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वाणिज्यिक विधि

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के तहत समाधान योजना

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 14-Feb-2024

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनाम प्रभजीत सिंह सोनी एवं अन्य।

“A Court or a Tribunal, in absence of any provision to the contrary, has inherent power to recall an order to secure the ends of justice and/or to prevent abuse of the process of the Court.” 

CJI डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा

स्रोत: उच्चतम न्यायालय 

चर्चा में क्यों?  

हाल ही में, CJI डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने फैसला सुनाया है कि अपीलीय प्राधिकरण के पास समाधान योजना को वापस लेने की शक्ति है।

  • उच्चतम न्यायालय ने ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनाम प्रभजीत सिंह सोनी और अन्य के मामले में यह टिप्पणी की है।

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनाम प्रभजीत सिंह सोनी एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • अपीलकर्त्ता उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के तहत एक वैधानिक प्राधिकारी है, शहरी और औद्योगिक टाउनशिप के लिये ज़मीन खरीदने के बाद, अपीलकर्त्ता ने मेसर्स JNC कंस्ट्रक्शन (P) लिमिटेड को आवासीय परियोजना का एक ब्लूप्रिंट दिया।
  • 90 वर्ष की लीज़ के बावजूद, कॉर्पोरेट देनदार (CD) ने प्रीमियम भुगतान में चूक की, जिसके कारण वर्ष 2019 में कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) शुरू की गई।
  • अपीलकर्त्ता ने बकाया प्रीमियम के रूप में 43,40,31,951 रुपये का दावा किया, लेकिन रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल (RP) ने उसे ऑपरेशनल क्रेडिटर बताया।
  • वित्तीय ऋणदाता और भूमि के मालिक के रूप में अपीलकर्त्ता  के दावों पर विचार किये बिना कॉर्पोरेट देनदार की समाधान योजना को मंजूरी दे दी गई थी। 
  • राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) ने CIRP के पूरा होने और देरी का हवाला देते हुए अपीलकर्त्ता  की याचिका को खारिज़ कर दिया।
  • एक वित्तीय ऋणदाता के रूप में अपनी सही स्थिति, प्रासंगिक कानूनों के तहत सुरक्षित ऋणदाता और समाधान प्रक्रिया में विसंगतियों को उजागर करते हुए और NCLT के फैसले को चुनौती देते हुए, अपीलकर्त्ता  ने NCLAT में अपील दायर की तथा अपने दावों की उचित स्वीकृति व निवारण की मांग की।
  • इसमें विभिन्न अनियमितताओं का उल्लेख करते हुए समाधान योजना को वापस लेने के लिये NCLAT के समक्ष एक पुनर्विचार आवेदन दायर किया गया था।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

  • उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया कि किसी प्रावधान के अभाव में किसी न्यायालय अथवा अधिकरण के पास न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने और/या न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिये किसी आदेश को वापस लेने की अंतर्निहित शक्ति है।
  • न्यायालय ने कहा कि न तो IBC और न ही उसके तहत बनाए गए नियम, किसी भी तरह से ऐसी अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग पर नियंत्रण लगाते हैं।
    • उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि इस तरह की शक्ति का प्रयोग संयमित तरीके से किया जाना चाहिये, न कि मामले की दोबारा सुनवाई के लिये एक उपकरण के रूप में।
  • आमतौर पर, किसी आदेश को वापस लेने का आवेदन सीमित आधारों पर विचारणीय होता है, जहाँ
    • यदि आदेश क्षेत्राधिकार के बाहर हो;
    • आदेश द्वारा व्यथित पक्ष को उन कार्यवाही की सूचना नहीं दी गई है जिनमें वापस लेने के तहत आदेश पारित किया गया है; और
    • यदि आदेश तथ्यों के गलत तरीके से प्रस्तुतीकरण अथवा न्यायालय/न्यायाधिकरण के साथ धोखाधड़ी करके प्राप्त किया गया है जिसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई है। 

दिवाला और शोधन अक्षमता (IBC) संहिता, 2016 के तहत समाधान योजना क्या है?

  • परिभाषा:  
    • IBC, 2016 की धारा 5(26) के अनुसार "समाधान योजना" कॉर्पोरेट देनदार के लिये संचालन जारी रखने के साधन के रूप में IBC के दिवालियापन समाधान के भाग II के अध्याय II के अनुरूप समाधान आवेदक द्वारा प्रदान की गई एक योजना है।
  • दलील:  
    • IBC, 2016 की धारा 30 के तहत एक समाधान आवेदक एक हलफनामे के साथ एक समाधान योजना प्रस्तुत कर सकता है जिसमें कहा गया हो कि वह सूचना ज्ञापन के आधार पर तैयार किये गए रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल के लिये धारा 29A के तहत पात्र है।
  • विनियम 37:  
    • एक समाधान योजना में कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करने के लिये उसके दिवाला समाधान के लिये उपाय प्रदान किये जाएँगे, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं: -
      • कॉर्पोरेट देनदार की संपूर्ण अथवा आंशिक आस्ति का एक अथवा अधिक व्यक्तियों को हस्तांतरण;
      • संपूर्ण आस्तियों अथवा उसके कुछ हिस्से की बिक्री, चाहे वह किसी सुरक्षा हित के अधीन हो अथवा नहीं;
      • कॉर्पोरेट देनदार के शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण, या एक या अधिक व्यक्तियों के साथ कॉर्पोरेट देनदार का विलय या समेकन;
      • यदि संभव हो तो कॉर्पोरेट देनदार के किसी भी शेयर को रद्द करना अथवा सूची से बाहर निकालना,
      • किसी सुरक्षा हित में संशोधन;
      • कॉर्पोरेट देनदार द्वारा देय किसी भी ऋण की शर्तों के उल्लंघन को माफ करना; 
      • लेनदारों को देय राशि में कमी आना.
      • परिपक्वता तिथि का विस्तार अथवा कॉर्पोरेट देनदार से देय ऋण की ब्याज दर या अन्य शर्तों में बदलाव;
      • कॉर्पोरेट देनदार के संवैधानिक दस्तावेज़ो में संशोधन;
      • नकद, संपत्ति, प्रतिभूतियों के लिये या दावों या हितों के बदले में, या अन्य उचित उद्देश्य के लिये कॉर्पोरेट देनदार की प्रतिभूतियाँ जारी करना;
      • कॉर्पोरेट देनदार द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं अथवा सेवाओं के पोर्टफोलियो में परिवर्तन;
      • कॉर्पोरेट देनदार द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी में परिवर्तन; और
      • केंद्र एवं राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकरणों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना।

विनियम 38 के तहत अनिवार्य विषय-वस्तु: 

  • समाधान योजना में निम्नलिखित शामिल होगा:
    • योजना की अवधि और उसके कार्यान्वयन का कार्यक्रम;
    • अपनी अवधि के दौरान कॉर्पोरेट देनदार के व्यवसाय का प्रबंधन और नियंत्रण; और
    • इसके कार्यान्वयन की निगरानी के लिये पर्याप्त साधन।  
  • एक समाधान योजना यह प्रदर्शित करेगी कि -
    • यह डिफ़ॉल्ट के कारण का समाधान करता है;
    • यह व्यवहार्य और व्यवहारिक है;
    • इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिये इसमें प्रावधान हैं;
    • इसमें आवश्यक अनुमोदन और उसके लिये समयसीमा के प्रावधान हैं; और
    • समाधान आवेदक के पास समाधान योजना को लागू करने की क्षमता है।