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आपराधिक कानून

गंभीर अपराधों में ज़मानत देने के कारण

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 06-Dec-2023

झारखंड राज्य बनाम धनंजय गुप्ता @ धनंजय प्रसाद गुप्ता

“सिर्फ बेगुनाही का दावा करना या मुकदमे में भाग लेने के लिये सहमत होना गंभीर अपराधों में किसी अभियुक्त को ज़मानत देने का वैध कारण नहीं है।”

न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार और पीवी संजय कुमार

स्रोत: उच्चतम न्यायालय

चर्चा में क्यों?

न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार और पी.वी. संजय कुमार ने कहा है कि केवल बेगुनाही का दावा करना या मुकदमे में भाग लेने के लिये सहमत होना गंभीर अपराधों में किसी अभियुक्त को ज़मानत देने का वैध कारण नहीं है।

  • उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला झारखंड राज्य बनाम धनंजय गुप्ता उर्फ धनंजय प्रसाद गुप्ता मामले में दिया।

झारखंड राज्य बनाम धनंजय गुप्ता @धनंजय प्रसाद गुप्ता मामले की पृष्ठभूमि क्या है?

  • अभियुक्त के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 (Indian Penal Code- IPC) के कई प्रावधानों के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (First Information Report- FIR) दर्ज की गई थी, जिसमें धारा–307 (हत्या के प्रयास के लिये सज़ा) और आयुध अधिनियम, 1959 की धारा–27 (हथियार का उपयोग करने के लिये सज़ा) शामिल थी।
  • हालाँकि, अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 12 जनवरी, 2023 को उच्च न्यायालय ने उसे ज़मानत दे दी।
  • उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताया और मुकदमे में भाग लेने के लिये सहमत होने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया।
  • चूँकि अभियुक्त के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष कृत्य का आरोप नहीं लगाया गया था, इसलिये उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को ज़मानत पर रिहा करने का निर्देश दिया।
  • उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हत्या के प्रयास से जुड़े मामलों में, इस तथ्य की जाँच पूरी हो चुकी है, ज़मानत देने का कारण नहीं हो सकता।

न्यायालय की टिप्पणी क्या थी?

  • किसी भी दर पर, केवल निर्दोषता का दावा या मुकदमे में भाग लेने का वचन देना या किसी प्रत्यक्ष कृत्य के विशिष्ट आरोप की अनुपस्थिति का तर्क, ऐसी परिस्थितियों में, गंभीर प्रकृति के मामले में ज़मानत देने के कारणों के रूप में नहीं सौंपा जा सकता है।

आयुध अधिनियम, 1959 की धारा–27 क्या है?

  • हथियार आदि का प्रयोग करने के लिये दंड।
    (1) जो कोई भी धारा–5 के उल्लंघन में किसी भी हथियार या गोला-बारूद का उपयोग करता है, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा जो तीन वर्ष से कम नहीं होगा, लेकिन जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है तथा ज़ुर्माने के लिये भी उत्तरदायी होगा।
    (2) जो कोई भी धारा–7 के उल्लंघन में किसी प्रतिबंधित हथियार या निषिद्ध गोला-बारूद का उपयोग करता है, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और ज़ुर्माना भी लगाया जा सकता है।
    (3) जो कोई भी किसी प्रतिबंधित हथियार या निषिद्ध गोला-बारूद का उपयोग करता है या धारा–7 के उल्लंघन में कोई कार्य करता है और ऐसे उपयोग या कार्य के परिणामस्वरूप किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसे आजीवन कारावास या मौत की सज़ा दी जाएगी और ज़ुर्माना भी लगाया जा सकता है।
  • इस अधिनियम की धारा–5 'हथियारों और गोला-बारूद के निर्माण, बिक्री आदि के लिये लाइसेंस' से संबंधित है।
  • धारा–7 ‘प्रतिबंधित हथियारों या निषिद्ध गोला-बारूद के अधिग्रहण या कब्ज़े या निर्माण या बिक्री पर प्रतिबंध’ से संबंधित है।