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वाणिज्यिक विधि
आयकर अधिनियम की धारा 17
« »09-May-2024
अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ बनाम क्षेत्रीय प्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य "उच्चतम न्यायालय ने यह पुष्टि करते हुए कि बैंक कर्मचारियों को दिये गए ब्याज मुक्त या रियायती ऋण परिलब्धि के रूप में कराधेय हैं, आयकर नियमों के नियम 3(7)(i) को बरकरार रखा है”। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता |
स्रोत: उच्चतम न्यायालय
चर्चा में क्यों?
उच्चतम न्यायालय ने अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ बनाम क्षेत्रीय प्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य के अपने हालिया मामले में कहा है कि आयकर नियम, 1962 का नियम 3(7)(i) भारत के संविधान, 1950 (COI) के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है।
- बैंकों द्वारा अपने कर्मचारियों को दिये गए ब्याज मुक्त या रियायती ऋण के रूप में लाभ को आयकर अधिनियम, 1961 (IT अधिनियम) की धारा 17 के तहत कराधेय परिलब्धि मानी जाएगी।
अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ बनाम क्षेत्रीय प्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- विभिन्न बैंक कर्मचारी संघों और अधिकारी संघों ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय में रिट याचिकाओं के माध्यम से IT अधिनियम की धारा 17(2)(viii) एवं आयकर नियम, 1962 (IT नियम) के नियम 3(7)(i) की वैधता का विरोध किया, जिन्हें संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा खारिज कर दिया गया था।
- उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देने के लिये अपील दायर की गई है। धारा 17(2)(viii) और नियम 3(7)(i) को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को आवश्यक विधायी कार्य के अत्यधिक प्रतिनिधिमंडल के आधार पर चुनौती दी गई है।
- नियम 3(7)(i) को मनमाने ढंग से और COI के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के रूप में भी चुनौती दी गई है क्योंकि यह बैंक द्वारा ग्राहक से ऋण पर ली जाने वाली वास्तविक ब्याज दर के बजाय SBI के PLR को बेंचमार्क मानता है।
- उच्चतम न्यायालय ने अपीलों को खारिज कर दिया और मद्रास तथा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयों के आक्षेपित निर्णयों को बरकरार रखा।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता का मानना है कि वेतन के बदले लाभ के विपरीत परिलब्धि कर्मचारी द्वारा धारित पद से जुड़ा एक अतिरिक्त लाभ है, जो अतीत या भविष्य की सेवा के लिये एक पुरस्कार या प्रतिपूर्ति है।
- यह रोज़गार के लिये आकस्मिक है और वेतन से अधिक है। यह रोज़गार को दिया जाने वाला लाभ है।
- नियोक्ता द्वारा ब्याज मुक्त ऋण या रियायती दर पर ऋण देना निश्चित रूप से अनुषंगी लाभ और परिलब्धि के रूप में योग्य होगा।
- न्यायालय ने IT नियमों के नियम 3(7)(i) के प्रभाव को देखा।
- यह धारा 17(2)(viii) के तहत ब्याज मुक्त या रियायती ऋण के मूल्य को एक अन्य अनुषंगी लाभ या सुविधा के रूप में वर्गीकृत करता है।
- यह कराधान उद्देश्यों के लिये इन ऋणों के मूल्यांकन की विधि की रूपरेखा बताता है।
- इसके अलावा, न्यायालय ने माना कि हालाँकि कानूनों में स्पष्ट परिभाषाएँ सटीकता के लिये उपयोगी होती हैं, लेकिन प्रत्येक शब्द को विस्तृत रूप से परिभाषित करना अव्यावहारिक है। इसलिये, आम बोलचाल या व्यावसायिक उपयोग अक्सर कर कानूनों सहित कानूनों में अपरिभाषित शब्दों की व्याख्या का मार्गदर्शन करते हैं।
- विधायी कार्यों के प्रत्यायोजन के संबंध में, न्यायालय ने माना कि धारा 17(2)(viii) नियम बनाने वाले प्राधिकारी को पर्याप्त मार्गदर्शन प्रदान करती है और असीमित शक्ति प्रदान नहीं करती है। इसलिये, ब्याज मुक्त या रियायती ऋणों पर कर लगाने के लिये नियम 3(7)(i) का अधिनियमन प्रत्यायोजित प्राधिकरण के अंतर्गत आता था और अत्यधिक नहीं था।
- अनुच्छेद 14 के कथित उल्लंघन को संबोधित करते हुए, न्यायालय ने पाया कि भारतीय स्टेट बैंक की ब्याज दर को बेंचमार्क के रूप में उपयोग करना मनमाना या भेदभावपूर्ण नहीं था। इस बेंचमार्किंग ने एकरूपता सुनिश्चित की और बैंक कर्मचारियों के बीच असमान व्यवहार को रोका।
- इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने माना कि ब्याज मुक्त या रियायती ऋण बैंक कर्मचारियों के लिये अद्वितीय लाभ हैं और इस प्रकार कराधान के अधीन परिलब्धि के रूप में योग्य हैं।
- बेंचमार्क के रूप में SBI की ब्याज दर का उपयोग अन्य बैंकों की ब्याज दरों पर इसके प्रभाव, स्थिरता को बढ़ावा देने और संभावित विवादों को कम करने के कारण उचित था।
इसमें कौन-से प्रासंगिक कानूनी प्रावधान शामिल हैं?
