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पारिवारिक कानून
कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19
« »03-Apr-2024
X बनाम Y “जब एक पति या पत्नी का दूसरे के प्रति ऐसा स्वभाव होता है, तो यह विवाह के सार को अपमानित करता है तथा इस बात का कोई संभावित कारण मौजूद नहीं है कि उसे साथ रहने की पीड़ा को सहते हुए जीवन व्यतीत करने के लिये क्यों विवश किया जाए। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत एवं न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा |
स्रोत: दिल्ली उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत एवं न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि "जब एक पति या पत्नी का स्वभाव दूसरे के प्रति ऐसा होता है, तो यह विवाह के सार को अपमानित करता है तथा इस बात का कोई संभावित कारण मौजूद नहीं है कि साथ रहने की पीड़ा को सहते हुए जीवन व्यतीत करने के लिये क्यों विवश किया जाए।"
- उच्चतम न्यायालय ने इसकी सुनवाई X बनाम Y केस में की।
X बनाम Y मामले की पृष्ठभूमि क्या है?
- वर्तमान अपील 1 अक्तूबर, 2018 को विद्वान कुटुंब न्यायालय द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1) (ia) के अधीन अपीलकर्त्ता की याचिका को खारिज़ करने के बाद, कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 के अधीन शुरू की गई थी।
- अपीलकर्त्ता के परिवार के प्रति प्रतिवादी के अपमानजनक व्यवहार, उसकी विलासितापूर्ण जीवन शैली की मांग एवं घरेलू ज़िम्मेदारियों की उपेक्षा के संबंध में आरोप सामने आए। सार्वजनिक अपमान एवं मौखिक दुर्व्यवहार की घटनाओं का हवाला दिया गया, जिससे अपीलकर्त्ता को विधिक सहायता लेने के लिये प्रेरित किया गया।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- न्यायालय ने कहा कि हमारी राय यह है कि, यद्यपि वैवाहिक जीवन में उकसावे की उचित प्रतिक्रिया के लिये कोई मानक निर्धारित नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति को शारीरिक हानि पहुँचाने के ऐसे कृत्य उनका स्वभाव एवं क्रूरता की मात्रा, किसी के नियंत्रण में रहने में असमर्थता का प्रतिबिंब हैं।
- यह देखा गया कि अपीलकर्त्ता (पति) द्वारा अपने बेटे के सामने लड़ाई जारी न रखने के अनुरोध के बावजूद, प्रतिवादी (पत्नी) इससे चिंतित नहीं हुई तथा उसने लड़ाई जारी रखी।
- इस प्रकार का आचरण, निःसंदेह जीवनसाथी को गंभीर क्रूरता का शिकार बना देगा।
कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 क्या है?
अपील:
- उपधारा (2) में दिये गए प्रावधानों को छोड़कर तथा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या किसी अन्य विधि में किसी भी बात के बावजूद, एक अपील की जाएगी। कुटुंब न्यायालय के प्रत्येक निर्णय या आदेश से, जो कि एक अंतरिम आदेश नहीं है, तथ्यों एवं विधियों दोनों के आधार पर उच्च न्यायालय तक जाता है।
- पक्षकारों की सहमति से कुटुंब न्यायालय द्वारा पारित किसी डिक्री या आदेश के विरुद्ध या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय IX के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जाएगी:
- बशर्ते कि इस उपधारा में कुछ भी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित किसी भी अपील या कुटुंब न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 (1991 का 59) के प्रारंभ से पहले दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) के अध्याय IX के अधीन पारित किसी भी आदेश पर लागू नहीं होगा।
- इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, कुटुंब न्यायालय के निर्णय या आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर की जाएगी।
- उच्च न्यायालय, अपने स्वयं के प्रस्ताव से या अन्यथा, किसी भी कार्यवाही के रिकॉर्ड की मांग और जाँच कर सकता है, जिसमें परिवार न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय IX के अधीन आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने का उद्देश्य, एक अंतरिम आदेश नहीं होना, तथा ऐसी कार्यवाही की नियमितता के रूप में एक आदेश पारित किया है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त, कुटुंब न्यायालय के किसी भी निर्णय, आदेश या डिक्री के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा।
- उप-धारा (1) के अधीन की गई अपील की सुनवाई दो या दो से अधिक न्यायाधीशों वाली पीठ द्वारा की जाएगी।