यायालय की टिप्पणी

  • न्यायालय ने पति-पत्नी के तलाक पर यह कहा कि "समझौते से पता चलता है कि पक्षकार साझेदारी में प्रवेश करने के लिये सहमत हुए थे, और यह अंतिम श्वांस तक संबंधित नहीं था"।

विवाह पूर्व समझौता

  • परिचय:
    • परंपरागत रूप से पश्चिमी संस्कृतियों से जुड़े, विवाह पूर्व समझौते विवाह से पहले दंपत्ति द्वारा किये गये अनुबंध होते हैं, जो तलाक या संबंध विच्छेद की स्थिति में संपत्ति और देनदारियों के वितरण को रेखांकित करते हैं।
  • घटक:
    • इसमें तलाक या संबंध विच्छेद के बाद संपत्तियों, वित्तीय संपत्तियों और अन्य मूल्यवान संपत्तियों के वितरण से संबंधित पूर्व समझौता शामिल हो सकता है।
    • समझौता गुजारा भत्ता या निर्वाह भुगतान के लिये नियमों और शर्तों को भी रेखांकित कर सकता है, जिसमें वित्तीय सहायता की राशि और अवधि निर्दिष्ट की जा सकती है, इसमें वैवाहिक विच्छेद की स्थिति में एक पक्षकार इसका हकदार हो सकता है।
    • विवाह-पूर्व समझौते बच्चे की अभिरक्षा और सहायता से संबंधित मुद्दों का समाधान कर सकते हैं।
    • विवाह-पूर्व समझौतों में समझौते की शर्तों पर विवाद होने की स्थिति में विवाद समाधान की विधि निर्दिष्ट करने वाले खंड शामिल हो सकते हैं।
    • इसमें माध्यस्थम, सुलह या अन्य सहमत प्रक्रिया शामिल हो सकती हैं।
  • वैश्विक स्थिति:
    • विवाह पूर्व समझौते अमेरिका, नीदरलैंड और बेल्जियम जैसे देशों में मान्य हैं।
  • भारत में स्थिति:
    • भारत में विवाह-पूर्व समझौतों को नियंत्रित करने वाला कोई विशिष्ट कानून नहीं है। हालाँकि, इन्हें भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के व्यापक दृष्टिकोण के तहत मान्यता प्राप्त है।
    • इस प्रकार, विवाह-पूर्व समझौते, अनिवार्य रूप से अनुबंध होने के कारण, अवैध नहीं माने जा सकते। हालाँकि, उनकी प्रवर्तनीयता अभी भी किसी भी कानून में निहित नहीं है।
    • तलाक अधिनियम, 1869 की धारा 40 के तहत, जो ईसाइयों पर लागू होती है, कहती है कि उच्च न्यायालय और ज़िला न्यायालय, विवाह के विघटन या विवाह की अशक्तता के अपने फैसले की पुष्टि होने के बाद, विवाह पूर्व के अस्तित्व की जाँच कर सकते हैं या उन पक्षकारों पर किये गये विवाहेत्तर समझौते जिनका विवाह डिक्री का विषय है।
  • कारण:
    • भारत में विवाह पूर्व समझौतों को वैध नहीं बनाया गया है क्योंकि भारत में, जहाँ विवाह को प्रायः पवित्र और स्थायी माना जाता है, इसके संभावित विच्छेद की योजना के विचार पर सामाजिक मानदंडों द्वारा सवाल उठाए जा सकते हैं।
    • परिवार विवाह-पूर्व समझौतों को विवाह की पवित्रता को कम करने वाला मान सकते हैं, जिसमें भावनात्मक प्रतिबद्धता पर वित्तीय विचारों पर ज़ोर दिया जाता है।
    • इन्हें आमतौर पर सार्वजनिक नीति के विपरीत माना जाता है, इसलिये यह आईसीए की धारा 23 का खंडन करता है, जिसमें कहा गया है कि, “किसी समझौते का विचार या उद्देश्य वैध है, जब तक कि यह कानून द्वारा निषिद्ध न हो; या ऐसी प्रकृति का है कि, यदि अनुमति दी जाए, तो यह किसी भी कानून के प्रावधानों को विफल कर देगा; या कपटपूर्ण है; या इसमें किसी अन्य के व्यक्ति या संपत्ति को चोट शामिल है या निहित है; या न्यायालय इसे अनैतिक, या सार्वजनिक नीति के विपरीत मानता है”।