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सांविधानिक विधि
RTI अधिनियम के तहत द्वितीय अपील
« »14-Dec-2023
शैलेश गांधी और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य सूचना आयोग "महाराष्ट्र राज्य सूचना आयोग (SIC) सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के तहत दायर द्वितीय अपीलों और शिकायतों के त्वरित निपटान के लिये एक उचित समय सीमा स्थापित करेगा।" न्यायमूर्ति देवेन्द्र उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर |
स्रोत: बॉम्बे उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
न्यायमूर्ति देवेन्द्र उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर ने कहा है कि महाराष्ट्र राज्य सूचना आयोग (SIC) सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के तहत दायर द्वितीय अपीलों और शिकायतों के त्वरित निपटान के लिये एक उचित समय सीमा स्थापित करेगा।
- बॉम्बे उच्च न्यायालय ने शैलेश गांधी और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य सूचना आयोग के मामले में यह निर्णय सुनाया।
शैलेश गांधी और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य सूचना आयोग मामले की पृष्ठभूमि क्या है?
- पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त शैलेश गांधी और RTI कार्यकर्ताओं के एक समूह द्वारा एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई थी, जिसमें SIC से और अधिक कुशल कामकाज की मांग की गई थी।
- जनहित याचिका में उन उदाहरणों का हवाला देते हुए द्वितीय अपीलों के निपटान में लगने वाली लंबी अवधि पर ज़ोर दिया गया, जहाँ देरी के कारण सूचना की मांग करने वालों में निराशा हुई।
- याचिकाकर्ता ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के रुख का हवाला दिया, जिसने पहली अपील के निपटान के समान द्वितीय अपील के निपटान के लिये 45 दिनों की उचित समय सीमा का सुझाव दिया था।
- उन्होंने आगे कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय और जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने पहले द्वितीय अपील के निपटान के लिये एक रोडमैप मांगा था।
- न्यायालय ने कहा कि जहाँ पहली अपील के लिये 45 दिनों की वैधानिक समय सीमा मौजूद है, वहीं द्वितीय अपील के निपटारे के लिये ऐसी कोई समय सीमा उपलब्ध नहीं है।
- बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आयोग के कुशल कामकाज और अपीलों तथा शिकायतों के शीघ्र निपटान की वांछनीयता को स्वीकार किया तथा SIC को दूसरी अपीलों और शिकायतों के त्वरित निपटान के लिये उचित समय सीमा तैयार करने के लिये सही कदम उठाने का निर्देश दिया।
- इसने SIC के वकील को 6 मार्च, 2024 को होने वाली अगली सुनवाई तक इस आदेश के अनुपालन में उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- एक बार जब आयोग मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्तों सहित पूर्ण रोस्टर के साथ काम करना शुरू कर देता है, तो अधिक कुशल कामकाज के लिये कुछ मानदंडों को विकसित करना और काम करना उचित होगा जिसमें RTI के तहत द्वितीय अपील के निपटान के लिये कुछ उचित समय सीमा तय करना शामिल होगा।
- तद्नुसार, आदेश की एक प्रति SIC के समक्ष रखी जाएगी जो कुछ उचित समय सीमा तैयार करने के लिये उचित कदम उठाएगी और द्वितीय अपील एवं शिकायतों के त्वरित निपटान के लिये इसे निर्धारित करेगी।
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत द्वितीय अपील की अवधारणा क्या है?
- RTI अधिनियम का परिचय:
- सूचना का अधिकार भारत की संसद का एक अधिनियम है जो नागरिकों के सूचना के अधिकार के संबंध में नियम और प्रक्रियाएँ निर्धारित करता है।
- इसने पूर्व 'सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 2002' का स्थान ले लिया।
- RTI अधिनियम के तहत द्वितीय अपील की अवधारणा:
- RTI अधिनियम के तहत द्वितीय अपील को अधिनियम की धारा 19(3) के तहत परिभाषित किया गया है।
- RTI अधिनियम के तहत द्वितीय अपील तब आवश्यक हो जाती है जब कोई अपीलकर्ता प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होता है।
- द्वितीय अपील सूचना आयोग में दायर की जाती है, जो अधिनियम के तहत स्थापित एक स्वतंत्र निकाय है।
- प्रत्येक राज्य का अपना राज्य सूचना आयोग होता है, और राष्ट्रीय स्तर पर, केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) है।
- समय सीमा:
- प्रथम अपील प्रस्तुत करने के 45 दिन बाद या प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के तुरंत बाद द्वितीय अपील दाखिल करने की अनुमति प्राप्त है।
- प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर या यदि कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है तो प्रारंभिक 45 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद द्वितीय अपील दाखिल करना आवश्यक है।
- देरी के संबंध में, यदि अपीलकर्ता प्रथम अपीलीय प्राधिकारी से निर्णय प्राप्त होने के 90 दिनों से अधिक समय बाद द्वितीय अपील दायर करता है, यदि वह आश्वस्त हो कि अपीलकर्ता के पास उन्हें निर्धारित समय के भीतर दाखिल करने से रोकने का वैध कारण था, तो आयोग अपील को स्वीकार करने पर विचार कर सकता है।
जनहित याचिका क्या है?जनहित याचिका (PIL) एक कानूनी उपकरण है जो नागरिकों को सार्वजनिक हित के मामलों में न्याय पाने के लिये न्यायालयों से संपर्क करने की अनुमति देता है। PIL की अवधारणा भारत में सबसे पहले 1980 के दशक में न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती द्वारा पेश की गई थी। तब से यह सार्वजनिक चिंता के मुद्दों को संबोधित करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण कानूनी तंत्र बन गया है। |