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आपराधिक कानून
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114A
« »04-Apr-2024
पंकज सिंह बनाम हरियाणा राज्य “जब तक कोई विशिष्ट विधायी प्रावधान नहीं है जो अभियुक्त पर नकारात्मक भार डालता है, तब तक अभियुक्त पर अपनी दोषमुक्ति सिद्ध करने के लिये साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई भार नहीं है।” जस्टिस अभय एस. ओका एवं उज्ज्वल भुइयाँ |
स्रोत: उच्चतम न्यायालय
चर्चा में क्यों?
न्यायमूर्ति अभय एस. ओका एवं उज्जल भुइयाँ कृष्णा ने कहा कि “जब तक कोई विशिष्ट विधायी प्रावधान नहीं है जो आरोपी पर नकारात्मक भार डालता है, तब तक आरोपी पर अपनी दोषमुक्ति सिद्ध करने के लिये साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई भार नहीं है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 114A जैसे वैधानिक प्रावधान के मामले में अभियुक्त पर आरोपमुक्त होने का कुछ भार हो सकता है। इस मामले में, उचित संदेह से परे आरोपी के अपराध को सिद्ध करने के लिये साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार अभियोजन पक्ष पर था।
- उच्चतम न्यायालय ने यह सुनवाई पंकज सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में की।
पंकज सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले की पृष्ठभूमि क्या है?
- ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्त्ता-अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 342, 376 एवं 201 के अधीन अपराध के लिये दोषी ठहराया, धारा 376 के अधीन किये गए अपराध के लिये अधिकतम आजीवन कारावास की सज़ा तथा 1,00,00/- रुपए का ज़ुर्माना लगाया।
- अन्य अपराधों के लिये भी आरोप तय किये गए, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्त्ता-अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया।
- अपीलकर्त्ता-अभियुक्त एवं अभियोक्ता दोनों विवाहित थे, तथा घटना तब कारित हुई, जब अभियोक्ता 28 वर्ष की थी।
- कथित तौर पर, अपीलकर्त्ता-अभियुक्त ने आपत्तिजनक तस्वीरों को सार्वजनिक करने की धमकी देकर, अभियोजक के साथ बलपूर्वक संभोग किया।
- न्यायालय ने इस तथ्य पर बल दिया कि पीड़ित की गवाही में छोटे-मोटे विरोधाभास से उसकी विश्वसनीयता कम नहीं होनी चाहिये।
- बचाव पक्ष ने दावा किया कि संबंध सहमति से बना था तथा अभियोजक के साक्ष्य को गलत ठहराने का प्रयास किया गया।
- हालाँकि, राज्य ने व्हाट्सएप वार्तालापों एवं विधिक अनुमानों पर विश्वास करते हुए, अभियोजक के पक्ष का समर्थन किया।
- ट्रायल कोर्ट एवं उच्च न्यायालय के समवर्ती निष्कर्षों द्वारा किसी हस्तक्षेप को आवश्यक नहीं समझा गया।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- न्यायालय ने कहा कि "इसलिये, प्रथम दृष्टया, साक्ष्य अधिनियम की धारा 114A के अधीन धारणा लागू नहीं होगी, तथा इसलिये अभियोजन पक्ष पर यह सिद्ध करने का भार होगा कि यौन संबंध अभियोजक की सहमति के बिना बना था।"
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114A क्या है?
बलात्संग के लिये कुछ अभियोजन में सहमति के अभाव के बारे में उपधारणा:
- खंड (A), खंड (B), खंड (C), खंड (D), खंड (E), खंड (F), खंड (G), खंड (H), खंड (I) के बलात्संग के मुकदमे में, IPC की धारा 376 की उपधारा (2) के खंड (J), खंड (K), खंड (L), खंड (M) या खंड (N), जहाँ आरोपी द्वारा यौन संबंध सिद्ध होता है तथा प्रश्न यह कि क्या यह उस महिला की सहमति के बिना था, जिस पर बलात्कार का आरोप लगाया गया है और ऐसी महिला न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में कहती है कि उसने सहमति नहीं दी थी, तो न्यायालय यह मान लेगी कि उसने सहमति नहीं दी थी।
- व्याख्या- इस धारा में, "यौन संभोग" से तात्पर्य IPC की धारा 375 के खंड (A) से (D) में उल्लिखित कोई भी कार्य होगा।