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सिविल कानून
विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम (SRA) की धारा 34
« »16-Feb-2024
वसंता (मृत) थ्रू एल.आर. बनाम राजलक्ष्मी @ राजम (मृत) थ्रू एल.आर.एस वादी के पास, कब्ज़ा नहीं होने की स्थित में कब्ज़ा पुनःप्राप्ति के दावे के बिना शीर्षक की घोषणा के लिये मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है। न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और संजय करोल |
स्रोत: उच्चतम न्यायालय
चर्चा में क्यों?
हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने वसंता (मृत) थ्रू एल.आर. बनाम राजलक्ष्मी @ राजम (मृत) थ्रू एल.आर.एस मामले में फैसला सुनाया है कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम (SRA) की धारा 34 के तहत वादी के पास कब्ज़ा नहीं होने की स्थित में कब्ज़ा पुनःप्राप्ति के दावे के बिना शीर्षक की घोषणा के लिये मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है।
वसंता (मृत) थ्रू एल.आर. बनाम राजलक्ष्मी @ राजम (मृत) थ्रू एल.आर.एस मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- वर्ष 1947 में इस मामले की कार्रवाई शुरू हुई थी, जब एक माँ ने अपने पति की मृत्यु के बाद विरासत में मिली संपत्ति को समान रूप में अपने दो बेटों को और अपनी बेटी को हस्तांतरित की थी।
- लगभग चालीस वर्ष बाद बेटी के पति ने वर्ष 1993 में इस संपत्ति को लेकर मुकदमा दायर किया।
- ट्रायल कोर्ट ने वर्ष 1999 में इस मामले पर फैसला देते हुए कहा कि वादी ने निष्पादित दस्तावेज़ के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है और वर्ष 1993 में मुकदमा दायर किया है, साथ ही यह भी फैसला सुनाया कि परिसीमा के कारण वाद को खारिज़ किया जाता है और वादी के अधिकार को समाप्त किया जाता है।
- इसके बाद, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के फैसले और डिक्री की पुष्टि की तथा अपील खारिज़ कर दी गई।
- उच्च न्यायालय के समक्ष दायर दूसरी अपील में उच्च न्यायालय ने कहा कि संपत्ति धारक की मृत्यु के बाद वादी संपत्ति के आधे हिस्से का हकदार होगा।
- इस आदेश और निर्णय के विरुद्ध वर्तमान सिविल अपील सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है जिसे बाद में न्यायालय ने अनुमति दे दी थी।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- जस्टिस हृषिकेश रॉय और संजय करोल की डिवीज़न बेंच ने कहा कि कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम (SRA) की धारा 34 के तहत स्पष्ट किया गया है कि वादी के पास कब्ज़ा नहीं होने की स्थित में कब्ज़ा पुनःप्राप्ति के दावे के बिना शीर्षक की घोषणा के लिये मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है।
- न्यायालय ने वेंकटराज और अन्य बनाम वी. विद्याने डौरेराडजापेरुमल (मृत) तृ. एल.आर.एस, (2014) के मामले में दिये गए फैसले को इसका आधार माना।
- उच्चतम न्यायालय ने माना कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 का उद्देश्य अनेक कार्यवाहियों को रोकना है। अधिकांश मामलों में केवल घोषणात्मक डिक्री गैर-निष्पादन योग्य रहती है।
SRA की धारा 34:
परिचय:
- यह धारा स्थिति या अधिकार की घोषणा के संबंध में न्यायालय के विवेक से संबंधित है। यह प्रकट करती है कि-
- किसी विधिक हैसियत या किसी संपत्ति के बारे में कोई अधिकार का हकदार कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद संस्थित कर सकेगा जो ऐसी हैसियत या अधिकार पर उसके हक का प्रत्याख्यान कर रहा हो या प्रत्याख्यान करने में हितबद्ध हो, और न्यायालय स्वविवेकानुसार उसमें घोषणा कर सकेगा कि वह इस प्रकार हकदार है, और ऐसे वाद में वादी के लिये आवश्यक नहीं है कि कोई अतिरिक्त अनुतोष के लिये मांग करे :
- परंतु यह कि कोई न्यायालय ऐसी कोई घोषणा नहीं करेगी जहाँ वादी मात्र हक की घोषणा के अतिरिक्त अनुतोष मांगने के लिये समर्थ होते हुए भी ऐसा करने का लोप करे ।
- स्पष्टीकरण: संपत्ति का कोई न्यासी वह व्यक्ति है जो किसी (व्यक्ति) के जो अस्तित्व में न हो, हक से प्रतिकूल कोई हक का प्रत्याख्यान करने को हितबद्ध है और जिसके लिये वह न्यासी होता यदि वह (व्यक्ति) अस्तित्व में होता ।
- धारा प्रदान करती है कि न्यायालयों को स्थिति या अधिकार की घोषणा के संबंध में विवेकाधिकार है, हालाँकि, यह एक अपवाद बनाता है कि न्यायालय स्थिति या अधिकार की ऐसी कोई घोषणा नहीं करेगी जहाँ शिकायतकर्त्ता, केवल घोषणा के अलावा और अनुतोष पाने में सक्षम हो। जबकि शीर्षक, ऐसा करना छोड़ देता है।
निर्णयज विधि:
- राम सरन बनाम गंगा देवी (वर्ष 1973) में, उच्चतम न्यायालय ने माना, कि स्वामित्व के शीर्षक की घोषणा की मांग करने वाला मुकदमा, लेकिन जहाँ कब्ज़ा नहीं मांगा गया है, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 34 के प्रावधान के तहत प्रभावित होता है और इस प्रकार यह रखरखाव योग्य नहीं है।