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आपराधिक कानून
CrPC की धारा 323
« »24-Oct-2023
कुथिरालामुट्टम साजी बनाम केरल राज्य CrPC की धारा 323 के तहत जाँच/मुकदमे के बाद किसी मामले को सत्र न्यायालय में सौंपने की शक्ति का उपयोग मज़िस्ट्रेट द्वारा मौखिक आदेश के माध्यम से कारण दर्ज़ करने के बाद ही किया जा सकता है। न्यायमूर्ति पी.वी. कुन्हीकृष्णन |
स्रोत: केरल उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
हाल ही में, केरल उच्च न्यायालय ने कुथिरालामुट्टम साजी बनाम केरल राज्य के मामले में, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 323 के तहत जाँच/मुकदमा शुरू होने के बाद सत्र न्यायालय को मामला सौंपने की शक्ति दी है। मज़िस्ट्रेट द्वारा मौखिक आदेश के माध्यम से इसके कारणों को दर्ज़ करने के बाद ही इसे लागू किया जा सकता है।
कुथिरालामुट्टम साजी बनाम केरल राज्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- इस मामले में, दूसरे प्रतिवादी के पति पर कथित तौर पर हमला करने और हत्या का प्रयास करने का आरोप लगाया गया था और उसके खिलाफ अपराध दर्ज़ किया गया था।
- जवाबी कार्रवाई के रूप में, दूसरे प्रतिवादी ने न्यायिक प्रथम श्रेणी मज़िस्ट्रेट कोर्ट पयन्नूर के समक्ष एक निजी शिकायत दर्ज़ की।
- मामला वारंट केस के रूप में आगे बढ़ा।
- प्रतिवादी ने निजी शिकायत में भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 391 के तहत डकैती का आरोप लगाया।
- मज़िस्ट्रेट ने आईपीसी की धारा 391 के तहत संज्ञान नहीं लिया।
- लेकिन बहस के दौरान, मज़िस्ट्रेट ने दर्ज़ किया कि आईपीसी की धारा 391 के तहत डकैती का अपराध भी बनता है।
- मज़िस्ट्रेट ने CrPC की धारा 323 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल किया और मामले को सत्र न्यायालय को सौंप दिया।
- मज़िस्ट्रेट के इस आदेश को याचिकाकर्त्ताओं ने केरल उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी।
- उच्च न्यायालय ने मज़िस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया और मज़िस्ट्रेट कोर्ट को इस बात पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया कि CrPC की धारा 323 के प्रावधानों को लागू किया जाना चाहिये या नहीं।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- न्यायमूर्ति पी.वी. कुन्हिकृष्णन ने कहा, CrPC की धारा 323 उस प्रक्रिया का प्रावधान करती है, जब जाँच या सुनवाई शुरू होने के बाद, मज़िस्ट्रेट को पता चलता है कि मामले की सुनवाई सत्र न्यायालय द्वारा की जानी चाहिये ।
- न्यायालय ने यह भी कहा कि चूँकि CrPC की धारा 323 में "किसी भी स्तर पर उसे ऐसा प्रतीत होता है" शब्द का उपयोग किया गया है, इसलिये यह स्पष्ट है कि जब कोई मज़िस्ट्रेट CrPC की धारा 323 के तहत शक्तियों का उपयोग करता है, तो उसका कारण दर्ज़ किया जाना चाहिये । दूसरे शब्दों में, मज़िस्ट्रेट को CrPC की धारा 323 को लागू करते समय यह सोचने का कारण बताना ज़रूरी है कि मामले की सुनवाई सत्र न्यायालय द्वारा की जानी चाहिये ।
इसमें कौन-से कानूनी प्रावधान शामिल हैं?
- CrPC की धारा 323
- यह धारा उस प्रक्रिया से संबंधित है, जब जाँच या विचारण के प्रारंभ के पश्चात् मज़िस्ट्रेट को पता चला है कि मामला सुपुर्द किया जाना चाहिये — यदि किसी मज़िस्ट्रेट के समक्ष अपराध की किसी जाँच या विचारण में निर्णय पर हस्ताक्षर करने के पूर्व कार्यवाही के किसी प्रक्रम में उसे यह प्रतीत होता है कि मामला ऐसा है, जिसका विचारण सेशन न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिये , तो वह उसे इसमें इसके पूर्व अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन उस न्यायालय को सुपुर्द कर देगा और तब अध्याय 18 के उपबंध ऐसी सुपुर्दगी को लागू होंगे।
- CrPC की धारा 323 न्यायालय को निर्णय पर हस्ताक्षर करने से पहले कार्यवाही के किसी भी चरण में अपनी शक्ति का प्रयोग करने का विवेक देती है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 391
- यह धारा डकैती के अपराध से संबंधित है। यह कहती है कि-
- भारतीय दंड संहिता की धारा 391 के अनुसार, जबकि पाँच या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं या वे व्यक्ति जो उपस्थित हैं और ऐसे लूट के किये जाने या ऐसे प्रयत्न में मदद करते हैं, कुल मिलाकर पाँच या अधिक हैं, तब हर व्यक्ति जो इस प्रकार लूट करता है, या उसका प्रयत्न करता है या उसमें मदद करता है, कहा जाता है कि वह डकैती करता है ।
- ओम प्रकाश बनाम राज्य (1956) मामले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि डकैती के अपराध में डकैती करने या करने का प्रयास करने के लिये पाँच या अधिक व्यक्तियों का सहयोग शामिल है। सभी व्यक्तियों को डकैती करने का सामान्य इरादा साझा करना चाहिये ।