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आपराधिक कानून

जे.जे अधिनियम की धारा 24

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 20-Feb-2024

जितेंद्र मीणा बनाम राजस्थान राज्य

“किशोर को जे.जे. अधिनियम, की धारा 24 का लाभ दिया गया है तो किशोर अपराध रिकॉर्ड को नष्ट करने का अधिकार एक पूर्ण अधिकार है।”

न्यायमूर्ति डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी

स्रोत: राजस्थान उच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, राजस्थान उच्च न्यायालय ने माना है कि यदि किशोर को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 24 का लाभ दिया गया है तो किशोर अपराध रिकॉर्ड को नष्ट करने का अधिकार एक पूर्ण अधिकार है। (जे.जे. एक्ट)

  • उपर्युक्त टिप्पणी जितेंद्र मीणा बनाम राजस्थान राज्य के मामले में की गई थी।

जितेंद्र मीणा बनाम राजस्थान राज्य के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • प्रतिवादी ने राज्य के विभिन्न ज़िलों में कांस्टेबल के पद के लिये राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के तहत 4 दिसंबर, 2019 को एक विज्ञापन जारी किया।
  • याचिकाकर्त्ता ने पात्र होने के कारण उक्त विज्ञापन के अनुसरण में अपना आवेदन प्रस्तुत किया।
  • इसके बाद, याचिकाकर्त्ता ने परीक्षा में भाग लिया और उसे सफल घोषित किया गया।
  • उत्तरदाताओं ने एक प्रेस नोट जारी किया, जिसमें याचिकाकर्त्ता सहित सफल उम्मीदवारों को संबंधित अधिकारियों के समक्ष दस्तावेज़ों के सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण के लिये बुलाया गया था।
  • इसके बाद, उत्तरदाताओं ने पद के लिये उम्मीदवारों की एक चयन सूची जारी की, जिसमें याचिकाकर्त्ता का नाम भी शामिल था।
  • इसके बाद, उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्त्ता को उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के कारण पद के लिये अयोग्य घोषित कर दिया।
  • इस प्रकार, इससे व्यथित होने के कारण, वर्तमान याचिका राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई है, जिसे बाद में न्यायालय ने अनुमति दे दी थी।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

  • न्यायमूर्ति डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी की एकल पीठ ने कहा कि भूल जाने का अधिकार, एक किशोर के संबंध में, जहाँ जे.जे. अधिनियम की धारा 24, एक निश्चित अधिकार रहेगा और एक किशोर, जिसे अधिनियम की धारा 24 का लाभ दिया गया है वह अपने किशोर अपराध को कहीं भी रिकार्ड में न रखकर नष्ट करने का हकदार होगा, क्योंकि ऐसे रिकार्ड का निर्माण या कायम रहना, किशोर के लिये एक प्रकार की शर्मिंदगी को उजागर कर सकता है, जो बदले में, निश्चित रूप से उसकी भविष्य की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, जिसमें सार्वजनिक रोज़गार के लिये चयन प्रक्रिया भी शामिल है, और जो किशोर कानूनों के विधायी आशय के विरुद्ध है।

जे.जे. अधिनियम की धारा 24 क्या है?

परिचय:

  • यह अधिनियम 15 जनवरी, 2016 को लागू हुआ। इसने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 को निरसित कर दिया।
  • यह अधिनियम 11 दिसंबर, 1992 को भारत द्वारा अनुसमर्थित बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है।
  • यह कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के मामलों में 58+प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को निर्दिष्ट करता है।
  • यह मौजूदा अधिनियम में चुनौतियों का समाधान करना चाहता है जैसे दत्तक-ग्रहण की प्रक्रियाओं में देरी, मामलों की उच्च लंबितता, संस्थानों की जवाबदेही इत्यादि।
  • यह अधिनियम कानून का उल्लंघन करने वाले 16-18 आयु वर्ग के बच्चों को संबोधित करने का प्रयास करता है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में उनके द्वारा किये गए अपराधों की घटनाओं में वृद्धि दर्ज की गई है।
  • किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 के अनुसार, बच्चों के विरुद्ध अपराध जो जे.जे. अधिनियम, 2015 के अध्याय "बच्चों के विरुद्ध अन्य अपराध" में उल्लिखित हैं और जो तीन से सात साल के बीच कारावास का प्रावधान करते हैं, उन्हें "असंज्ञेय" माना जाएगा।

अधिनियम की धारा 24:

परिचय:

  • यह धारा किसी अपराध के निष्कर्ष पर निरहर्ताओं को हटाने से संबंधित है।
  • इसमें कहा गया है कि —
    (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई बालक, जिसने कोई अपराध किया है और जिसके बारे में इस अधिनियम बारे में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कार्यवाही की जा चुकी हैं किसी ऐसी निरर्हता से, यदि कोई हो, ग्रस्त नहीं होगा, जो ऐसी विधि के अधीन किसी अपराध की दोषसिद्धि से संलग्न हो।
    परंतु उस बालक की दशा में, जिसने सोलह वर्ष की आयु पूरी कर ली है या जो सोलह वर्ष से अधिक आयु का है और बालक न्यायालय की धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन उसके बारे मे यह निष्कर्ष है कि उसने विधि का उल्लंघन किया है, उपधारा (1) के उपबंध लागू नहीं होंगे।
    (2) बोर्ड, पुलिस को या बालक न्यायालय या अपनी स्वयं की रजिस्ट्री को यह निदेश देते हुए आदेश देगा कि ऐसी दोषसिद्धि के सुसंगत अभिलेख, यथास्थिति, अपील की अवधि या ऐसी युक्तियुक्त अवधि, जो विहित की जाए, समाप्त होने के पश्चात् नष्ट कर दिये जाएँगे।
    परंतु किसी जघन्य अपराध की दशा में, जहाँ बालक के बारे मे यह पाया जाता है कि उसके धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन विधि का उल्लंघन किया है, ऐसे बालक की दोषसिद्धि के सुसंगत अभिलेखों को बालक न्यायालय द्वारा प्रतिधारित रखा जाएगा।
  • यह धारा न केवल आपराधिक पूर्ववर्ती रिकॉर्ड को हटाने या मिटाने के लिये है, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर एक प्रावधान निर्धारित करती है कि किसी किशोर के आपराधिक पूर्ववर्ती रिकॉर्ड को मिटा दिया जाए/पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए, ताकि किशोर की ऐसी पिछली दोषसिद्धि या आपराधिक अपराध को आगे नहीं बढ़ाया जा सके, ताकि उसके पिछले अपराध का उसकी भविष्य की संभावनाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

निर्णयज विधि:

  • जोरावर सिंह मुंडी @ जोरावर सिंह मुंडी बनाम भारत संघ और अन्य (2021) के मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि किशोर अपराध के मामलों में, यदि किसी किशोर के किसी भी आपराधिक पूर्ववर्ती रिकॉर्ड को बरकरार रखने की अनुमति दी जाती है, तो प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करके, दूसरों के बीच एक्सेस करने के लिये, यह न केवल किशोर के लिये अपमान का कारण बन सकता है, बल्कि किशोर की भविष्य की संभावनाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।