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आपराधिक कानून

हथियार की बरामदगी

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 08-Nov-2023

मंजूनाथ बनाम कर्नाटक राज्य

जब आम जनता के लिये सुलभ स्थानों पर आपत्तिजनक  वस्तुएँ पाई जाती हैं, तो उन्हें दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं बनाया जाना चाहिये ।

उच्चतम न्यायालय

 स्रोत: उच्चतम न्यायालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय (SC) ने माना कि जब आम जनता के लिये सुलभ स्थानों पर आपत्तिजनक  वस्तुएँ पाई जाती हैं, तो उन्हें मंजूनाथ बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में आरोपी के अपराध को स्थापित करने का एकमात्र आधार नहीं होना चाहिये ।

मंजूनाथ बनाम कर्नाटक राज्य मामले की पृष्ठभूमि:

  • मृतक, बायरेगौड़ा और उसके भाई काम करने के लिये खेतों में गए थे।
  • कथित तौर पर, आरोपी क्लब, लोहे की रॉड और चॉपर जैसे हथियारों से लैस होकर आए और उन्हें धमकी दी।
  • दोनों भाई भागने में सफल रहे लेकिन जब मृतक ऐसा करने का प्रयास कर रहा था, तो आरोपियों ने उस पर लोहे की रॉड और चॉपर से गंभीर हमला किया।
  • मृतक को तत्काल चिकित्सा उपचार दिया गया और पुलिस को तुरंत सूचित किया गया जिसके परिणामस्वरूप प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज़ की गई।
  • उचित जाँच के बाद, चालान दायर किया गया, और मामला अतिरिक्त सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया और भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 149 के साथ पठित धारा 120 b, 143, 447, 302 के तहत आरोप तय किये गए।
  • आरोपियों ने अपने खिलाफ आरोपों से इनकार किया और मुकदमे का दावा किया।
  • ट्रायल कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि परस्पर जुड़ी परिस्थितियाँ उचित संदेह से परे आरोपी के अपराध को निश्चित रूप से और ठोस रूप से स्थापित करने के लिये अपर्याप्त थीं।
  • हथियारों की बरामदगी के मुद्दे पर, न्यायालय ने कहा कि यद्यपि हथियार आरोपी व्यक्तियों के कहने पर बरामद किये गए थे, लेकिन इस आधार पर जब्ती की सत्यता पर संदेह पैदा होता है कि हथियार आम पहुँच वाले स्थान से बरामद किये गए थे। और उन स्थानों से जहाँ अन्य लोग भी रहते थे।
  • बरी किये गए लोगों से व्यथित राज्य ने कर्नाटक उच्च न्यायालय (SC) में अपील की।
  • उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दिये गए बरी करने के फैसले को पलट दिया और आईपीसी की धारा 304 भाग II के तहत अपराध के लिये अपीलकर्त्ताओं को सजा सुनाकर इसे पलट दिया।
  • इसलिये, वर्तमान अपील उच्चतम न्यायालय में की गई थी।

न्यायालय की टिप्पणियाँ:

  • न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति संजय करोल ने एक अपील पर सुनवाई करते हुए निम्नलिखित मामले पर भरोसा किया:

मोहम्मद इनायतुल्ला बनाम महाराष्ट्र राज्य (1976) मामले में, उच्चतम न्यायालय ने निर्देशित किया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (IEA) की धारा 27 को लागू करने के लिये निम्नलिखित सुनिश्चित किया जाना चाहिये :

  • किसी तथ्य की खोज किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति से मिली जानकारी के परिणामस्वरूप होनी चाहिये ।
  • ऐसे तथ्य की खोज को खारिज़ किया जाना चाहिये ।
  • सूचना प्राप्त होने के समय आरोपी पुलिस हिरासत में होना चाहिये ।
  • न्यायालय ने यह भी कहा कि केवल "इतनी ही जानकारी" जो स्पष्ट रूप से खोज़े गए तथ्यों से संबंधित है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (IEA) की धारा 27 के तहत स्वीकार्य है।

वर्तमान मामले में न्यायालय ने कहा, "हम, इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि लाठी, चाहे बांस हो या अन्य, ग्रामीण जीवन में आम वस्तुएँ हैं, और इसलिये, ऐसी  वस्तुएँ, शायद ही सामान्य से बाहर हों, और वह भी सार्वजनिक पहुँच वाले स्थानों पर पाये जाने पर इसका उपयोग आरोपी व्यक्तियों पर अपराध का दबाव डालने के लिये नहीं किया जा सकता है।'' और आरोपी को बरी कर दिया।

इसमें शामिल कानूनी प्रावधान:

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (IEA) की धारा 27:

धारा 27 -  अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी-परन्तु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से, जो पुलिस आफिसर की अभिरक्षा में हो, प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप उसका पता चला है, तब ऐसी जानकारी में से, उतना चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं, जितनी एतत् द्वारा पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया संबंधित है, साबित की जा सकेगी।

  • इसमें कहा गया है कि जब किसी आरोपी व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी के परिणामस्वरूप कुछ पता चलता है, तो इस जानकारी के परिणामस्वरूप पाया गया कोई भी तथ्य न्यायालय में प्रासंगिक माना जाता है।
  • यह धारा अनिवार्य रूप से उन तथ्यों या वस्तुओं की स्वीकार्यता की अनुमति देती है जो किसी जाँच या ट्रायल के दौरान अभियुक्त द्वारा प्रदान की गई जानकारी या प्रकटीकरण के माध्यम से पाये गए हैं।
  • उच्चतम न्यायालय ने पहले राजेश बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2023) के मामले में कहा था कि धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की प्रयोज्यता के लिये, दो आवश्यक शर्तें पूरी होनी चाहिये :
  • व्यक्ति को 'किसी भी अपराध का आरोपी' होना चाहिये, और
  • स्वीकारोक्ति के समय उन्हें 'पुलिस हिरासत' में होना चाहिये ।