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श्रम कानून

पेंशन का अधिकार

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 29-Jul-2024

यूपी रोडवेज़ सेवानिवृत्त अधिकारी एवं अधिकारी संघ बनाम यूपी राज्य और अन्य 

“पेंशन एक अधिकार है, कोई अधिदान नहीं”।

न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा

स्रोत: उच्चतम न्यायालय

चर्चा में क्यों?   

न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा कि पेंशन एक अधिकार है न कि कोई अधिदान।   

  • उच्चतम न्यायालय ने यूपी रोडवेज़ सेवानिवृत्त अधिकारी एवं अधिकारी संघ बनाम यूपी राज्य एवं अन्य के मामले में यह निर्दिष्ट किया।

यूपी रोडवेज़ सेवानिवृत्त अधिकारी वं अधिकारी संघ बनाम यूपी राज्य एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या है?

  • उत्तर प्रदेश रोडवेज़ को परिवहन सुविधाओं के लिये राज्य सरकार के एक अस्थायी विभाग के रूप में बनाया गया था।
  • 28 सितंबर 1960 को एक सरकारी आदेश जारी किया गया जिसके अंतर्गत तत्कालीन रोडवेज़ विभाग के स्थायी कर्मचारियों को पेंशन देने का प्रावधान किया गया तथा रोडवेज़ विभाग के शेष अराजपत्रित कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अधीन लाभ प्रदान करना सुनिश्चित किया गया।
  • 1 जून 1972 को सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 3 के अंतर्गत रोडवेज़ निगम का गठन किया गया। 5 जुलाई 1972 के सरकारी आदेश के अनुसार रेलवे के सभी कर्मचारियों को निगम में प्रतिनियुक्ति प्रदान की गई।
  • उत्तर प्रदेश सिविल सेवा विनियमावली के अनुच्छेद 350 को पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधित किया गया। तथापि अनुच्छेद 350 के नोट 3 में कोई संशोधन नहीं किया गया, जिसमें यह प्रावधान था कि सरकारी तकनीकी औद्योगिक संस्थान में अराजपत्रित पद पेंशन के लिये अर्ह नहीं है।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

  • उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पेंशन एक अधिकार है, न कि कोई अधिदान।
  • न्यायालय ने माना कि पेंशन एक संवैधानिक अधिकार है जिसके लिये कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति पर अधिकारी है। पेंशन का दावा केवल तभी किया जा सकता है जब प्रासंगिक नियमों या किसी योजना के अंतर्गत इसकी अनुमति हो।
  • यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत आता है और पेंशन योग्य पद पर नहीं है, तो वह दावा नहीं कर सकता है, न ही रिट न्यायालय नियोक्ता को ऐसे कर्मचारी को पेंशन प्रदान करने की परमाज्ञा दे सकता है जो नियमों के अंतर्गत न आता हो।
  • इस प्रकार, न्यायालय ने इस मामले में कर्मचारियों को पेंशन देने से इनकार कर दिया।

उत्तर प्रदेश सिविल सेवा विनियमावली का अनुच्छेद 350 क्या है?

  • अनुच्छेद 350 में प्रावधान है कि सभी प्रतिष्ठान, चाहे वे अस्थायी हों या स्थायी, पेंशन योग्य प्रतिष्ठान माने जाएंगे।
  • बशर्ते कि राज्य सरकार को यह निर्णय लेने की स्वतंत्रता है कि किसी भी प्रतिष्ठान में की गई सेवा पेंशन के लिये योग्य नहीं है।
  • टिप्पणी 3 में यह प्रावधान है कि उत्तर प्रदेश में सरकारी तकनीकी और औद्योगिक संस्थाओं में अराजपत्रित पदों पर सेवा, 16 नवंबर, 1938 को या उसके उपरांत नियुक्त व्यक्तियों के मामले में अर्ह नहीं होगी।

भारत में पेंशन के संबंध में संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

