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विवाह सदृश संबंध

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 19-Jun-2024

पी. जयचंद्रन बनाम ए. येसुरंथिनम (मृत)

"सहजीवन विधिक विवाह के विपरीत, विशुद्ध रूप से पक्षों के मध्य महज़ एक करार है।"

न्यायमूर्ति आर. एम. टी. टीका रमन

स्रोत: मद्रास उच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?

न्यायमूर्ति आर. एम. टी. टीका रमन की पीठ ने विवाह जैसे प्रकृति के रिश्तों से संबंधित टिप्पणियाँ कीं।

  • मद्रास उच्च न्यायालय ने पी. जयचंद्रन बनाम ए. येसुरंथिनम (मृत) के मामले में टिप्पणियाँ कीं।

पी. जयचंद्रन बनाम ए. येसुरंथिनम (मृत) मामले की पृष्ठभूमि क्या है?

  • ए. येसुरंथिनम (वादी/प्रतिवादी) ने पी. जयचंद्रन (प्रतिवादी/अपीलकर्त्ता) से एक संपत्ति पर स्वामित्व की घोषणा तथा संपत्ति पर कब्ज़ा करने की मांग करते हुए वाद दायर किया।
  • प्रतिवादी/अपीलकर्त्ता ने एक करार विलेख (पूर्व A2) निष्पादित किया था, जिसमें संपत्ति को वाई. मार्गरेट अरुलमोझी को अंतरित किया गया था, जिसमें उन्हें अपनी पत्नी बताया गया था। मार्गरेट अरुलमोझी की बाद में 24 जनवरी 2013 को मृत्यु हो गई।
  • प्रतिवादी/अपीलकर्त्ता ने दावा किया कि उसने अपनी पहली पत्नी स्टेला को एक प्रथागत विवाह विच्छेद के माध्यम से विवाह विच्छेद कर लिया तथा फिर मार्गरेट अरुलमोझी से विवाह कर लिया। उसने सेवा रिकॉर्ड पर विश्वास किया, जहाँ मार्गरेट ने उसे अपने पति के रूप में नामित किया था।
  • वादी/प्रतिवादी ने दावा किया कि प्रतिवादी/अपीलकर्त्ता एवं मार्गरेट केवल सहजीवन संबंध (लिव-इन रिलेशनशिप) में थे क्योंकि प्रतिवादी/अपीलकर्त्ता का स्टेला से विवाह अभी भी कायम था।
  • विवाद इसलिये उत्पन्न हुआ क्योंकि प्रतिवादी/अपीलकर्त्ता ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (IEA) की धारा 114 पर विश्वास किया, जो मार्गरेट के साथ उसके लंबे समय तक सहजीवन एवं सेवा अभिलेखों में उसे पति के रूप में नामित करने पर आधारित थी, जबकि वादी/प्रतिवादी ने तर्क दिया कि यह संबंध ईसाई विधियों के अंतर्गत विधिक विवाह नहीं था।
  • ट्रायल कोर्ट ने वादी/प्रतिवादी का पक्ष लिया तथा माना कि प्रतिवादी/अपीलकर्त्ता का मौजूदा विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869 के अनुसार भंग नहीं हुआ था, जिससे ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 की धारा 60 का उल्लंघन हुआ, जिसमें एक विवाह की आवश्यकता होती है।
  • प्रतिवादी/अपीलकर्त्ता ने तब उच्च न्यायालय में अपील की, जिसे यह निर्धारित करना था कि क्या IEA के अधीन अनुमान की वैधता को नियंत्रित करने वाले क्रिश्चियन पर्सनल लॉ के स्पष्ट प्रावधानों को आच्छादित कर सकते हैं।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

  • टिप्पणी:
    • न्यायालय ने विधिक रूप से वैध ‘वैवाहिक संबंध’ एवं ‘सहजीवन’ या ‘विवाह सदृश’ के मध्य अंतर स्थापित किया।
      • न्यायालय ने कहा कि विधि ने विधिक रूप से वैध विवाह एवं अनौपचारिक सहजीवन की व्यवस्था से उत्पन्न अधिकारों और दायित्वों में अंतर स्थापित किया है।
    • न्यायालय ने इंद्रा शर्मा बनाम वी. के. वी. शर्मा (2013) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उदहारण देते हुए कहा कि हालाँकि लिव-इन रिलेशनशिप अवैध नहीं हैं, लेकिन उन्हें विधिक विवाह के तुल्य नहीं माना जा सकता।
      • एक विधिक विवाह में औपचारिकता, प्रचार, विशिष्टता एवं बाध्यकारी विधिक परिणामों की विधिक आवश्यकताएँ शामिल होती हैं।
    • न्यायालय ने कहा कि सहजीवन संबंध, विधिक विवाह के विपरीत, विशुद्ध रूप से पक्षों के मध्य एक करार है।
      • यदि एक पक्ष यह निर्णय लेता है कि वह अब लिव-इन रिलेशनशिप जारी नहीं रखना चाहता, तो यह संबंध समाप्त हो जाता है।
    • दूसरी ओर, विधिक रूप से वैध "वैवाहिक संबंध" मतभेदों या वैवाहिक अशांति के बावजूद बना रहता है, क्योंकि यह विधि पर आधारित होता है, न कि केवल पक्षों के मध्य एक करार।
    • न्यायालय ने कहा कि स्टेला से विवाहित होने के बावजूद मार्गरेट अरुलमोझी के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में प्रवेश करके, प्रतिवादी ने स्वयं को अपनी विधिक पत्नी एवं बच्चों से अलग करके "वैवाहिक संबंधों में हस्तक्षेप का जानबूझकर अपराध" किया।
    • इसने उच्चतम न्यायालय के इस दृष्टिकोण पर ध्यान दिया कि सभी लिव-इन रिलेशनशिप को "विवाह की प्रकृति वाले संबंध" नहीं माना जा सकता।
      • किसी रिश्ते को विवाह के समान माना जाने के लिये, उसे कुछ मानदंडों को पूरा करना होगा, जैसे विशिष्टता, विवाह के लिये अन्यथा योग्य होना तथा सार्वजनिक आचरण जो उन्हें जीवनसाथी के समान दर्शाता हो।
  • निर्णय:
    • किसी रिश्ते को विवाह के समान माना जाने के लिये, उसे कुछ मानदंडों को पूरा करना होगा, जैसे विशिष्टता, विवाह के लिये अन्यथा योग्य होना तथा सार्वजनिक आचरण जो उन्हें जीवनसाथी के समान दर्शाता हो।
    • करार विलेख (पूर्व A2) द्वारा मार्गरेट अरुलमोझी को संपत्ति का स्वामी बना दिया गया।
      • उसकी मृत्यु के उपरांत पिता वादी/प्रतिवादी भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति के विधिक उत्तराधिकारी होंगे।

इस मामले में विधिक प्रावधान क्या हैं?

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (IEA) की धारा 114:

  • धारा 114 न्यायालय को घटनाओं/मानव आचरण के प्राकृतिक क्रम के आधार पर कुछ तथ्यों के अस्तित्त्व को मानने की अनुमति देती है।
  • इसमें कहा गया है कि न्यायालय किसी भी तथ्य के अस्तित्त्व को मान सकता है, जिसके विषय में उसे लगता है कि वह घटित हुआ होगा, विशेष मामले के तथ्यों के संबंध में प्राकृतिक घटनाओं, मानवीय आचरण और सार्वजनिक एवं निजी व्यवसाय के सामान्य क्रम को ध्यान में रखते हुए।
  • भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA) की धारा 119 इस प्रावधान से संबंधित है।

संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (TPA) की धारा 122:

  • धारा 122 में कहा गया है कि अचल संपत्ति के उपहार को वैध बनाने के लिये, अंतरण पंजीकृत विलेख द्वारा किया जाना चाहिये तथा संपत्ति का कब्ज़ा अंतरिती को दिया जाना चाहिये।

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 42:

  • धारा 42 के अनुसार, बिना वसीयत के पिता को उनकी संपत्ति का पहला विधिक उत्तराधिकारी माना जाएगा।
  • धारा 45 के अनुसार, यदि पिता की मृत्यु हो जाती है, तो संपत्ति माता एवं किसी भी पूर्व-मृत बच्चे के बच्चों को समान रूप से प्राप्त होगी।

भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 की धारा 5 एवं 60:

  • धारा 5 ईसाई विवाह को संपन्न करने की औपचारिकताओं को निर्धारित करती है।
  • धारा 60 में यह भी कहा गया है कि विवाह के समय, किसी भी पक्ष के पास पहले के विवाह से कोई जीवनसाथी जीवित नहीं होना चाहिये।
  • यह एकविवाह के सिद्धांत को कायम रखता है- कि एक व्यक्ति के पास एक ही समय में दो जीवनसाथी नहीं हो सकते।
  • किसी पूर्व के वैध विवाह के अस्तित्त्व के दौरान किया गया कोई भी विवाह शून्य माना जाएगा।

भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869 की धारा 10:

  • धारा 10 में उन विशिष्ट आधारों का उल्लेख किया गया है, जिनके आधार पर किसी ईसाई विवाह को सक्षम न्यायालय से विवाह विच्छेद के आदेश द्वारा भंग किया जा सकता है।
  • इन आधारों में व्यभिचार, क्रूरता, 2+ वर्षों तक परित्याग, किसी अन्य धर्म में धर्मांतरण करके ईसाई न रहना आदि शामिल हैं।
  • यह अधिनियम विवाह विच्छेद के प्रथागत रूपों को मान्यता नहीं देता है, जैसा कि हिंदू विधि जैसे अन्य व्यक्तिगत विधियों में अनुमति दी जा सकती है।
  • दूसरा विवाह करने के लिये, एक ईसाई को पहले पहले विवाह को भंग करने के लिये एक वैध विवाह विच्छेद का आदेश प्राप्त करना होगा।