भारत में कराधान:
- भारत में कराधान दो सिद्धांतों पर आधारित है:
- सबसे पहले, COI के आदेश के आधार पर कि कानून के अधिकार के अलावा कोई भी कर लगाया या एकत्र नहीं किया जाएगा।
- दूसरा, यह निश्चितता के सिद्धांत पर आधारित है कि लगाया गया कोई भी कर अस्पष्ट नहीं होना चाहिये, सुसंगत और पूर्वानुमानित होना चाहिये।
आयकर अधिनियम 1961:
परिचय:
- यह 1 अप्रैल, 1962 को लागू हुआ, जिसमें कर की गणना के प्रावधानों का वर्णन किया गया है।
- यह आयकर और सुपर-टैक्स से संबंधित कानून को समेकित तथा संशोधित करने वाला एक अधिनियम है।
- आयकर: यह उस कर को संदर्भित करता है, जो सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर व्यवसायों और व्यक्तियों की आय पर लगाती हैं।
- एक निश्चित राशि से अधिक कमाने वाले सभी व्यक्तियों को अपनी अर्जित आय पर आयकर का भुगतान करना आवश्यक है।
- सुपर टैक्स: अति उच्च स्तर की आय या लाभ वाले लोगों द्वारा चुकाए जाने वाले आयकर या कंपनी कर की एक उच्च दर।
- आयकर: यह उस कर को संदर्भित करता है, जो सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर व्यवसायों और व्यक्तियों की आय पर लगाती हैं।
- इस अधिनियम के तहत अपील धारा 260A के तहत उच्च न्यायालय (HC) और धारा 261 के तहत उच्चतम न्यायालय (SC) में की जा सकती है।
- आयकर कानून वर्ष को पिछले वर्ष (वह वर्ष जिसमें आय अर्जित की जाती है) और मूल्यांकन वर्ष (वह वर्ष जिसमें आय पर कर लगाया जाता है) के रूप में वर्गीकृत करता है।
- एक अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थिति अधिनियम की धारा 288 के तहत की जाती है।
- अधिनियम कर अधिकारियों (वह व्यक्ति जिसके पास किसी करदाता का मूल्यांकन करने का क्षेत्राधिकार (अधिकार) है) का आकलन करने के बारे में बताता है, जो आयकर अधिनियम के तहत उत्तरदायी है।
IT अधिनियम की धारा 17:
- अधिनियम की धारा 17 वेतन, परिलब्धि और वेतन के बदले लाभ की परिभाषाओं से संबंधित है।
- IT अधिनियम की धारा 17(2) निर्दिष्ट करती है कि "परिलब्धि" में किसी कर्मचारी को उनके नियोक्ता द्वारा प्रदान किये गए विभिन्न अतिरिक्त लाभ और सुविधाएँ शामिल हैं, जो अधिनियम के तहत कर योग्य हैं।
- IT अधिनियम की धारा 17(2)(viii) परिलब्धि की परिभाषा प्रदान करती है और बताती है कि इसमें कोई अन्य अनुषंगी लाभ या सुविधा शामिल है, जो निर्धारित की जा सकती है।
आयकर नियम, 1962 का नियम 3:
- IT नियमों का नियम 3 अतिरिक्त अनुषंगी लाभ या सुविधाएँ प्रदान करता है जो परिलब्धि के रूप में कर योग्य हैं।
- IT नियमों के नियम 3(7)(i) में प्रावधान है कि बैंकों द्वारा बैंक कर्मचारियों को प्रदान किये गए ब्याज मुक्त/रियायती ऋण लाभ अनुषंगी लाभ या सुविधाओं के रूप में कर योग्य होंगे, यदि बैंक द्वारा ऐसे ऋणों पर लिया गया ब्याज, ब्याज से कम है। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के प्राइम लेंडिंग रेट (PLR) के अनुसार शुल्क लिया जाता है।
महत्त्वपूर्ण मामले:
- अरुण कुमार बनाम भारत संघ (2006) के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने माना था कि परिलब्धि रोज़गार के लिये विशेषाधिकार या लाभ को संदर्भित करता है और नियमित वेतन या मज़दूरी के अतिरिक्त प्रदान किया जाता है।
- अतिरिक्त आयकर आयुक्त बनाम भारत वी. पटेल (2018) के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने माना था कि परिलब्धि आमतौर पर किसी भी पूरक लाभ या भत्ते को दर्शाता है, जो किसी कर्मचारी के वेतन से परे मुआवज़े के रूप में होता है।