  • बॉम्बे उच्च न्यायालय ने श्री नैनी गोपाल, पुत्र धीरेंद्र मोहन रॉय बनाम भारत संघ (2020) के मामले में माना कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देय पेंशन संविधान के अनुच्छेद 300 A के अंतर्गत एक 'संपत्ति' है।
  • इसके अतिरिक्त संविधान का अनुच्छेद 41 सरकार पर वृद्धावस्था, बीमारी, विकलांगता आदि के मामले में सार्वजनिक सहायता की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व प्रदान करता है।
  • संविधान के अनुच्छेद 46 में सरकार से अपेक्षा की गई है कि वह जनता के कमज़ोर वर्गों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देने में विशेष ध्यान दें।

भारत में पेंशन को नियंत्रित करने वाले विधिक प्रावधान और योजनाएँ क्या हैं?

  • स्वतंत्रता के उपरांत निजी क्षेत्र में पेंशन योजना का क्षेत्राधिकार बढ़ाने के लिये कई भविष्य निधि योजनाएँ स्थापित की गईं। इनमें शामिल योजनाएँ निम्नवत् हैं:
    • सिविल सेवा योजनाएँ
    • कर्मचारी भविष्य निधि संगठन योजनाएँ
    • व्यावसायिक पेंशन योजनाएँ
    • सार्वजनिक भविष्य निधि
    • राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
    • राष्ट्रीय पेंशन योजना
  • पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा की गई है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के विनियमन, संवर्द्धन और व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करना है।
  • PFRDA द्वारा विनियमित दो योजनाएँ हैं:
    • राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
    • अटल पेंशन योजना

पेंशन प्राप्त करने का अधिकार क्या है?

  • देवकी नंदन प्रसाद बनाम बिहार राज्य (1971):
    • पेंशन एक अधिकार है और इसका भुगतान सरकार के विवेक पर निर्भर नहीं है तथा यह अधिकार नियमों द्वारा प्रशासित होगा।
    • यह माना गया कि इन नियमों के अंतर्गत आने वाला सरकारी कर्मचारी पेंशन का दावा करने का अधिकारी है।
    • यह भी माना गया कि पेंशन का अनुदान किसी सरकार के विवेक पर निर्भर नहीं करता।
    • उच्चतम न्यायालय ने आगे कहा कि पेंशन न तो कोई अधिदान है और न ही नियोक्ता की इच्छा पर निर्भर कृपामात्र है।
    • यह माना गया कि यह एक सामाजिक कल्याण उपाय है जो उन लोगों को सामाजिक-आर्थिक न्याय प्रदान करता है जो अपने जीवन के सुनहरे दिनों में नियोक्ता के लिये निरंतर काम करते हैं ताकि उन्हें यह आश्वासन मिल सके कि वृद्धावस्था में उन्हें बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा।
    • यह माना गया कि यह प्रोत्साहन नहीं बल्कि पूर्व सेवा के लिये पुरस्कार था।
  • झारखंड राज्य एवं अन्य बनाम जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव एवं अन्य (2013)
    • इस मामले में न्यायालय ने माना कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि यह एक संवैधानिक अधिकार है।
    • पेंशन प्राप्त करने के अधिकार को संपत्ति के अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है।
    • किसी व्यक्ति को विधिक प्रक्रिया के बिना पेंशन के उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, जो कि संविधान के अनुच्छेद 300 A में निहित संवैधानिक अधिदेश है।
  • आर. सुंदरम बनाम तमिलनाडु राज्य स्तरीय जाँच समिति एवं अन्य (2023):
    • न्यायालय ने इस मामले में माना कि पेंशन लाभ का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है और इसे उचित औचित्य के बिना नहीं छीना जा सकता।
  • डॉ. उमा अग्रवाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1999):
    • न्यायालय ने कहा कि पेंशन लाभ प्रदान करना कोई अधिदान नहीं बल्कि कर्मचारी का अधिकार है और इसलिये उचित औचित्य के बिना इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता।