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आपराधिक कानून

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 353दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 353

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 10-Jan-2024

अश्विनी कुमार शर्मा बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य

"न्यायालय ने 83% निःशक्तता वाले याचिकाकर्त्ता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्णय की घोषणा में शामिल होने की अनुमति दी।"

न्यायमूर्ति एम. एस. कार्णिक

स्रोत: बॉम्बे उच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, न्यायमूर्ति एम.एस. कार्णिक की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्त्ता 83% शारीरिक निःशक्तता से पीड़ित है और न्याय के हित में, यह एक उपयुक्त मामला है जहाँ याचिकाकर्त्ता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वयं को पेश करने की अनुमति देकर ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्णय सुनाया जा सकता है।

  • बॉम्बे उच्च न्यायालय ने यह निर्णय अश्विनी कुमार शर्मा बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य के मामले में दिया।

अश्विनी कुमार शर्मा बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या है?

  • याचिकाकर्त्ता पर भारतीय दंड संहिता, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।
  • 83% निःशक्तता से पीड़ित एक याचिकाकर्त्ता ने बॉम्बे उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्णय की घोषणा में शामिल होने की अनुमति दी जाए।
  • हालाँकि, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) जो मामले में प्रतिवादी नंबर 2 है, ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थिति का विरोध करते हुए इसे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 353 के विरुद्ध बताया।

न्यायालय की टिप्पणी क्या थी?

  • बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि याचिकाकर्त्ता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति देकर निर्णय सुनाया जाता है, तो याचिकाकर्त्ता किसी भी कार्यवाही में कोई दलील नहीं देगा कि निर्णय केवल इस कारण से अमान्य है कि वह निर्णय के समय शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं था।

इसमें क्या कानूनी प्रावधान शामिल है?

  • परिचय:
    • CrPC की धारा 353 निर्णय, निर्णय की प्रक्रिया, परिदान के साथ-साथ निर्णय में शामिल होने के लिये अभियुक्त के कर्त्तव्य के बारे में बात करती है।
    • यह धारा CrPC की धारा 465 के तहत सज़ा को पलटने या बदलने की न्यायालय की शक्ति को सीमित नहीं करती है।
  • निर्णय सुनाने की प्रक्रिया:
    • निर्णय की उपधारा 1 निर्णय सुनाने की प्रक्रिया को कवर करने वाला एक अनिवार्य प्रावधान है।
    • मूल क्षेत्राधिकार वाले किसी भी आपराधिक न्यायालय में प्रत्येक मुकदमे के निर्णय सुनवाई की समाप्ति के तुरंत बाद या उसके बाद किसी पीठासीन अधिकारी द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाएगा, जिसकी सूचना पार्टियों या उनके अधिवक्ता को दी जाएगी।
    • संपूर्ण निर्णय सुनाकर; या
    • संपूर्ण निर्णय को पढ़कर; या
    • निर्णय के ऑपरेटिव भाग को पढ़कर और निर्णय के सार को उस भाषा में समझाकर जो अभियुक्त या उसके अधिवक्ता द्वारा समझी जाती है।
  • निर्णय पर हस्ताक्षर:
    • उपधारा 2 में कहा गया है कि जहाँ उपधारा (1) के खंड (a) के तहत निर्णय सुनाया जाता है, पीठासीन अधिकारी इसे तुरंत लिखवाएगा, प्रतिलेख और उसके तैयार होते ही प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा, तथा उस पर खुले न्यायालय में निर्णय देने की तिथि लिखेगा।
    • उपधारा 3 में कहा गया है कि जहाँ निर्णय या उसके ऑपरेटिव भाग को उपधारा (1) के खंड (b) या खंड (c) के तहत पढ़ा जाता है, जैसा भी मामला हो, इसे खुले न्यायालय में पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांकित एवं हस्ताक्षरित किया जाएगा और यदि यह उसके अपने हाथ से नहीं लिखा गया है, तो निर्णय के प्रत्येक पृष्ठ पर उसके हस्ताक्षर होंगे।
  • निर्णय की प्रति:
    • निर्णय सुनाए जाने के बाद, संपूर्ण निर्णय या उसकी एक प्रति तुरंत पक्षों या उनके अधिवक्ताओं के परिशीलन के लिये निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।
  • अभियुक्तों की उपस्थिति:
    • यदि अभियुक्त हिरासत में है, तो उसे सुनाए गए निर्णय को सुनने के लिये लाया जाएगा।
    • यदि अभियुक्त हिरासत में नहीं है, तो न्यायालय द्वारा उसे सुनाए गए निर्णय को सुनने के लिये उपस्थित होने की आवश्यकता होगी, सिवाय इसके कि जहाँ मुकदमे के दौरान उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति समाप्त कर दी गई है और सज़ा केवल ज़ुर्माने में से एक है या उसे बरी कर दिया गया है;
    • बशर्ते कि, जहाँ एक से अधिक अभियुक्त हों और उनमें से एक या अधिक उस तिथि को न्यायालय में उपस्थित न हों जिस दिन निर्णय सुनाया जाना है, पीठासीन अधिकारी, मामले के निपटारे में अनुचित देरी से बचने के लिये मामले में, उनकी अनुपस्थिति के बावजूद निर्णय सुनाएँ।
  • पक्ष की अनुपस्थिति का परिणाम:
    • उपधारा 7 में कहा गया है कि किसी भी आपराधिक न्यायालय द्वारा दिया गया कोई भी निर्णय केवल किसी पक्ष या उसके अधिवक्ता की अधिसूचित दिन या स्थान पर अनुपस्थिति, या सेवा में किसी चूक के कारण, या पक्षों या उसके अधिवक्ता, या उसमें से किसी को, ऐसे दिन और स्थान की सूचना देने में त्रुटि के आधार पर अमान्य नहीं माना जाएगा।
  • वर्तमान परिदृश्य:
    • उपर्युक्त उपबंध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 392 के तहत कवर किया गया है जो आपराधिक मामलों के लिये नया प्रक्रियात्मक कानून है।